साइन इन
x

आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

आगे >
Click to ASK
Click to ASK

​​​​​​

​​

संशोधन के लिए अनुरोध देना

करदाता द्वारा दाखिल विवरणी को आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा संसाधित किया जाएगा और करदाता द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर और आईटीडी के प्रसंस्करण केंद्र पर दिए गए नियमों के आधार पर धारा 143(1) के तहत निर्धारिती को सूचना भेजी जाएगी। यदि करदाता किसी आदेश या सूचना में गलती के सुधार की मांग करना चाहता है, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है, तो करदाता 'धारा 154 के तहत सुधार' की मांग कर सकता है।

  1. ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
  2. ‘सेवा’ मैन्यू पर जाएं और ‘संशोधन’ लिंक पर क्लिक करें
  3. ‘+नए अनुरोध’ पर क्लिक करें
  4. निर्धारण वर्ष को चुनें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें
  5. सूची से ‘अनुरोध प्रकार’ के निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प को चुनें और अनुरोध दर्ज करें
    • • विवरणी पुर्नप्रक्रिया
    • • विवरणी डेटा संशोधन (ऑफलाइन)
    • • कर क्रेडिट असंगति संशोधन

जमा किए गए संशोधन अनुरोध को देखने के लिए :

  1. ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
  2. ‘सेवा’ मैन्यू पर जाएं और ‘संशोधन’ लिंक पर क्लिक करें
  3. आपका संशोधन अनुरोध ‘मेरा अनुरोध टैब’ में दिखाई देगा


​​​