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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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कर खाता संख्या/स्रोत पर कर कटौती > स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण विवरण > प्रपत्र 24छ की स्थिति

भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)/जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ)/चेक रेखांकन तथा संवितरण कार्यालय (सीडीडीओ) को प्रपत्र 24छ को दाखिल करना आपेक्षित हैं। यदि सरकारी कार्यालय, जहां बैंक में कर के जमा से संबंधित चालान की प्रस्तुति के बिना केंद्र सरकार के जमा का भुगतान किया गया है, तो पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ अथवा समकक्ष कार्यालय (तत्पश्चात् इस दस्तावेज में एओ के तौर पर संबोधित) को प्रपत्र 24छ में दाखिल करना आपेक्षित हैं।

जब लेखा अधिकारी (एओ) वैध प्रपत्र 24छ को जमा करते है तो कर सूचना तंत्र-सुविधा केंद्र उसे अनंतिम पावती जारी करेगा जो एओ द्वारा वैध प्रपत्र 24छ को जमा करने का प्रमाण होगा। हालांकि केवल अनंतिम रसीद प्रपत्र 24छ की स्वीकृत का प्रमाण नही है तथा यह प्रमाणित नहीं करता है कि प्रपत्र 24छ में सूचना सत्य है।

प्रसंस्करित विवरणी की स्थिति लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआर्इएन) तथा अनंतिम रसीद संख्या (पीआरएन) की प्रविष्टि पर tin-nsdl.com से देखी जा सकती हैं।

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