केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(कार्य, संगठन एवं कार्य का आवंटन)
1.कार्य और संगठन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है।
2.सीबीडीटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
विभाग के शीर्ष निकाय के रूप में केंद्रीय राजस्व बोर्ड को करों के प्रशासन का काम सौंपा गया था। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। शुरुआत में, यह बोर्ड प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों तरह के करों का प्रभारी था। इसके बाद, बोर्ड को 1.1.1964 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड नाम के दो भागों में विभाजित कर दिया गया। यह द्विभाजन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अन्तर्गत दो बोर्डों का गठन करके किया गया।
3.सीबीडीटी की संरचना और कार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित छह सदस्य होते हैंः
अध्यक्ष
सदस्य (आयकर)
सदस्य (विधान)
सदस्य (प्रशासन)
सदस्य (लेखापरीक्षा एवं न्यायिक)
सदस्य (करदाता सेवाएं एवं राजस्व)
सदस्य (प्रणाली एवं फेसलेस मूल्यांकन योजना)
4.अधिकार क्षेत्र (क्षेत्रीय)
| क्षेत्रीय प्रभार |
अध्यक्ष | बोर्ड के कार्यों का समन्वय और पूरा पर्यवेक्षण। अध्यक्ष, जांच के कार्य का पर्यवेक्षण भी करता है। |
सदस्य (आयकर) | प्रधान सीसीआईटी (छूट) कर्नाटक एवं गोवा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के प्रभारी का पर्यवेक्षण। |
सदस्य (विधान) | टीपीएल, एफटीएंडटीआर, प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर) पर पर्यवेक्षण। उत्तरी क्षेत्र {दिल्ली, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)}, उत्तराखंड और एनडब्ल्यूआर के प्रभारी। |
सदस्य (प्रशासन) | प्रधान सीसीआईटी (छूट) डीजीआईटी (एचआरडी), प्रधान डीजीआईटी (प्रशिक्षण) और डीजीआईटी (सतर्कता)। पश्चिम क्षेत्र (मुंबई, पुणे और नागपुर) के प्रभारी। |
सदस्य (लेखापरीक्षा एवं न्यायिक) | डीजीआईटी (एल एंड आर) पर पर्यवेक्षण। मध्य क्षेत्र (राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के प्रभारी। |
सदस्य (करदाता सेवाएं एवं राजस्व) | प्रधान सीसीआईटी (छूट) डीजीआईटी (प्रशासन और टीपीएस) पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, बिहार एवं झारखंड, ओडिशा एवं एनईआर) के प्रभारी |
सदस्य (प्रणाली एवं फेसलेस मूल्यांकन योजना) | डीजीएसआईटी (प्रणालियां) पर पर्यवेक्षण तथा केरल और तमिलनाडु के फेसलेस योजनाओं के प्रभारी |
क. कार्य का आवंटन
I. मामले या मामलों का वर्ग, जिन पर बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा
1. बोर्ड और केंद्र सरकार के वैधानिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नीति प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत।
2. निम्नलिखित से संबंधित सामान्य नीति:—
क. आयकर विभाग की स्थापना एवं संरचना का संगठन।
ख. बोर्ड के कार्य की पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं।
ग. मूल्यांकन के निपटान, करों के संग्रहण, कर चोरी और कर से बचाव की रोकथाम और पता लगाने के उपाय।
घ. आयकर विभाग के कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों और करियर की संभावनाओं से संबंधित अन्य सभी मामले।
3. करों और अन्य संबंधित मामलों के निर्धारण और संग्रह के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और प्राथमिकताएं तय करना।
4. प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये से अधिक की कर मांग को बट्टे खाते में डालना।
5. पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में नीति।
6. कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष या बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष की मंजूरी से, बोर्ड के संयुक्त विचार के लिए भेज सकता है।
II. मामले या मामलों का वर्ग जिन पर अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा
1. प्रशासनिक योजना।
2. मुख्य आयकर आयुक्त और आयकर आयुक्त संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग।
3. विदेशी प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले।
4. शिकायत प्रकोष्ठ एवं निरीक्षण प्रभाग से संबंधित कार्य।
5. सदस्य (विधान) द्वारा अध्यक्ष को संदर्भित प्रत्यक्ष करों से संबंधित कर योजना और कानून से संबंधित सभी मामले।
6. केंद्रीय और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियों और संसद की सलाहकार समिति से संबंधित सभी मामले।
7. कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष या बोर्ड का कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष को संदर्भित करने के लिए आवश्यक समझे।
8. बोर्ड के कार्यों का समन्वय और समग्र पर्यवेक्षण।
9. कर अपवंचन की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक मामले, विशेष रूप से अध्याय XIIख के तहत आने वाले मामले, जहां तक वे आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) और मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय) के कार्य के लिए प्रासंगिक हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIIIग, अध्याय XIXक, अध्याय XXख, अध्याय XXI, अध्याय XXII, अध्याय XXIII की धारा 285ख, 287,291, 292 और 292क तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के संगत प्रावधानों के तहत आने वाले सभी मामले।
10. कर की चोरी के संबंध में शिकायतों का प्रसंस्करण।
11. आयकर अधिनियम के अध्याय XXII में उल्लिखित अपराधों और प्रत्यक्ष करों से संबंधित अन्य अधिनियमों में संबंधित प्रावधानों के संबंध में अभियोजन मामलों को दाखिल करने, छोड़ने या वापस लेने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन से संबंधित सभी मामले।
12. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 से 153 (दोनों सहित) के प्रावधानों से संबंधित सभी तकनीकी और प्रशासनिक मामले।
13. तलाशी, जब्ती और सूचना देने वालों को पुरस्कार।
14. सर्वेक्षण
15. स्वैच्छिक प्रकटीकरण।
16. तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वाले (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 से संबंधित मामले।
17. बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 से संबंधित कार्य।
18. सभी डीजीआईटी (अन्वेषण), सभी मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय) और डीजीआईटी (आईएंडसीआई) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
19. काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 से संबंधित सभी मामले।
20. सदस्य (विधान), सीबीडीटी और सदस्य (एएंडजे), सीबीडीटी द्वारा विचार किए गए मामलों को छोड़कर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 से संबंधित सभी मामले और मामले या मामलों के वर्ग
21. वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम (जीईपी) आवेदनों का सत्यापन।
III. मामलों या मामलों के वर्ग, जिन पर सदस्य (लेखा परीक्षा और न्यायिक) द्वारा विचार किया जाएगा
1. आयकर अधिनियम, अधिलाभ-कर अधिनियम, कंपनी लाभ (अतिरिक्त-कर) अधिनियम और होटल रसीद कर अधिनियम से संबंधित सभी मामले, उन मामलों को छोड़कर जो विशेष रूप से अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आवंटित किए गए हैं।
2. ब्याज कर अधिनियम, 1974, अनिवार्य जमा अधिनियम, 1974 से संबंधित सभी मामले।
3. पूरे देश में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों के बीच राजस्व बजटीय लक्ष्य आवंटित करने सहित राजस्व बजट से संबंधित सभी मामले।
4. करों की वसूली (आयकर का अध्याय XVII), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 179, 281, 281ख, 289, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची।
5. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तथा छूट से संबंधित सभी नीतिगत मामले [धारा 10, 11, 12 एवं 13]।
IV. मामले या मामलों का वर्ग जिन पर सदस्य (विधान) द्वारा विचार किया जाएगा
1. प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्टों से संबंधित सभी कार्य।
2. प्रत्यक्ष करों और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 से संबंधित सभी कर नीति और विधान के मामले।
3. कर परिहार उपकरणों की निगरानी, जो विधायी उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देते हैं।
4. टीपीएल, एफटीएंडटीआर, डीजीआईटी (प्रणालियां) और प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) पर पर्यवेक्षण।
V. मामले या मामलों का वर्ग, जिन पर सदस्य (टीपीएस और राजस्व) द्वारा विचार किया जाएगा
1. करदाताओं की सेवाओं से संबंधित सभी मामले।
2. कर परिहार की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित मामलों को छोड़कर, संपत्ति कर अधिनियम, व्यय-कर अधिनियम, संपत्ति शुल्क अधिनियम और उपहार कर अधिनियम से संबंधित सभी मामले।
3. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXक और XXग के तहत आने वाले सभी मामले।
4. बोर्ड में कार्य का सामान्य समन्वय।
5. पूर्वी क्षेत्र-बिहार, ओडिशा, उत्तर पूर्व, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित मुख्य आयकर आयुक्तों के काम पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
6. प्रधान महानिदेशक आईटी (प्रशासन एवं टीपीएस) से संबंधित कार्य।
7. मुख्य अभियंताओं (मूल्यांकन कक्ष) के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
8. कर आधार के विस्तार से संबंधित सभी मामले।
9. व्यय बजट से संबंधित सभी मामले ।
10. आयकर विभाग के लिए कार्यालय और आवासीय आवास।
11. कार्यालय के उपकरण।
VI. मामले या मामलों का वर्ग जिन पर सदस्य (प्रशासन) विचार करेगा
1. आयकर प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले। सहायक/उपायुक्त, संयुक्त/अपर स्तर पर स्थानांतरण एवं पोस्टिंग। आयुक्तों, आयुक्तों और मुख्य आयुक्तों को सदस्य (प्रशासन) के माध्यम से भेजा जाएगा और स्थानांतरण और पोस्टिंग दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा।
