एफ.नं. डीजीआर्इटी(एस)/डीआर्इटी(एस)-1/आधार सीडिंग/0005/2015/भाग6

भारत सरकार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

 

2017 की अधिसूचना 7

नर्इ दिल्ली, 29 जून, 2017

 

विषय : स्थार्इ खाता संख्या (पैन) द्वारा आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना की प्रक्रिया और आयकर अधिनियम की धारा 139कक के अनुपालन में पैन आवेदन में इसका उद्धृतीकरण

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 114 हेतु उप-नियम (5) और (6) अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 642 (र्इ) दिनांक 27.06.2017 के द्वारा अधिसूचित किया गया था जो निर्दिष्ट करता है—

 

"(5)" प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलार्इ, 2017 को स्थार्इ खाता संख्या आवंटित की गर्इ हो और जिसे धारा 139कक की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार आधार संख्या की सूचना देना आवश्यक हो वह प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) या कथित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को आधार संख्या की सूचना देगा।

(6) प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) ऐसे प्रारूप और मानकों में डाटा के हस्तांतरण और सुरक्षित अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उप-नियम (4) में आवेदन के साथ दाखिल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए या उप-नियम (5) में आधार संख्या की सूचना के लिए प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करेगा और साथ ही स्थार्इ खाता संख्या के आवंटन और आधार संख्या की सूचना के लिए आवेदन पत्रों की प्रस्तुति से संबंधित उपयुक्त सुरक्षा को विकसित और क्रियान्वित, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

2. उक्त अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 642(र्इ) दिनांक 27.06.2017 के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आधार संख्या की सूचना देने वाले प्राधिकारी, आधार संख्या की सूचना और स्थार्इ खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन प्रपत्रों की प्रस्तुति के संबंध में डाटा के हस्तांतरण और सुरक्षित अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों प्रारूप और मानकों, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 114 के उप-नियम (4) में आवेदन के साथ दाखिल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए या उप-नियम (5) में आधार संख्या की सूचना के लिए प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानक निम्नानुसार होंगे:—

क. मौजूदा पैनधारकों द्वारा सूचना दी जाने वाली आधार संख्या के लिए

क्र.सं. प्राधिकारी जिसे आधार संख्या की सूचना दी जानी है विधि तरीका जिसके माध्यम से आधार संख्या को सूचित किया जाना है क्या कोर्इ शुल्क दिया जाना है या नहीं

(i)

या तो पैन सेवा प्रदाता यानी मैसर्स एनएसडीएल र्इ-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल र्इ-गर्वेंमेट) हो या मैसर्स यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चरसर्विसेज लिमिटेड (यूटीआर्इआर्इटीएसएल)

एसएमएस

एक एसएमएस भेजकर, निर्दिष्ट प्रारूप में, निर्दिष्ट 'शार्ट कोड' को और निर्दिष्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हुए जो हैं :

  •  शॉर्ट कोड - 567678 या 56161

  •  कीवर्ड - यूआर्इडीपीएएन

  •  एसएमएस का प्रारूप - कीवर्ड <स्पेस> <12 अंकीय पैन>

उदाहरण के लिए

567678 या 56161 पर निम्नलिखित प्रारूप में एसएमएस भेजें

यूआर्इडीपीएएन <स्पेस> <12 अंकीय पैन>

आधार <स्पेस> <10 अंकीय पैन>

एसएमएस का उदाहरण

यूआर्इडीपीएएन 111122223333 एएएपीए9999क्यू

निशुल्क सेवा, एसएमएस शुल्क पैनधारक के मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाया जाएगा

  ऑनलाइन साइट पर जाकर और पैन सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल र्इ-गर्वे के लि, www.tin-nsdl.com या यूटीआर्इआर्इटीएसएल के लिए www.utiitsl.com की वेबसाइट पर मुहैया कराए गए प्रयोज्य लिंक के माध्यम से आवश्यक सूचना जैसे पैन, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि/जन्म वर्ष आदि को दाखिल करके निशुल्क सेवा
  नमित पैन सेवा केंद्रों के माध्यम से पैन सेवा प्रदाता एनएसडीएल र्इ-गर्वे या यूटीआर्इआर्इटीएसएल के नमित पैन सेवा केंद्र पर जाकर पैनधारक को निर्धारित प्रपत्र को दाखिल करना होगा जैसा परिशिष्ट-I में मुहैया कराया गया है जिसे पैनकार्ड की प्रति, आधार कार्ड और निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ नामित पैन सेवा केंद्रों को जमा किया जाता है। पैन धारक हो सकता है कि ऐसे पैन सेवा केंद्र पर जाकर बॉयोमैट्रिक रूप से आधार को प्रमाणित करता है। बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण उन मामलों में अनिवार्य होगा जिनमें पैन और आधार डाटा में उपयुक्त असंगति हो। नामित पैन सेवा केंद्रों का ब्यौरा मैसर्स एनएसडीएल इ्र-गर्वे के लिए उनकी संबंधित वेबसाइट यानी www.tin-nsdl.com पर या मैसर्स यूटीआर्इआर्इटीएसएल के लिए www.utiitsl.com पर प्रकाशित होगा सशुल्क सेवा। अनुमोदित निर्धारित शुल्क उन पैनधारकों पर पैन सेवा केंद्र द्वारा लगाया जाएगा जो प्रारंभिक आधार के लिए अनुरोध दाखिल करते है। हालांकि, पैन आवेदन या परिवर्तन अनुरोध करने के दौरान पहले आधार के कारण कोर्इ अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा
(ii) आयकर विभाग की र्इ-दाखिलीकरण प्रणाली ऑनलाइन साइट पर जाकर और आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल पर मुहैया कराए गए प्रयोज्य लिंक के माध्यम से आवश्यक सूचना पैन, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि/जन्म वर्ष आदि को दाखिल करके निशुल्क सेवा

