विवरण
| टीडीएस दरें (% में) |
1. कंपनी को छोड़कर व्यक्ति की स्थिति में
|
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1.1 जहां व्यक्ति भारत में रहता हो
| |
धारा 192: वेतन का भुगतान
| सामान्य स्लैब दर |
धारा 192क:भविष्य निधि के संचित शेष का भुगतान जो कर्मचारी के हाथो करयोग्य हैं
| 10
|
धारा 193: प्रतिभूतियों पर ब्याज | -
|
क) किसी स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा संस्थापित एक निगम की ओर से जारी राशि के लिए कोई ऋणपत्र या प्रतिभूतियां | 10
|
ख) एक कंपनी द्वारा जारी कोई ऋणपत्र जहां ऐसा ऋणपत्र प्रतिभूति अनुबंध (नियामक) अधिनियम, 1956 (1956 की 42) और उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, के अनुसार एक प्राधिकृत शेयर बाजार पर सूचित है | 10
|
ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति | 10
|
[यानी 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 और 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2018, परिवर्तनशील ब्याज दर वाले बचत पत्र, 2020 (कर-प्रभार्य) अथवा अन्य किसी अधिसूचित प्रतिभूति] |
|
घ) किसी अन्य प्रतिभूति पर ब्याज | 10
|
धारा 194: लाभांश के रूप में आय | 10
|
धारा 194क: “प्रतिभूतियों पर ब्याज” को छोड़कर ब्याज के रूप में आय | 10
|
धारा 194ख:लाटरी या वर्ग पहेली या कार्ड खेल या किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में या किसी भी रूप या प्रकार के जुएं या सट्टे से आय
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय
| 30
30
|
धारा 194खख: घुडदौड़ से जीत के रूप में आय
| 30 |
धारा 194ग: ठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान
|
|
क) एचयूएफ/व्यक्ति | 1 |
ख) अन्य | 2 |
धारा 194घ: बीमा कमीशन
| 5
|
धारा 194घक: जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान
| 2
|
धारा 194ड़ड़: राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा के संदर्भ में भुगतान
| 10
|
धारा 194च: म्यूचुयल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिट की पुर्नखरीद के कारण भुगतान
टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान प्रभावी तिथि 01.10.2024 से लागू नही है
| 20
|
धारा 194छ: लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आदि | 2
|
धारा 194ज: कमीशन या ब्रोकेज | 2
|
धारा 194झ: किराया | |
क) संयंत्र व मशीनरी | 2 |
ख) भूमि या भवन या फर्नीचर या फिटिंग
| 10
|
धारा 194झक: कृषि भूमि को छोड़कर कुछ अचल संपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतान
| 1
|
धारा 194झख: व्यक्ति या एचयूएफ जो कर अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी नहीं है, द्वारा किराये का भुगतान
| 2
|
धारा 194झग: संयुक्त विकास समझौते के अंतर्गत मौद्रिक प्रतिफल का भुगतान | 10
|
धारा 194ञ: पेशेवर या तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क |
|
i) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क हेतु दी गई या दी जाने वाली राशि | 2
|
ii) सिनेमाटोग्राफी फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन हेतु प्रतिफल के रूप में रायल्टी हेतु दी गई या दी जाने वाली राशि | 2
|
iii) अन्य कोई राशि
| 10 |
टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 जून 2017 से टीडीएस की दर 2 प्रतिशत होगी यदि अदाता कॉल सेंटर के संचालन के व्यापार करता है | |
धारा 194ट : निवासी व्यक्ति को देययोग्य यूनिटों के संदर्भ में आय | 10 |
धारा 194ठक: कुछ अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान | 10
|
धारा 194ठखक(1): व्यापारिक न्यास अपने यूनिट धारकों को एसपीवी से प्राप्त हुए या प्राप्त होने वाले ब्याज या इसके द्वारा सीधे खरीदी गई किसी संपत्ति या पट्टे पर देने या किराये पर देने से प्राप्त किसी आय के वितरण के समय कर कटौती करेगा | 10
|
धारा 194ठखख: एक इकाई धारक को एक इकाई देने वाली निवेश कोष [उस आय को छोड़कर जो
धारा 10(23चखख) के अंतर्गत करमुक्त है] | 10
|
धारा 194ठखग: प्रतिभूतिकरण न्यास में किए गए निवेश के संदर्भ में आय (धारा 15ठगक के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट) | 10 |
धारा 194ड : एक ऐसे व्यक्ति या एक एचयूएफ द्वारा घरेलू व्यक्ति को कमीशन (बीमा कमीशन के तौर पर नही), दलाली, अनुबंधीय शुल्क, पेशेवर शुल्क का भुगतान जो धारा 194ग, 194ज या 194ञ के अंतर्गत टीडीएस की कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं है | 2 |
