| 1746 | | अनुमोदित | एएआर अर्थात् केंद्र सरकार के समक्ष दाखिल आवेदनों के संबंध में अग्रिम निर्णयों की घोषणा के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण | एएआर का अर्थ क्या है और इसके कार्य क्या हैं ?| एएआर के कार्य क्या हैं|अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकारी के कार्य क्या है ?| अग्रिम निर्णय के लिए सरकारी एजेंसी कौन सी है ?| अग्रिम निर्णय लेने के लिए कहां जाएं ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-1 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1747 | | अनुमोदित | अग्रिम निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता
मुहैया कराना है, जिससे उनके पास लेनदेनों के लिए अग्रिम में उनकी कर देयता
के बारे में स्पष्ट जानकारी हो। | अग्रिम निर्णय का उद्देश्य क्या है ?| एएआर का गठन क्यों किया गया ?| क्या कर देयता के अलावा मुद्दों पर अग्रिम निर्णय दिया जा सकता है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-2 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1748 | | अनुमोदित | "आवेदक" कोर्इ भी व्यक्ति हो सकता है जो :-
i. एक अनिवासी जो एक गैर-निवासी या एक निवासी के साथ सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखता हो ii. एक अनिवासी जो एक अनिवसी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखता हो iii. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पीएसयू) | कौन अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है ?| क्या एक निवासी अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है?| क्या एक अनिवासी अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है?| क्या एक प्रार्इवेट लिमिटेड कंपनी अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकती है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-3 | | नहीं | | | | | | | | |
| 1749 | | अनुमोदित | एक निवासी केवल तभी अपनी कर देयता के संबंध में अग्रिम निर्णय के लिए एएआर हेतु आवेदन कर सकता है यदि किया गया लेनदेन या प्रस्तावित लेनदेन की राशि 100 करोड़ या उससे से अधिक है। | एक निवासी कब अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है ?| क्या मैं उस लेनदेन पर एआर के लिए आवेदन कर सकता हूँ जो पहले से हो गया हो ?| क्या मैं भविष्य के लेनदेन के लिए एआर के लिए आवेदन कर सकता
हूँ ?| क्या एएआर के लिए आवदेन करने हेतु कोर्इ प्रारंभिक सीमा है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-4 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1750 | | अनुमोदित | अग्रिम निर्णय का अर्थ लेनदेनों में से उत्पन्न एक आवेदक की कर देयता के
संबंध में आवेदन में निर्दिष्ट कानून या तथ्य के प्रश्न का निर्धारण जिसे
किया गया हो या किया जाना प्रस्तावित हो। वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से बताया गया है कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ऐसी प्रभावी तिथि से संचालन नही करेगा जिसे आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता हो।
| अग्रिम निर्णय का अर्थ क्या है ?| क्या कानूनी प्रश्न पर अग्रिम निर्णय लिया जा सकता है ?| क्या तथ्यों के प्रश्न पर अग्रिम निर्णय लिया जा सकता है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-5 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1751 | | अनुमोदित | एक अग्रिम निर्णय को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला एक
आवेदक ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके में आवेदन कर सकता है जिसे निर्धारित किया
जा सकता है :-
