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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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प्रतिदाय पुन: निगर्मन के लिए प्रतिवेदन कैसे करें (प्रतिदाय विफलता की स्थिति में)

प्रतिदाय पुन: निगर्मन के लिए प्रतिवेदन के लिए, कृपया निम्न चरणों का अनुसरण करें

  1. यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि/निगमन तिथि तथा कैपचा के साथ ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन करें
  2. मेरा खाता पर जाएं तथा "प्रतिदाय पुन: निगर्मन प्रतिवेदन" पर क्लिक करें
  3. पैन, निर्धारण वर्ष, सीपीसी प्रेषण संदर्भ संख्या, प्रतिदाय क्रम संख्या (143(1) सूचना आदेश पर उपलब्ध) भरें तथा 'मान्यकरण' बटन पर क्लिक करें
  4. मान्यकरण के पश्चात्, करदाता विकल्प से प्रतिदाय पुन: निगर्मन का चयन कर सकते हैं
    प्रतिदाय पुन:निगर्मन की दो विधियां निम्नानुसार हैं :
    • ईसीएस
    • कागज (चेक) द्वारा
  5. करदाता "क्या आप बैंक खाता विवरण को अद्यतन करना चाहते हैं," शीर्षक के अंतर्गत विकल्पों द्वारा बैंक खाता विवरण को अद्यतन कर सकते हैं ?
    "यदि करदाता हां का विकल्प चुनते हैं तो करदाता को अतिरिक्त क्षेत्र अर्थात् बैंक खाता संख्या, खाते का प्रकार तथा आईएफएससी कोड/एमआईसीआर कोड" के विवरण को भरना होगा
  6. करदाता पते का चयन कर सकता हें जिसके लिए चेक ड्रापडाउन श्रेणी के अंतर्गत भेजा जाना हैं
    • यदि करदाता 'आईटीआर पता' चुनता है तो अपलोड किए गए आईटीआर मुहैया कराया गया पता का प्रयोग किया जाता है
    • यदि करदाता 'स्थाई खाता संख्या पता' चुनता हें तो पैन में मुहैया कराया गया पता का प्रयोग किया जाता है
    • यदि करदाता 'नया पता' चुनता है तो करदाता को प्रदर्शित अतिरिक्त स्थान पर विवरण को दाखिल करना होता है
  7. करदाता विवरण को मान्यकृत करने के लिए "जमा करें" पर क्लिक करे
    सफल मान्यकरण पर, करदाता को सफल होने का संदेश प्राप्त होगा
यहां करदाता द्वारा पुन: निगर्मन की प्रक्रिया समाप्त होती हैं


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