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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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कानूनी वारिस के तौर पर पंजीकृत (किसी मृतक करदाता के मामले में लागू)

कानूनी वारिस के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें

  1. ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
  2. बार्इं ओर तीसरे मैन्यू में स्थित प्राधिकृत पार्टनर मैन्यू पर जाएं
  3. आईए शुरू करें पर क्लिक करें ओर फिर नया अनुरोध करें पर क्लिक करें
  4. ‘निर्धारिती जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं’ , की श्रेणी के अंतर्गत मृतक (कानूनी वारिस) को चुनें
    निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें
    • मृतक का पैन
    • पंजीकरण का कारण
    • मृत्यु की तिथि
    • सभी कानूनी वारिसों का ब्यौरा
    • काूननी वारिस का बैंक खाता ब्यौरा
    • टिप्पणी :
    • प्रयोगकर्ता पंजीकरण के कारण को चुनना चाहिए यदि डाली गई मृत्यु की तिथि उस अवधि के लिए है जिसके लिए विवरणी दाखिल करने की समयसीमाधारा 139 के अंतर्गत समाप्त हो चुकी है
    • इसके लिए दिए गए हाइपरलिंक के समक्ष अटैचमेंट के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करें
    • मृतक के पैन कार्ड की प्रति
    • कानूनी वारिस के पैन कार्ड की प्रति
    • मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति
    • नियमों के तौर पर कानूनी वारिस के प्रमाण की प्रति
    • न्यायलय/स्थानीय राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र
    • स्थानीय राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी जीवित परिवारिक सदस्य
    • केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पारिवारिक पेंशन
    • पंजीकृत वसीयत
    • बैंकिंग या वित्तीय संस्थान द्वारा उनके लेटर हेड में जारी किया गया पत्र, जिसमें आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर के साथ निधन के समय मृतक के खाते में नामित या संयुक्त खाताधारक के विवरण का उल्लेख हो।
    • मृतक के नाम पर पारित आदेश की प्रति (केवल तभी अनिवार्य है जब पंजीकरण का कारण 'मृतक के नाम पर पारित आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करना' हो)
    • आदेश/नोटिस की प्रति (केवल तभी अनिवार्य है जब पंजीकरण का कारण 'आय की विवरणी दाखिल करना/उस अवधि का प्रपत्र देना हो जिसमें मृतक क्षमा अनुरोध के माध्यम से जीवित था' (या) ' मृतक की ओर से अनुपालन के लिए आवेदक के नाम पर आयकर विभाग से प्राप्त एक नोटिस/आदेश है)
    • क्षतिपूर्ति पत्र की प्रति (वैकल्पिक)
    • प्रपत्र टॉप
    • यदि दस्तावेज किसी स्थानीय भाषा में हो तो मूल दस्तावेज की प्रति के साथ दस्तावेज की हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद दिया जाएगा जिसे विधिवत तौर पर नोटरीकृत किया गया हो
  5. सबमिट करने के लिए ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें
  6. टिप्पणी :

    अनुरोध पर आयकर विभाग द्वारा 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाती है। अनुरोध की मंजूरी के बाद, कानूनी उत्तरााधिकारी को ईमेल और एसएमएस पर सूचित किया जाएगा। कानूनी उत्तराधिकारी अपने स्वयं के क्रेडेंशियल के साथ ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है और लॉग इन करने के बाद, प्रोफाइल अनुभाग में प्रतिनिधि निर्धारिती (कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) पर स्विच कर सकता है और मृतक की ओर से सभी ई-दाखिलीकरण संबंधित सेवाएं ले सकेगा।



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