2. विभाग के अधिकारियों की पूर्व कैडर पदों पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित सभी मामले।
3. विदेशी प्रशिक्षण को छोड़कर प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले।
4. राजभाषा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामले।
5. प्रधान महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), प्रधान महानिदेशक (सतर्कता), फेसलेस योजना(ओं) के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
6. सभी अधिकारियों और स्टाफ़ सदस्यों (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) के खिलाफ सतर्कता, अनुशासनात्मक कार्यवाही और शिकायतें।
VII. मामले या मामलों का वर्ग, जिन पर सदस्य (लेखापरीक्षा और न्यायिक) द्वारा विचार किया जाएगा
1. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX और धारा 288 के तहत आने वाले सभी न्यायिक मामले।
2. उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिट और अपील से संबंधित सभी मामले और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल मुकदमों से संबंधित सभी मामले।
3. उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयकर विभाग के लिए स्थायी वकील, अभियोजन वकील और विशेष वकील की नियुक्ति से संबंधित मामले।
4. लेखा परीक्षा और लोक लेखा समिति से संबंधित सभी मामले।
5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72क और 80-ण के तहत आने वाले सभी मामले।
6. प्रधान महानिदेशक (एल एंड आर) के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
7. लेखापरीक्षा एवं लोक लेखा समिति से संबंधित सभी मामले और मामले या मामलों के वर्ग, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायालयीन मामले और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के संबंध में वकीलों की नियुक्ति।
ख. आयकर आयुक्तों, सीबीडीटी के बीच कार्य आवंटन
1.सीआईटी (लेखापरीक्षा और न्यायिक)
1. लेखापरीक्षा और न्यायिक से संबंधित सभी फ़ाइलें।
2. परिपत्र समूह सीआईटी के अध्यक्ष
2.सीआईटी (समन्वय और प्रणालियां)
1. सीबीडीटी की ओर से स्थापना और कैडर प्रबंधन से संबंधित सभी नीतिगत मामले।
2. व्यय बजट से संबंधित वित्तीय प्रबंधन, जिसके लिए एडीजी (व्यय बजट) नोडल एजेंसी है, उसका पर्यवेक्षण सीबीडीटी की ओर से उनके द्वारा किया जाएगा।
3. विभाग की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता से संबंधित नीति।
4. शिकायतों के गंभीर मामले और इस संबंध में सभी वीआईपी संदर्भ जहां भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
5. पीएमओ के सभी संदर्भ, कैबिनेट निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, कैबिनेट समिति के निर्णय।
6. राजस्व सचिव द्वारा सौंपे गए सीबीडीटी की ओर से समन्वय का कोई अन्य मामला।
7. बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना।
8. डाटा बेस सेल (डीबीसी) से संबंधित मामले।
9. आयकर विभाग के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में सूचना सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य।
10. ई-समीक्षा, प्रगति पोर्टल से संबंधित कार्य।
11. अध्यक्ष और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
निदेशक (मुख्यालय) को आवंटित कार्य
1. पीएमओ के सभी संदर्भ, कैबिनेट निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, कैबिनेट समिति के निर्णय।
2. विभाग की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता से संबंधित नीति।
3. सीआईटी (सीएंडएस), अध्यक्ष और अन्य उच्च प्राधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
4. उपरोक्त विषयों में आरटीआई आवेदन हेतु नोडल अधिकारी।
निदेशक (प्रशासन VIII/डीटी) को आवंटित कार्य
1. विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में 'मंज़ूरी संचार प्राधिकरण' की क्षमता में मंज़ूरी आदेश जारी करना।
3.सीआईटी (आईटीए)
1. सदस्य (आईटी एंड आर) के अधीन काम करने वाले सभी अनुभाग सीआईटी (आईटीए) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे और सीआईटी (आईटीए) सदस्य (आई टीएंड आर) द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे।
2. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें, प्रतिनिधित्व।
3. क्षेत्र के राजस्व संग्रह, क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों के साथ समन्वय और क्षेत्र के राजस्व वृद्धि के लिए रणनीति विकसित करने से संबंधित क्षेत्रीय कार्य।
4. संसदीय प्रश्न और उपरोक्त से संबंधित पीएसी और संसद की सलाहकार और सलाहकार समितियों से संबंधित मामले।
4.सीआईटी (अन्वे.)
1. सीबीडीटी के अध्यक्ष के अधीन कार्यरत प्रभाग-I, II, VI और डेटा विश्लेषण सेल (डीएसी) आयुक्त (अन्वेषण) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
2. सभी कर अपवंचन की शिकायतें, जिनमें सांसदों और अन्य से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं।
3. जांच और प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित सभी अंतर-विभागीय समन्वय।
4. उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शी और सलाहकार समिति कार्य।
5. आयकर अधिनियम की धारा 132, 132क और 132ख से संबंधित आंकड़े और मामले सहित खोज और ज़ब्ती से संबंधित सभी मामले।
6. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) के तहत अन्वेषण निदेशालय के कार्यों की समीक्षा की निगरानी करना।
7. अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय।
8. काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 से संबंधित सभी मामले।
9. सदस्य (विधान), सीबीडीटी और सदस्य (ए एंड जे), सीबीडीटी द्वारा विचार किए गए मामलों को छोड़कर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 से संबंधित सभी मामले और मामले या मामलों के वर्ग।
10. वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम (जीईपी) आवेदनों का सत्यापन।
11. स्वचालित सूचना विनिमय (एईओआई) के तहत प्राप्त सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस)/विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) से संबंधित मामले और डीजीएसआईटी (अन्वेषण) को इसका प्रसार।
12. विदेशी संपत्ति जांच इकाइयों (एफएआईयू) से संबंधित मामले।
13. कर अपराधों पर ओईसीडी टास्क फोर्स और कर अपराधों से निपटने वाले अन्य समान निकायों के साथ सहयोग से संबंधित मामले।
14. भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय से संबंधित मामले, जिनमें चुनाव संबंधी व्यय, राजनीतिक वित्तपोषण और राजनीतिक दलों के अंशदान रिपोर्ट की निगरानी करना शामिल है।
5.सीआईटी (ओएसडी) (अन्वे.)
1. सदस्य (अन्वे.), सीबीडीटी के अधीन कार्यरत प्रभाग-III, IV और V सीआईटी (ओएसडी)(अन्वे.) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
2. अधिकारियों और सूचना देने वालों को पुरस्कार देने से संबंधित सभी मामले।
3. डीएसजीआईटी (अन्वेषण), सीसीएसआईटी (केंद्रीय) और डीजीआईटी (आईएंडसीआई) की आंतरिक कार्य योजना की निगरानी।
4. आयकर अधिनियम के तहत सर्वेक्षण संचालन से संबंधित सभी मामले।
5. केन्द्रीय प्रभार से संबंधित सभी मामले।
6. अंतरिम निपटान बोर्ड (आईबीएसएस) से संबंधित सभी मामले।
7. समस्त निष्पादन लेखापरीक्षा-क्षेत्रीय एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ समन्वय।
8. एफआईयू-आईएनडी, स्टॉक और कमोडिटी नियामकों, बाजार मध्यस्थों आदि के साथ सूचना के आदान-प्रदान और संबंधित समन्वय से संबंधित सभी मामले।
9. सभी कर अपवंचन याचिकाओं (टीईपी)/शिकायतों से संबंधित मामले, जिनमें वीआईपी से प्राप्त शिकायतें और उन पर निगरानी कार्रवाई करना भी शामिल हैं।
10. पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति), वीएचएनआई (बहुत उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति) और एचएनआई (उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति) से संबंधित सभी मामले।
11. एफएटीएफ से संबंधित सभी मामले।
12. प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत दंड, अभियोजन और कंपाउंडिंग से संबंधित सभी मामले।
13. सभी डीजीआईटी (आईएंडसीआई) से संबंधित मामले।
14. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां/क्रिप्टोकरेंसी मामलों में जांच से संबंधित सभी मामले।
15. संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कर आश्रय सूचना केंद्र (जेआईटीएसआईसी) (डीएलजी) से संबंधित सभी मामले।
16. उपरोक्त से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
17. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी, परामर्शदात्री/सलाहकार समिति का कार्य।
18. सीआरआईयू/वीआरयू कार्यक्षमता से संबंधित सभी नीतिगत मामले।
नोट: समय-समय पर सदस्य (अन्वे.), सीबीडीटी द्वारा आवंटित/सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
6.सीआईटी (आईटीएंडसीटी)
1. सदस्य (टीपीएस) के अधीन काम करने वाले सभी अनुभाग सीआईटी (आईटीएंडसीटी) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के गठन और बैठकों से संबंधित कार्य।
3. संसदीय स्थायी एवं सलाहकार समितियों की बैठक से जुड़े कार्य।
4. उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, परामर्शदात्री और सलाहकार समिति कार्य।
5. सदस्य (टीपीएस और प्रणाली) का क्षेत्रीय कार्य।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम की व्याख्या और सीबीडीटी में इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामले।
7.सीआईटी (सतर्कता)
1. निदेशक (वी एंड एल) द्वारा निपटाई गई सभी फ़ाइलें आयुक्त (सतर्कता), सीबीडीटी के माध्यम से सदस्य (प्रशासन) को प्रस्तुत की जाएंगी।
2. सीआईटी (सतर्कता) सदस्य (प्रशासन) को निम्नलिखित से संबंधित कार्यों में सहायता करेगा:
(1) ग्रुप क अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही/शिकायतें।
(ii) सदस्य (प्रशासन) के तहत आने वाले क्षेत्रीय मामले
(iii) सदस्य (प्रशासन) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य
