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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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टैन /टीडीएस>ऑनलाइन आवेदन

 

चरण - I

https://tin.tin.nsdl.com/tan/index.html पर जाएं तथा "टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन (प्रपत्र 49ख)" का चयन करें अथवा यहां क्लिक करें

चरण - II

ड्राप डाउन मैन्यू से डिडक्टर की श्रेणी का चयन करें तथा "चयन बटन" पर क्लिक करें;

चरण - III

प्रपत्र पर आपेक्षित विवरणों को भरें (समस्त अनिवार्य कोष्ठक भरें (* के साथ चिन्हित));

चरण - IV

यदि आवेदक जमा किए गए आंकड़े किसी प्रारूप स्तरीय मान्यकरण में विफल होता है तो प्रतिवेदन दर्शाते हुए त्रुटि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

चरण - V

प्रपत्र को त्रुटि संशोधन के पश्चात् पुन: जमा किए जाने की आवश्यकता है

चरण - VI

यदि प्रपत्र स्तरीय त्रुटि मौजूद नहीं होती तो आवेदक द्वारा दाखिल किए गए आंकडे़ सहित एक पुष्टि स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

चरण - VII

यदि आवेदक को पुष्टि स्क्रीन में प्रदर्शित आंकड़ें में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो संपादित विकल्प का चयन किया जा सकता है।

चरण - VIII

यदि प्रदर्शित स्क्रीन सही होती है तो आवेदक को पुष्ट विकल्प का चयन करना चाहिए।

चरण - IX

शुल्क (डीडी अथवा चेक को छोड़कर भुगतान की विधि की स्थिति में) के सफल भुगतान पर एक पावती पर्ची उत्पन्न होगी

चरण - X आवेदक को पावती को सुरक्षित रखना तथा प्रिंट करना होगा तथा प्रोटेन (पहले एनएसडीएल ई-गवर्नेंस के तौर पर ज्ञात) को आपेक्षित दस्तावेजों सहित भेजना होगा

 

प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

चौथी मंजिल, सफायर चेम्बर्स,

बानेर रोड,

बानेर पुणे - 411015

 

लिफाफे पर 'टैन के लिए आवेदन - पावती संख्या' (उदाहरण 'आवेदन टैन - 88301020000244') अंकित करना चाहिए।



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