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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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ऑनलाइन कर का भुगतान करें​

चरण 1 :​

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं

चरण 2 :

क्विल लिंक से 'ई-भुगतान कर' को चुनें

चरण 3 :

पैन/टैन डालें और ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर डालें

चरण 4 :

मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें

चरण 5 :

'पैन/टैन' और 'नाम' और के ब्यौरे की पुष्टि करें और जारी रखें पर क्लिक करें

चरण 6 :

उपयुक्त भुगतान यानी 'आयकर', 'ईक्विलाईजेशन लेवी/एसटीटी/सीटीटी या शुल्क/अन्य भुगतान' को चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें

चरण 7 :

'निर्धारण वर्ष' और 'भुगतान का प्रकार' को चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें

चरण 8 :

कर, अधिभार, अधिकर आदि (यदि हो) की राशि दर्ज करें

चरण 9 :

जारी रखें पर क्लिक करें, करदाता को नई स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें भुगतान करने के कई विकल्प जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पर भुगतान, आरटीजीएस/एनईएफ और भुगतान गेटवे जैसे विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे।

चरण 10 :

भुगतान का उचित तरीका चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। यदि करदाता क्रेडिट कार्ड या यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करना चाहता है, तो उसे 'पेमेंट गेटवे' का चयन करना होगा।

चरण 11 :

चालान पर दिखाई देने वाली सभी ब्यौरों को सत्यापित करें और कर का भुगतान करें

चरण 12 :

लेनदेन के सफल समापन पर, भुगतान का चालान (यानी, भुगतान की रसीद) जेनेरेट होगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।



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