कर को प्रभावी तिथि 01/09/2019 से
धारा 194ड के अंतर्गत काटा जाएगा जब एक वित्त वर्ष के दौरान जमा या दी गई कुल राशि रू. 50 लाख से अधिक हो
| |
धारा 194ढ : बैंकिंग व्यापार या एक डाकघर का कार्य करने वाली सहकारी संस्था, एक बैंकिंग कंपनी में एक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक खाते से पिछले वर्ष के दौरान नगद निकासी |
|
i) 1 करोड़ के अतिरक्त # | 2
|
ii) 20 लाख़ के अतिरक्त * | 2/5
|
*उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष जिसमें नगद निकाला गया के तुरंत पहले के तीन पिछले वर्षों के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) को दाखिल न किया हो और
धारा 139(1) के अंतर्गत आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि समाप्त हो चुकी हो। इस स्थिति के अंतर्गत कर कटौती निम्न की दर पर होगी : |
|
क) नगद में निकाली गई राशि से 2 प्रतिशत यदि निकाली गर्इ कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 20 लाख से अधिक हो |
|
ख) नगद में निकाली गई राशि से 5 प्रतिशत यदि निकाली गई कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 1 करोड़ से अधिक हो | |
# रू. 1 करोड़ की प्रारंभिक सीमा को रू. 3 करोड़ तक बढ़ा दी गई है यदि सहकारी संस्था द्वारा नगद निकासी की गई हो | |
धारा 194-ण : ई-कॉमर्स संचालक द्वारा ई-कॉमर्स भागीदार द्वारा रारशि का भुगतान या क्रेडिट | 0.1
|
धारा 194त - 75 या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बैंक द्वारा कर की कटौती | प्रभावी दर के अनुसार कुल आय पर कर
|
धारा 194थ - रू. 50 लाख से अधिक की कुल राशि के उत्पादों की खरीद के लिए भुगतान | 0.1
|
टिप्पणी : टीडीएस रू. 50 लाख से अधिक की राशि पर कटौतीपूर्ण है |
|
धारा 194द : कर कटौती यदि किसी प्रकार के लाभ या रियायत दी गई हो और ऐसे लाभ/रियायत की कुल राशि रू. 2000 से अधिक हो | 10
|
टिप्पणी : लाभ या रियायत ऐसे निवासी द्वारा एक पेशे को अपनाने या व्यापार करने से अर्जित होना चाहिए |
|
धारा 194ध : वर्चुअल परिसंपित्त के स्थानांतरण पर भुगतान | 1
|
टिप्पणी : निम्नलिखित परिस्थति में इस प्रावधान के अंतर्गत कोई कर कटौती नही की जाएगी : |
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- यदि प्रतिफल किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा देययोग्य है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही है
|
|
- यदि प्रतिफल एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देययोग्य है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक नही है
| |
निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ :
| |
(क) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसकी कुल बिक्री, कुल प्राप्ति या करोबार व्यापार के मामले में रू. 1 करोड़ या पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है जिसे वित्त वर्ष जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किया गया हो |
|
(ख) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसके पास शीर्षक व्यापार या पेशे के लाभ या प्राप्ति के अंतर्गत कोई आय नही है | |
धारा 194न: फर्म के भागीदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज की प्रकृति में किसी भी राशि का भुगतान | 10
|
टिप्पणी: |
|
(1) यह प्रावधान 01-04-2025 से प्रभावी है। | |
(2) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान देय/प्रदान की गई ऐसी कुल राशि ₹20,000 से अधिक नहीं होती है, तो कोई कटौती नहीं की जाएगी। | |
अन्य कोई आय | 10
|
1.2 जहां व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है*- | -
|
धारा 192: वेतन का भुगतान | सामान्य स्लैब दर
|
धारा 192क: भविष्यनिधि के कुल शेष का भुगतान जो एक कर्मचारी के हाथों करयोग्य है | 10
|
धारा 194ख: लाटरी या वर्ग पहेली या कार्ड खेल या किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में या किसी भी रूप या प्रकार के जुएं या सट्टे से आय | 30
|
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय | 30
|
धारा 194खख: घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय | 30
|
धारा 194ड़: अनिवासी खेलकर्मी/खेल संघ को भुगतान | 20
|
धारा 192ड़ड़: राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा के संदर्भ में भुगतान | 10
|
धारा 194च:म्यूचुयल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाई की पुर्नखरीद के कारण भुगतान | 20
|
टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान प्रभावी तिथि 01.10.2024 से लागू नही है |
|
धारा 194छ: लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आदि | 2
|
धारा 194ठख: अवसंरचना ऋण कोष पर ब्याज का भुगतान | 5
|
धारा 194ठखक(2):
धारा 10(23चग)(क) में संदर्भित प्रकार का भुगतान | 5
|
धारा 194ठखक(2): धारा 10(23चग)(ख) में संदर्भित प्रकार का भुगतान | 10
|
धारा 194ठखक(3): व्यवसायिक ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों को
धारा 10(23चगक) में उल्लिखित प्रकृति की राशि का भुगतान | 30
|
धारा 194ठखख : निवेश कोष द्वारा यूनिट धारक को आय का भुगतान [उस आय को छोड़कर जो
धारा 10(23चखख) के अंतर्गत कर-मुक्त है] | 30
|
धारा 194ठखग: प्रतिभूतिकरण न्यास में किए गए निवेश के संबंध में आय (धारा 115नगक के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट) | 10
|
धारा 194ठग: ऋण समझौते या दीर्घकालीन बांड (दीर्घकालीन अवसंरचना बांड सहित) के निगर्मन के रूप में विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशि के संदर्भ में एक भारतीय कंपनी या एक व्यापारिक न्यास द्वारा ब्याज का भुगतान | 5 या 4* या 9** यदि जहां ब्याज आईएफएससी में स्थित प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध दीर्घकालीन बांड या रूपए वाले बांड के संदर्भ में देययोग्य हो
**जहां राशि 01.04.2023 का या उसके बाद दीर्घकालीन बांड या रूपए वाले बांड जारी करते हुए भारत से बाहर से उधार ली जाती है, जो आईएफएससी में स्थित प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध है
|
धारा 194ठघ:एक विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक को भारतीय कंपनी या सरकारी प्रतिभूति के रूपए वाले बांड पर ब्याज का भुगतान | 5
|
धारा 194ढ: किसी बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कार्य में संलग्न सहकारी समिति या डाकघर के साथ किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए एक या एक से अधिक खातों से पिछले वर्ष के दौरान नकद निकासी |
|
i) रु 1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर | 2
|
ii) रु 20 लाख से अधिक की नकद निकासी पर* | 2/5
|
* उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उस पिछले वर्ष से ठीक पहले के तीन आकलन वर्षों के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, जिसमें नकद निकासी की जा रही है, और
धारा 139(1) के अंतर्गत आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कर की कटौती निम्न दरों से की जाएगी: |
|
क) यदि किसी पिछले वर्ष के दौरान नकद निकासी की कुल राशि रु 20 लाख से अधिक है, तो निकाली गई राशि पर 2% की दर से टीडीएस कटेगा; या |
|
ख) यदि किसी पिछले वर्ष के दौरान नकद निकासी की कुल राशि रु 1 करोड़ से अधिक है, तो निकाली गई राशि पर 5% की दर से टीडीएस कटेगा। | |
धारा 194न : फर्म के एक सांझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज के रूप में किसी राशि का भुगतान | 10
|
टिप्पणी | |
(1) यह प्रावधान 01.04.2025 से प्रभावी है |
|
(2) कोई कटौती नही होगी यदि दी गई/देययोग्य कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 20,000 से अधिक न हो। | |
धारा 195: एक अनिवासी को किसी अन्य राशि का भुगतान | -
|
क) एक अनिवासी भारतीय नागरिक द्वारा किए गए निवेश के संदर्भ में आय | 20
|
ख) अनिवासी भारतीय की स्थिति में
धारा 115ड़ में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियों के रूप में आय | 12.5
|
ग)
धारा 112 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ग) के उप-वाक्यांश (iii) में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियों के रूप में आय | 12.5
|
घ) दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में रू. 1,25,000 से अधिक की आय जैसा धारा 112क में संदर्भित है | 12.5
|
ड़)
धारा 111क में संदर्भित अल्पकालीन पूंजी प्राप्तियों के रूप में आय | 20
|
च) दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति के रूप में कोई अन्य आय [वाक्यांश
10(33),
10(36) में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियों के तौर पर नहीं] | 12.5
|
छ) अंतर्राष्टीय वित्त सेवा केंद्र में एक यूनिट से लाभांश के रूप में आय | 10
|
ज) लाभांश के रूप में आय [(छ) को छोड़कर] | 20
|
झ) विदेशी मुद्रा में भारतीय कंपनी या सरकार द्वारा लिए गए उधार या ऋण राशि पर एक भारतीय कंपनी या सरकार द्वारा देययोग्य ब्याज के रूप में आय (
