10[हिंदी में दस्तावेजों का फाइल किया जाना
5क. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोर्इ भी पक्षकार, यदि वे इस प्रकार वांछा करे, ऐसे राज्यों, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, में अवस्थित न्यायपीठों में हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेजों को फाइल कर सकेंगे।]
टिप्पण
तारीख 5.3.1974 की अधिसूचना सं. एफ. 186-एडी.(एटी)/71 द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों के निम्नलिखित ऐसे स्टेशनों पर, जहां अधिकरण की न्यायपीठें अवस्थित हैं, हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेज फाइल किए जा सकते हैं, अर्थात्:--
अहमदाबाद, मुम्बर्इ, नागपुर, इलाहाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर, जयपुर और पटना।
10. आय-कर (अपील अधिकरण) (संशोधन) नियम, 1974 द्वारा अंत:स्थापित।