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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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स्रोत पर कर कटौती पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

[वित्त अधिनियम, 2023 तक संशोधित]​
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अस्वीकरण:: उपरोक्त अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सूचना उद्देश्यों के लिए हैं, ताकि जनता को सूचना तक त्वरित और आसान पहुंच प्राप्त हो सके, और कानूनी दस्तावेज होने का तात्पर्य नहीं है। आयकर विभाग इस वेबसाइट में निहित जानकारी, पाठ, ग्राफिक्स, लिंक या अन्य वस्तुओं की सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। आयकर विभाग बिना किसी सूचना के किसी भी समय सामग्री, या उसमें वर्णित जानकारी में परिवर्तन कर सकता है। क्या कहा गया है और प्रासंगिक अधिनियम, नियम, विनियम, नीति वक्तव्य, आदि में क्या कहा गया है, के बीच किसी भी भिन्नता के मामले में, बाद वाला मान्य होगा.... और पढ़ें​​​​​



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