धारा 194ठख या
धारा 194ठग) में संदर्भित ब्याज के रूप में आय के तौर पर नहीं) | 20
|
ञ) सरकार या भारतीय कंपनी के साथ इसके द्वारा किए गए समझौते के अनुसार सरकार या भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य रॉयल्टी के रूप में आय जहां ऐसी रॉयल्टी भारतीय कंपनी हेतु आयकर अधिनियम की
धारा 115क की उप-धारा (1क) के पहले परंतुक में संदर्भित विषय पर किसी बही खाते में कॉपीराइट के संदर्भ में या भारत में एक निवासी व्यक्ति हेतु आयकर अधिनियम की
धारा 115क की उप-धारा (1क) के दूसरे परंतुक में संदर्भित किसी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सभी या किसी अधिकार (एक लाईसेंस लेने सहित) के स्थानांतरण के लिए विचारनीय है | 20
|
ट) सरकार या भारतीय कंपनी के साथ इसके द्वारा किए गए समझौते के अनुसार सरकार या भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य रॉयल्टी ( बिंदु ज के संदर्भित रॉयल्टी के रूप में नहीं) के रूप में आय जहां ऐसा समझौता भारतीय कंपनी के साथ होता है, समझौता केद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होता है और जहां यह उस मामले से संबंधित होता है जो औद्योगिक नीति में शामिल है जो वर्तमान में लागू है जो भारत सरकार की नीति है व समझौता उस पॉलिसी के अनुसार है | 20
|
ठ) सरकार या भारतीय कंपनी के साथ इसके द्वारा किए गए समझौते के अनुसार सरकार या भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय और जहां ऐसा समझौता भारतीय कंपनी के साथ किया हो, समझौता केद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो या जहां यह उस विषय से संबंधित हो जो औद्योगिक नीति में शामिल है जो वर्तमान में लागू है जो भारत सरकार की नीति है व समझौता उस पॉलिसी के अनुसार है | 20
|
ड) अन्य कोई आय | 30
|
धारा 196क : अनिवासी यूनिटों के संदर्भ में आय | 20
|
धारा 196ख:
धारा 115कख (1)(i) में संदर्भित यूनिटों से आय | 10
|
धारा 196ख: धारा 115कख में संदर्भित ईकाईयों के स्थानांतरण पर दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्ति | 12.5
|
धारा 196ग : धारा 115कग में संदर्भित बांड या जीडीआर के संदर्भ में ब्याज या लाभांश के रूप में आय | 10
|
धारा 196ग :
धारा 115कग में संदर्भित बांड या जीडीआर के स्थानांतरण से अर्जित दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्ति | 12.5
|
धारा 196घ: प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय (ऐसी प्रतिभूतियों से उत्पन्न पूंजी प्राप्ति या लाभांश के तौर पर नहीं) | 20
|
टिप्पणी : कर डीटीएए के अंतर्गत प्रदान की गई दर पर काटा जाएगा यदि यह 20 % की मौजूदा टीडीएस दर से कम होता हो |
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धारा 196घ(1क) :
धारा 115कघ 1 क में संदर्भित प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय निर्दिष्ट फंड हेतु देययोग्य है धारा 10कघ के स्पष्टीकरण के वाक्यांश ग में संदर्भित है | 10
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टिप्पणी : चूंकि आय का प्राप्तकर्ता एक निर्दिष्ट फंड है तो अधिभार व स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर शून्य होगा |
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2. कंपनी की स्थिति में - | -
|
2.1 जहां कंपनी एक घरेलू कंपनी हो - | -
|
धारा 193 : प्रतिभूति पर ब्याज | -
|
(क) केंद्र, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से जारी राशि के लिए कोई डिबेंचर अथवा प्रतिभूति | 10
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(ख) कंपनी द्वारा जारी कोई डिबेंचर जहां ऐसे डिबेंचर प्रतिभूति अनुबंध (नियामक) अधिनियम, 1956 (1956 की 42) तथा इस आधार पर बने किसी नियम के अनुसार प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं
| 10
|
(ग) केंद्र अथवा राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति | 10
|
[यानी 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 और 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2018, परिवर्तनशील ब्याज दर वाले बचत पत्र, 2020 (कर-प्रभार्य) अथवा अन्य किसी अधिसूचित प्रतिभूति] |
|
घ) किसी अन्य प्रतिभूति पर ब्याज | 10
|
धारा 194: लाभांश के रूप में आय | 10
|
धारा 194क: “प्रतिभूतियों पर ब्याज” को छोड़कर ब्याज के रूप में आय | 10
|
धारा 194ख: लाटरी या वर्ग पहेली या कार्ड खेल या किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में या किसी भी रूप या प्रकार के जुएं या सट्टे से आय | 30
