15 सितम्बर 2025 -सरकारी ग्राहकं द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां अगस्त, 2025 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस को चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो
निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किश्त
लेनदेन जिसमें ग्राहक कोड को अगस्त, 2025 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद संशोधित किया गया हो, के संबंध में शेयर बाजार द्वारा प्रपत्र सं.3 खख में विवरण की प्रस्तुति के लिए नियत तिथि
कर आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी, निम्नलिखित के अलावा सभी करदाताओं के लिए (क) निगमित करदाता या; (ख) गैर-निगमित करदाता (जिनकी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है) या (ग) किसी फर्म का साझेदार जिसके खातों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है या ऐसे साझेदार का पति/पत्नी यदि धारा 5क के प्रावधान लागू होते हैं या (घ) कोई करदाता जिसे धारा 92ड़ के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
ध्यान दें: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है
नियम 5घ, 5ड़ और 5च के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा दिया गया विवरण (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2025 है)*
* दिनांक 27-05-2025 के परिपत्र संख्या 06/2025 के अनुसार, कर आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी की प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरण जमा करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
पेटेंटधारी निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के अंतर्गत कटौती का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
धारा 89 के अंतर्गत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
धारा 115खकग के अंतर्गत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकघ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकड़ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी या बीओआई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति पर धारा 45(4) के तहत कर योग्य पूंजीगत लाभ के आरोपण का विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी या बीओआई को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है
रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथक के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति (संयुक्त लेखक सहित) द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है