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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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कानूनी वारिस के तौर पर पंजीकृत (किसी मृतक करदाता की स्थिति में लागू)

कानूनी वारिस के तौर पर पंजीकरण के लिए, कृपया निम्न चरणों का अनुसरण करें

  1. यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि/निगमन तिथि तथा कैपचा के साथ ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन करें
  2. मेरा खाता पर जाएं तथा "कानूनी वारिस के तौर पर पंजीकरण" पर क्लिक करें
  3. प्रतिवेदन के प्रकार जैसी आवश्यक जानकारी तथा मृतक का विवरण जैसे पैन, जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई), उपनाम, मध्य नाम तथा प्रथम नाम जानकारी को उपलब्ध कराएं
  4. स्कैन दस्तावेजों को संलग्न करें
    निम्न निर्दिष्ट स्कैन दस्तावेज सन्निहित जिप फाइल को संलग्न करें :
    • मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति
    • मृतक के पैन कार्ड की प्रति
    • स्व: सत्यापित पैन कार्ड प्रति
    • कानूनी वारिस प्रमाणपत्र : निम्नलिखित दस्तावेजों को कानूनी वारिस प्रमाणपत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा
      1. न्यायालय द्वारा जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र
      2. स्थानीय राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र
      3. स्थानीय राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी उत्तरजीवी पारिवारिक सदस्य प्रमाणपत्र
      4. पंजीकृत वसीयत
      5. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी पारिवारिक पेंशन प्रमाणपत्र
    • नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में हलफनामा
  5. "जमा करें" बटन पर क्लिक करें
  6. प्रतिवेदन ई-दाखिलीकरण प्रबंधन को भेजा जाएगा
  7. ई-दाखिलीकरण प्रबंधन प्रतिवेदन को सत्यापित/पुनरीक्षण करेगा तथा अनुमोदित/निरस्त करेगा जो भी लागू हो
  8. ई-दाखिलीकरण प्रबंधन अपलोड दस्तावेजों के आधार पर अस्थाई कानूनी वारिस के तौर पर अथवा स्थाई कानूनी वारिस के तौर पर अनुमोदित कर सकते हैं। एक ई-मेल पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाता हैं।
  9. एक व्यक्ति को तब अस्थाई कानूनी वारिस के तौर पर समझा जाएगा जब व्यक्ति उक्त निर्दिष्ट पांच कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में से किसी को जमा करने पर विफल होता है। एक व्यक्ति को स्थाई कानूनी वारिस के तौर पर समझा जाएगा जब वह निर्दिष्ट पांच कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में से किसी को भी जमा करता है।
  10. अस्थाई कानूनी वारिस को केवल आईटीआर/प्रपत्र को अपलोड करने की स्वीकृति है तथा वह अन्य समस्त सेवाओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगा जिसमें सीए को मृतक की ओर से अंकेक्षण प्रपत्र (आईटीआर को छोड़कर) जमा करना शामिल हैं।
  11. स्थाई कानूनी वारिस मृतक के संबंध में आयकर विवरणी/प्रपत्र, आयकर विवरणी/प्रपत्र की स्थिति देखें, आईटीआर-V पावती तथा ई-दाखिल विवरणी/प्रपत्र की अन्य दाखिल स्थिति को दाखिल कर सकते हैं।
यहां कानूनी वारिस के तौर पर पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है


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