3. सदस्य (प्रशासन) को सौंपे गए क्षेत्र में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के कार्य की निगरानी और समीक्षा।
4. उपरोक्त विषय से संबंधित सभी संसद सदस्यों/वीआईपी/मंत्रालयों के संदर्भ और संसदीय प्रश्न।
5. प्रशिक्षण मामलों हेतु नोडल प्राधिकरण (एनएडीटी)।
8.सीआईटी (मीडिया और तकनीकी नीति)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में एक मीडिया सेल है, जिसका नेतृत्व आयकर आयुक्त स्तर का एक अधिकारी करता है, जिसे सीबीडीटी के लिए मीडिया समन्वयक के रूप में नामित किया जाता है। मीडिया समन्वयक सीबीडीटी के लिए आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करता है और सीधे अध्यक्ष/सभापति, सीबीडीटी को रिपोर्ट करता है। वर्तमान में, मीडिया सेल का नेतृत्व आयकर के प्रधान आयुक्त स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
मीडिया सेल के कार्य
(i) मीडिया सेल सभी मामलों को संभालता है, जिसमें सीबीडीटी (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आदि) से संबंधित मुद्दों पर मीडिया से निपटना शामिल है।
(ii) यह प्रत्यक्ष करों और सार्वजनिक मूल्य से संबंधित जानकारी को मीडिया में प्रसारित करने के लिए नोडल बिंदु है
(iii) यह सीबीडीटी के प्रभागों/डेस्कों, संलग्न कार्यालयों और सीबीडीटी के क्षेत्रीय संरचनाओं से जानकारी मांगता है, ताकि मीडिया में उठाए गए सवालों के जवाब दिए जा सकें।
(iv) यह सीबीडीटी के प्रवक्ता के कार्यालय के रूप में कार्य करता है और सीबीडीटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मीडिया बातचीत/ब्रीफ़िंग का आयोजन करता है, इसके अलावा इसका रिकॉर्ड बनाए रखता है।
(v) यह वित्त मंत्रालय के मीडिया समन्वयक के साथ निकटता से समन्वय करता है।
(vi) यह मीडिया में रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ विभाग द्वारा उचित रूप से की गई कार्रवाई पर तथ्यात्मक/आधिकारिक स्थिति से अवगत कराता है।
(vii) यह मीडिया के माध्यम से व्यक्त जनमत के बारे में समय-समय पर प्रतिक्रिया देता है।
(viii) यह मीडिया में आने वाली कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की सूचनाओं का रिकार्ड रखने के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है।
(ix) यह वर्तमान में विभाग के X (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया के काम की देखभाल करता है, जिसका रखरखाव और संचालन मीडिया सेल द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष करों से संबंधित जानकारी का प्रसार X (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) हैंडल @IncomeTaxIndia के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है। मीडिया सेल सीबीडीटी/आईटीडी के ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रबंधन और ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन के हिस्से के रूप में जनता से प्राप्त शिकायतों सहित पोस्ट/ट्वीट्स पर नियमित आधार पर प्रतिक्रिया देता है।
(x) यह क्षेत्रीय हैंडलों के लिए निर्धारित एसओपी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रमुख सीसीआईटी क्षेत्रों और एनएडीटी के X (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) हैंडलों की गतिविधि पर भी नज़र रखता है और प्रत्यक्ष करों और वित्त मंत्रालय की पहलों से संबंधित सूचनाओं के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ समन्वय करता है।
(xi) अध्यक्ष, सीबीडीटी और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संभालता है।
ग. विभिन्न अनुभागों को आवंटित कार्य
1.प्रशासन अनुभाग VI
I. आयकर विभाग के आईआरएस (समूह 'क') अधिकारियों से संबंधित निम्नलिखित मामले:
1. वेतन - नीचे दिया गया अगला नियम।
2. तकनीकी इस्तीफ़ा।
3. डीपीसी के लिए एसीआईटी, जेसीआईटी, सीएलटी, पीसीआईटी, सीसीआईटी और प्रधान सीसीआईटी के ग्रेड में पदोन्नति।
4. आईआरएस (समूह 'क') अधिकारियों का स्थानांतरण/पोस्टिंग ।
5. आईआरएस (आईटी) (समूह 'क') की भर्ती
6. आईटीओ की अखिल भारतीय अंतर-से-वरिष्ठता और आईटीओ का अंतर-प्रभार हस्तांतरण।
7. प्रशासन VI अनुभाग में विचाराधीन विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न।
8. प्रशासन VI अनुभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित रिपोर्ट और रिटर्न।
2.प्रशासन VI (क) अनुभाग
आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित निम्नलिखित मामलेः
1. प्रशासन VIक अनुभाग में निपटाए गए मामलों के लिए विलंबित पेंशन लाभों पर ब्याज का भुगतान।
2. सीसीएस (आचरण) नियम, 1964
3. चिकित्सा उपस्थिति नियम।
4. गृह निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, जी.पी.एफ. अग्रिम, आंशिक एवं अंतिम निकासी।
5. उन मामलों के संबंध में सभी अवकाश मामले जहां शक्तियां सीसीआईटी/डीजीआईटी को नहीं सौंपी गई हैं।
6. एलटीसी/सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण।
7. गैर-पात्र अधिकारियों को हवाई यात्रा की अनुमति।
8. गृहनगर/नाम/उपनाम/जन्मतिथि में परिवर्तन।
9. अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र (तकनीकी त्यागपत्र के अलावा)।
10. डीओपीटी के निर्देशों/स्थापना के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार की अनुमति।
11. उपरोक्त कार्य वस्तुओं के संबंध में न्यायालयीन मामलों पर टिप्पणियां। विगत सेवा की गणना और वेतन संरक्षण।
12. एयर इंडिया के अलावा अन्य निजी एयरलाइंस द्वारा यात्रा करने के लिए छूट की अनुमति।
13. उपरोक्त कार्य की मदों पर संसदीय प्रश्न।
14. उपरोक्त विषय पर आरटीआई मामला।
15. शुल्क/मानदेय/एचआरए/सीसीए।
16. रिपोर्ट और रिटर्न
3.प्रशासन VII अनुभाग
1. सीबीडीटी के तहत संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सभी सामान्य संगठनात्मक प्रशासनिक मामले।
2. गैर-राजपत्रित पदों पर पदोन्नति में अतिक्रमण के खिलाफ़ अभ्यावेदन।
3. गैर या विलंबित पुष्टि/पदोन्नति - तत्संबंधी प्रतिनिधित्व
4. सीबीडीटी के तहत संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में एससी/एसटी के लिए आरक्षण से संबंधित सभी मामले।
5. समूह 'ग' और 'ख' गैर-राजपत्रित स्टाफ़ की वरिष्ठता से संबंधित सभी मामले।
6. पदों को अनारक्षित करने के प्रस्तावों पर कार्यवाही करना तथा आरक्षण से संबंधित विभिन्न सांख्यिकीय विवरणियां तैयार करना।
7. मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावों का प्रसंस्करण।
8. गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध अभ्यावेदन - सीआर प्रपत्रों की समीक्षा और संशोधन।
9. त्यागपत्र वापस लेना और सेवा में पुनः बहाल करना।
10. कैंटीनों और मनोरंजन क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित मामले।
11. सीसीएस (आचरण) नियमों का प्रशासन।
12. प्रशासन VII अनुभाग से संबंधित सेवा मामलों में आयकर कर्मचारियों की यूनियनों/संघों से अभ्यावेदन का प्रसंस्करण - महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में बोर्ड को मासिक रिपोर्ट तैयार करना।
13. सीबीडीटी के तहत कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में विभिन्न विवरणों/विवरणियों का संकलन।
14. समूह 'ख' और 'ग' गैर-राजपत्रित स्टाफ़ के लिए कार्मिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट और विवरणियां तैयार करना, गैर-भारतीयों को खिलाड़ियों के रूप में भर्ती करना आदि।
15. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण/आमेलन आदि।
16. कार्य की उपरोक्त मदों से संबंधित संसदीय प्रश्न।
4.प्रशासन VIII (डीटी) अनुभाग
I. विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में 'मंज़ूरी संचार प्राधिकरण' की क्षमता में मंज़ूरी आदेश जारी करना।
5. प्रशासन IX अनुभाग
कार्य
क्र. सं. | विषय |
1. | अग्रिम- जीपीएफ अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम, फ़्लोर अग्रिम आदि। |
2. | छुट्टियां, अवकाश और छुट्टी वेतन आदि। |
3. | सेवा में व्यवधान की क्षमा |
4. | पुनः नियोजित पेंशनभोगियों एवं भूतपूर्व सेनानी लिपिकों के वेतन का निर्धारण |
5. | भत्ते—(एचआरए, डीए, एलटीसी, बाल शिक्षा भत्ता, धुलाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि) |
6. | अधिक भुगतान की वसूली माफ़ करना। |
7. | संघ और यूनियनों (मान्यता और अन्य मामले)। |
8. | पेंशन और ग्रेच्युटी आदि से संबंधित मामले। |
9. | पेंशन, अवकाश आदि के लिए पिछली सैन्य एवं सिविल सेवा की गणना। |
10. | वेतन, भत्ता आदि के बकाया दावे। |
11. | चिकित्सा शुल्क- पुनः प्रतिपूर्ति और बकाया के दावे की जांच आदि। |
12. | वित्त मंत्रालय की विभाग परिषद—त्रैमासिक बैठकें—अनुवर्ती कार्रवाई—विभागीय परिषद की समिति बैठकें। |
13. | सुझाव योजना- संबंधित मामला। |
14. | वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियमावली। |
15. | केंद्र सरकार कर्मचारी बीमा योजना/लिंक्ड बीमा योजना। |
16. | विविध संदर्भ। |
17. | उपरोक्त विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न। |
18. | उपरोक्त विषयों के संबंध में सांसदों/मंत्रियों/पीएमओ/राष्ट्रपति सचिवालय से संदर्भ। |
6.सतर्कता और मुकदमेबाजी अनुभाग
सतर्कता और मुकदमेबाजी-I
I. आयकर विभाग के राजपत्रित और सेवानिवृत्त गैर-राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मामलों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में कार्यालय ज्ञापन / आदेश जारी करना।
ii. उपरोक्त मामलों में संबंधित अपील और याचिकाएं।
iii. आयकर विभाग के राजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी शिकायतें।
iv. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीबीडीटी) अर्थात डीजीआईटी (सतर्कता) के साथ कार्य का समन्वय।
v. यदि आवश्यक हो, तो सेवानिवृत्ति के साथ-साथ अन्य मामलों पर सेवानिवृत्त होने वाले विभिन्न अधिकारियों (समूह 'क' आईआरएस) की सतर्कता मंजूरी प्रदान करना।
vi. सतर्कता मामलों के किसी भी सुझाव का क्षेत्रीय गठन से या अन्यथा से प्रसंस्करण।