• प्रश्न जिस पर अग्रिम निर्णय मांगा गया है उसे निर्दिष्ट करना • आवेदन की चार प्रतियां होनी चाहिए (4 प्रतियां) • निर्धारित शुल्क के साथ | अग्रिम निर्णय के आवेदन के लिए क्या अनिवार्यताएं हैं ?| अग्रिम निर्णय के आवदेन के क्या विषय होने चाहिए ?| कितनी प्रतियों में अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन होना चाहिए ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-6 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1753 | | अनुमोदित | शुल्क निम्नानुसार आवेदन के साथ दिया जाना है :- मामलों की श्रेणी शुल्क लेनदेन की राशि रू. 100 करोड़ से अधिक नहीं है रू. 2 लाखलेनदेन की राशि रू. 100 करोड़ से अधिक है लेकिन रू. 300 करोड़ से अधिक नहीं हैरू. 5 लाख रू. 300 करोड़ से अधिक की लेनदेन की राशि रू. 10 लाख अन्य मामले रू. 10,000 | अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन के साथ कौन सा शुल्क दिया जाना है ?| मुझे अग्रिम निर्णय के लिए कितना भुगतान करना है ?| अग्रिम निर्णय के लिए न्यूनतम भुगतान कितना है ?| क्या आवेदन शुल्क लेनदेन राशि पर आधारित है ?| अग्रिम निर्णय के लिए शुल्क की गणना कैसे की जाती है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-7 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1754 | | अनुमोदित | नहीं, देययोग्य आवदेन शुल्क अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देययोग्य होना चाहिए। | क्या मैं नगद में आवेदन शुल्क दे सकता हूँ ?| क्या मैं नेट बैंकिंग द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकता
हूँ ?| क्या मैं डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आवेदन शुल्क दे सकता हूँ ?| किसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट दिया जाना है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-8 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1755 | | अनुमोदित | हां, ऐसे आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदन को निरस्त का सकते हो।
यदि आप इसे ऐसी अवधि के बाद निरस्त करते हो तो आप प्राधिकारी की अनुमति से
ही इसे निरस्त कर सकते हो। | क्या मैं अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन को निरस्त कर सकता हूँ यदि मैंने उसे दाखिल कर दिया हो ?| क्या अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन को निरस्त किया जा सकता है ?| मैं अग्रिम निर्णय को कब निरस्त कर सकता हूँ ?| मैं 30 दिनों के बाद आवेदन कैसे निरस्त कर सकता हूँ ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-9 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1756 | | अनुमोदित | प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट एक अग्रिम निर्णय निम्नानुसार है :- • आवेदक • आयुक्त • आयकर आयुक्त (अपील) • आयकर प्राधिकारी जो लेनदेन, जिसके निर्णय की मांग की गई थी, के संबंध में आयुक्त का सहायक है। | क्या अग्रिम निर्णय करदाताओं या कर प्राधिकारियों पर बाध्यकारी है ?| क्या एक अग्रिम निर्णय को नजरअंदाज किया जा सकता है ?| क्या एक अग्रिम निर्णय कर प्राधिकारी को नजरअंदाज किया जा सकता है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-10 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1757 | | अनुमोदित | वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित
धारा 200(3))/206ग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल टीडीएस/टीसीएस विवरणी को तिमाही टीडीएस/टीसीएस विवरण कहा जाता है. आयकर अधिनियम के अनुसार, इन तिमाही विवरणों को वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रस्तुत किया जाना है, तथापि, जैसाकि आयकर विभाग द्वारा सूचित किया गया है, 2007-08 से पूर्व के वित्तीय वर्षों से संबंधित ई-टीडीएस / टीसीएस विवरणों को स्वीकार करना टिन में बंद कर दिया गया है. तिमाही ई-टीडीएस विवरणों के लिए प्रयुक्त फॉर्म हैं - फॉर्म सं.24थ, 26थ और 27थ तथा ई-टीसीएस विवरण के लिए प्रयुक्त फॉर्म है -फॉर्म सं. 27ड़थ. सीडी / पेन ड्राइव में दाखिल किए गए इन विवरणों के साथ ई-टीडीएस / टीसीएस दोनों विवरणों के मामले में फॉर्म सं. 27क में हस्ताक्षरित सत्यापन प्रस्तुत किया जाना चाहिए. | तिमाही ई-टीडीएस / टीसीएस क्या है? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 08-08-2023 15:59 | हाँ | English ID-865 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1758 | | अनुमोदित | आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी कार्पोरेट और सरकारी कटौतीकर्ता/संग्राहकों को इलैक्ट्रानिक प्रारूप यानी ई-टीडीएस/टीसीएस में अपनी टीडीएस/टीसीएस को दाखिल करना आवश्यक है। हालांकि, कार्पोरेट/सरकार को छोड़कर कटौतीकर्ता/संग्राहक वास्तविक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में दाखिल कर सकते हैं। | किसे ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल करना होता है? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-870 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1759 | | अनुमोदित | केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी सरकारी कटौतीकर्ता की श्रेणी में आते हैं. | ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए अनिवार्य बना दिए गए
