स्थाई खाता संख्या/कर कटौती खाता संख्या 
 
          
         स्थाई खाता संख्या के बारे में 
 
          स्थाई खाता संख्या (पैन) किसी "व्यक्ति" जो इसके लिए आवेदन करता हैं अथवा जिसे विभाग संख्या आवंटित करती हैं, को आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंको की अक्षरांकीय संख्या हैं जो लैमिनेटिड कार्ड के रूप में जारी की जाती हैं। 
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         स्थाई खाता संख्या के लिए कैसे आवेदन करें ?
 
          
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                1) ऑनलाइन आवेदन -   एक ऑनलाइन आवेदन यूटीआई अवसंरचना प्रौद्योगिकी एवं सेवा लिमिटेड अथवा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड की वेबसाइट से किया जा सकता हैं
                
            
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                   स्थाई खाता संख्या आवेदन केंद्र के माध्यम से -  स्थाई खाता संख्या के लिए आवेदन पैन आवेदन केंद्र पर जमा किया जा सकता हैं 
                  	(क) प्रोटीयन ई-गव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड’      (ख) यूटीआई अवसंरचना प्रौद्योगिकी एवं सेवा लिमिटेड     	
प्रपत्र
 
          
           
 
         स्थाई खाता संख्या आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आपेक्षित दस्तावेज - 
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         स्थाई खाता संख्या की स्थिति 
 
          
          
 
         ऑनलाइन स्थाई खाता संख्या सत्यापन
 
         ऑनलाइन पैन सत्यापन सुविधा का प्रयोग कर, एक व्यक्ति स्थाई खाता संख्या (पैन) को जान/सत्यापित कर सकता हैं। इस सुविधा को "पैन सत्यापन" अथवा "अपना पैन जाने" के तौर पर संदर्भित किया जाता हैं... 
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         स्थाई खाता संख्या शिकायतें
 
         आयकर विभाग के पास आयकर संपर्क केंद्र के माध्यम से पैन शिकायतों के लिए इलैक्ट्रानिक पोर्टल मौजूद हैं... 
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         अपने निर्धारण अधिकारी को जानें - 
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         स्थाई खाता संख्या पर आपके प्रश्न
 
         
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                        पैन की वैधता क्या हैं ? 
                         
                     
                        एक बार पैन प्राप्त करने पर यह जीवनभर के लिए पूरे भारत में पैन-धारक के लिए वैध है। यह पते में परिवर्तन अथवा निर्धारण अधिकारी आदि के परिवर्तन द्वारा प्रभावित नही होता। हालांकि, पैन आंकड़ों (अर्थात् पैन प्राप्त करने के समय उपलब्ध कराए गए विवरण) में कोई परिवर्तन "नए पैन कार्ड के लिए प्रतिवेदन अथवा/तथा पैन आंकड़ों में परिवर्तन अथवा संशोधन" के रूप में विवरण की प्रस्तुति द्वारा आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए। â€.​ 
 
 
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                        क्या एक व्यक्ति एक से अधिक पैन रख सकता हैं ?  
                         
                      
                        एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता। यदि एक व्यक्ति को पैन आवंटित हो गया है, तो वह दूसरे पैन की प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता। आयकर अधिनियम, 1961 की 
                            धारा 272ख  के अंतर्गत एक से अधिक पैन रखने पर रु. 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है।  यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को वापस कर देना चाहिए।  
 
 
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                 क्या मुझे कटौतीकर्ता को मेरी स्थाई खाता संख्या की सूचना देनी चाहिए ?   
                   
                     
                        क्या मुझे कटौतीकर्ता को मेरी स्थाई खाता संख्या की सूचना देनी चाहिए ?   
                         
                     
                        हां, आपको कटौतीकर्ता अर्थात् कर कटौती करने वाला व्यक्ति को पैन की सूचना देनी चाहिए। 1 अप्रैल, 2010 से कटौतीकर्ता को पैन की गैर-प्रस्तुति पर 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की उच्चतम दर पर टीडीएस लगाया जाता हैं।  
 
 
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                 स्थाई खाता संख्या को प्राप्त करने के पश्चात् आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य हैं ?  
                   
                     
                        स्थाई खाता संख्या को प्राप्त करने के पश्चात् आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य हैं ?   
                         
                      
                        विवरणी को केवल तभी दाखिल किया जाना हैं यदि आप 
                            धारा 139 . के अंतर्गत आय की विवरणी को दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं।  पैन प्राप्त करने के पश्चात् आय की विवरणी को दाखिल करना अनिवार्य नही हैं 
 
 
स्थाई खाता संख्या पर ट्यूटोरियल - 
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               निम्न हेतु विशिष्ट सूचना देखें :
 
                
                
                
                
                  - 
                     कर कटौतीकर्ता  
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                     कर संग्राहक