प्रपत्र 16ख :
ट्रेसेस करदाता के तौर पर ट्रेसेस पर पंजीकरण के पश्चात् प्रपत्र 16ख डाउनलोड करने के लिए अचल संपत्ति के खरीददार को सुविधा देती है। संपत्ति का खरीददार को सरकार के साथ जमा की गई तथा टीडीएस कटौती के संबंध में संपत्ति के विक्रेता को प्रपत्र 16ख जारी करना आपेक्षित है। यूजर को पैन के आधार पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
कटौतीकर्ता ट्रेसेस में लॉग इन करें
डाउनलोड टैब पर जाएं
प्रपत्र 16 का चयन करें
विवरण भरें तथा जाएं पर क्लिक करें
विवरण सत्यापित करें और अनुरोध जमा करें पर क्लिक करें
डाउनलोड पर जाएं और अनुरोधित डाउनलोड पर क्लिक करें
अनुरोध नंबर डालें, अनुरोध देखने के लिए क्लिक करें और प्रमाणपत्र को डाउनलोड करें