हैं. | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-871 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1760 | | अनुमोदित | ई-टीडीएस ब्यौरा इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा
अधिसूचित टीडीएस ब्यौरे की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए योजना
दिनांक 26 अगस्त 2003 के अनुसार आयकर अधिनियम की
धारा 206 के अंतर्गत दाखिल किया जाना चाहिए. सीबीडीटी के दिनांक 19 सितंबर 2003 के परिपत्र का भी संदर्भ लिया जा सकता है। ई-टीसीएस
ब्यौरा
इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा टीसीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए
योजना
दिनांक 30 मार्च 2005 की योजना के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 206ग के अंतर्गत दाखिल किया जाना चाहिए वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित
धारा 200(3)) /
धारा 206ग के अनुसार कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे वित्तीय वर्ष 2005-06 से तिमाही टीडीएस / टीसीएस विवरण प्रस्तुत करें. | किस प्रावधान के अंतर्गत ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 08-08-2023 15:59 | हाँ | English ID-872 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1761 | | अनुमोदित | ई-दाखिलीकरण आयकर विभाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। | ई-फाइलिंग प्रशासक कौन है? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-873 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1762 | | अनुमोदित | सीबीडीटी ने एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल),
मुंबई को ई-टीडीएस / टीसीएस मध्यवर्ती के रूप में नियुक्त किया है.
एनएसडीएल ने कटौतीकर्ताओं / संगहणकर्ताओं को ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न
दाखिल करने में सहायता देने के लिए देश भर में टिन सुविधा केन्द्रों (टिन
–एफसी) की स्थापना की है.. | ई-टीडीएस / टीसीएस मध्यवर्ती कौन है? | | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-874 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1763 | | अनुमोदित | जी, नहीं. आपको ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ टीडीएस की कोई कटौती नहीं
या रियायती कटौती के लिए प्रमाणपत्र की प्रतियां दाखिल करने की जरूरत नहीं
है. किसी भी तिमाही विवरण के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं होती है. | क्या मुझे ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ कर की कोई कटौती नहीं की गई या
रियायती कटौती के लिए प्रमाणपत्र की प्रतियां दाखिल करनी चाहिएं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-894 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1764 | | अनुमोदित | यदि आपके पास एक से अधिक कार्यालय / शाखा हैं तो आप सभी कार्यालयों /
शाखाओं के लिए एक समेकित ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इस
मामले में आपको उसी टैन का उल्लेख करना चाहिए. आप हरेक कार्यालय/शाखा-वार
भी ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे मामलों में आपको हरेक
शाखा के लिए अलग टैन प्राप्त करना होगा. यदि आपके पास हरेक शाखा के लिए
अलग-अलग टैन नहीं है तो आपको अलग-अलग ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल करने
वाली हरेक शाखाओं के लिए टैन हेतु आवेदन करना होगा. | मैं एक कटौतीकर्ता हूं. मेरे एक से अधिक कार्यालय/ शाखा हैं. क्या मुझे
हरेक कार्यालय / शाखा के लिए अलग-अलग ई-टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न दाखिल करना
होगा या मैं सभी कार्यालयों / शाखाओं के लिए एक समेकित रिटर्न दाखिल कर
