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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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अपनी कर खाता संख्या आंकड़े को परिवर्तित करें

 

ऑनलाइन परिवर्तन प्रतिवेदन के लिए चरण

चरण - I ​

https://tin.tin.nsdl.com/tan/index.html पर जाएं तथा टैन आवंटन (टैन परिवर्तन प्रतिवेदन प्रपत्र) के लिए टैन आंकड़ों में परिवर्तन अथवा संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन का चयन करें अथवा यहां क्लिक करें

चरण - II

टैन परिवर्तन प्रतिवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरें तथा प्रपत्र (* के साथ चिन्हित समस्त अनिवार्य कोष्ठकों को भरें) को ऑनलाइन जमा करें तथा उपयुक्त कोष्ठक जहां संशोधन की आवश्यकता हो के बाएं ओर के मार्जिन पर तत्स्थानी कोष्ठक का चयन करें)

चरण - III

यदि आवेदक द्वारा जमा किए गए आंकड़े किसी प्रारूप स्तरीय मान्यकरण में विफल होते हैं तो, एक प्रतिउत्तर दर्शाते हुए त्रुटि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी;

चरण - IV

प्रपत्र को त्रुटि संशोधन के पश्चात् पुन: जमा किए जाने की आवश्यकता है;

चरण - V

यदि प्रपत्र स्तरीय त्रुटि मौजूद नहीं होती तो आवेदक द्वारा भरे गए आंकडे़ सहित एक पुष्टि स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

चरण - VI

यदि आवेदक को पुष्टि स्क्रीन में प्रदर्शित आंकड़े में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो संपादित विकल्प का चयन किया जा सकता है।

चरण - VII

यदि प्रदर्शित स्क्रीन सही होती है तो आवेदक को पुष्ट विकल्प का चयन करना चाहिए।

चरण - VIII

शुल्क (डीडी अथवा चेक को छोड़कर भुगतान की विधि की स्थिति में) के सफल भुगतान पर एक पावती पर्ची उत्पन्न होगी

चरण - IX

आवेदक को पावती को सुरक्षित रखना तथा प्रिंट करना होगा तथा निम्न पते पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को आपेक्षित दस्तावेजों सहित भेजना होगा

प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

चौथी मंजिल, सफायर चेम्बर्स,

बानेर रोड,

बानेर पुणे - 411015

 

टिप्पणी :

1) टैन परिवर्तन प्रतिवेदन केवल तभी 'आवेदक की श्रेणी परिवर्तन' के लिए किया जा सकता है यदि श्रेणी आयकर विभाग (आईटीडी) के टैन डाटाबेस में त्रुटिवश निर्दिष्ट हो। उदाहरण के लिए यदि एबीसी लि. आयकर विभाग के टैन डाटाबेस में 'फर्म' के तौर पर वर्गीकृत हो तो श्रेणी 'कंपनी' जोकि सही श्रेणी है, के तौर पर परिवर्तित हो सकती है।

2) प्रतिवेदन के निरस्त करने की स्थिति में, निरसित किया जाने वाला टैन यहाँ के लिए शीर्ष पर निर्दिष्ट टैन (जो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहा है) के तौर पर नहीं होना चाहिए। आवेदक टैन परिवर्तन प्रतिवदेन प्रपत्र को भरेंगे तथा प्रपत्र को जमा करेंगे।

 



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