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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण विवरण > ऑनलाइन दाखिलीकरण

चरण - I

https://www.protean-tinpan.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html में अधिसूचित की गई है।​

चरण - II

आंकड़ा फाइल फार्मेट के अनुसार ई-टीडीएस/ई-टीसीएस विवरणी फाइल के नाम एक्सटेंशन के रूप में 'टीएक्सटी' सहित सही एएससीआईआई फार्मेट में तैयार की जानी है। ई-टीडीएस/ई-टीसीएस विवरणी राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्षागार लिमिटेड अथवा किसी अन्य थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर द्वारा मुहैया कराई गई विवरणी प्रस्तुति उपयोगिता का प्रयोग कर तैयार की जा सकती है।

चरण - III

एक बार फाइल के फार्मेट के अनुसार तैयार होने पर, इसे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा मुहैया कराए गए फाइल मान्यकरण उपयोगिता का प्रयोग करते हुए सत्यापित किया जाना चाहिए।

चरण - IV

यदि फाइल में कोई त्रुटि होती है तो एफयूवी त्रुटि की सूचना देगा, त्रुटि को सुधारेगा तथा एफयूवी के माध्यम से पुन: फाइल को सत्यापित करेगा।

चरण - V

उत्सर्जित .fvu फाइल को या तो कर सूचना तंत्र-सुविधा केंद्र पर जमा किया जा सकता है अथवा https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ वेबसाइट पर अपलोडिड किया जा सकता है।


टीडीएस/टीसीएस के ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए, https://www.protean-tinpan.com/ पर टैन का पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।



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