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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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धारा 143(1)/154 के अंतर्गत सूचना के पुन प्रेषण के लिए प्रतिवेदन

धारा 143(1)/154 के अंतर्गत सूचना आदेश के पुन प्रेषण के लिए प्रतिवेदन हेतु कृपया निम्न चरणों का अनुसरण करें :

  1. यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि/निगमन तिथि तथा कैपचा के साथ ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन करें
  2. मेरा खाता पर जाएं तथा "धारा 143(1)/154 के अंतर्गत सूचना के लिए प्रतिवेदन" पर क्लिक करें
  3. प्रपत्र में विवरण भरें
    भरी जाने वाली अनिवार्य जानकारी
    • पैन
    • निर्धारण वर्ष
    • श्रेणी
    • उप-श्रेणी
    • सीपीसी संदर्भ संख्या
  4. "जमा करें" बटन पर क्लिक कर
    सफल मान्यकरण पर, सफलता संदेश प्रदर्शित होता है
यह धारा 143(1)/154 के अंतर्गत सूचना के पुनप्रेषण की प्रक्रिया की समाप्ति हैं


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