vii. सतर्कता मामलों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों में मुकदमे/अदालती मामले और कानूनी मामले।
viii. न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में आने वाले मामलों की निगरानी करना और उपरोक्त निर्दिष्ट सतर्कता मुकदमेबाजी मामलों में सरकारी वकील/केंद्रीय एजेंसी की सहायता/संक्षिप्त जानकारी देना।
ix. विभिन्न सतर्कता मुकदमेबाजी मामलों में विशेष परामर्शदाताओं/स्थायी अधिवक्ताओं/अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ताओं/वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ताओं की भागीदारी।
x. सतर्कता मामलों के संबंध में यूपीएससी, केंद्रीय एजेंसी अनुभाग सहित कानून मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श।
xi. सतर्कता मामलों से संबंधित केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों और/या केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों में किसी भी बदलाव के कारण उपचारात्मक कार्रवाई करना।
xii. उपरोक्त विषयों से संबंधित संसद सदस्य/वीआईपी/मंत्रियों के संदर्भ और संसदीय प्रश्न।
xiii. उपरोक्त विषय वस्तु से संबंधित रिपोर्टों की निगरानी।
सतर्कता और मुकदमेबाजी अनुभाग-II
1. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कई पीठों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित सेवा मुकदमेबाजी मामलों का समन्वय।
2. स्थायी अधिवक्ताओं/अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता/वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ताओं/एएसजी और विभिन्न सेवा मुकदमेबाजी मामलों में हितधारकों की भागीदारी।
3. सेवा मुकदमेबाजी मामलों के संबंध में कानून मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/उनके प्रभागों या केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के साथ परामर्श।
4. सेवा मुकदमेबाजी मामलों के संबंध में रिपोर्टों और आवधिक विवरणों की निगरानी।
7.आईटीए-I अनुभाग
आयकर अधिनियम, 1961 के निम्नलिखित अध्यायों में वर्णित विषयों से संबंधित सभी मामले:
1. अध्याय I यानी अधिनियम का विस्तार और दायरा, पिछले वर्ष का निर्धारण, परिभाषाएं, कंपनियों की घोषणाएं-धारा 2(17)(iv) और 2(3) को छोड़कर।
2. अध्याय II यानी धारा 5(2), 9 और 9क को छोड़कर प्रभार का आधार।
3. अध्याय III यानी वह आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है और धारा 10, 11, 12 एवं 13 के तहत अन्य छूटें [धारा 10(4ख), 10(4ड़), 10(4च), 10(4छ), 10(6क), 10(6ख), 10(6खख), 10(6ग), 10(6घ), 10(8), 10(9), 10(15), 10(15क), 10(48) को छोड़कर]
4. अध्याय IV यानी कुल आय की गणना-अध्याय IV के निम्नलिखित भाग: क. वेतन ख. धारा 21 को छोड़कर प्रतिभूतियों पर ब्याज। ग. धारा 25 को छोड़कर संपत्ति से आय। घ. धारा 58 (क) (ii) को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय।
5. अध्याय V यानी निर्धारिती की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय।
6. अध्याय VI-क यानी कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौती (धारा 80-ण, 80-द, 80 ददक को छोड़कर)।
7. अध्याय VII यानी कुल आय का हिस्सा बनने वाली आय जिस पर कोई आयकर देय नहीं है।
8. अध्याय VIII यानी राहत और छूट।
9. अध्याय X यानी कर से बचने से संबंधित विशेष प्रावधान (धारा 92, 93 और 94क और अधिनियम के अध्याय X की अन्य धारा को छोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय कराधान, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों से संबंधित है)।
10. अध्याय XII यानी धारा 111क, 112, 112क, 115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ और 115खखक को छोड़कर कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण।
11. अध्याय XII ख कुछ कंपनियों से संबंधित विशेष प्रावधानों के संबंध में।
12. अध्याय XII ग खुदरा व्यापार से संबंधित विशेष प्रावधानों के संबंध में।
13. आयकर अधिनियम के अध्याय XXII-ख के तहत विभिन्न कर क्रेडिट प्रमाणपत्र योजनाओं के प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन से जुड़े कार्य।
14. सीआईटी (क) के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर धारा 120 के तहत अधिकार क्षेत्र , जिसे न्यायिक और 124 को आवंटित किया गया है।
15. धारा 127 के तहत मामलों का स्थानांतरण।
16. नए आयकर कार्यालयों का उद्घाटन।
17. ब्याज कर अधिनियम।
18. होटल रसीद कर अधिनियम, 1980.
19. औद्योगिक पार्क और एसईज़ेड
20. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत उपरोक्त विषयों से संबंधित आदेश।
21. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें/अभ्यावेदन और संसदीय प्रश्न।
8.आईटीए-II अनुभाग
आयकर अधिनियम, 1961 के निम्नलिखित अध्याय के तहत आने वाले विषयों से संबंधित सभी मामले।
1. अध्याय IV-भाग घ और ड़ केवल यानी व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति तथा धारा 44ख, 44खखक, 44ग, 44घ और 44घक को छोड़कर पूंजीगत लाभ।
2. अध्याय VI हानि के समंजन और अग्रेषण को छोड़कर।
3. अध्याय XII यानी कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण (धारा 111क, 112 और 112 क)।
4. अध्याय XIV की धारा 139 से 146 तक - इससे संबंधित सभी मामले।
5. अध्याय XV अर्थात भाग ज, झ और त्र को छोड़कर विशेष मामलों की देयता
6. अध्याय XVI अर्थात फ़र्म पर लागू विशेष प्रावधान।
7. अध्याय XVIII अर्थात कुछ मामलों में लाभांश पर कर के संबंध में राहत।
8. अध्याय XXख-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269न और 269नन।
9. आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूची II और III को छोड़कर सभी अनुसूचियां।
10. अध्याय XIII-ग की धारा 138।
11. धारा 153 अर्थात मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय सीमा।
12. धारा 154 से 158 तक - इससे संबंधित सभी मामले।
13. आयकर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त विषयों से संबंधित धारा 35(1)(ii)(iii) के तहत अनुमोदन।
14. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 की उप-धारा (5) के परंतुक के खंड (घ)/खंड (ड़) के तहत अनुमोदन।
15. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग के तहत अनुमोदन।
16. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगघ के तहत अनुमोदन।
17. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कघ के तहत अनुमोदन।
18. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(xii) के तहत अनुमोदन।
19. आयकर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त विषयों से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शदात्री और सलाहकार समिति कार्य।
20. पायलट योजना के तहत आईटीवीसी और आईटीसीसी।
21. पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ़्रीकी देशों के प्रवासियों को रियायतें।
22. धारा 182(3) को छोड़कर फ़र्म आदि का पंजीकरण।
23. आयकर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त विषयों से संबंधित धारा 119 के तहत आदेश।
9.आईटी (न्यायिक) अनुभाग
1. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX, यानी अपील और संशोधन में निपटाए गए विषयों से संबंधित सभी समस्याएं।
2. धारा 288 -प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति से संबंधित ।
3. अध्याय XIVक - पुनरावर्ती अपीलों से बचने के लिए विशेष प्रावधान।
4. प्रत्यक्ष कर मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं ।
5. आयकर से संबंधित सभी सूट मामले।
6. सीआईटी (क) के कार्य पर अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण, उनके कार्य का वितरण, अपीलों का स्थानांतरण और धारा 120 के तहत सीआईटी (क) का अधिकार क्षेत्र।
7. विशेष परामर्शदाताओं, स्थायी अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिवक्ताओं की भागीदारी।
8. आंकड़ों के संबंध में:
(क) उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों आदि की लंबितता।
(ख) आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील, संदर्भों का संस्थित करना, निपटान करना और लंबित रहना।
(ग) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील, संदर्भ/प्रति आपत्तियां प्रस्तुत करना, उनका निपटान और लंबित रहना।
9. आयकर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त विषयों से संबंधित धारा 119 के तहत आदेश।
10. उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शी और सलाहकार समिति कार्य।
11. कानून मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह/व्यक्त विचारों के आलोक में या तो प्रशासनिक निर्देश जारी करके या अदालतों के निर्णयों पर कानून में संशोधन करके उपचारात्मक कार्रवाई करना।
12. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा राहत प्रदान करने वाले कानून के नए प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन/प्रशासन के प्रभाव की समीक्षा और निगरानी करना, ताकि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बताई गई किसी भी खामियों को दूर किया जा सके।
13. निम्नलिखित विषयों से संबंधित कार्य प्रधान महानिदेशक आईटी (एलएंडआर) को सौंपा गया है:
(क) एसएलपी और उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई अनुमति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में आयकर अपील (एसएएफईएमएफओपीए)। एसएलपी मामलों को उप सचिव (सक्षम प्राधिकारी प्रकोष्ठ), राजस्व विभाग द्वारा निपटाया जाना है;
(ख) ) न्यायालयों में आने वाले मामलों में उपस्थित होना तथा सरकारी वकील/केन्द्रीय एजेंसी को सहायता/संक्षिप्त जानकारी देना तथा
(ग) एनजेआरएस का कार्यान्वयन।
नोट: उपरोक्त मद 11 और 12 के संबंध में उचित कानून के प्रसंस्करण से संबंधित वास्तविक कार्य टीपीएल अनुभाग की जिम्मेदारी होगी, जिसे जांच के बाद मामला भेजा जाना चाहिए।
10.आईटी (बजट) अनुभाग
1. केवल बजट लक्ष्य और मांगों के संग्रह (बकाया और वर्तमान दोनों) के संबंध में निगम कर, आयकर से संबंधित सभी आंकड़ों की प्राप्ति, विश्लेषण और प्रसार।
