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आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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पूरे वर्ष का कैलेंडर

जनवरी 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
12345
67
7 जनवरी 2025 -

दिसंबर, 2024 महीने के लिए कर कटौती [धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194ड या धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा)]या एकत्रीकरण को जमा करने की देय तिथि। हालांकि, सरकारी कार्यालय द्वारा काटी/एकत्रित की गई समस्त राशि उसी दिन केंद्र सरकार को जमा की जाएगी जिस दिन कर का भुगतान आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना किया गया है


अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए टीडीएस को जमा करने की नियत तिथि जब निर्धारण अधिकारी ने धारा 192, धारा 194क, धारा 194घ या धारा 194ज के अंतर्गत टीडीएस को त्रैमासिक तौर पर जमा करने की अनुमति दी हो

89101112
1314
14 जनवरी 2025 -

नंबवर 2024 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


नंबवर 2024 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


नंबवर 2024 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


नंबवर, 2024 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि

15
15 जनवरी 2025 -

सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां दिसंबर, 2024 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो।


31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा टीसीएस का त्रैमासिक ब्यौरा


दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रपत्र सं. 15गग में विदेशी प्रेषण (प्राधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए) के संदर्भ में त्रैमासिक विवरण


दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज को प्रस्तुत करने की देय तिथि


31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए नियम 114ककख (निर्दिष्ट फंड द्वारा) के अंतर्गत प्रपत्र 49खक में विवरणी की प्रस्तुति


निवासी व्यक्तियों के लिए निर्धारण वर्ष 2024-25 हेतु आय की विलंबित/संशोधित विवरणी का दाखिलीकरण (बशर्ते कि निर्धारण 31 दिसंबर, 2024 से पहले पूरा न किया गया हो)


ध्यान दें: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने परिपत्र संख्या 21/2024, दिनांक 31-12-2024 के तहत निवासी व्यक्तियों के मामले में आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आय का विलंबित/संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है।

16171819
20212223242526
27282930
30 जनवरी 2025 -

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के संदर्भ में त्रैमासिक टीसीएस प्रमाणपत्र


दिसंबर, 2024 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


दिसंबर, 2024 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


दिसंबर, 2024 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


दिसंबर, 2024 के महीने में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के संदर्भ में चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि

31
31 जनवरी 2025 -

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा टीसीएस का त्रैमासिक ब्यौरा


31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के संदर्भ में सवाधि जमा पर ब्याज से एक बैंकिंग कंपनी द्वारा कर की गैर-कटौती का त्रैमासिक विवरण


दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संदर्भ में सोवरन वैल्थ फंड द्वारा सूचना


31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संदर्भ में पेंशन फंड द्वारा सूचना

फरवरी 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
12
34567
7 फरवरी 2025 -

जनवरी, 2025 महीने के लिए काटे/जमा किए गए कर को जमा करने की नियत तिथि। हालांकि, सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियों को उसी दिन केंद्र सरकार को जमा की जाएगी जब कर को आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना दिया जाता है।

89
1011121314
14 फरवरी 2025 -

दिसंबर 2024 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


दिसंबर 2024 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


दिसंबर 2024 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


दिसंबर, 2024 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि

15
15 फरवरी 2025 -

सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां जनवरी, 2025 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस को चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो


31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए त्रैमासिक टीडीएस प्रमाणपत्र (वेतन को छोड़कर अन्य भुगतान की कर कटौती के संदर्भ में)

16
17181920212223
2425262728
मार्च 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
12
2 मार्च 2025 -

जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के संदर्भ में चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि

34567
7 मार्च 2025 -

फरवरी, 2025 महीने के लिए काटे/जमा किए गए कर को जमा करने की नियत तिथि। हालांकि, सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियों को उसी दिन केंद्र सरकार को जमा की जाएगी जब कर को आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना दिया जाता है।

89
101112131415
15 मार्च 2025 -

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त


धारा 44कघ/44कघक की अनुमानित योजना के अंतर्गत शामिल निर्धारिती हेतु निर्धारण वर्ष 2025-26 के संदर्भ में पूर्ण अग्रिम कर की राशि के भुगतान की देय तिथि


सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां फरवरी, 2025 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो।

16
17
17 मार्च 2025 -

जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


जनवरी, 2025 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि

181920212223
24252627282930
30 मार्च 2025 -

फरवरी, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


फरवरी, 2025 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


फरवरी, 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


फरवरी, 2025 के महीने में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के संदर्भ में चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि

31
31 मार्च 2025 -

अंतर्राष्ट्रीय समूह जिसकी यह ऐसे समूह की घटक कपंनी है, के संदर्भ में भारत में निवासित एक मूल कंपनी या वैकल्पिक रिर्पोटिंग उद्यम द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 के लिए प्रपत्र सं. 3गड़कघ में राष्ट्र-दर-राष्ट्र रिपोर्ट


अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका यह घटक है, के संबंध में एक घटक उद्यम, भारत में निवासित, द्वारा प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष (मान लीजिए कि प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है) के लिए प्रपत्र सं. 3गड़कघ में राष्ट्र दर राष्ट्र रिपोर्ट की प्रस्तुति यदि मूल कंपनी धारा 286(2) के अंतर्गत रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है या मूल उद्यम उस देश की निवासित कंपनी है जिसके साथ भारत का रिपोर्ट आदि के विनिमय के लिए समझौता नहीं है।


विदेशी कर क्रेडिट का दावा करने के लिए, पिछले वर्ष 2022-23 में कर के लिए प्रस्तावित विदेशी आय और ऐसी आय पर काटे गए या भुगतान किए गए कर का विवरण (प्रपत्र 67) अपलोड करना [यदि आय की विवरणी धारा 139 (1) या धारा 139(4) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया गया हो]


निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आय की विवरणी को नवीनतम विवरणी की प्रस्तुति

अप्रैल 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
123456
7
7 अप्रैल 2025 -

मार्च, 2025 के महीने में खरीदार से फॉर्म 27ग में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना

8910111213
14
14 अप्रैल 2025 -

फरवरी, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


फरवरी, 2025 के महीनें में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


फरवरी, 2025 के महीनें में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


फरवरी, 2025 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि

15
15 अप्रैल 2025 -

​मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रपत्र सं. 15गग में विदेशी प्रेषण (प्राधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए) के संदर्भ में त्रैमासिक विवरण


​लेनदेन जिसमें ग्राहकं कोड को मार्च, 2025 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद संशोधित किया गया हो, के संबंध में एक शेयर बाजार द्वारा प्रपत्र सं. 3खख में विवरण की प्रस्तुति की नियत तिथि


ऐसे लेनेदन जिसमें क्लाइंट कोड को मार्च 2025 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद संशोधित किया गया है, के संबंध में प्राधिकृत संघ द्वारा विवरण की प्रस्तुति की अंतिम तिथि

1617181920
21222324252627
282930
30 अप्रैल 2025 -

​सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां मार्च, 2025 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो।


​मार्च, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​मार्च, 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​मार्च 2025 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के संदर्भ में चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र सं. 60 के ब्यौरे वाले प्रपत्र सं. 61 में एक घोषणापत्र के ई-दाखिलीकरण की नियत तिथि


मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज में प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त घोषणापत्रों की अपलोडिंग की नियत तिथि


​जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए टीडीएस को जमा करने की नियत तिथि जब निर्धारण अधिकारी ने धारा 192, धारा 194क, धारा 194घ या धारा 194ज के अंतर्गत टीडीएस को त्रैमासिक तौर पर जमा करने की अनुमति दी हो


मार्च 2025 के महीने के लिए सरकारी कार्यालय को छोड़कर एक निर्धारिती द्वारा काटे गए कर को जमा करने की अंतिम तिथि


31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संदर्भ में पेंशन फंड द्वारा सूचना


31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संदर्भ में सॉवरन वैल्थ फंड द्वारा सूचना

मई 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
1234
567
7 मई 2025 -

अप्रैल, 2025 महीने के लिए काटे/जमा किए गए कर को जमा करने की नियत तिथि। हालांकि, सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियों को उसी दिन केंद्र सरकार को जमा की जाएगी जब कर को आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना दिया जाता है।


​​अप्रैल, 2025 के महीने में खरीदार से (प्रपत्र 27ग में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना​

891011
12131415
15 मई 2025 -

​मार्च 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


​मार्च 2025 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


​मार्च 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


​मार्च, 2025 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि

​सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां अप्रैल, 2025 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो।


​31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा टीसीएस का त्रैमासिक ब्यौरा


​लेनदेन जिसमें ग्राहकं कोड को अप्रैल, 2025 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद संशोधित किया गया हो, के संबंध में एक शेयर बाजार द्वारा प्रपत्र सं. 3खख में विवरण की प्रस्तुति की नियत तिथि


अप्रैल, 2025 माह के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड संशोधित किए गए लेनदेन के संबंध में मान्यता प्राप्त एसोसिएशन द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि​
161718
19202122232425
2627282930
30 मई 2025 -

​अप्रैल, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​अप्रैल, 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​अप्रैल, 2025 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​अप्रैल 2025 के महीनें में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत काटे गए कर के संदर्भ में चालान-सह-ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तिथि


​वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करना


​पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 285ख के अंतर्गत आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना

31
31 मई 2025 -

​31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा टीडीएस का त्रैमासिक ब्यौरा


​अनुमोदित सेवानिवृत्ति फंड के न्यासियों द्वारा दिए गए अंशदान से कर कटौती की विवरणी


​वित्त वर्ष 2024-25 के संबंध में अधिनियम की धारा 285खक की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाले वित्तीय लेनदेन (प्रपत्र सं. 61क) के विवरण की प्रस्तुति की नियत तिथि


​रिर्पोटिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए धारा 285खक (1)(ट) (प्रपत्र सं. 61ख में) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले रिर्पोटिंग खातों के वार्षिक विवरण के ई-दाखिलीकरण की नियत तिथि


​अनिवासी निवासी व्यक्ति जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रू. 2,50,000 या उससे अधिक के वित्तीय लेनदेन करता है और जिसे कोई पैन आवंटित नहीं किया गया है, की स्थिति में पैन के आवंटन के लिए आवेदन