ख. नए पैन आवेदन प्रक्रिया में आधार के उद्धृतीकरण के लिए

(i) प्रपत्र 49क की कॉलम सं. 12 को दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश
कॉलम सं. कॉलम विवरण प्रपत्र को भरने के लिए दिशानिर्देश

प्रपत्र 49क का 12

व्यक्ति, जिसे धारा 139कक के अनुसार आधार आवेदन प्रपत्र की नामांकन आर्इडी या आधार संख्या को उद्धृत करना आवश्यक है, की स्थिति में

आधार संख्या

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक के प्रावधानों के अनुसार, आधार संख्या को दिया जाना है। आधार पत्र/कार्ड की प्रति आधार के प्रमाण के तौर पर मुहैया होगी

 

आधार के लिए आवेदन की नामांकन आर्इडी (र्इआर्इडी)

केवल आधार ही आवेदक को आवंटिन नहीं किया जाता बल्कि आधार के लिए र्इआर्इडी (जिसमें नामांकन की तिथि व समय शामिल हैं) भी मुहैया कराया जाता है। र्इआर्इडी की प्रति नामांकन के प्रमाण के तौर पर मुहैया करार्इ जाएगी

 

जैसा कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 37/2017, एफ.नं. 370133/6/2017-टीपीएल दिनांक 11 मर्इ 2017 द्वारा निर्दिष्ट है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आधार साथ ही साथ र्इआर्इडी को बनाए रखना वैकल्पिक होगा जो (i) असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय में रहते हो (ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार गैर-निवासी (iii) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो

 

आधार आवेदन पत्र के लिए आधार पत्र/कार्ड या नामांकन आर्इडी के अनुसार नाम

 

  •  यदि आधार आवेदक द्वारा मुहैया करार्इ जाती है तो आधार कार्ड/कार्ड के अनुसार नाम मुहैया कराया जाना है

  •  यदि र्इआर्इडी आवेदक द्वारा मुहैया किया जाता है तो र्इआर्इडी प्राप्ति रसीद पर दिखार्इ देने वाले नाम को इस क्षेत्र में मुहैया कराया जाना है

पहचान पत्र, पता और जन्म तिथि (आधार को छोड़कर) के समर्थित दस्तावेज जैसा आयकर नियम, 1962 के नियम 114(4) में निर्दिष्ट है उन मामलों के लिए लागू होंगे जहां पैन आवेदन और आधार डाटा में असंगति होगी या जहां पैन आवेदक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं. 37/2017, एफ.नं. 370133/6/2017-टीपीएल दिनांक 11 मर्इ, 2017 के अनुसार आधार के अनिवार्य उद्धृतीकरण से छूट मिली हुर्इ है

ग. शीर्षक "नए पैन कार्ड या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के अनुरोध" वाले प्रपत्र में आधार के उद्धृतीकरण के लिए

 

(i) प्रपत्र के कॉलम 10 के स्थान में निम्नलिखित कॉलम शीर्षक "नए पैन कार्ड या/और पैन डाटा में संशोधन के लिए अनुरोध"
10. आधार नंबर (यदि आवंटित हुआ हो)                            
आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम
 
                                                       
                                                       
                                                       
(ii) प्रपत्र शीर्षक "नए पैन कार्ड या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध" के कॉलम सं. 10 के लिए दिशानिर्देश
कॉलम नं. कॉलम विवरण प्रपत्र को भरने के लिए दिशानिर्देश

प्रपत्र शीर्षक "नए पैन कार्ड या/और पैन डाटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध" के कॉलम सं. 10

आधार संख्या (यदि आवंटित हुआ हो)

आधार संख्या

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक के प्रावधानों के अनुसार, आधार संख्या, यदि आवंटित हुर्इ हो, को पैन के साथ आधार से जोड़ने के लिए मुहैया करार्इ जाएगी। आधार पत्र/कार्ड आधार के प्रमाण के तौर पर मुहैया कराया जाएगा।

आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम

  •  यदि आधार आवदेक द्वारा मुहैया कराया जाता है तो आधार पत्र/कार्ड के अनुसार नाम को मुहैया कराया जाना है