2. बजट लक्ष्यों का अनुमान एवं आवंटन।
3. बजट संग्रह की समय-समय पर समीक्षा और इसे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय।
4. अध्याय XVII (धारा 195, 194ड़, 194ठग, 194ठघ, 196क, 196ग, 196घ, 228क और 230 को छोड़कर) और अध्याय XVII घ से संबंधित सभी मामले, जिसमें इसका कार्यान्वयन, परिपत्र, निर्देश आदि जारी करके व्याख्या और इस संबंध में सुझावों पर कार्रवाई शामिल है।
5. इस मद के तहत संग्रह बढ़ाने के लिए टीडीएस डेटा की विस्तृत प्राप्ति और विश्लेषण और इसकी निगरानी करना।
6. कर के अग्रिम भुगतान के माध्यम से संग्रहण की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रणाली विकसित करना।
7. वर्तमान एवं बकाया मांगों की वसूली के लिए किए जाने वाले उपाय।
8. बकाया मांग को कम करने तथा बट्टे खाते में डालने से संबंधित समस्याएं।
9. आईटीओ, एसीआईटी, डीसीआईटी, मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों को बट्टे खाते में डालने की शक्तियों का प्रत्यायोजन।
10. टीआरओ के लिए वार्षिक कार्य योजना की निगरानी।
11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष करों की स्वीकृति से संबंधित मुख्य लेखा नियंत्रक के संदर्भ सहित कार्य।
12. राजस्व प्राप्तियों के तहत नए लेखा शीर्ष खोलना
13. आयकर अधिनियम के अध्याय XXIII की धारा 289।
14. आयकर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त विषयों से संबंधित धारा 119 के तहत आदेश।
15. रिफ़ंड बैंकर योजना
16. उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शी और सलाहकार समिति कार्य।
17. आयकर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं के प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य के लिए नोडल कार्यालय को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।
11.आयकर समन्वय अनुभाग (आईटीसीसी)
1. विभिन्न पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों यानी प्रधानमंत्री के संदर्भ, सांसद/वीआईपी संदर्भ, महत्वपूर्ण घटनाओं आदि का समन्वय और संकलन।
2. वित्त मंत्रालय (सीबीडीटी भाग) की वार्षिक रिपोर्ट का समन्वय और संकलन।
3. बोर्ड बैठक-संगठन और अनुवर्ती कार्रवाई।
4. मुख्य आयुक्तों का सम्मेलन-संगठन और अनुवर्ती कार्रवाई।
5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियों के गठन और बैठकों से जुड़ा कार्य
6. संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक से जुड़ा कार्य
7. उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, परामर्शदात्री और सलाहकार समिति कार्य।
8. बड़े बकाया मामलों में बकाया की वसूली की निगरानी।
9. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXIII की धाराएं 281, 281ख।
10. आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियां यानी कर की वसूली की प्रक्रिया और आयकर अधिकारी द्वारा जब्ती की प्रक्रिया।
11. आयकर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त विषयों से संबंधित धारा 119 के तहत आदेश।
12. बोर्ड के परिपत्रों/अनुदेशों की जांच के लिए परिपत्र समूह की बैठकें।
13. विभिन्न अनुभागों द्वारा जारी अनुदेशों/परिपत्रों और अधिसूचनाओं के लिए संख्या का आवंटन।
14. बोर्ड द्वारा जारी सभी परिपत्रों/अनुदेशों का सूचकांक तैयार करना।
15. एनईआर और पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्रों के लिए सदस्य (टीपीएस) का क्षेत्रीय कार्य।
12.संपत्ति-कर और अन्य कर
1. संपत्ति कर और व्यय कर से संबंधित सभी मामले और संदर्भ, लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर: -
(क) संपत्ति कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और एकतरफ़ा राहत देने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते से संबंधित सभी मामले और संदर्भ;
(ख) संपत्ति-कर/व्यय-कर अधिनियम के तहत दंड से संबंधित सभी मामले।
(ग) इन अधिनियमों (संपत्ति-कर, व्यय-कर अधिनियम) के तहत कर चोरी से संबंधित सभी मामले, जिनमें शिकायतें और कर चोरी याचिकाएं शामिल हैं।
2. संपदा शुल्क/उपहार-कर अधिनियमों से संबंधित सभी मामले और संदर्भ, लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर:-
(क) अन्य देशों के साथ समझौते, संपदा शुल्क/उपहार-कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचने से संबंधित सभी मामले और संदर्भ।
(ख) संपदा शुल्क/उपहार कर अधिनियमों के संबंध में नए कानून से संबंधित कर-योजना और कानून और निर्देश जारी करने से संबंधित सभी मामले।
(ग) संपदा शुल्क/उपहार-कर अधिनियमों के तहत दंड से संबंधित सभी मामले।
(घ) शिकायतों/कर चोरी याचिकाओं सहित इन अधिनियमों (ईडी एंड जीटी) के तहत कर चोरी से संबंधित सभी मामले।
3. आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XXक, अचल संपत्तियों का अधिग्रहण।
4. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXग, अचल संपत्तियों की पूर्व-खाली खरीद।
5. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXग/XXक से संबंधित सभी अदालती मामले।
6. उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शदात्री और सलाहकार समिति कार्य।
7. प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से संबंधित सभी गैर-सांविधिक कार्य।
8. अध्याय VI- केवल हानि के समंजन और अग्रेषण।
9. अध्याय XIX अर्थात धनवापसी
10. उपरोक्त विषयों से संबंधित धारा l l 9(2)(ख) के तहत आदेश।
11. ओडिशा, बिहार और झारखंड क्षेत्रीय प्रभार और आयकर निदेशालय (प्रशासन एवं टीपीएस) से संबंधित क्षेत्रीय मामले
12. स्टार्ट-अप सेल से संबंधित शिकायतें।
कर नीति और विधान अनुभाग
13.टीपीएल- I
1. प्रभार का आधार (अध्याय 11)
2. आय, जो कुल आय का हिस्सा न हो (अध्याय III)
3. अनिवासी और एनआरआई से संबंधित कराधान
4. दोहरा कराधान राहत (अध्याय IX)
5. कर से बचने से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय X)
6. सामान्य कर परिहार विरोधी नियम (अध्याय X-क)
7. कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण (अध्याय XII)
8. अनिवासियों की कुछ आय से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-क)
9. घरेलू कंपनियों के वितरित मुनाफे पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-घ)
10. शेयरों की पुनर्खरीद के लिए घरेलू कंपनी के वितरित आयकर पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-घक)
11. वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-ड़)
12. प्रतिभूतिकरण न्यासों द्वारा वितरण आय पर कर संबंधी विशेष प्रावधान (अध्याय XII-ड़क)
13. कुछ न्यासों और संस्थानों की अर्जित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-ड़ख)
14. उद्यम पूंजी कंपनियों और उद्यम पूंजी निधियों से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-च)
15. व्यावसायिक न्यासों से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-चक)
16. निवेश निधियों की आय और ऐसे निधियों से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-ड़खग)
14.टीपीएल-II
1. वेतन से आय
2. पूंजीगत लाभ
3. अन्य स्रोतों से आय
4. आय के प्रमुख
5. कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौती (अध्याय VIक)
6. कुल आय का हिस्सा बनने वाली आय जिस पर कोई आयकर देय नहीं है (अध्याय VII)
7. अध्याय VIII यानी छूट और राहत।
8. एसईजेड/एसटीपी आदि के संबंध में प्रोत्साहन।
9. कुछ कंपनियों से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-ख)
10. कुछ सीमित दायित्व साझेदारी से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-खक)
11. किसी विदेशी बैंक की भारत शाखा को सहायक कंपनी में परिवर्तित करने से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-खख)
12. भारत में निवासी कही जाने वाली विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष प्रावधान (अध्याय XII-खग)
13. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन का निषेध अधिनियम, 1988 से संबंधित सभी विधायी मामले
14. नई कर रियायतों के लिए प्रस्ताव
15. कोई अन्य विषय जिसे टीपीएल प्रभाग में किसी अन्य निदेशक को विशेष रूप से आवंटित नहीं किया गया है।
15.टीपीएल-III
1. व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति
2. करदाता की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय (अध्याय V)
3. आय का एकत्रीकरण और हानि का समंजन या अग्रेषण (अध्याय VI)
4. टन भार कर (अध्याय XII-छ)
5. फ़र्म पर लागू विशेष प्रावधान (अध्याय XVI)
6. स्रोत पर कर की कटौती और संग्रह [अध्याय XVII (ख) और (खख)]
7. संपत्ति कर अधिनियम, 1957 से संबंधित सभी विधायी मामले
16.टीपीएल-IV
1. गृह संपत्ति से आय
2. आयकर प्राधिकरण (अध्याय XIII)
3. मूल्यांकन की प्रक्रिया (अध्याय XIV)
4. पुनरावर्ती अपीलों से बचने के लिए विशेष प्रावधान (अध्याय XIV-क)
5. खोज मामलों के मूल्यांकन के लिए विशेष प्रक्रिया (अध्याय XIV-ख)
6. विशेष मामलों में देयता (अध्याय XV)
7. कुछ मामलों में लाभांश पर कर के संबंध में राहत (अध्याय XVIII)
8. धनवापसी (अध्याय 19)
9. मामलों का निपटारा (अध्याय XIX-क)
10. कुछ मामलों में विवाद समाधान समिति (अध्याय XIX-कक)
11. अग्रिम फ़ैसले (अध्याय XIX-ख)
12. अपील और संशोधन (अध्याय XX)
13. कर अपवंचन का प्रतिकार करने के लिए स्थानांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण (अध्याय XX-क)
14. कर अपवंचन का प्रतिकार करने के लिए कुछ मामलों में स्वीकृति, भुगतान या पुनर्भुगतान के तरीके के संबंध में आवश्यकता (अध्याय XX-ख)
15. केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्तियों की खरीद (अध्याय XX-ग)
16. दंड और अभियोजन (अध्याय XXI और XXII)
17. विविध (अध्याय XXIII)
18. काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 से संबंधित सभी विधायी मामले।
अन्वेषण अनुभाग
17.उप सचिव/निदेशक (अन्वेषण-I)
आईटी (अन्वेषण - I) अनुभाग ओ/ओ आयुक्त (अन्वे.)