प्रबंध निदेशक, निदेशक, सहभागी, न्यासी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान अधिकारी या नियम 114(3)(v) में संदर्भित व्यक्ति का अधिकारी या नियम 114(3)(v) में संदर्भित व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाला कोई सक्षम प्राधिकारी और जिसे कोई पैन आवंटित नहीं किया गया, के तौर पर व्यक्ति की स्थिति में पैन के आवंटन के लिए आवेदन


अगले वर्ष या भविष्य में पिछले वर्ष की आय को प्रयोग करने के लिए धारा 11(1) हेतु स्पष्टीकरण के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों को प्रयोग करने के लिए प्रपत्र 9क में आवेदन (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 को या उससे पहले आय की विवरणी को जमा करना आवश्यक होता है)


​धारा 10(21) या धारा 11(1) के अंतर्गत भविष्य के आवेदन के लिए संचित आय को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र सं. 10 में ब्यौरा (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 को या उससे पहले आय की विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक हो)


वित्त वर्ष 2024-25 के संदर्भ में धारा 80छ(5)(iii) या धारा 35(1क)(i) के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले प्रपत्र 10खघ में दान का ब्यौरा


​वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त दान की राशि को निर्दिष्ट करते हुए दानकर्ता को धारा 80छ (5)(ix) या धारा 35(1क)(ii) में संदर्भित प्रपत्र सं. 10खड़ में दान संबंधी प्रमाणपत्र


​शून्य कूपन बांड की अधिसूचना के लिए धारा 2(48) के तहत आवेदन करने वाली कंपनी या फंड द्वारा प्रत्येक वर्ष निवेश की गई राशि को निर्दिष्ट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

जून 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
1
234567
7 जून 2025 -

​मई, 2025 माह के लिए काटे गए/एकत्रित कर को जमा करने की अंतिम तिथि। हालांकि, सरकार के कार्यालय द्वारा कटौती/संग्रहित की गई सभी राशियां केंद्र सरकार के खाते में उसी दिन जमा की जाएंगी, जहां बिना चालान प्रस्तुत किए कर का भुगतान किया गया हो 


​​मई, 2025 के माह में खरीदार से प्राप्त फॉर्म 27ग में घोषणाओं को अपलोड करना​

8
91011121314
14 जून 2025 -

​अप्रैल, 2025 के माह में धारा 194झक के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​अप्रैल, 2025 के माह में धारा 194झख के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​अप्रैल, 2025 के माह में धारा 194ड के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​अप्रैल, 2025 के माह में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि

15
15 जून 2025 -​सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24छ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जहां मई, 2025 माह के लिए बिना चालान प्रस्तुत किए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया गया हो

​मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही टीडीएस प्रमाणपत्र (वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के लिए कटौती किए गए कर के संबंध में)​


​वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किए गए वेतन और कटौती किए गए कर के संबंध में कर्मचारियों को स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र​


​मई, 2025 के माह के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म सं. 3खख में विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ऐसे लेनदेन के संबंध में जिनमें क्लाइंट कोड प्रणाली में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए हैं​


​पिछले वर्ष 2024-25 के लिए निवेश फंड द्वारा अपने यूनिट धारक को भुगतान या क्रेडिट की गई आय का विवरण (फॉर्म सं. 64घ में) प्रस्तुत करना​


​मई, 2025 के माह के लिए मान्यता प्राप्त संघ द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ऐसे लेनदेन के संबंध में जिनमें क्लाइंट कोड प्रणाली में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए हैं


​प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा निवेशकों को वितरित आय का विवरण आयकर विभाग को फॉर्म 64ड़ में वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जो पिछले वर्ष के बाद आता है जिसके दौरान आय वितरित की जाती है। ​


​निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर की पहली किस्त

16171819202122
23242526272829
29 जून 2025 -

​वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी गतिविधियों के संबंध में धारा 9क के तहत पात्र निवेश फंड द्वारा विवरण (फॉर्म सं. 3गड़ट में) ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि


​वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान होने वाले किसी विदेशी कंपनी/संस्था के शेयर या हित के किसी भी हस्तांतरण से संबंधित सूचना का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुतीकरण, जैसा कि धारा 9(1)(झ) के स्पष्टीकरण 5 में संदर्भित है

30
30 जून 2025 -

​मई, 2025 के माह में धारा 194झक के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​मई, 2025 के माह में धारा 194झख के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​मई, 2025 के माह में धारा 194ड के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​मई, 2025 के माह में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर के संबंध में रिटर्न


​31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के संबंध में समय जमा पर ब्याज से बैंकिंग कंपनी द्वारा स्रोत पर कर की गैर-कटौती की तिमाही रिटर्न​


​पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित आय के संबंध में वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) द्वारा यूनिट धारकों को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण (फॉर्म सं. 64ग में)​


​वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिजनेस ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय के विवरण को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। यह विवरण यूनिट धारकों को फॉर्म नं. 64ख में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है​


​वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समकारी लेवी विवरण प्रस्तुत करना​


​वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा वितरित आय से संबंधित वार्षिक विवरण​


