31 अक्तूबर 2025 -भारत में निवासरत एक नामित घटक इकाई द्वारा अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए लेखा वर्ष 2024-25 के संबंध में प्रपत्र संख्या 3गड़कख में सूचना देना
सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण
धारा 35 (2कक) के तहत प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रमों के संबंध में वार्षिक अंकेक्षण किए गए खातों को प्रस्तुत करने की नियत तिथि
सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा सावधि जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती न करने की त्रैमासिक विवरणी
1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 के दौरान प्राप्त प्रपत्र संख्या 60 की घोषणाओं की प्रतियाँ संबंधित निदेशक/संयुक्त निदेशक को भेजी जानी हैं
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि यदि करदाता (जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नहीं है) (क) निगमित-करदाता है या (ख) गैर-निगमित करदाता है (जिसकी खाता पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है)
उस आकलन वर्ष 2025-26 के लिए धारा 44कख के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट, जहाँ करदाता को धारा 92ड़ के तहत अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है।
अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में प्रपत्र 3गड़ख में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट
निधि प्रबंधक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अनुमानित मूल्य के संबंध में पात्र निवेश निधि द्वारा रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 3गड़ञ में) ई-फाइलिंग की नियत तिथि (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
नियम 5घ, 5ड़ और 5च के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा दिया गया विवरण (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)
यदि कंपनी धारा 35 (2कख) के तहत भारित कटौती के लिए पात्र है, तो सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करें [यदि कंपनी का कोई अंतरराष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन नहीं है]
सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के लिए पेंशन निधि द्वारा प्रपत्र 10खखख में सूचना
सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संबंध में सार्वभौमिक संपदा कोष द्वारा प्रपत्र II में सूचना प्रस्तुत करना
आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
धारा 12कख के तहत पंजीकृत या धारा (23ग) (iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत अनुमोदित किसी न्यास या संस्था द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना
श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि द्वारा धारा 10(23चच) के तहत छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
धारा 10(23चच) के तहत श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय के वार्षिक विवरण को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
चुनावी न्यास द्वारा इसके अनुलग्नक का हिस्सा बनने वाले विवरणों के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना
रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा लेखक (संयुक्त लेखक सहित) होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंटधारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
प्रपत्र संख्या 10गगच में चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कटौती की राशि का सही ढंग से दावा किया गया है। (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी की प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
किसी घरेलू कंपनी द्वारा धारा 115खक के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने का विकल्प चुनना (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)
धारा 115खकक के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)
धारा 115खकख(1) के तहत घरेलू कंपनी द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि प्रथम आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)
सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकघ के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकड़ के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 115कघ के तहत रियायती दर पर कर योग्य आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
धारा 10(4घ) के तहत छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी या बीओआई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति पर धारा 45(4) के तहत कर योग्य पूंजीगत लाभ के आरोपण का विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी या बीओआई को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 10(4घ) के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग होने के नाते, निर्दिष्ट निधि द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 115खकग के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 33कखक के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा प्रपत्र 3कघ में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
"पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35घ(4) के तहत प्रपत्र संख्या 3कड़ में कंपनी या सहकारी समिति के अलावा किसी करदाता के खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
प्रथम वर्ष के लिए प्रपत्र 3कड़ में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35घ के तहत कटौती का दावा किया गया है (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
धारा 35घ(2)(क) के तहत निर्दिष्ट व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के लिए अनिवासी और विदेशी कंपनी द्वारा धारा 44घक के तहत प्रपत्र 3गड़ में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान समग्र व्यवसायिक इकाई की बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है
पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान धारा 80ञञकक के तहत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के दावे को प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के बही लाभ की गणना के लिए धारा 115ञख के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना करने के लिए धारा 115ञग के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 115फब के खंड (ii) के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो एक पात्र निवेश निधि द्वारा निधि प्रबंधक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के निष्पक्ष बाजार मूल्य से संबंधित हो