1. कर अपवंचन से संबंधित नीतिगत मामले, जिनमें अपवंचन पर अंकुश लगाने के उपाय और सुझाव शामिल हैं।
2. खुफिया जानकारी और जांच से संबंधित कर अपवंचन का पता लगाने के लिए नीतिगत मामले।
3. कर अपवंचन की निगरानी के लिए अनुसंधान और अध्ययन और अपवंचन पर अंकुश लगाने के उपाय।
4. जांच से संबंधित सभी मामले जो विशेष रूप से जांच-II से V को आवंटित नहीं किए गए हैं।
5. उपरोक्त विषयों से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत आदेश।
6. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी, परामर्शदात्री/सलाहकार समिति का कार्य।
7. पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटी)/साक्ष्य के लिए प्रार्थनापत्र यानी लेटर रोगेटरी (एलआर) और इंटरपोल अनुरोधों के तहत संचार से संबंधित मामलों के लिए नोडल।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक, गृह मंत्रालय से संबंधित पूर्ववर्ती सत्यापन से संबंधित मामले।
9. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 से संबंधित सभी कार्य नीचे उल्लिखित हैं:
• सभी नीति मामले, जिसमें दिशानिर्देश जारी करना और आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाइयों (बीपीयू) के प्रदर्शन की निगरानी करना शामिल है।
• परामर्शदाताओं की नियुक्ति को छोड़कर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित सभी मामले।
• दंड से संबंधित सभी मामले।
• परामर्शदाताओं की नियुक्ति को छोड़कर, अभियोजन से संबंधित सभी मामले।
• उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न।
• अन्य सभी विविध मामले जो विशेष रूप से अन्वेषण- II से V अनुभागों को आवंटित नहीं किए गए हैं।
18.उप सचिव/निदेशक (अन्वेषण-II)
आईटी (अन्वेषण-II)-ओ/ओ आयुक्त (अन्वे.)
1. खोज और जब्ती अभियानों से संबंधित मामले और दो घंटे की, टेलेक्स/फैक्स, खोज और जब्ती सांख्यिकी सहित संबंधित रिपोर्ट।
2. खोजों और खोज मूल्यांकन पर एमआईएस रिपोर्ट।
3. प्रशासनिक मामले जिनमें शिकायतें/याचिकाएं, जांच निदेशालयों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही, केंद्रीय आरोप और खुफिया और आपराधिक अन्वेषण निदेशालय शामिल हैं।
4. गृह मंत्रालय के तहत मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) से संबंधित सभी मामले।
5. डेटा बैंक, एनएटीजीआरआईडी और संबंधित मुद्दों (एसईआईएन नोड सहित) से संबंधित मामले
6. आईटीबीए/इनसाइट, साइबर फ़ॉरेंसिक लैब्स और संबंधित सॉफ़्टवेयर/उपकरण/मुद्दों से संबंधित मामले, जिनमें वीडीए, एआई, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज, डार्क नेट आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
7. सीबीडीटी के भीतर अंतर-शाखा और अंतर-प्रभाग समन्वय।
8. नोडल तंत्र के माध्यम से एलईए (सीबीआई, आरबीआई, सेबी, डीआरआई/सीबीआईसी, एफआईयू-आईएनडी, दिल्ली पुलिस, ईडी और एसएफआईओ) के साथ सूचना साझा करना
9. जांच से संबंधित मामलों पर विभिन्न एजेंसियों (केंद्रीय, राज्य या गैर-सरकारी) के साथ अंतर-विभागीय समन्वय।
10. उपरोक्त से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
11. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी, परामर्शदात्री/सलाहकार समिति का कार्य।
12. वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम (जीईपी) आवेदनों का सत्यापन।
19.आईटी। (अन्वेषण III) अनुभाग
1. आयकर अधिनियम, 1961, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 से संबंधित सूचना देने वालों को पुरस्कार देने से संबंधित मामले।
2. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 से संबंधित सभी कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है:
♦ सूचना देने वालों को इनाम और संबंधित रिपोर्ट के मामले।
♦ उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न।
3. तलाशी और जब्ती मामलों और मूल्यांकन मामलों, सर्वेक्षण मामलों और न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व में अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने से संबंधित मामले।
4. अर्ध-आधिकारिक पत्रों की निगरानी और डीजीआईटी (अन्वेषण) तथा सीसीआईटी (केन्द्रीय) के कामकाज तथा मामलों के केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण, खोज आकलन और संबंधित रिपोर्टों सहित उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों की निगरानी करना।
5. डीजीआईटी (अन्वे.) और सीसीएसआईटी (केंद्रीय) की आंतरिक कार्य योजना की निगरानी।
6. प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत सर्वेक्षण संचालन से संबंधित मामले।
7. उपरोक्त से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
8. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी, परामर्शदात्री/सलाहकार समिति का कार्य।
9. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 से 153 (दोनों सहित) के प्रावधानों से संबंधित सभी तकनीकी और प्रशासनिक मामले।
10. अंतरिम निपटान बोर्ड (आईबीएसएस) से संबंधित मामले।
11. जांच और केंद्रीय प्रभारों और अन्य एजेंसियों के बीच सबसे अच्छे तरीकों और मानकों के आदान-प्रदान के लिए समन्वय।
12. जोखिम प्रबंधन रणनीति (आरएमएस) नियमों के कार्यान्वयन के लिए इनसाइट पोर्टल पर सीआरआईयू/वीआरयू कार्यक्षमता पर जानकारी अपलोड करने के संबंध में निर्देश।
20.अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी (ओएसडी) (अन्वेषण-VI)
आईटी (अन्वेषण-VI)-ओ/ओ आयुक्त (अन्वे.)
1. काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 से संबंधित सभी मामले)।
2. विदेशी संपत्ति के मामलों के अन्वेषण से संबंधित मामले।
3. सीआरएस-एईओआई और एफएटीसीए के तहत प्राप्त सूचना को क्षेत्रीय संरचनाओं तक प्रसारित करने के लिए जोखिम निर्धारण नियमों के निर्माण और विश्लेषण से संबंधित मामले।
4. जोखिम नियमों को अंतिम रूप देने के लिए सीएएफआरएसी समिति के साथ समन्वय
5. सीआरएस/एफएटीसीए मामलों में जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और उस पर कोई संशोधन/अद्यतन से संबंधित मामले।
6. सिस्टम निदेशालय के साथ समन्वय में, जांच निदेशालयों को सीआरएस/एफएटीसीए से संबंधित सूचना और मामलों के प्रसार से संबंधित मामले।
7. कर अपराधों पर कार्य बल [टीएफटीसी] से संबंधित मामलों पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन [ओईसीडी] के साथ समन्वय।
8. जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी), ब्रिक्स, एसीडब्ल्यूजी से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) प्रभाग, डीओपीटी के साथ समन्वय और भागीदारी।
9. कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी) से संबंधित मामलों में सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व।
10. आईपीईएफ (भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा) में क्षमता निर्माण पर इनपुट से संबंधित मामले - स्तंभ IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था)।
11. उपरोक्त से संबंधित शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, परामर्शदात्री/सलाहकार समिति का कार्य।
21.अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी (ओएसडी) (डेटा विश्लेषण सेल)
डेटा एनालिसिस सेल (डीएसी)-ओ/ओ कमिश्नर (अन्वे. )
1. भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ सभी चुनावी मामलों के लिए समन्वय।
2. संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र सत्यापन रिपोर्ट (एवीआर) से संबंधित मामलों पर क्षेत्रीय जांच निदेशालयों और ईसीआई के साथ समन्वय।
3. ईसीआई से प्राप्त राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) के मामलों से संबंधित शिकायत मामलों को संभालना और इन मामलों में कार्रवाई की स्थिति प्रस्तुत करना।
4. उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनावी हलफ़नामे में घोषित संपत्ति/देनदारियों के विवरण के मिथ्याकरण के संबंध में, सीबीडीटी के क्षेत्रीय गठन के समन्वय से सीधे या अन्य स्रोतों से सीबीडीटी में प्राप्त शिकायत मामलों को संभालना
5. राजनीतिक दलों (पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) सहित) द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को संभालना, जिसमें ईसीआई के समक्ष योगदान रिपोर्ट (सीआर) दाखिल न करना/देर से दाखिल करना शामिल है।
6. एमसीसी और डेटा के संकलन के दौरान हर राज्य में नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय।
7. चुनाव व्यय निगरानी (ईईएम) क्षेत्र निदेशालयों के साथ समन्वय।
8. चुनाव/राजनीतिक दलों से संबंधित एसटीआर/सीटीआर के संबंध में एफआईयू के साथ समन्वय और प्रासंगिक जोखिम नियमों को तैयार करने के लिए नीतिगत इनपुट भी देना।
9. सभी नीतिगत मामले और उपरोक्त से संबंधित सभी संसदीय प्रश्न।
10. आंतरिक और बाह्य मूल दोनों के उपलब्ध डेटा का डेटा विश्लेषण करना।
11. डेटा विश्लेषण के आधार पर कर अपवंचन के पैटर्न की पहचान।
12. कर अपवंचन पर अंकुश लगाने के लिए जोखिम मापदंडों का विकास।
13. कर अपवंचन की निगरानी के लिए अनुसंधान कार्य और अध्ययन करना और अपवंचन पर अंकुश लगाने के उपाय करना।
14. अन्य संस्थाओं के साथ उपलब्ध डिजिटल एकीकरण अनुकूल डेटा का दायरा और पहचान, जो आयकर जांच और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक हो सकता है।
15. कमज़ोर भौगोलिक क्षेत्रों/व्यक्तियों के वर्गों तक पहुंच और संवेदीकरण के लिए विशेष योजनाएं तैयार करना।
16. आवश्यक कार्रवाई के लिए अन्वेषण निदेशालय या अन्य संबंधित प्रभाग के साथ अनुसंधान कार्य को साझा करना।
22.आईटी (अन्वे.V) अनुभाग
1. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXI के तहत दंड के प्रशासन और अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत संबंधित दंड से संबंधित सभी मामले।
2. प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अभियोजन और कंपाउंडिंग से संबंधित सभी मामले।
3. एसएफटी अनुपालन, ई-सत्यापन योजना, 2021, एआईआर/एआईएस और सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के तहत एफटीएंडटीआर प्रभाग के माध्यम से प्राप्त जानकारी सहित डीजीआईटी (आई एंड सीएल) से संबंधित सभी मामले।
4. डीजीआईटी (आईएंडसीआई) के अर्ध-आधिकारिक , कामकाजी और आंतरिक कार्य योजना और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों की निगरानी।
5. क्रिप्टोकरेंसी/वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अन्वेषण से संबंधित सभी मामले।
6. डीएलजी के लिए एसपीओसी के समन्वय से संबंधित सीमा पार कर चोरी का मुकाबला करने के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कर आश्रय सूचना केंद्र (जेआईटीएसआईसी) से संबंधित सभी मामले।
7. सीबीडीटी, उससे जुड़े निदेशालयों और अधीनस्थ कार्यालयों सहित प्रत्यक्ष कर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामले।
8. सशस्त्र इकाइयों की स्थापना, हथियारों एवं गोला-बारूद की खरीद, शस्त्रागार के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों से जुड़े सभी मामले।
9. काउंटर इंटेलिजेंस और विशेष अभियानों के उद्देश्य से समुद्री/वायु-आधारित इकाइयों की स्थापना से संबंधित सभी मामले।
10. उपरोक्त से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
11. उपरोक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी, परामर्शदात्री/सलाहकार समिति कार्य।
नोट: सदस्य (अन्वेषण), सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर किसी प्रभाग को पुनः आवंटित/आवंटित/सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
22.आईटी (अन्वे.VI) अनुभाग
1. सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) के अंतर्गत प्राप्त सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) सूचना से संबंधित मामले, जिसे आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) को प्रसारित किया जाना है।
2. विदेशी संपत्ति अन्वेषण इकाइयों (एफएआईयू) से संबंधित मामले।
3. कर अपराधों पर ओईसीडी कार्य फोर्स (टीएफटीसी) और कर अपराधों से निपटने वाले अन्य समान निकायों के साथ सहयोग से संबंधित मामले।
23.चुनाव प्रकोष्ठ, सीबीडीटी ओ/ओ सीआईटी (अन्वेषण)
1. भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय से संबंधित मामले, जिनमें चुनाव संबंधी व्यय, राजनीतिक वित्तपोषण और राजनीतिक दलों के अंशदान रिपोर्ट की निगरानी करना शामिल है।
24.ए एंड पीएसी-1 अनुभाग
1. सभी आंतरिक और राजस्व लेखा परीक्षा से संबंधित सामान्य मामले।
2. संगठन स्थापित/आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित मामले।
3. आयकर, निगमित कर के विशिष्ट मामलों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों पर भारत के सीएंडएजी से संदर्भ।
4. आयकर, निगमित कर से संबंधित विशिष्ट मामलों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में सीआईटी से संदर्भ।
5. आयकर, निगमित कर से संबंधित व्यक्तिगत मामलों में सीएंडएजी कार्यालय से लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) प्रत्यक्ष कर के लिए मसौदा लेखापरीक्षा पैरा का प्रसंस्करण।
6. सीएंडएजी की रिपोर्ट में प्रकाशन के लिए आवश्यक सांख्यिकीय डेटा प्राप्त करना और प्रस्तुत करना और इस संबंध में आयकर विभाग के सीएजी और एडीजी (आरएंडएस) और मंत्रालय के अन्य अनुभागों के साथ संपर्क करना।
7. सीएंडएजी द्वारा संचालित प्रणाली समीक्षा/मूल्यांकन का प्रसंस्करण और सीएंडएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना।
8. अनुभाग में शामिल लेखापरीक्षा पैराओं से संबंधित पीएसी की बैठकों के दौरान दिए गए अनौपचारिक आश्वासनों पर कार्रवाई।
9. पीएसी रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के प्रसंस्करण का समन्वय और निगरानी करना और की गई कार्रवाई नोट्स प्रस्तुत करना।
10. उपरोक्त मदों पर संसदीय प्रश्न।
11. आयकर अधिनियम की धारा 72क (1), क (3), क (2) (ii) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले।
12. सदस्य (एएंडजे), सीबीडीटी के क्षेत्रीय मामले।
25.डीटी-पर्स अनुभाग का कार्य विवरण इस प्रकार है
I. 56 (त्र) मामलों और उनके अदालती मामलों के लिए सचिवालय सहायता।
ii. आयकर विभाग के समूह 'क' अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक शिकायतों की जांच।
iii. वर्ष 2019 के बाद के लिए आईआरएस (आईटी) अधिकारियों/परिवीक्षाधीनों के फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्रों और चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन और इन मुद्दों से उत्पन्न अदालती मामले।
iv. पदोन्नति, वीआरएस या त्यागपत्र एवं प्रतिनियुक्ति के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक/सतर्कता मंज़ूरी के समय एडी.VI एवं एडी.VI(क) द्वारा मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
v. प्रधान सीसीआईटी/सीसीए द्वारा संदर्भित आयकर विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 9 के तहत मामलों की जांच।
vi. समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में तदर्थ नियुक्ति के विस्तार के प्रस्तावों की जांच।
vii. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संदर्भित समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी के सेवा मामले, जहां नीति/दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
viii. एफआर 49 के तहत अतिरिक्त पारिश्रमिक के प्रस्तावों की जांच और आईआरएस (आईटी) और समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में ग्रेच्युटी मामलों के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के प्रस्तावों की जांच।
ix. आईआरएस (आईटी) अधिकारियों का आई-कार्ड/सत्यापन पर्ची और पार्किंग लेबल
26.ए एंड पीएसी.II अनुभाग
1. आयकर, निगम कर से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर भारत के सीएंडएजी के संदर्भ
2. आयकर, निगम कर पर लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में आयकर आयुक्तों के संदर्भ
3. निगम कर से संबंधित व्यक्तिगत मामलों में सीएंडएजी कार्यालय से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) के लिए मसौदा लेखापरीक्षा पैरा का प्रसंस्करण
4. लोक लेखा समिति की बैठक से पहले और उसके बाद उसकी जानकारी प्राप्त करना और प्रस्तुत करना।
5. अनुभाग में दिए गए लेखापरीक्षा पैरा से संबंधित लोक लेखा समिति की बैठकों के दौरान दिए गए अनौपचारिक आश्वासनों पर कार्रवाई करना।
6. अनुभाग में दिए गए लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों का समन्वय और निगरानी करना।
7. उपरोक्त मदों पर संसदीय प्रश्न।
8. सीएंडएजी की वार्षिक रिपोर्ट और पीएसी रिपोर्ट पर भी की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करना।
9. विविध मदें जिनमें ओ एंड एम रिपोर्ट/रिटर्न शामिल हैं।
10. सीएंडएसीजी द्वारा आयोजित और सीएंडएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल सिस्टम समीक्षा/मूल्यांकन का प्रसंस्करण।
11. भारत के सीएंडएजी और संसद की पीएसी के साथ समन्वय और जनसंपर्क सहित समन्वय से संबंधित सभी मामले
विदेशी कर और कर अनुसंधान विभाजन
सीबीडीटी द्वारा दिनांक 6.12.2013 को संशोधित विदेशी कर एवं कर अनुसंधान में कार्य वितरण इस प्रकार है:
27.एफटी एंड टीआर-1
निदेशक (एफटीएंडटीआर-I)
1. निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) और करों के संग्रह में जानकारी और सहायता (एईआई एंड एसीटी) के आदान-प्रदान के लिए समझौतों से संबंधित सभी मामले:
क. उत्तरी अमेरिका जिसमें कैरेबियन द्वीप समूह शामिल हैं और
ख. यूरोप
2. यूरोप और उत्तरी अमेरिका (कैरेबियन द्वीप समूह सहित) के देशों के संबंध में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मुद्दों से संबंधित मामलों को छोड़कर, पारस्परिक समझौते प्रक्रिया से संबंधित सभी मामले;
3. धारा 115क, 115कख, 115कग, 115खखक, 195 से संबंधित मामले;
4. आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 194ड़; 194ठग; 194ठघ; 196क; 196ग; और 196घ से संबंधित सभी मामले।
5. कार्य दल 1 (डब्ल्यूपी-1 द्वारा किए गए बीईपीएस कार्य सहित) और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कार्य बल से संबंधित कार्यों में ओईसीडी के साथ समन्वय।
6. ओईसीडी के साथ कर संधियों पर वैश्विक मंच से संबंधित कार्य में समन्वय;
7. कर प्रशासनिक सुधार समिति से संबंधित सभी मामले;
8. उपरोक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना;
9. केयर्न मध्यस्थता मामला;
10. वेदांता मध्यस्थता मामला;
11. संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-I) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य
निदेशक (एफटीएंडटीआर-III)
