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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 तक संशोधित।

स्थगित कर कैलकुलेटर

प्रासंगिक अधिनियम एवं नियम देखने के लिए क्लिक करें
कंपनी की कर स्थिति
निर्धारण वर्ष
अनुमानित औसत वार्षिक कर दर
वर्तमान दर (%) :
पूर्व दर (%):
विवरण समाप्ति शेष प्रारंभ शेष
कर्मचारी संबंधी
आनुतोषिक (ग्रैच्युटी)
अवकाश नकदीकरण
बोनस या कमीशन
पीएफ व अन्य निधियां
स्थायी आस्तियां
वैधानिक व अन्य बकाया
कर, शुल्क व उपकर
उधारियों व ऋणों पर ब्याज

विवरणी दाखिल करने की तिथि तक देय परंतु अदत्त ब्याज (किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से किसी ऋण या उधारी पर, किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या अग्रिम) [धारा 43ख(घ) व (ड़)]

यहां राशि दर्ज न करें यदि टीडीएस आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व जमा किया जा चुका है।

अदा किया गया अग्रिम ब्याज (किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से किसी ऋण या उधारी पर, किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या अग्रिम पर)

यहां राशि दर्ज न करें यदि टीडीएस आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व जमा किया जा चुका है।

अशोध्य ऋण

अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए उपबंध [धारा 36(1)(vii)]

अन्य उपबंध जैसे कि
वारंटी के लिए उपबंध
किराए के संरेखण के लिए उपबंध
विक्रय विवरणी के लिए उपबंध
गैरनिर्धारित दायित्वों के लिए उपबंध
चालू निवेश में ह्रास के लिए उपबंध
हानियां व मूल्यह्रास
वीआरएस, विलय, अलगाव व प्राथमिक व्यय
विलय अथवा अलगाव पर व्यय
विलय अथवा अलगाव में किया गया व्यय (लेखा सिद्धांतों के अनुसार)
शेष: आयकर अधिनियम के तहत कटौती (5 वर्ष में परिशोधन) [धारा 35 घघ]
वीआरएस पर व्यय
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना पर किया गया व्यय (लेखा सिद्धांतों के अनुसार)
शेष: आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती (5 वर्ष में परिशोधन) [धारा 35 घघक]
प्राथमिक व्यय
किया गया प्राथमिक व्यय (लेखा सिद्धांतों के अनुसार)
शेष: आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती (10 वर्ष में परिशोधन) [धारा 35 घ]
व्यय जिन पर टीडीएस की अदायगी/कटौती नहीं की गयी है
अनिवासी के संबंध में

ब्याज, कमीशन या दलाली, पेशेवर/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, ठेकेदार या उपठेकेदार पर किया गया व्यय जो कि एक अनिवासी को/भारत के बाहर देय है जिस पर, कर की कटौती नहीं की गयी है या कर अदा नहीं किया गया है।

यहां राशि दर्ज न करें यदि टीडीएस आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व जमा किया जा चुका है।

निवासी के संबंध में

ब्याज, कमीशन या दलाली, पेशेवर/तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, ठेकेदार या उपठेकेदार पर किया गया व्यय जो कि एक निवासी को देय है जिस पर, कर की कटौती नहीं की गयी है या कर अदा नहीं किया गया है।

यहां राशि दर्ज न करें यदि टीडीएस आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पूर्व जमा किया जा चुका है।

कोर्इ अन्य व्यय
आयकर अधिनियम के तहत अनुमन्य व्यय
लेखों के अनुसार अनुमन्य व्यय
कोर्इ अन्य समय अंतर

परामर्श : निर्दिष्टानुसार/प्रकाशन के वर्ष में प्रचलित कानून से संबंधित सूचना। दर्शकों को किसी दस्तावेज पर भरोसा करने से पूर्व सही स्थिति/प्रचलित कानून को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती हैं।
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दावा अस्वीकरण : उक्त कैलकुलेटर केवल सामान्य जन के लिए मूल कर के तत्काल व आसान गणना के लिए हैं तथा इसका अभिप्राय सभी परिस्थितियों में सही कर गणना के लिए नहीं हैं। विवरणी को दाखिल करने के लिए यह सलाह दी जाती हैं कि सटीक गणना प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों आदि में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं।​​​​​​



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