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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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जानकारी का आदान - प्रदान

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान (ईओईआर)

भारत संधि के कार्यान्वयन या घरेलू कर कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन हेतु सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रांसगिक कर संधि के अंतर्गत किसी देश या राष्ट्र से विशेष अनुरोध कर सकता है। इसी प्रकार, अन्य राष्ट्र कर संधियों के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत से अनुरोध कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कर संधियां हैं जैसे दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए), कर सूचना विनिमय समझौता (टीआईईए), कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय समझौता (एमएएसी) आदि।

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सूचना का स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई)

सूचना का स्वत: आदान-प्रदान करदाता के मूल देश की ओर करदाता के रहने वाले देश को जानकारी के लिए अनुरोध पत्र दिए बिना "विस्तृत" करदाता जानकारी का व्यवस्थित और आवधिक संग्रहण और हस्तांतरण है। एईओआई के रूप में सूचना का आदान-प्रदान डीटीएए के प्रावधानो (जबतक अन्यथा निषेध न हो) और बहुराष्ट्रीय समझौते (एमएएसी) के अंतर्गत स्वीकृत है। सूचना प्राप्त करने वाले राष्ट्र से बड़ी मात्रा में जनाकारी को उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाए जाने की अपेक्षा की जाती है ताकि विदेश में अर्जित आय या खोले गए खातों का उसके द्वारा अपनी आय विवरणी में घोषित संपत्ति के साथ मिलान किया जा सके जिससे कर चोरी की किसी घटना, यदि हो, का पता लगाया जा सके।

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