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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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कर खाता संख्या/स्रोत पर कर कटौती > स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर कर संग्रहण > संशोधन विवरण

टीडीएस/टीसीएस से संबंधित विवरणी/विवरण परिपूरित तथा सही होने चाहिए। हालांकि, आयकर विभाग 'संशोधित विवरणी/विवरण' को जमा कर मूल विवरणी/विवरण में किसी त्रुटि के संशोधन के लिए प्रक्रिया मुहैया कराई गई हैं।

चरण – I

संशोधन विवरणी को तैयार करने के लिए, www.tdscpc.gov.in पर लॉगिन के पश्चात् पहले समेकित टीडीएस/टीसीएस फाइल को डाउनलोड करें

चरण – II

समेकित टीडीएस/टीसीएस फाइल को इंपोर्ट करें तथा लागू होने वाली श्रेणी के अनुसार संशोधित विवरण को तैयार करें

चरण – III

केवल उन रिकॉर्ड को प्रस्तुत करें जिसे संशोधन की आवश्यकता है;

चरण – IV

नियमित और पिछले सुधार विवरणों की अनंतिम रसीद संख्या भरें

चरण – V

संशोधित विवरण को तैयार करने के पश्चात् इसे प्रपत्र मान्यकरण उपयोगिता (एफवीयू) के माध्यम से मान्यकृत किया जाना है

चरण – VI

टिन-एफसी पर मान्यकृत (.fvu) संसोधन ब्यौरा या एनएसडीएल वेब साइट (www.tin-nsdl.com) के माध्यम से सीधे प्रस्तुत करें



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