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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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दोषपूर्ण नोटिस का प्रतिउत्तर

दोषपूर्ण विवरणी नोटिस हेतु प्रतिउत्तर की प्रक्रिया और धारा 139(9) के अंतर्गत संशोधित ई-दाखिलीकरण निम्नानुसार है :

  1. : https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें
  2. : ई-प्रक्रिया टैब पर क्लिक करें और त्रुटिपूर्ण नोटिस को चुनें और देखें पर क्लिक करें
  3. : सफलतापूर्वक मान्यकरण होने पर, त्रूटिपूर्ण नोटिस दिखेगा
  4. : प्रतिउत्तर देने के लिए प्रतिउत्तर कॉलम में जमा करें पर क्लिक करें
  5. : ड्रापडाउन से प्रासंगिक आईटीआर प्रपत्र चुनें और सही XML फाइल अपलोड करें


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