​धारा 35घ(2)(क) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यय के विवरण वाला विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आय का रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है)

जुलाई 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
123456
7
7 जुलाई 2025 -

​जून, 2025 के माह के लिए कटौती/संग्रहित किए गए कर को जमा करने की अंतिम तिथि। हालांकि, सरकार के कार्यालय द्वारा कटौती/संग्रहित की गई सभी राशियां केंद्र सरकार के खाते में उसी दिन जमा की जाएंगी, जहां बिना चालान प्रस्तुत किए कर का भुगतान किया गया हो


​अप्रैल 2025 से जून 2025 तक की अवधि के लिए टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि, जब आकलन अधिकारी ने धारा 192, धारा 192क, धारा 194घ या धारा 194ज के अंतर्गत टीडीएस की तिमाही जमा की अनुमति दी है


​​जून, 2025 के माह में खरीदार से प्राप्त फॉर्म 27ग में घोषणाओं को अपलोड करना​

8910111213
1415
15 जुलाई 2025 -

​मई, 2025 के माह में धारा 194झक के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​मई, 2025 के माह में धारा 194झख के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​मई, 2025 के माह में धारा 194ड के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​मई, 2025 के माह में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए विदेशी प्रेषण के संबंध में तिमाही विवरण (अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किया जाना) फॉर्म सं. 15गग में


​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीसीएस का तिमाही विवरण


​जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्तकर्ताओं से फॉर्म सं. 15छ/15ज में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना​


​जून, 2025 के माह के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म सं. 3खख में विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ऐसे लेनदेन के संबंध में जिनमें क्लाइंट कोड प्रणाली में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए हैं


​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए विदेशी प्रेषण के संबंध में तिमाही विवरण (आईएफएससी इकाई द्वारा) प्रस्तुत करना​


​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नियम 114ककख (निर्दिष्ट फंड द्वारा) के तहत विवरण प्रस्तुत करना​


​सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24छ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जहां जून, 2025 माह के लिए बिना चालान प्रस्तुत किए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया गया हो​


​जून, 2025 के माह के लिए मान्यता प्राप्त संघ द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ऐसे लेनदेन के संबंध में जिनमें क्लाइंट कोड प्रणाली में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए हैं

1617181920
21222324252627
282930
30 जुलाई 2025 -

​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए कर के संबंध में तिमाही टीसीएस प्रमाणपत्र


​जून, 2025 के माह के लिए धारा 194झक के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 के माह के लिए धारा 194झख के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 के माह के लिए धारा 194ड के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 के माह में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

31
31 जुलाई 2025 -

​पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कटौती की राशि का सही दावा किया गया है, यह प्रमाणित करने वाले फॉर्म सं. 10गगच में चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत करना​


​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का तिमाही विवरण​


आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आय का रिटर्न सभी करदाताओं के लिए, इनके अलावा (क) कॉर्पोरेट-करदाता या (ख) गैर-कॉर्पोरेट करदाता (जिनके खाता बहियों का लेखा-परीक्षण आवश्यक है) या (ग) फर्म के साझेदार जिनके खातों का लेखा-परीक्षण आवश्यक है या ऐसे साझेदार का जीवनसाथी यदि धारा 5क के प्रावधान लागू होते हैं या (घ) ऐसा करदाता जिसे धारा 194ड़ के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है

ध्यान दें : निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।


​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के संबंध में समय जमा पर ब्याज से बैंकिंग कंपनी द्वारा स्रोत पर कर की गैर-कटौती की तिमाही रिटर्न


​वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा नियम 5घ, 5ङ और 5च द्वारा आवश्यक विवरण (यदि आय के रिटर्न को जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025* है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा फॉर्म 10खखख में सूचना​


​जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा फॉर्म II में सूचना​


​भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों से प्राप्त फंड के विवरण की रिपोर्टिंग (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश फंड के माध्यम से) (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


धारा 80थथख के अंतर्गत रॉयल्टी आय के संबंध में कटौती का दावा करने वाले लेखक (संयुक्त लेखक सहित) होने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले पेटेंटधारक होने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


धारा 89 के अंतर्गत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​निकासी या मोचन के समय अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


धारा 115खकग के अंतर्गत नए कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकघ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था के लिए विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकड़ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था के लिए विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​धारा 45(4) के अंतर्गत कर योग्य पूंजी लाभ के पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी, या बीओआई के पास बचे पूंजी संपत्ति को करोबारी विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी, या बीओआई को 31 जुलाई, 2025* तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।


​पिछले वर्ष 2024-25 के लिए फंड मैनेजर को पात्र निवेश फंड द्वारा भुगतान किए गए पारिश्रमिक के आर्म्स लेंथ प्राइस से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट जमा करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)

* निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

अगस्त 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
123
4567
7 अगस्त 2025 -

​जुलाई, 2025 के माह के लिए कटौती/संग्रहित किए गए कर को जमा करने की अंतिम तिथि। हालांकि, सरकार के कार्यालय द्वारा कटौती/संग्रहित की गई सभी राशियां केंद्र सरकार के खाते में उसी दिन जमा की जाएंगी, जहां बिना चालान प्रस्तुत किए कर का भुगतान किया गया हो