सकता हूं? क्या मैं हरेक शाखा के लिए ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल करने
के लिए एक की टैन का उल्लेख कर सकता हूं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-893 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1765 | | अनुमोदित | कटौतीकर्ताओं का पैन गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दिया जाना चाहिए. सभी डिडक्टियों के पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है. | डिडक्टर और कर्मचारियों / डिडक्टियों के लिए पैन अनिवार्य है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-892 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1766 | | अनुमोदित | कटौतीकर्ताओं का पैन गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा दिया जाना चाहिए. सभी डिडक्टियों के पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है. | र्ताओं और कर्मचारियों / डिडक्टियों के लिए पैन अनिवार्य है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | | | | | | | | | | | |
| 1767 | | अनुमोदित | चालान पहचान नंबर सभी गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए अनिवार्य है | क्या चालान पहचान नंबर अनिवार्य है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-891 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1768 | | अनुमोदित | फॉर्म 27क टीडीएस / टीसीए विवरण का सारांश है. इस पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उचित फॉर्मेट में टीडीएस / टीसीएस विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं. | कंट्रोल चार्ट फॉर्म 27क पर किसे हस्ताक्षर करने चाहिए? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-890 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1769 | | अनुमोदित | यदि पार्टियों को भुगतान (जिन पर टीडीएस काटा गया है) वस्तुत: किया गया है अर्थात् नकदी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी अन्य स्वीकार्य ढंग में किया गया है तो निर्दिष्ट फील्ड में ‘किसी अन्य रूप’ उल्लेख किया जाना चाहिए. किंतु यदि भुगतान वस्तुत: नहीं किया गया है और लेखा वर्ष की अंतिम तारीख को सिर्फ प्रावधान किया गया है तो ‘बुक एंट्री द्वारा भुगतान’ विकल्प चुना जाना चाहिए. | कटौती ब्योरे में ‘बुक एंट्री या किसी अन्य रूप से भुगतान’ फील्ड में मुझे क्या उल्लेख करना चाहिए? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-889 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1770 | | अनुमोदित | बैंक शाखा कोड या बीएसआर कोड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को आबंटित 7-अंकीय कोड है. यह बैंक ड्राफ्ट आदि पर प्रयोग किए जाने वाले शाखा कोड से भिन्न है. यह नंबर ओएलटीएएस चालान में दिया गया है या इसे बैंक शाखा से या एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर सर्च सुविधा से प्राप्त किया जा सकता है. चालान ब्योरे और डिडक्टी ब्योरे दोनों में बीएसआर कोड का उल्लेख करना अनिवार्य है.। इसलिए, यह फील्ड खाली नही छोड़ी जा सकती।
| जिस शाखा में मैंने कर जमा किया है, उस शाखा का बैंक शाखा कोड मुझे पता नहीं है. क्या मैं इस फील्ड को खाली छोड़ सकता हूं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-888 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1771 | | अनुमोदित | जी, नहीं. हरेक प्रकार के भुगतान के लिए हरेक चालान भुगतान के अनुरूप अलग-अलग अनुबंधों के साथ एकल फॉर्म सं. 26थ निवासियों को किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए दाखिल किया जाना चाहिए. | क्या मैं संविदाकरों (कॅन्ट्रैक्टरों), प्रोफेशनलों, ब्याज आदि के लिए फॉर्म सं. 26थ अलग-अलग दाखिल कर सकता हूं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-887 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1772 | | अनुमोदित | भारतीय रिजर्व बैंक ने हरेक बैक शाखा को एक विशिष्ट सात – अंकीय कोड
आबंटित किया है. आपको उस बैंक शाखा के कोड का उल्लेख करना होगा जहां
टीडीएस ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न में जमा किया गया है. आपको यह कोड उस बैंक
