आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।
आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा न करें।
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Section 10(23D) of the Income-tax Act, 1961 – Exemptions – Income of mutual fund set up by any public sector ban k or public financial institutions – Notified funds
Section 10(23D) of the Income-Tax Act, 1961-Tax incentives to Mutual funds set up by bank, etc.
Exemption of income of Mutual Fund set up by any public sector bank or public financial institution - Notified Mutual Funds
Section 10(23D) of the Income-tax Act, 1961 – Exemption – Income of mutual fund set up by any public sector bank or public financial institutions – Notified mutual funds