​​जुलाई, 2025 के माह में खरीदार से प्राप्त फॉर्म 27ग में घोषणाओं को अपलोड करना​

8910
11121314
14 अगस्त 2025 -

​जून, 2025 के माह में धारा 194झक के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 के माह में धारा 194झख के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 के माह में धारा 194ड के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​जून, 2025 के माह में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत कटौती किए गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि


​सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24छ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जहां जुलाई, 2025 माह के लिए बिना चालान प्रस्तुत किए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया गया हो

15
15 अगस्त 2025 -

​जुलाई, 2025 के माह के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म सं. 3खख में विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ऐसे लेनदेन के संबंध में जिनमें क्लाइंट कोड प्रणाली में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए हैं


​30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही टीडीएस प्रमाणपत्र (वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के लिए कटौती किए गए कर के संबंध में)​


​जुलाई, 2025 के माह के लिए मान्यता प्राप्त संघ द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ऐसे लेनदेन के संबंध में जिनमें क्लाइंट कोड प्रणाली में पंजीकरण के बाद संशोधित किए गए हैं​

1617
18192021222324
252627282930
30 अगस्त 2025 -

​जुलाई, 2025 के माह के लिए धारा धारा 194झक के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​जुलाई, 2025 के माह के लिए धारा 194ड के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​जुलाई, 2025 के माह के लिए धारा 194झख के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


​जुलाई, 2025 के माह में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के अंतर्गत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि


धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9क में आवेदन, पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में लागू करने के लिए (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)।

31
31 अगस्त 2025 -

धारा 10(21) या धारा 11(1) के अंतर्गत भविष्य में प्रयोग के लिए आय संचय हेतु फॉर्म संख्या 10 में विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आय का रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है)

सितम्बर 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
1234567
7 सितम्बर 2025 -

​अगस्त, 2025 महीने के लिए काटे/जमा किए गए कर को संगृह करने की नियत तिथि। हालांकि, सरकारी कार्यालय द्वारा काटी संगृह गई सभी राशियों को उसी दिन केंद्र सरकार को जमा की जाएगी जब कर को आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना दिया जाता है।​


​अगस्त, 2025 के महीने में क्रेता से फॉर्म 27ग में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना​​

891011121314
14 सितम्बर 2025 -

​जुलाई, 2025 के महीने में धारा 194झक के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि


​​जुलाई 2025 के महीने में धारा 194झख के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि​


​​जुलाई 2025 के महीने में धारा 194ड के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि​


​जुलाई 2025 के महीने में धारा 194ध (विशिष्ट व्यक्ति) के अंतर्गत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने की नियत तिथि​

15
15 सितम्बर 2025 -

​सरकारी ग्राहकं द्वारा प्रपत्र 24छ की प्रस्तुति की नियत तिथि जहां अगस्त, 2025 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस को चालान की प्रस्तुति के बिना दिया गया हो​


​निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किश्त​


​लेनदेन जिसमें ग्राहक कोड को अगस्त, 2025 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद संशोधित किया गया हो, के संबंध में शेयर बाजार द्वारा प्रपत्र सं.3 खख में विवरण की प्रस्तुति के लिए नियत तिथि​


​​कर आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी, निम्नलिखित के अलावा सभी करदाताओं के लिए (क) निगमित करदाता या; (ख) गैर-निगमित करदाता (जिनकी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है) या (ग) किसी फर्म का साझेदार जिसके खातों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है या ऐसे साझेदार का पति/पत्नी यदि धारा 5क के प्रावधान लागू होते हैं या (घ) कोई करदाता जिसे धारा 92ड़ के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ध्यान दें: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है



​​​नियम 5घ, 5ड़ और 5च के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा दिया गया विवरण (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2025 है)*
* दिनांक 27-05-2025 के परिपत्र संख्या 06/2025 के अनुसार, कर आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​​भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी की प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)*

* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)*

* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरण जमा करना आवश्यक है)*

* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​पेटेंटधारी निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के अंतर्गत कटौती का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*


* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​​धारा 89 के अंतर्गत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*


* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*

* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​धारा 115खकग के अंतर्गत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*


* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​​​सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकघ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*


* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकड़ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)*​


* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी या बीओआई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति पर धारा 45(4) के तहत कर योग्य पूंजीगत लाभ के आरोपण का विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी या बीओआई को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है



​​​रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथक के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति (संयुक्त लेखक सहित) द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 जुलाई, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)

* आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को परिपत्र संख्या 06/2025, दिनांक 27-05-2025 के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। तदनुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की नियत तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है


16
16 सितम्बर 2025 -

सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकङ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने का विकल्प चुनना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


(क) कार्पोरेट निर्धारिती या (ख) गैर-कार्पोरेट निर्धारिती (जिनके बही खातों की लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है) या (ग) एक फर्म जिसके खाते लेखा परीक्षा किए जाने आवश्यक है, का कार्यरत सहभागी या ऐसे सांझेदार का जीवनसाथी यदि धारा 5क के प्रावधान लागू होते हो या (घ) एक निर्धारिती जिसे धारा 92ड़ के अंतर्गत रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आवश्यक है, के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आय की वार्षिक विवरणी


टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है।


वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा विवरण जैसा नियम 5घ, 5ड़ और 5च द्वारा आवश्यक है (यदि आय की विवरण को जमा करने की तिथि 31 जुलार्इ, 2025 है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरण की रिपोर्टिंग (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


पेटेंटधारक निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के अंतर्गत कटौती का दावा करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


धारा 89 के अंतर्गत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से अर्जित आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


धारा 115खकग के अंतर्गत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकघ के अंतर्गत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने का विकल्प चुनना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।


रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथख के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति (संयुक्त लेखक सहित) द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 जुलाई, 2025 तक आय की विवरणी जमा करना आवश्यक है)*


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।

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30 सितम्बर 2025 -

अगस्त, 2025 में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


एक कार्पोरेट निर्धारिती या गैर-कार्पोरेट निर्धारिती (जिसे 31 अक्टूबर, 2025 को आय की अपनी विवरणी को जमा करना आवश्यक है) के मामले में निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए धारा 44कख के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को दाखिल करने की नियत तिथि


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में लागू करने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए प्रपत्र 9क में आवेदन (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत भविष्य में आवेदन हेतु आय संचय हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र संख्या 10 में विवरण (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा प्रपत्र संख्या 10ख/10खख में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 33कख के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा प्रपत्र 3कग में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 33कखक के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा प्रपत्र 3कघ में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35घ (4) के तहत प्रपत्र संख्या 3कड़ में कंपनी या सहकारी समिति के अलावा किसी करदाता के खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35ड़(6) के तहत प्रपत्र संख्या 3कड़ में कंपनी या सहकारी समिति के अलावा किसी करदाता के खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 35घ(2)(क) के तहत निर्दिष्ट व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


समग्र व्यवसायिक इकाई की बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना से संबंधित अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


प्रपत्र संख्या 10गगच में रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि धारा 80ठक के तहत कटौती की राशि का पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान सही ढंग से दावा किया गया है (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान धारा 80ञञकक के तहत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के दावे को प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के बही लाभ की गणना के लिए धारा 115ञख के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना हेतु धारा 115ञग के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 115फय के खंड (ii) के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


धारा 10(4घ) के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग होने के नाते, निर्दिष्ट निधि द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


धारा 10(23चच) के तहत श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय के वार्षिक विवरण को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए अनिवासी और विदेशी कंपनी द्वारा धारा 44घक के अंतर्गत प्रपत्र 3गङ में लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।

अक्तूबर 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
12345
67
7 अक्तूबर 2025 -

सितंबर 2025 के महीने के लिए कटौती/संग्रहित किए गए कर के जमा करने की नियत तिथि। हालाँकि, सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा कटौती/संग्रहित की गई सभी धनराशियाँ केंद्रीय सरकार के तहत उसी दिन जमा की जाएँगी, जब कर बिना प्रस्तुतीकरण के भुगतान किया जाता है


जुलाई 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के लिए टीडीएस जमा करने की नियत तिथि जब आकलन अधिकारी ने धारा 192, 194क, 194घ या 194ज के तहत टीडीएस के त्रैमासिक जमा की अनुमति दी है


सितंबर 2025 के महीने में खरीदार से प्राप्त प्रपत्र 27ग में घोषणाओं का अपलोड करना

89101112
131415
15 अक्तूबर 2025 -

सितंबर, 2025 के महीने के लिए जहां टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है, वहां सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 के महीने में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 के महीने में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 के महीने में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


अगस्त, 2025 के महीने में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा किए गए टीसीएस का तिमाही विवरण


सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्रपत्र संख्या 15छ/15ज में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाएँ अपलोड करें


उन लेन-देन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रपत्र संख्या 3खख में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जिसमें सितंबर, 2025 के महीने के लिए प्रणाली में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया था।


30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान किए गए विदेशी प्रेषण के संबंध में त्रैमासिक विवरण (एक अधिकृत व्यापारी द्वारा) प्रस्तुत करना


30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान किए गए विदेशी प्रेषण के संबंध में त्रैमासिक विवरण (आईएफएससी इकाई द्वारा) प्रस्तुत करना


30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए नियम 114ककख (निर्दिष्ट निधि द्वारा) के तहत विवरण प्रस्तुत करना

16171819
20212223242526
27282930
30 अक्तूबर 2025 -

सितंबर, 2025 के महीने में धारा 194-झक के तहत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 में धारा 194-झख के तहत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 में धारा 194ड के तहत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत कटौती किए गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही टीसीएस प्रमाणपत्र (किसी भी व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए कर के संबंध में)

31
31 अक्तूबर 2025 -

भारत में निवासरत एक नामित घटक इकाई द्वारा अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए लेखा वर्ष 2024-25 के संबंध में प्रपत्र संख्या 3गड़कख में सूचना देना


सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण


धारा 35 (2कक) के तहत प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रमों के संबंध में वार्षिक अंकेक्षण किए गए खातों को प्रस्तुत करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा सावधि जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती न करने की त्रैमासिक विवरणी


