फार्म संख्या.:आईटीआर -1
ऐसे व्यक्ति के लिए, जो निवासी ( मामूली तौर पर निवासी से भिन्न ) है, जिसकी कुल आई 50 लाख रुपए तक है और जिसकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्त्रोतों (ब्याज आदि ), धारा ११२क के अधीन 1.25 लाख रूपये तक दीर्धकलिक पूंजी अभिलाभ और ५ हजार रूपये तक की कृषि आय से आय
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-2
व्यष्टिको और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-3
ऐसे व्यक्तिओ और हिन्दू अविभक्त कुटुंभो के लिए, जिनकी कारबार या वृति से लाभ और अभिलाभ से आय है
फार्म संख्या.:आईटीआर-4 सुगम
ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मो (एलएलपी से भिन्न ), के लिए, जो निवासी है, जिसकी कुल आय 50 लाख रूपये तक है और जिसकी कारबार और वर्ति से आय है , जो धारा ४४कघ , धारा 44कघक या धारा ४४कड़ के अधीन संगणित है , और जिसकी धारा ११२क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्धकालिक
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-5
(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आईटीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति
फार्म संख्या.:आईटीआर-6
धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-7
उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी है, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139 (4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है
फार्म संख्या.:आईटीआर-V
जहां आयकर विवरणी के डाटा प्रारूप आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर- 4(सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलैक्ट्रॉनिक रूप में सत्यपित नहीं की गई है
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-यू
वक्तियो के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस महीने के भीतर आये को अघतन करने के लिए