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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 तक संशोधित।

कर कैलकुलेटर

प्रासंगिक अधिनियम एवं नियम देखने के लिए क्लिक करें

परामर्श : निर्दिष्टानुसार/प्रकाशन के वर्ष में प्रचलित कानून से संबंधित सूचना। दर्शकों को किसी दस्तावेज पर भरोसा करने से पूर्व सही स्थिति/प्रचलित कानून को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती हैं।
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दावा अस्वीकरण : उक्त कैलकुलेटर केवल सामान्य जन के लिए मूल कर के तत्काल व आसान गणना के लिए हैं तथा इसका अभिप्राय सभी परिस्थितियों में सही कर गणना के लिए नहीं हैं। विवरणी को दाखिल करने के लिए यह सलाह दी जाती हैं कि सटीक गणना प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों आदि में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं।​​​​​​



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