स्थाई खाता संख्या - ऑनलाइन आवेदन
पैन के नए आवंटन के लिए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। पैन डाटा में परिवर्तन अथवा संशोधन के लिए प्रतिवेदन अथवा पैन कार्ड (मौजूदा पैन के लिए) के पुन: प्रिंट के लिए प्रतिवेदन भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन या तो प्रोटेन (पहले एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) के पोर्टल ( https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html) या यूटीआईटीएसएस के पोर्टल (https://www.pan.utiitsl.com/PAN/) या त्वरित ई-पैन आयकर ई-दाख़िलीकरण पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय पते पर पैन का आवेदन शुल्क रू. 91 (वस्तु एवं सेवा कर के बिना) तथा विदेशी पते पर पैन का आवेदन शुल्क रू. 862 (वस्तु एवं सेवा कर के बिना) है। आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेटिड/ डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। एक बार प्रपत्र तथा भुगतान जमा होने पर आवेदक को प्रोटेन (पहले एनएसडीएल ई-गवर्नेंस)/यूटीआईटीएसएल को कुरियर/डाक के माध्यम से समर्थित दस्तावेजों को भेजना आवश्यक हैं। आवेदक आधार आधरित ओटीपी का प्रयोग करते हुए ई-सत्यापन भी कर सकता है। केवल दस्तावेजों/ओटीपी सत्यापन की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रोटेन (पहले एनएसडीएल ई-गवर्नेंस)/यूटीआईटीएसएल द्वारा पैन का आवेदन प्रसंस्करित किया जाएगा।
त्वरित ई-पैन के मामले में, पैन पेपरलेस, ऑनलाइन और नि-शुक्ल है। यह सुविधा केवल उन आवेदकों के लिए है जिनके पास यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार नंबर है और जिनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक हैं। इस सेवा के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन ही जारी किया जायेगा जोकि एक वैध पैन माना जायेगा।
नए पैन के लिए, व्यक्ति तथा हिंदु अविभाजित परिवार आवेदकों की स्थिति में, यदि पत्राचार पता कार्यालय के तौर पर चयनित किया जाता है तो आवासीय पते के प्रमाण के साथ कार्यालयीन पते का प्रमाण प्रभावी तिथि 1 नवंबर 2009 को अथवा पश्चात् किए गए आवेदन प्रोटेन (पहले एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) को जमा किये जाने हैं
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