पहचान पत्र, पता और जन्म तिथि (आधार को छोड़कर) के समर्थित दस्तावेज जैसा आयकर नियम, 1962 के नियम 114(4) में निर्दिष्ट है उन मामलों के लिए लागू होंगे जहां पैन आवेदन और आधार डाटा में असंगति होगी या जहां पैनधारक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं. 37/2017, एफ.नं. 370133/6/2017-टीपीएल दिनांक 11 मर्इ, 2017 के अनुसार आधार के अनिवार्य उद्धृतीकरण से छूट मिली हुर्इ है

2. आधार संख्या प्राधिकारी और उक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से पैनधारक/आवेदक द्वारा आयकर विभाग को सूचित की जा सकती है।

3. आधार उपलब्ध प्रमाणीकरण विधियां जैसे जनसांख्यकीय, बायोमैट्रिक, ओटीपी, र्इ-केवार्इ या बहु कारक या जैसा यूआर्इडीएआर्इ द्वारा निर्दिष्ट है, के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआर्इडीएआर्इ) (इसके बाद यूआर्इडीएआर्इ हेतु संदर्भित) से आधार के यथोचित प्रमाणीकरण के बाद पैन को जोड़ें। आधार डाटा को प्रमाणीकरण से पहले पैन/पैन आवेदन डाटा के साथ भी मिलाया जाएगा। पैन आवेदन या पैन के साथ आधार के जोड़नें के लिए अनुरोध को निरस्त किया जा सकता है यदि आधार और पैन डाटा में गडबड़ी पार्इ जाती है।

4. पैन और र्इ-दाखिलीकरण सेवा प्रदाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि आधार धारक की पहचान सूचना, जनसांख्यकी साथ ही साथ बायोमैट्रिक का प्रयोग केवल आधार पहचान उद्देश्य के लिए ही यूआर्इडीएआर्इ की केंद्रीय पहचान डाटा कोष को ही जमा करने के लिए किया जाता है। हालांकि आधार की जनसांख्यकीय सूचना पैन के साथ जोड़ने के लिए आयकर विभाग को भी भेजी जाएगी। कोर्इ भी भूल सुरक्षा और गोपनीयता खंड या उनके संबंधित समझौते/अनुबंध के समकक्ष वाक्यांश के गैर-अनुपालन के तौर पर समझी जाएगी और उनके संबंधित समझौते/अनुबंधों के अनुसार लागू होने वाले जुर्माने का कारण हो सकती है।

 

हस्ता/-

(एस.के. चौधरी)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)

नर्इ दिल्ली

 

निम्न को प्रति : -

  1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के पीपीएस

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/समस्त प्रधान मुख्य आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  3. जेएस (टीपीएल)-I व II /मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  4. डीआर्इटी(आर्इटी)/डीआर्इटी(ऑडिट)/डीआर्इटी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/सीआर्इटी(सीपीसी) बैंगलौर, सीआर्इटी(सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद, सीआर्इटी (ओएसडी)(पद्धति), गाजियाबाद

  5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ

  6. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आर्इ.पी. एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in

  9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर

10. आर्इटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

 

(विवेक कुमार)

अपर महानिदेशक (पद्धति)-1

 

 

परिशिष्ट I

पैन डाटाबेस में आधार प्रारंभ करने के लिए प्रपत्र

पैन  
पैन कार्ड के अनुसार नाम  
आधार संख्या  
आधार कार्ड के अनुसार नाम  

घोषणा :

मैं एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता हूँ कि ऊपर दिया गया आधार यूआर्इडीएआर्इ द्वारा जारी किया जा सकता है और इसे किसी अन्य पैन के साथ प्रारंभ करने के उद्देश्य के लिए पहले मेरे द्वारा मुहैया नहीं कराया गया है।

 

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे उक्त निर्दिष्ट को छोड़कर कोर्इ अन्य पैन आवंटित नहीं किया गया है

 

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त प्रस्तुत सूचना सही और जहां तक मुझे पता और मेरे विश्वास के आधार पर सही है

 

मैं एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ अपने आप को प्रमाणीकृत कराने में और आधार प्रक्रिया के अंतर्गत अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए प्रमाणीकरण के लिए मरे आधार नंबर, जनसांख्यकीय, बॉयोमैट्रिक और/या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) डाटा को प्रयोग करने के लिए सहमति में कोर्इ आपत्ति नहीं है।

 

मैं समझता हूँ कि जनसांख्यकीय, बॉयोमैट्रिक और/या ओटीपी जो मैंने प्रमाणीकरण के लिए दिया है केवल पैन के समक्ष आधार को प्रारंभ करने के लिए आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से मेरी पहचान को प्रमाणीकृत करने के लिए ही प्रयोग की जाएगी नाकि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

 

मैं समझता हूँ कि पूरी सुरक्षा और गोपनीयता आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए मुहैया कराए गए मेरे निजी पहचान डाटा के लिए सुनिश्चित की जाएगी

 

 

 

 
तिथि ____ / ____ / 20 ___ हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

- आधिकारिक प्रयोग के लिए -