शाखा से मिल सकता है जहां टीडीएस राशि जमा की गई है. | बैंक शाखा कोड क्या है? यह मुझे कहां से मिल सकता है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-886 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1773 | | अनुमोदित | बैंक चालान संख्या उस बैंक शाखा द्वारा दी गई रसीद संख्या है जहां टीडीएस
जमा किया गया है. जमा किए गए हर चालान के लिए अलग रसीद संख्या दी जाती
है. आपसे अनुरोध है कि ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न में इस चालान नंबर का
उल्लेख करें. | बैंक द्वारा दी जाने वाली चालान क्रम संख्या क्या है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-885 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1774 | | अनुमोदित | ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न ई-फाइलिंग प्रशासक द्वारा निर्धारित डाटा संरचना (फाइल फॉर्मेट) के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए. | ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न तैयार करने के लिए डाटा संरचना (फाइल फॉर्मेट) क्या है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-884 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1775 | | अनुमोदित | फॉर्म सं. 27क प्रस्तुत करते समय किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :
फॉर्म 27क टीडीएस / टीसीएस एफवीयू (फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी) द्वारा जनरेट होना चाहिए. (1 फरवरी 2014 से). फॉर्म सं. 27क में कोई उपरिलेखन या काट-कूट न हो. यदि कोई उपरिलेखन या काट-कूट है तो वह प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अभिपुष्ट (हस्ताक्षरित) होना चाहिए. फॉर्म सं. 27क में उल्लिखित कटौतीकर्ता का नाम तथा पैन और ‘प्रदत्त राशि’ तथा ‘स्रोत पर काटा गया कर’ का नियंत्रण योग ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न में संबंधित नियंत्रण योग से मिलना चाहिए. फॉर्म सं. 27क के सभी फील्ड विधिवत् भरे हों. प्रपत्र 27क उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो | फॉर्म सं. 27क प्रस्तुत करते समय क्या सावधानियां बरती जानी चाहिएं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-883 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1776 | | अनुमोदित | फॉर्म सं. 27क तिमाही विवरणों के साथ कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं द्वारा कागजी रूप में दाखिल किए जाने वाले तिमाही ई-टीडीएस/टीसीएस विवरणों का एक नियंत्रण चार्ट है. यह ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्नों का सारांश है जिसमें ‘प्रदत्त राशि’ और ‘स्रोत पर काटा गया कर’ का नियंत्रण योग होता है. फॉर्म सं. 27क में उल्लिखित ‘प्रदत्त राशि’ और ‘स्रोत पर काटा गया कर’ का नियंत्रण योग ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न में अनुरूपी नियंत्रण योग से मिलना चाहिए. हरेक ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के लिए अलग फॉर्म सं. 27क दाखिल किया जाना चाहिए. | | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-882 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1777 | | अनुमोदित | टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के लिए विभिन्न फॉर्म और उनकी आवधिकता निम्नलिखित है:फॉर्म सं.विवरणआवधिकताफॉर्म सं. 24थ ‘वेतन’ से स्रोत पर काटे गए कर का तिमाही विवरणतिमाहीफॉर्म सं. 26थ ‘वेतन’ से भिन्न भुगतानों के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर का तिमाही विवरण तिमाहीफॉर्म सं. 27थ ब्याज, लाभांश या अनिवासियों को देय किसी अन्य धनराशि से स्रोत पर काटे गए कर का तिमाही विवरणतिमाहीफॉर्म सं.27ड़थ स्रोत पर कर संग्रहण का तिमाही विवरणतिमाही |
तिमाही टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए किन फॉर्मों का प्रयोग किया जाना चाहिए? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-881 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1778 | | अनुमोदित | टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित
हैं. ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रिटर्न दोनों के लिए एक ही हैं.
