आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।
आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा न करें।
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लेखा बही के अनुसार लाभ/(हानि) जमा: आयकर अधिनियम के तहत गैर-कटौती योग्य व्यय आयकर अधिनियम के तहत प्रभारित करने योग्य आय Less:- शेष: आयकर अधिनियम के तहत प्रभारित न करने योग्य आय आयकर अधिनियम के तहत व्यय प्रभार्य आयकर अधिनियम के तहत प्रभारित करने योग्य व्यय अन्य समायोजन, यदि कोर्इ हो आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमानित वार्षिक कर योग्य आय उन मदों (जैसे कि पूंजी लाभ, आदि) को शामिल न करें जो भिन्न कर दरों पर कर देय हैं।
आनुतोषिक के लिए उपबंध [धारा 43 ख(ख)]
यहां राशि दर्ज न करें यदि टीडीएस आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व जमा किया जा चुका है।
आनुतोषिक आस्ति/ आनुतोषिक पर परिभाषित लाभ आस्ति
अवकाश नकदीकरण के लिए उपबंध [धारा 43 ख(च)]
अवकाश नकदीकरण पर परिभाषित लाभ आस्ति
प्रदत्त सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के लिए उपबंध [ धारा 43 ख(ग)]
प्रदत्त सेवाओं के लिए अग्रिम बोनस/कमीशन
कर्मचारियों के कल्याण के लिए पीएफ, सेवानिवृत्ति निधियों व अन्य निधियों में योगदान के लिए उपबंध [धारा 43 ख(ख)]
कर्मचारियों के कल्याण के लिए पीएफ, सेवानिवृत्ति निधियों व अन्य निधियों में अग्रिम योगदान
आस्थगित कर आस्ति(डीटीए) को धनात्मक राशि व आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को ऋणात्मक राशि के रूप में दर्ज करें
आयकर अधिनियम के अनुसार, ह्रासयोग्य आस्तियों का डब्ल्यूडीवी
1. भूमि को मूल्यह्रासित नहीं किया जाना है। 2. पुनर्मूल्यन प्रभाव को उपेक्षित किया जाना है।
बही लेखों के अनुसार, ह्रासयोग्य आस्तियों का डब्ल्यूडीवी
कर, शुल्क व उपकर के लिए देय राशियां और कर विवरणी दाखिल किए जाने की तिथि तक गैर अदायगी के लिए उपबंध [धारा 43ख(क)]
कर, शुल्क या उपकर की अग्रिम अदायगी
विवरणी दाखिल करने की तिथि तक देय परंतु अदत्त ब्याज (किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से किसी ऋण या उधारी पर, किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या अग्रिम) [धारा 43ख(घ) व (ड़)]
अदा किया गया अग्रिम ब्याज (किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से किसी ऋण या उधारी पर, किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या अग्रिम पर)
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए उपबंध [धारा 36(1)(vii)]
व्यापार हानियां
1. जैसाकि एएस 22 के लिए वांछित है आस्थगित कर आस्ति के सृजन के लिए आभासी निश्चितता आवश्यक है। 2. अगले लाभ से घाटा पूर्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।
अव्यवहार्य व्यापार हानियां
दीर्घ-कालिक पूंजी हानियां
अल्प-कालिक पूंजी हानियां
गृह परिसम्पत्तियों से हानि
घुड़दौड़ों के रखरखाव व स्वामित्व से हानियां
गैरअवशोषित मूल्यह्रास
ब्याज, कमीशन या दलाली, पेशेवर/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, ठेकेदार या उपठेकेदार पर किया गया व्यय जो कि एक अनिवासी को/भारत के बाहर देय है जिस पर, कर की कटौती नहीं की गयी है या कर अदा नहीं किया गया है।
शेष: वर्तमान वर्ष में गैरअनुमन्य व्यय [धारा 40(क)(i)]
शेष: पिछले वर्ष के गैरअनुमन्य परंतु चालू वर्ष में अदा किया गया [धार 40(क)(i)]
ब्याज, कमीशन या दलाली, पेशेवर/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, ठेकेदार या उपठेकेदार पर किया गया व्यय जो कि एक निवासी को देय है जिस पर, कर की कटौती नहीं की गयी है या कर अदा नहीं किया गया है।
शेष: वर्तमान वर्ष में गैरअनुमन्य व्यय
शेष: पिछले वर्ष के गैरअनुमन्य परंतु चालू वर्ष में अदा किया गया [धारा 40(क)(iक)]
परामर्श : निर्दिष्टानुसार/प्रकाशन के वर्ष में प्रचलित कानून से संबंधित सूचना। दर्शकों को किसी दस्तावेज पर भरोसा करने से पूर्व सही स्थिति/प्रचलित कानून को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती हैं। दावा अस्वीकरण : उक्त कैलकुलेटर केवल सामान्य जन के लिए मूल कर के तत्काल व आसान गणना के लिए हैं तथा इसका अभिप्राय सभी परिस्थितियों में सही कर गणना के लिए नहीं हैं। विवरणी को दाखिल करने के लिए यह सलाह दी जाती हैं कि सटीक गणना प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों आदि में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं।