गृह किराया भत्ता कैलकुलेटर
एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त गृह किराया भत्ता करयोग्य है। हालांकि छूट
धारा 10(13क) के अंतर्गत उपलब्ध है। छूट कुछ शर्तों पर आधारित है।
गृह किराया भत्ते के लिए छूट
नियम 2क द्वारा नियमित होती है। निम्नलिखित का कम से कम कर से मुक्त है :
क. वेतन के 50 प्रतिशत तक के बराबर राशि, जहां आवासीय घर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास में स्थित हो और वेतन के 40 प्रतिशत के बराबर राशि जहां आवासीय घर किसी अन्य स्थान पर मौजूद हो
ख. अवधि, जिसके दौरान किराये का घर पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा लिया जाता है, के संदर्भ में कर्मचारी द्वारा प्राप्त गृह किराया भत्ता
ग. वेतन के 10 प्रतिशत पर दिया गया अतिरिक्त किराया
करयोग्य एचआरए वेतन से आय का भाग है। आयकर विवरणी को भरने के दौरान इसे वेतन से आय के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।