30 नवम्बर 2025 -अक्टूबर, 2025 में धारा 194-झक के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि
अक्टूबर, 2025 में धारा 194-झख के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि
अक्टूबर, 2025 में धारा 194ड के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि
अक्टूबर, 2025 में धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी, यदि करदाता को धारा 92ड़ के तहत अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन(ओं) से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
लेखा वर्ष 2024-25 के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समूह की घटक इकाई द्वारा प्रपत्र संख्या 3गड़कक में रिपोर्ट प्रस्तुत करना
पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित आय के संबंध में उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा आय वितरण का विवरण प्रस्तुत करना (प्रपत्र संख्या 64)
प्रपत्र संख्या 3गड़चक प्रस्तुत करके अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के विकल्प का प्रयोग करने की नियत तिथि
प्रपत्र 3गड़चख प्रस्तुत करके निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में सुरक्षित बंदरगाह नियमों के विकल्प का प्रयोग करने की नियत तिथि
यदि कंपनी धारा 35 (2कख) के तहत भारित कटौती के लिए पात्र है, तो सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करना [यदि कंपनी का कोई अंतरराष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन है]।
नियम 5घ, 5ड़ और 5च के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा दिया गया विवरण (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 30 नवंबर, 2025 है)
निधि प्रबंधक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अनुमानित मूल्य के संबंध में पात्र निवेश निधि द्वारा रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या 3गड़ञ में) ई-फाइलिंग की नियत तिथि। (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के संबंध में धारा 80छछ के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
श्रेणी-III एआईएफ के रूप में निर्दिष्ट निधि द्वारा धारा 10(23चच) के तहत छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
पिछले वर्ष 2024-25 में पात्र व्यक्तियों (या तो सीधे या वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से) से प्राप्त धनराशि के विवरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80थथख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा लेखक (संयुक्त लेखक सहित) होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
*टिप्पणी : मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि परिपत्र सं. 06/2025, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा 31 जुलाई, 2025 से 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। तिथि परिपत्र सं. 12/2025, दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 16 सितंबर, 2025 तक और अधिक बढ़ा दी गई है। तद्नुसार, इस प्रपत्र/रिपोर्ट को जमा करने की देय तिथि 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी।
पेटेंट पर रॉयल्टी आय के संबंध में धारा 80ददख के तहत कटौती का दावा करने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा पेटेंटधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से उत्पन्न रॉयल्टी की प्रकृति की आय के लिए धारा 115खखच के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
धारा 115खक के तहत घरेलू कंपनी द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 30 नवंबर, 2025 है)
धारा 115खकक के तहत घरेलू कंपनी द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि 30 नवंबर, 2025 है)
115खकख(1) के तहत घरेलू कंपनी द्वारा धारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि प्रथम आयकर विवरणी जमा करने की नियत तिथि नवंबर 2025 है)
धारा 115खकघ के तहत सहकारी समिति द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 115खकड़ के तहत सहकारी समिति द्वारा वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि निर्धारिती को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
निकासी या मोचन के समय किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से उत्पन्न आय के लिए धारा 89क के तहत राहत का दावा करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 10(4घ) के तहत छूट प्राप्त आय और धारा 115कघ के तहत कर योग्य आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 115खकग के तहत नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना (यदि करदाता को 30 नवंबर, 2025 को आयकर विवरणी जमा करना आवश्यक है)
निवेशकों को 2024-25 के दौरान वितरित आय के संबंध में प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना
पुनर्गठन के बाद फर्म, एओपी या बीओआई के पास शेष पूंजीगत परिसंपत्ति पर धारा 45(4) के तहत कर योग्य पूंजीगत लाभ के आरोपण का विवरण प्रस्तुत करना (यदि फर्म, एओपी या बीओआई को 30 नवंबर, 2025 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)