आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 9ग

समामेलन की दशा में संचयित हानि और अनामेलित अवक्षयण को अग्रणीत करने या मुजरा करने की शर्तें

नियम संख्या.

9ग

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

समामेलन की दशा में संचयित हानि और अनामेलित अवक्षयण को अग्रणीत करने या मुजरा करने की शर्तें

समामेलन की दशा में संचयित हानि और अनामेलित अवक्षयण को अग्रणीत करने या मुजरा करने की शर्तें

9ग. धारा 72क की उपधारा (2) के खंड (iii) में उल्लिखित शर्तें निम्नलिखित होंगी; अर्थात्:--

() समामेलित कंपनी जिसके स्वामित्व में, समामेलन के रूप में समामेलनकारी कंपनी का एक औद्योगिक उपक्रम है, समामेलन की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति से पूर्व उक्त उपक्रम की संस्थापित क्षमता का कम से कम उत्पादन के स्तर का पचास प्रतिशत प्राप्त करेगी और समामेलन की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने तक उत्पादन का उक्त न्यूनतम स्तर बनाए रखेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार समामेलित कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने की शर्त और उस अवधि जिसके दौरान इसे प्राप्त किया जाना है या उत्पादन के विहित स्तर को प्राप्त करने के लिए समामेलित कंपनी द्वारा किए गए वास्तविक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त दशाओं में इसे या दोनों को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयासों को रोकने वाली परिस्थितियों में छूट दे सकेगी;

() समामेलित कंपनी प्ररूप सं. 62 में लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में, लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, एक प्रमाणपत्र उस पूर्ववर्ष से, जिसके दौरान उत्पादन का विहित स्तर प्राप्त किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष और उन पूर्ववर्षों से, जो समामेलन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आते हैं, सुसंगत पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों की आय की विवरणी के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

() ''संस्थापित क्षमता'' से समामेलन की तारीख को विद्यमान उत्पादन की क्षमता अभिप्रेत है; और

() ''लेखापाल'' से आय-कर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है।

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