1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 के दौरान प्राप्त प्रपत्र संख्या 60 की घोषणाओं की प्रतियाँ संबंधित निदेशक/संयुक्त निदेशक को भेजी जानी हैं


आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि यदि करदाता (जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नहीं है) (क) निगमित-करदाता है या (ख) गैर-निगमित करदाता है (जिसकी खाता पुस्तकों का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है)


उस आकलन वर्ष 2025-26 के लिए धारा 44कख के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट, जहाँ करदाता को धारा 92ड़ के तहत अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है।


अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में प्रपत्र 3गड़ख में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट


निधि प्रबंधक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अनुमानित मूल्य के संबंध में पात्र निवेश निधि द्वारा रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 3गड़ञ में) ई-फाइलिंग की नियत तिथि (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


नियम 5घ, 5ड़ और 5च के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा दिया गया विवरण (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)


यदि कंपनी धारा 35 (2कख) के तहत भारित कटौती के लिए पात्र है, तो सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करें [यदि कंपनी का कोई अंतरराष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन नहीं है]


सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के लिए पेंशन निधि द्वारा प्रपत्र 10खखख में सूचना


सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संबंध में सार्वभौमिक संपदा कोष द्वारा प्रपत्र II में सूचना प्रस्तुत करना


आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 12कख के तहत पंजीकृत या धारा (23ग) (iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत अनुमोदित किसी न्यास या संस्था द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना


श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि द्वारा धारा 10(23चच) के तहत छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 10(23चच) के तहत श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय के वार्षिक विवरण को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


चुनावी न्यास द्वारा इसके अनुलग्नक का हिस्सा बनने वाले विवरणों के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना


रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा लेखक (संयुक्त लेखक सहित) होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंटधारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


प्रपत्र संख्या 10गगच में चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कटौती की राशि का सही ढंग से दावा किया गया है। (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी की प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


किसी घरेलू कंपनी द्वारा धारा 115खक के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने का विकल्प चुनना (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)


धारा 115खकक के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)


धारा 115खकख(1) के तहत घरेलू कंपनी द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि प्रथम आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है)


सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकघ के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


सहकारी समिति द्वारा धारा 115खकड़ के तहत वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 115कघ के तहत रियायती दर पर कर योग्य आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 10(4घ) के तहत छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी या बीओआई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति पर धारा 45(4) के तहत कर योग्य पूंजीगत लाभ के आरोपण का विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी या बीओआई को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 10(4घ) के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग होने के नाते, निर्दिष्ट निधि द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


धारा 115खकग के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 33कखक के तहत कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा प्रपत्र 3कघ में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35घ(4) के तहत प्रपत्र संख्या 3कङ में कंपनी या सहकारी समिति के अलावा किसी निर्धारिती के खातों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


प्रथम वर्ष के लिए प्रपत्र 3कड़ में अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35घ के तहत कटौती का दावा किया गया है (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 35घ(2)(क) के तहत निर्दिष्ट व्यय के ब्यौरे वाले विवरण प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा विवरणप्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए अनिवासी और विदेशी कंपनी द्वारा धारा 44घक के तहत प्रपत्र 3गङ में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान समग्र व्यवसायिक इकाई की बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान धारा 80ञञकक के तहत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के दावे को प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के बही लाभ की गणना के लिए धारा 115ञख के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना करने के लिए धारा 115ञग के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 115फब के खंड (ii) के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो एक पात्र निवेश निधि द्वारा निधि प्रबंधक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के निष्पक्ष बाजार मूल्य से संबंधित हो


किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रपत्र संख्या 10ख/10खख में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 33कख के तहत कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा प्रपत्र 3कग में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


पिछले वर्ष 2024-25 के लिए धारा 35ङ(6) के तहत प्रपत्र संख्या 3कङ में कंपनी या सहकारी समिति के अलावा किसी निर्धारिती के खातों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


मंद बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।


प्रपत्र संख्या 10गगच में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि धारा 80ठक के अंतर्गत कटौती की राशि का दावा पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान सही ढंग से किया गया है (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2025 को आय की विवरणी जमा करना आवश्यक हो)


टिप्पणी : परिपत्र संख्या 14/2025, दिनांक 25-09-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30-09-2025 से बढ़ाकर 31-10-2025 कर दी गई है।

नवम्बर 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
12
34567
7 नवम्बर 2025 -

अक्टूबर 2025 के महीने के लिए कटौती/संग्रहित किए गए कर के जमा करने की नियत तिथि। हालाँकि, सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा कटौती/संग्रहित की गई सभी धनराशियाँ केंद्रीय सरकार के तहत उसी दिन जमा की जाएँगी जब कर बिना चालान प्रस्तुत किए भुगतान किया जाता है


अक्टूबर 2025 के महीने में क्रेता से प्राप्त प्रपत्र 27ग में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना

89
1011121314
14 नवम्बर 2025 -

सितंबर, 2025 के महीने में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 के महीने में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 के महीने में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