|
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय | 30
|
धारा 194खख: घुडदौड़ से जीत के रूप में आय | 30
|
धारा 194ग: ठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान |
|
क) एचयूएफ/व्यक्ति | 1
|
ख) अन्य | 2
|
धारा 194घ: बीमा कमीशन | 10
|
धारा 194घक: जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान | 2
|
प्रभावी तिथि 1.9.2019 से कर बीमा अदायगी में शामिल आय की राशि काटी जाएगी |
|
धारा 194ड़ड़: राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा के संदर्भ में भुगतान | 10
|
धारा 194च: म्यूचुयल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिट की पुर्नखरीद के कारण भुगतान | 20
|
टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान प्रभावी तिथि 01.10.2024 से लागू नही है |
|
धारा 194छ: लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आदि | 2
|
धारा 194ज: कमीशन या ब्रोकेज | 2
|
धारा 194झ: किराया |
|
क) संयंत्र व मशीनर | 2
|
ख) भूमि या भवन या फर्नीचर या फिटिंग | 10
|
धारा 194झक: कृषि भूमि को छोड़कर कुछ अचल संपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतानी | 1
|
धारा 194-झग : संयुक्त विकास समझौते के अंतर्गत मौद्रिक प्रतिफल का भुगतान | 10
|
धारा 194ञ: पेशेवर या तकनीकी सेवाओं हेतु शुल | 2
|
iv) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क हेतु दी गई या दी जाने वाली राशि ्क | 2
|
v) सिनेमाटोग्राफी फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन हेतु प्रतिफल के रूप में रायल्टी हेतु दी गई या दी जाने वाली राशि | 10
|
vi) अन्य कोई राशि |
|
टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 जून 2017 से टीडीएस की दर 2 प्रतिशत होगी यदि अदाता कॉल सेंटर के संचालन के व्यापार करता है |
|
धारा 194ट : निवासी व्यक्ति को देययोग्य यूनिटों के संदर्भ में आय | 10
|
धारा 194ठक: कुछ अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान | 10
|
धारा 194ठखक(1): व्यापारिक न्यास अपने यूनिट धारकों को एसपीवी से प्राप्त हुए या प्राप्त होने वाले ब्याज या इसके द्वारा सीधे खरीदी गई किसी संपत्ति या पट्टे पर देने या किराये पर देने से प्राप्त किसी आय के वितरण के समय कर कटौती करेगा | 10
|
धारा 194ठखख: एक इकाई धारक को एक इकाई देने वाली निवेश कोष [उस आय को छोड़कर जो धारा 10(23चखख) के अंतर्गत करमुक्त है] | 10
|
धारा 194ठखग: प्रतिभूतिकरण न्यास में किए गए निवेश के संदर्भ में आय (धारा 15ठगक के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट) कर को प्रभावी तिथि 01/09/2019 से | 10
|
धारा 194ड : एक ऐसे व्यक्ति या एक एचयूएफ द्वारा घरेलू व्यक्ति को कमीशन (बीमा कमीशन के तौर पर नही), दलाली, अनुबंधीय शुल्क, पेशेवर शुल्क का भुगतान जो
धारा 194ग,
194ज या
194ञ के अंतर्गत टीडीएस की कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं है कर को प्रभावी तिथि 01/09/2019 से
धारा 194ड के अंतर्गत काटा जाएगा जब एक वित्त वर्ष के दौरान जमा या दी गई कुल राशि रू. 50 लाख से अधिक हो | 2
|
धारा 194ढ : बैंकिंग व्यापार या एक डाकघर का कार्य करने वाली सहकारी संस्था, एक बैंकिंग कंपनी में एक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक खाते से पिछले वर्ष के दौरान नगद निकासी | 2
2/5
|
iii) 1 करोड़ के अतिरक्त # |
|
iv) 20 लाख़ के अतिरक्त * |
|
*उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष जिसमें नगद निकाला गया के तुरंत पहले के तीन पिछले वर्षों के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) को दाखिल न किया हो और धारा 139(1) के अंतर्गत आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि समाप्त हो चुकी हो। इस स्थिति के अंतर्गत कर कटौती निम्न की दर पर होगी : |
|
क) नगद में निकाली गई राशि से 2 प्रतिशत यदि निकाली गर्इ कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 20 लाख से अधिक हो |
|
ख) नगद में निकाली गई राशि से 5 प्रतिशत यदि निकाली गई कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 1 करोड़ से अधिक हो | |
धारा 194ण : ई-कॉमर्स संचालक द्वारा ई-कॉमर्स भागीदार द्वारा रारशि का भुगतान या क्रेडिट | 0.1
|
धारा 194त - 75 या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बैंक द्वारा कर की कटौती | प्रभावी दर के अनुसार कुल आय पर कर
|
धारा 194थ - रू. 50 लाख से अधिक की कुल राशि के उत्पादों की खरीद के लिए भुगतान | 0.1