तथापि, ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न आयकर विभाग द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट
डाटा संरचना (फाइल फार्मेट) के अनुसार एक स्वच्छ टेक्स्ट ASCII फाइल के
रूप में तैयार किया जाना चाहिए. | क्या ई-टीडीएस / टीसीएस के लिए प्रयुक्त फॉर्म वही हैं जो भौतिक रिटर्न के लिए होते हैं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-880 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1779 | | अनुमोदित | एनएसडीएल ने ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न तैयार करने के लिए एक रिटर्न प्रीपरेशन
यूटिलिटी उपलब्ध कराया है जिसे नि:शुल्क रूप से डाउनलोड किया जा सकता
है. अतिरिक्त रूप से, आप इस प्रयोजन के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर विकसित
कर सकते हैं या आप विभिन्न थर्ड पार्टी वेंडरों से सॉफ्टवेयर प्राप्त कर
सकते हैं. ऐसे वेंडरों जिन्होंने एनएसडीएल को सूचित किया है कि उन्होंने
ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है, उनकी
सूची एनएसडीएल टिन वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com पर उपलब्ध है. | क्या ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न तैयार करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-879 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1780 | | अनुमोदित | ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न ई-फाइलिंग प्रशासक द्वारा जारी किए गए डाटा फॉर्मेट में तैयार किए जाने चाहिए. यह आयकर विभाग की वेबसाइट ( www.incometaxindia.gov.in) और एनएसडीएल टिन की वेबसाइट (www.tin-nsdl.com)
पर उपलब्ध है. डाटा संरचना के साथ एक वैधीकरण साफ्टवेयर (फाइल वैलिडेशन
यूटिलिटी) है जिसे तैयार किए गये ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के डाटा संरचना
को वैधीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ई-टीडीएस / टीसीएस
रिटर्न में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएं : - हरेक ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न एक सीडी / पेन ड्राइव में होना चाहिए.
- हरेक
ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ भौतिक रूप में विधिवत् भरा हुआ और
हस्ताक्षरित (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा) फॉर्म सं. 27ए होना
चाहिए. 1 फरवरी 2014 से टीडीएस / टीसीएस एफवीयू (फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी)
द्वारा उत्पन्न फॉर्म 27ए प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न एक सीडी / पेन ड्राइव में होना चाहिए. यह बहु कंप्यूटर मीडिया में फैला नहीं होना चाहिए.
- यदि हरेक
ई-टीडीएस रिटर्न फाइल संपीडित (कम्प्रेस्ड) होनी चाहिए तो इसे Winzip 8.1
या ZipltFast 3.0 या इससे उच्च वर्जन के कम्प्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग
करते हुए संपीडित (कम्प्रेस) किया जाना चाहिए ताकि फाइल की त्वरित तथा
निर्बाध स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके.
- फार्म सं.
27ए में कोई उपरिलेखन या काट-कूट न हो. यदि कोई उपरिलेखन या काट-कूट है तो
उसकी प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अभिपुष्टि की जानी चाहिए.
- ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ कोई बैंक चालान या टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न नहीं की जानी चाहिए.
- सीडी / पेन ड्राइव वाइरस – मुक्त होना चाहिए.
यदि इनमें से कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न को टिन – एफसी में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
| ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न कैसे तैयार किया जाना चाहिए? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-878 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1781 | | अनुमोदित | ऐसे मामले में, ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न टिन एफसी द्वारा स्वीकार नहीं
किया जाएगा. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफवीयू द्वारा जनरेट किए गए
कंट्रोल टोटल और फॉर्म 27ए में उल्लिखित कंट्रोल टोटल मेल खाते हों. किसी
कठिनाई या पूछताछ के मामले में, आपको टिन – एफसी या एनएसडीएल में टिन काल
सेंटर से संपर्क करना चाहिए. | यदि फॉर्म 27ए में उल्लिखित कोई कंट्रोल टोटल ई-टीडीएस /टीसीएस रिटर्न के कंट्रोल टोटल से मेल नहीं खाता है तो क्या होगा? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-904 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1782 | | अनुमोदित | जी, हां. फॉर्म 27ए और एरर / रेस्पांस फाइल में दिखाई देने वाले कंट्रोल टोटल एक ही होते हैं. | क्या फॉर्म 27ए में दिखाई देने वाले कंट्रोल टोटल वही हैं जो एरर / रेस्पांस फाइल के कंट्रोल टोटल हैं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-903 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1783 | | अनुमोदित | एरर / रेस्पांस फाइल में कंट्रोल टोटल तभी जनरेट होते हैं जब कोई वैध फाइल जनरेट होती है. अन्यथा, एरर / रेस्पांस फाइल त्रुटि का स्वरूप दर्शाती है. कंट्रोल टोटल निम्नानुसार हैं : डिडक्टी / पार्टी रिकॉर्डों की संख्या : फॉर्म 24थ के मामले में, यह उन कर्मचारियों की संख्या के बराबर होता है जिनके लिए टीडीएस रिटर्न तैयार किया जा रहा है. फॉर्म 26थ / 27थ के मामले में, यह कर की कटौती के रिकॉर्डों की कुल संख्या के बराबर होता है. एक पार्टी को 1 0 भुगतान का मतलब 1 0 डिडक्टी रिकॉर्ड होगा. प्रदत्त राशि : यह किए गए सभी भुगतानों की कुल राशि है जिन पर कर काटा गया था. फॉर्म 24थ के मामले में, यह सभी कर्मचारियों की कुल कर-योग्य आय के बराबर होती है. फॉर्म 26थ / 27थ के मामले में, यह उन समस्त राशियों के योग के बराबर होती है जिन पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है. काटा गया कर : यह सभी भुगतानों के लिए स्रोत पर वस्तुत: काटे गए कर की कुल राशि है. जमा कर : यह सभी जमा चालानों का योग होता है. यह सामान्यत: काटे गए कर के समान ही होता है, किंतु कभी – कभी ब्याज या अन्य राशि के कारण भिन्न हो सकता है. | एनएसडीएल ई-जीओवी के फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) के माध्यम से टेक्स्ट फाइल को वैलिडेट करने से जनरेट हुई एरर / रेस्पांस फाइल में दिखाई देने वाले कंट्रोल टोटल क्या हैं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस का सत्यापन | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-902 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1784 | | अनुमोदित | ए आई आर एफवीयू को इंस्टॉल और रन करने के लिए कंप्यूटर में जावा इंस्टाल किया जाना चाहिए. ब्योरे एनएसडीएल टिन बेबसाइट के एफवीयू सेक्शन में दिए गए हैं. | एफवीयू के एक्जीक्यूशन के लिए कौन-से प्लेटफॉर्म हैं? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस का सत्यापन | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-1313 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1785 | | अनुमोदित | एफवीयू का प्रयोग करते हुए रिटर्न को वैध करते समय एफवीयू द्वारा जनरेट
होने वाली ‘अपलोड फाइल’ को टिन – एफसी के पास दाखिल किया जाना चाहिए. यह
‘अपलोड फाइल’ ‘इनपुट फाइल’ के रूप में उसी फाइल नाम के साथ, लेकिन
एक्सटेंशन .fvu के साथ एक फाइल है. उदाहरण के लिए, इनपुट फाइल नाम 27EQGov.txt है, जनरेट हुई अपलोड फाइल 27EQGov.fvu होगी. | नये फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी में ‘अपलोड फाइल’ क्या है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस का सत्यापन | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-900 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1786 | | अनुमोदित | एफवीयू एनएसडीएल द्वारा ई-जीओवी विकसित किया गया एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि क्या ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न फाइल में कोई फॉर्मेट स्तरीय त्रुटि है. जब आप ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न फाइल को एफयूवी से गुजारते हैं तब वह एक `एरर / .fvu फाइल' जनरेट करता है. यदि ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न फाइल में कोई त्रुटि नहीं है तो `एरर / रिस्पांस फाइल' कंट्रोल टोटल प्रदर्शित करेगी. यदि त्रुटियां हैं तो एरर / रिस्पांस फाइल त्रुटि स्थान तथा त्रुटि कोड विवरण के साथ त्रुटि कोड प्रदर्शित करेगा. यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे ठीक किया जाना चाहिए और उसके बाद ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न फाइल को एफवीयू के जरिए पुनः गुजारें. यह प्रक्रिया फाइल के त्रुटिरहित होने तक जारी रहेगी. | फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफयूवी) क्या है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस का सत्यापन | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-899 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1787 | | अनुमोदित | जी, हां. ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न तैयार करने के बाद आप उसे फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का प्रयोग करते हुए उसे सत्यापित कर सकते हैं. इस यूटिलिटी को एनएसडीएल ई-जीओवी टिन वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है. | ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न तैयार करने के बाद यह कैसे जांचा / सत्यापित
किया जाए कि यह निर्धारित डाटा संरचना (फाइल फॉर्मेट) के अनुरूप है? | ई-टीडीएस | ई-टीडीएस का सत्यापन | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-898 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1788 | | अनुमोदित | वेतन से कर की निम्नतर कटौती या कोई कर कटौती नहीं के लिए प्रमाणपत्र
डिडक्टी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया
जाता है. ऐसे मामलों में जहां कर-निर्धारण अधिकारी ने किसी कर्मचारी को ऐसा
प्रमाणपत्र जारी किया है, कटौतीकर्ता को सिर्फ यह उल्लेख करना होगा कि
क्या कोई कर काटा गया है या ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर कमतर दर पर कर काटा
गया है.
