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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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शेष मांग हेतु प्रतिउत्तर

बकाए कर मांग हेतु प्रतिवेदन जमा करने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें

करदाता मांग के साथ सहमत होकर या असहमत होकर शेष मांग हेतु ऑनलाइन प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

शेष मांग के प्रतिउत्तर के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाना चाहिए

  1. ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
  2. ‘लंबित कार्रवाई’ मैन्यू पर जाएं और ‘शेष मांग हेतु प्रतिउत्तर’ पर क्लिक करें
  3. ‘प्रतिउत्तर दें’ बटन पर क्लिक करें
  4. किसी एक विकल्प को चुनें
    • o मांग सही हो
    • o मांग से असहमत हो (या तो पूर्णता हो आंशिक तौर पर)
  5. यदि विकल्प ‘मांग सही है’ चुना जाता है तो निम्नलिखित चरण का अनुसरण करें
    • o किसी एक विकल्प को चुनें
    • (क) अभी नही दिया
    • (ख) हां, पहले ही दिए गए चालान में सीआईएन है
    • यदि विकल्प (क) का भुगतान अभी नही किया गया है तो भुगतान करें
    • यदि विकल्प (ख) हां, पहले से दिए गए चालान में सीआईएन है तो चालान संबंधी विवरण दें और पीडीएफ प्रारूप में चालान संलग्न करें
  6. यदि ‘विकल्प मांग के साथ असहमति (या तो पूर्ण हो या आंशिक)’ को चुना जाता है तो मांग की असमहति का कारण दें और प्रतिउत्तर दें
    करदाता को रेडियो बटन से किसी एक विकल्प का चयन करना है


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