सितंबर, 2025 में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि

15
15 नवम्बर 2025 -

30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही टीडीएस प्रमाणपत्र (वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के लिए काटे गए कर के संबंध में)


अक्टूबर, 2025 के महीने के लिए जहां टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है, वहां सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ प्रस्तुत करने की नियत तिथि


लेन-देन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रपत्र संख्या 3खख में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जिसमें अक्टूबर, 2025 के महीने के लिए प्रणाली में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया था


किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा लेनदेन के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि जिसमें अक्टूबर, 2025 माह के लिए प्रणाली में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया था

16
17181920212223
24252627282930
30 नवम्बर 2025 -

अक्टूबर, 2025 में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अक्टूबर, 2025 में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अक्टूबर, 2025 में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


अक्टूबर, 2025 में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी, यदि करदाता को धारा 92ड़ के तहत अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन(ओं) से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।


लेखा वर्ष 2024-25 के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समूह की घटक इकाई द्वारा प्रपत्र संख्या 3गड़कक में रिपोर्ट प्रस्तुत करना


पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित आय के संबंध में उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा आय वितरण का विवरण प्रस्तुत करना (प्रपत्र संख्या 64)


प्रपत्र संख्या 3गड़चक प्रस्तुत करके अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के विकल्प का प्रयोग करने की नियत तिथि


प्रपत्र 3गड़चख प्रस्तुत करके निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में सुरक्षित बंदरगाह नियमों के विकल्प का प्रयोग करने की नियत तिथि


यदि कंपनी धारा 35 (2कख) के तहत भारित कटौती के लिए पात्र है, तो सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करना [यदि कंपनी का कोई अंतरराष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन है]।


नियम 5घ, 5ड़ और 5च के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा दिया गया विवरण (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 30 नवंबर, 2025 है)


निधि प्रबंधक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अनुमानित मूल्य के संबंध में पात्र निवेश निधि द्वारा रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 3गड़ञ में) ई-फाइलिंग की नियत तिथि। (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि द्वारा धारा 10(23चच) के तहत छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा लेखक (संयुक्त लेखक सहित) होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।



पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंटधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी की प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


धारा 115खक के तहत घरेलू कंपनी द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 30 नवंबर, 2025 है)


धारा 115खकक के तहत घरेलू कंपनी द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 30 नवंबर, 2025 है)


115खकख(1) के तहत घरेलू कंपनी द्वारा धारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि प्रथम आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि नवंबर 2025 है)


धारा 115खकघ के तहत सहकारी समिति द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 115खकड़ के तहत सहकारी समिति द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि निर्धारिती को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 10(4घ) के तहत छूट प्राप्त आय और धारा 115कघ के तहत कर योग्य आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 115खकग के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)


धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)


निवेशकों को 2024-25 के दौरान वितरित आय के संबंध में प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना


पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी या बीओआई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति पर धारा 45(4) के तहत कर योग्य पूंजीगत लाभ के आरोपण का विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी या बीओआई को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)

दिसम्बर 2025
सोम.मंगल.बुध.गुरु.शुक्र.शनि.रवि.
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7 दिसम्बर 2025 -

नवंबर 2025 के महीने के लिए कटौती/संग्रहित किए गए कर के जमा करने की नियत तिथि। हालाँकि, सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा कटौती/संग्रहित की गई सभी धनराशियाँ केंद्रीय सरकार के तहत उसी दिन जमा की जाएँगी जब कर बिना चालान प्रस्तुत किए भुगतान किया जाता है


नवंबर 2025 के महीने में क्रेता से प्राप्त प्रपत्र 27ग में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना

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15 दिसम्बर 2025 -

नवंबर, 2025 के महीने के लिए जहां टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है, वहां सरकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्र 24छ प्रस्तुत करने की नियत तिथि


आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर की तीसरी किस्त


अक्टूबर, 2025 के महीने में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


अक्टूबर, 2025 के महीने में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


अक्टूबर, 2025 के महीने में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


लेन-देन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रपत्र संख्या 3खख में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जिसमें नवंबर, 2025 के महीने के लिए प्रणाली में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया था


अक्टूबर, 2025 के महीने में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि


लेन-देन के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जिसमें नवंबर, 2025 के महीने के लिए प्रणाली में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया था

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30 दिसम्बर 2025 -

नवंबर, 2025 में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


नवंबर, 2025 में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


नवंबर, 2025 में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि


भारत में निवासी किसी घटक इकाई द्वारा रिपोर्टिंग लेखा वर्ष (यह मानते हुए कि रिपोर्टिंग लेखा वर्ष 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 है) के लिए प्रपत्र संख्या 3गड़कघ में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उस अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में जिसका वह घटक है, यदि मूल इकाई धारा 286 (2) के तहत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है या मूल इकाई ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत का रिपोर्ट आदि के आदान-प्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है।​


नवंबर, 2025 में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि

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31 दिसम्बर 2025 -

सभी करदाताओं के लिए कर आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विलंबित/संशोधित आयकर विवरणी दाखिल करना (बशर्ते कर आकलन 31 दिसंबर, 2025 से पहले पूरा न हुआ हो)



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