फार्म संख्या.:आ.क.वि.-1 - सहज
भारतीय आयकर विवरणी [50 लाख रुपये तक कुल आय वाले निवासी (साधारण निवासी नहीं होने के अलावा), वेतन, एकल गृह सम्पति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) और 5 हजार रुपये तक की कृषि से आय वाले व्यष्टटकों के लिए [ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है ..
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-2
व्यष्टिको और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-3
कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियो और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-4 सुगम
भारतीय आयकर विवरणी [50 लाख रुपये तक कुल आय वाले निवासी व्यष्टटकों, एचयूएफ और फर्मो (एलएलपी के अलावा) और वयवसाय और पेशे से है, जिसकी गणना धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के अधीन की जाती है। [ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है .......
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-5
(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आईटीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-6
धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-7
उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी है, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139 (4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है
फार्म संख्या.:आईटीआर- V
जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित नहीं की गई है
फार्म संख्या.:भारतीय आयकर विवरणी पावती
जहां आयकर विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया गया है, और सत्यापित किया गया है
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-यू
वक्तियो के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस महीने के भीतर आये को अघतन करने के लिए