सरकारी अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर टी आई अधिनियम 2005) नागरिकों को सरकारी अधिकारियो के नियंत्रण के तहत जानकारी के उपयोग का अधिकार देता है।
इस बेबसाइट का उद्देश्य सभी सूचनायें प्रदान कराना है जो आयकर विभाग के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के संदर्भ में प्रकाशित कराना आवश्यक है।
आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत काम करता है। यह देश भर में 400 से अधिक शहरों और कस्बों में स्थित लगभग 60,000 कार्मिक रखता है। क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रों में विभाजित है, और प्रत्येक क्षेत्र का एक मुख्य आयुक्त आयकर के नेतृत्व में है। प्रत्येक क्षेत्र को वार्षिक प्रर्दशन लक्ष्य सौंपा गया है, इस तरह के राजस्व संग्रहण, और इसके परिचालन व्यय के साथ पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय वजट के साथ प्रदान किया गया है।
आयकर अधिनियम 1961 ढांचा या प्राभर्य के आधार और एक व्यक्ति की कुल आय की गणना नीचे देता है। यह उस तरह से अनुबंध है। जिसमें यह कर के लिए लाया जाता है विस्तार से कर छूट कटोती, छूट और राहत परिभाषित कर रहा है। अधिनियम आयकर अधिकारियों, उनके अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करता है यह भी आंकलन, संग्रह और वसूली, अपील और संशोधन, दंड और मुकदमों का एक एकीकृत प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के अधिकारियों द्वारा अधिनियम को लागू करने के तरीके नीचे देता है। अधिनियम तेजी से बदल रहा है और गतिशील प्रकृति में और वित्त अधिनियम के माध्यम से सालान संशोधन छोटे आ रहे हैं।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 295 और भाग-ए का नियम 15, भाग-बी का नियम 11 और, आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-सी का नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सी बी डी टी ने आयकर नियम 1962 अधिसूचित किया। ये नियम सीमायें, शर्तें, परिभाषाओं, स्पष्टीकरणों, और अनुप्रयोगो और आयकर अधिनियम के वर्दी अनुप्रयोगों के लिये प्रक्रियाओं से नीचे रखे गये हैं।
अन्य प्रत्यक्ष करो को भी इसी तरह की व्यवस्था के माध्यम से संचालित किया गया है। आयकर विभाग के विभिन्न कार्यालय समय-समय पर सी बी डी द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार तकनीकि और प्रशासनिक रिकार्उ बनाए हुये है। परिपत्र सी बी डी टी द्वारा मूल्यांकन के प्रभावी प्रबंधन और प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए समय-समय पर जारी किये गये हैं।
कार्यलय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, तीन खंडो में, प्रशासनिक पहलुओं, रचना और आयकर विभाग के संगठन से सम्बंधित है कार्य आवंटन और विभागीय परीक्षा गोपनीय रिपोर्ट सतर्कता प्रशिक्षण और शिकायत निवारण तंत्र के रूप में ऐसे कार्मिक मामलों, तकनीकि पहलुओं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर आधार का चौड़ा करना, केन्द्रीय सूचना शाखाओं, वापिसी, वसूली, बट्टे खाते डालने ब्याज दंड, अभियोजन अपीलों और संशोधन के साथ खंड - II से सम्बन्धित है। खंड-III विविध विषयों से सम्बंधित है जैसे कि एंडवास रूलिंग के लिए प्राधिकारी समझौता आयोग, खोज और जब्ती आंतरिक लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा, निरीक्षण और महत्वपूर्ण रिपोर्ट।
आंतरिक लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका लेखा परीक्षा आचरण से सम्बंधित दिशा निर्देशों में शामिल है और उस में प्रासंगिक है, यह राजस्व के रिसाव का पता लगाने के लिए जाँच का प्रावधान है नियम पुस्तिका लेखा परीक्षा की योजना को परिभाषित करता है और इस सम्बंध में भूमिका और विभिन्न अधिकारियों के कार्यों को नीचे रखता है। वह रिकार्ड। रजिस्टरों को बनाये रखने के लिए भी निर्धारित है। निरीक्षण के दिशा निर्देशों की नियम पुस्तिका, अन्य बातों के साथ, एक अधिकारी के प्रदर्शन का गुणत्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिये अपने कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इस तरह के निरीक्षण संगठन के विभिन्न पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं। कर बकाया नियम पुस्तिका का बट्टा खाता बट्टे खाते और कर बकाया नीचे पैमाने पर मांग के लिए अधिकारियों की शक्तियों से सम्बंधित प्रशासनिक नियमों को प्रदान करता है। यह आयकर के बट्टे खाते के साथ सम्पत्ति कर और अन्य प्रत्यक्ष कर के साथ काम को प्रक्रियाओं को शामिल करता है।
दोहरे कराधान से बचाव समझौतो दोनों देशों में एक इकाई होने के आप के कराधान से सम्बंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किसी दूसरे देश के साथ भारत सरकार द्वारा दर्ज किये गये। यह किसी दूसरे देश में कर योग्य आय के अपने आंकलन में एक देश में करों का भुगतान के लिए क्रेडिट की तलाश के लिए एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है।
एक नागरिक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करने के लिए इच्छित है जैसा भी मामला हो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) या केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सी ए पी आई ओ) को दृष्टिकोण होगा, और उसे या उसके द्वारा मांगी गयी जानकारी के ब्यौरे निर्दिश्ट करेगा। इस तरह का अनुरोध लिखित में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से अंग्रेजी में या हिन्दी में या क्षेत्र की सरकारी भाषा में जिसमें आवेदन किया गया हो, और निर्धारित शुल्क के साथ किया जायेगा। सी पी आई ओ या सी ए पी आई ओ जैसा भी मामला हो, मौखिक अनुरोध को कम करने के लिए सभी उचित सहायता लिखित में प्रदान करेगा। एक आवेदक सूचना के लिए आवेदन करता है सूचना के आवेदन के लिए या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी के अनुरोध के लिए जो उससे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आवश्यक है, कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों से प्राप्त सभी अनुरोधों के सम्बन्ध में, सम्बंधित सी पी आई ओ, को आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान कराना होगा, जिसके असफल होने में अधिकतम रु 25,000/- तक जुर्माना और सम्भावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय तब हे जो नागरिकों द्वारा यदि वे सी पी आई ओ के जवाब से असंतुष्ट नहीं है तो उपयोग किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारियों को भी आयकर विभाग द्वारा रखा गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के लिए, अपने जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें। जनसूचना अधिकारी की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें और संबंधित क्षेत्र कार्यालयों / निदेशालय जनरलों पृष्ठ पर जाएँ या कृपया आयकर संपर्क केन्द्र 0124-2438000 पर फोन करे ।