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आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है।

आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा करें।

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स्रोत पर कर कटौती

 

प्रस्तावना

स्रोत पर कर कटौती की संकल्पना आय के विभिन्न स्रोतों से आय को एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस संकल्पना के अनुसार, एक व्यक्ति (कटौतीदाता) जो किसी अन्य व्यक्ति (कटौतीकर्ता) को निर्दिष्ट प्रकार का भुगतान करने के उत्तरदायी हैं, को स्रोत पर कर कटौती करनी होगी तथा इसे केंद्र सरकार के खाते में प्रेषित करना होगा। कटौतीकर्ता जिसके आयकर को स्रोत पर काटा गया है, कटौतीदाता द्वारा जारी टीडीएस प्रमाणपत्र अथवा प्रपत्र 26कध के आधार पर ऐसी काटी गई राशि का ऋण पाने का हकदार होगा।

 

स्रोत पर कर कटौती के लिए दरें

करों को अधिनियम अथवा वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों पर काटा जाएगा। हालांकि, गैर-निवासी व्यक्तियों को भुगतान की स्थिति में, दोहरा कराधान परिहार समझौते के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौती दरों पर भी विचार किया जाएगा।

 

स्रोत पर कर कटौती/संग्रहण का भुगतान कैसे करें?

स्रोत पर कर कटौती/संग्रहण निम्नलिखित विधियों द्वारा केंद्र सरकार के ऋण में जमा की जाएगी :

  • 1) इलैक्ट्रानिक विधि : निम्न के लिए ई-भुगतान अनिवार्य है
    • क) समस्त निगमित निर्धारिती; तथा
    • समस्त निर्धारिती (कंपनी को छोड़कर) जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के प्रावधान प्रयोज्नीय हैं।
  • 2) वास्तविक विधि : प्राधिकृत बैंक शाखा में चालान 281 की प्रस्तुति द्वारा
 

टिप्पणी :-

जहां कर सरकारी कार्यालय द्वारा काटा/एकत्रित किया जाता है तो इसे आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा सकता है। ऐसे मामले में, भुगतान एवं लेखा अधिकारी अथवा कोषागार अधिकारी अथवा चेक संरेखण तथा संवितरण अधिकारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसको कटौतीदाता ऐसे काटे गए कर की सूचना देता हो तथा जो केंद्र सरकार के ऋण हेतु ऐसी राशि को जमा कराने के लिए उत्तरदायी हो, को निर्धारित समय-सीमा में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को प्रपत्र 24छ में विवरण को जमा करना आपेक्षित है।

 

कर भुगतान के लिए ऋण

 

TDS - जागरूकता

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