1. कर मामलों में सूचना के आदान-प्रदान और प्रशासनिक सहायता से संबंधित मामलों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति से संबंधित मामलों पर सामान्य समन्वय।
2. यूरोप और उत्तरी अमेरिका (कैरेबियन द्वीप समूह सहित) के नाम वाले देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ डीटीएए/टीआईईए/बहुपक्षीय सम्मेलन के तहत कर मामलों में सूचना के आदान-प्रदान और प्रशासनिक सहायता से संबंधित सभी मामले।
3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क और 230 से संबंधित सभी मामले।
4. विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के तहत अमेरिका के साथ अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) से संबंधित सभी मामले और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के तहत सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) (कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विक फोरम सहित) जिसमें सामान्य संचारण प्रणाली (सीटीएस) भी शामिल है।
5. कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन के तहत समन्वय निकाय से संबंधित सभी मामले।
6. ओईसीडी के कार्यकारी दल 10 (सूचना का आदान-प्रदान और कर अनुपालन) से संबंधित सभी मामले।
7. साझा खुफ़िया और सहयोग पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्य बल (जेआईटीएसआईसी) से संबंधित सभी मामले।
8. बीईपीएस कार्रवाई 2 (हाइब्रिड) और कार्रवाई 12 (अनिवार्य प्रकटीकरण व्यवस्था) से संबंधित सभी मामले।
9. वित्तीय मामलों की समिति (सीएफए) और कार्य दल 11 (आक्रामक कर योजना) और बीईपीएस पर जी20 समावेशी ढांचे सहित ओईसीडी के साथ समन्वय।
10. बीईपीएस कार्रवाई 3 (सीएफसी) और कार्रवाई 4 (ब्याज कटौती) से संबंधित सभी मामले।
11. यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव से संबंधित सभी मामले।
12. काले धन और विशेष जांच दल (एसआईटी) से संबंधित सभी मामले जो एफटीएंडटीआर प्रभाग में संभाले जाते हैं।
13. एफटीएंडटीआर-III प्रभाग में सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले।
14. घरेलू न्यायालयों के समक्ष संबंधित कार्यवाही सहित वोडाफ़ोन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले से संबंधित सभी मामले।
15. उपरोक्त से संबंधित संसदीय मामले एवं आरटीआई।
16. उपरोक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना।
17. संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-I) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
उप सचिव, एपीए (एफटीएंडटीआर)
1. उत्तरी अमेरिका और यूरोप में संधि भागीदार देशों/क्षेत्राधिकारों से संबंधित सभी द्विपक्षीय एपीए मामले।
2. 'ए' से 'के' तक के अक्षरों से शुरू होने वाले या गैर-अक्षरों से शुरू होने वाले नामों के एकपक्षीय एपीए मामले।
3. उत्तरी अमेरिका और यूरोप में संधि साझेदार देशों/क्षेत्राधिकारों से संबंधित स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (एमएपी) मामले।
4. एपीए कार्यक्रम और सुरक्षित बंदरगाह नियम सहित स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधान से संबंधित नीति इनपुट सहित सभी तकनीकी और प्रक्रियात्मक मामले।
5. ओईसीडी-जी20 बीईपीएस परियोजना के कार्रवाई बिंदु 5,8,9,10,13 और 14 से संबंधित मामले।
6. एफटीए एमएपी फोरम और ओईसीडी के कार्यकारी दल 6 से संबंधित मामले। इसके अलावा, यदि संबंधित प्रभागों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो कार्यकारी दल 2, एफ़टीए परियोजनाएं, और हानिकारक कर प्रथाओं पर फ़ोरम (एफएचटीपी) के लिए इनपुट प्रदान किया जाना है। अलग-अलग देशों के रिपोर्टिंग मानक से संबंधित मामले।
7. संसदीय प्रश्न या अन्य संसदीय संबंधित कार्य।
8. विदेशी कर से संबंधित कोई अन्य मामला जो जेएस (एफटीएंडटीआर-I) द्वारा सौंपा जा सकता है।
9. जेएस (एफटीएंडटीआर-II) के परामर्श से, जेएस (एफटीएंडटीआर-I) से संबंधित कार्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कराधान, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते, अंतरराष्ट्रीय कर अपवंचन और परिहार और सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना।
10. विदेशी कर से संबंधित कोई अन्य मामला जो सदस्य, सीबीडीटी [एफटीएंडटीआर प्रभाग के प्रभारी] द्वारा सौंपा जा सकता है।
28.निदेशक - एफटीएंडटीआर-II
1. एशिया के देशों (जापान को छोड़कर) के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) से संबंधित सभी मामले
2. क्रमांक 1 में उल्लिखित देशों के संबंध में पारस्परिक समझौता प्रक्रिया और अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते से संबंधित सभी मामले
3. दक्षेस से जुड़े सभी कर संबंधी मामले (क्षमता निर्माण सहित)।
4. विदेशी प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले
5. वैश्विक संबंधों और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर ओईसीडी के साथ समन्वय
6. विवाद समाधान पैनल से संबंधित सभी मामले।
7. कार्य दल 2 से संबंधित मुद्दों पर ओईसीडी के साथ समन्वय।
8. एकपक्षीय एपीए (बाएं से दाएं) का प्रसंस्करण या कार्यभार प्रबंधन के लिए निदेशक (एफटीएंडटीआर-II) द्वारा युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।
9. कर के सहयोग पर प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित मामले
10. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15), 44ख, 44खखक, 44खख, 44खखख से संबंधित सभी मामले।
11. देशों के संप्रभु धन कोष/पेंशन कोष से प्राप्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23चड़) के तहत अधिसूचना के लिए आवेदनों का प्रसंस्करण।
12. आईटीओयू से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।
13. संयुक्त राष्ट्र, छ-24, एडीबी (एशिया पैसिफिक टैक्स हब) से संबंधित सभी कर संबंधी मामले (क्षमता निर्माण सहित)।
14. एमएलआई समन्वय एवं एमएलआई के पक्षकारों के सम्मेलन से संबंधित मामले।
15. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44ख़, 44ड, 44डडअ, 44छ, 44ज से संबंधित सभी मामले।
16. उपरोक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना।
17. विदेशी कर से संबंधित कोई अन्य मामला जो जेएस (एफटीएंडटीआर-II) द्वारा सौंपा जा सकता है।
निदेशक (एफटीएंडटीआर-IV)
18. निम्न से संबंधित सभी मामलेः -
I. देशों के साथ डीटीएए-
क. अफ़्रीका में; और
ख. ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह
ii. दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप समूह और अफ़्रीका के देशों के साथ करों के संग्रह (एईआईएंडएसीटी) में सूचना के आदान-प्रदान और सहायता के लिए समझौता।
19. निदेशक (एफटीएंडटीआर-IV) को सौंपे गए भौगोलिक क्षेत्राधिकार वाले देशों के संबंध में पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (एमएपी) से संबंधित सभी मामले
20. दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह, एशिया और अफ़्रीका के देशों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित सभी मामले।
21. कर और विकास तथा सीमा रहित कर निरीक्षकों (टीआईडब्ल्यूबी) से संबंधित मुद्दों पर ओईसीडी के साथ समन्वय।
22. क्षमता निर्माण -
I. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से (संयुक्त राष्ट्र और दक्षेस को छोड़कर)
ii. अंतर्राष्ट्रीय कराधान, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और एनएडीटी और आरटीआई के साथ सूचना के आदान-प्रदान पर प्रशिक्षण का समन्वय।
23. कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर ग्लोबल फ़ोरम [ग्लोबल फ़ोरम] (सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान से संबंधित मुद्दों को छोड़कर) और ग्लोबल फ़ोरम की एशिया पहल से संबंधित सभी मामले।
24. सीबीसीआर आदान-प्रदान से संबंधित कार्य
25. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6(2), 9, 90, 90क, 91 से संबंधित सभी मामले।
26. उपरोक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना।
27. विदेशी कर से संबंधित कोई अन्य मामला जो जेएस (एफटीएंडटीआर-II) द्वारा सौंपा जा सकता है।
निदेशक (एफटीएंडटीआर-V)
28. निम्नलिखित अधिकार क्षेत्र के संबंध में एमएपी और बीएपीए से संबंधित सभी मामले,
(क) जापान
(ख) दक्षिण अमेरिका
29. उपरोक्त क्रम संख्या 1 में उल्लिखित अधिकार क्षेत्र के संबंध में डीटीएए से संबंधित सभी मामले
30. ब्रिक्स और आईबीएसए से संबंधित सभी मामले।
31. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 163, 172, 173 और 174 से संबंधित सभी मामले।
32. एफडीआई अनुप्रयोगों और एफडीआई नीति सहित विदेशी निवेश से संबंधित सभी मामले।
33. सीआईएटी, सीएटीए, आईएसओआरए और एसजीएटीएआर से संबंधित सभी मामले।
34. मॉडल डीटीएए से संबंधित सभी मामले।
35. बीईपीएस कार्रवाई 5 और एफएचटीपी के संबंध में सभी मामले
36. कैबिनेट नोट्स पर अन्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा मांगी गई टिप्पणियों से संबंधित सभी मामले।
37. संसद और अन्य संसदीय मामलों पर स्थायी समिति से संबंधित मामले।
38. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9ए से संबंधित सभी मामले।
39. उपरोक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना।
40. आवधिक रिपोर्ट सहित सभी रिपोर्टें।
41. जेएस (एफटीएंडटीआर-II) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।