|
टिप्पणी : टीडीएस रू. 50 लाख से अधिक की राशि पर कटौतीपूर्ण है |
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धारा 194द : कर कटौती यदि किसी प्रकार के लाभ या रियायत दी गई हो और ऐसे लाभ/रियायत की कुल राशि रू. 2000 से अधिक हो | 10
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टिप्पणी : लाभ या रियायत ऐसे निवासी द्वारा एक पेशे को अपनाने या व्यापार करने से अर्जित होना चाहिए |
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धारा 194ध : वर्चुअल परिसंपित्त के स्थानांतरण पर भुगतान | 1
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टिप्पणी : निम्नलिखित परिस्थति में इस प्रावधान के अंतर्गत कोई कर कटौती नही की जाएगी : |
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- यदि प्रतिफल किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा देययोग्य है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही है
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- यदि प्रतिफल एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देययोग्य है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक नही है
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निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ : | |
(क) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसकी कुल बिक्री, कुल प्राप्ति या करोबार व्यापार के मामले में रू. 1 करोड़ या पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है जिसे वित्त वर्ष जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किया गया हो |
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(ख) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसके पास शीर्षक व्यापार या पेशे के लाभ या प्राप्ति के अंतर्गत कोई आय नही है | |
अन्य कोई आय | 10
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2.2 जहां कंपनी एक घरेलू कंपनी न हो | -
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धारा 194ख : लाटरी, क्रासवर्ड पहले, कार्ड गेम और किसी अन्य प्रकार का खेल या किसी भी रूप या प्रकार, जो भी हो, के जुएं या सट्टे से जीत के रूप में आय | 30
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धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय | 30
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194खख : घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय | 30
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194ड़ : गैर-निवासी खेल संघ को भुगतान | 20
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धारा 194छ : लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आदि | 2
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धारा 194ठख : आधारिक संरचना ऋण कोष पर ब्याज का भुगतान | 5
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धारा 194ठखक (2) :
10(23चग)(क) में संदर्भित प्रकार का भुगतान | 5
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धारा 194ठखक (2) :
10(23चग)(ख) में संदर्भित प्रकार का भुगतान | 10
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धारा 194ठखक (3) : व्यापारिक न्यास अपने इकाई धारकों प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली किसी रीयल एस्टेट को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा भाडे़ पर देने से प्राप्त किसी आय के वितरण के दौरान कर की कटौती करेगी | 35
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धारा 194ठखख : निवेशगत कोष इकाई धारक को आय के भुगतान (उस आय को छोड़कर जो धारा 10(23चखख) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं) उससे कर की कटौती करेगी | 35
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धारा 194ठखग : प्रतिभूति न्यास में किए गए निवेश के सम्बन्ध में आय (धारा 115नगक के स्पस्टीकरण में निर्दिष्ट) | 35
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धारा 194ठग : दीर्घकालीन बांड (दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर बांड सहित) के निर्गमन द्वारा अथवा ऋण समझौते के अंतर्गत विदेशी मुद्दा में उधार ली गयी राशि के सम्बन्ध में व्यापारिक न्यास अथवा भारतीय कंपनी द्वारा बयान का भुगतान | 5 या 4* या 9** यदि जहां ब्याज आईएफएस
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