| फॉर्म 24थ में कॉलम होता है जिसमें कर की निम्नतर कटौती के लिए स्पष्टीकरण दिया जाना होता है. कोई डीडीओ इसे कैसे निर्धारित कर सकता है? कृपया स्पष्ट करें. | ई-टीडीएस | फॉर्म 24थ के बारे में स्पष्टीकरण | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-919 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1789 | | अनुमोदित | जी, हां. ई-टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट की स्वीकृति के बाद कटौतीकर्ता को कंप्यूटर मीडिया वापस कर दिया जाएगा. | क्या ई-टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट की स्वीकृति के बाद टिन-एफसी द्वारा कंप्यूटर मीडिया वापस कर दिया जाएगा? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-918 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1790 | | अनुमोदित | ई-टीडीस फाइल करने के लिए अपेक्षित सहायता के बारे में जानकारी आयकर विभाग
की वेबसाइट और एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर उपलब्ध है. टिन – एफसीज़ भी टीडीएस
रिटर्न की ई-फाइलिंग में सहायता के लिए उपलब्ध हैं. | यदि किसी कटौतीकर्ता को ई-टीडीएस रिटर्न फाइल करने में कोई कठिनाई आती है तो उसे सहायता के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-917 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1791 | | अनुमोदित | यदि कुछ डिडक्टियों के पैन नंबर टीडीएस स्टेटमेंट में उद्धृत (क्वोट) करने के लिए आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आपको आयकर विभाग द्वारा निर्धारित रूप में उच्च दर पर कर की कटौती करनी होगी और ऐसे डिडक्टी के रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट में ‘सी’ का फ्लैग लगाना चाहिए. टीसीएस स्टेटमेंट के मामले में 85% पैन क्वोटिंग का अनुपालन वैधीकरण के लिए अनिवार्य है अर्थात् टीडीएस स्टेटमेंट में कुल संग्राहिती (कलेक्टी) रिकॉर्डों में से 85% रिकॉर्डों के लिए पैन मौजूद होना चाहिए, ऐसा न होने पर स्टेटमेंट को फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी के माध्यम से वैधीकृत नहीं किया जा सकेगा. इसे देखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि 85% वैध पैन वाले रिकॉर्डों को पहले रिपोर्ट किया जाए और शेष संग्राहितियों (कलेक्टीज़) के रिकॉर्ड उस समय रिपोर्ट किए जाएं जब उनके पैन ब्यौरे प्राप्त हो जाएं. | यदि मेरे पास सभी डिडक्टियों के पैन नंबर नहीं हैं तो क्या क्या करें? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-916 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1792 | | अनुमोदित | जी, नहीं. कंप्यूटर मीडिया पर कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है. | क्या मुझे ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न सीडी / पेन ड्राइव पर लेबल चिपकाना
होगा? ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न सीडी / पेन ड्राइव पर लगे लेबल पर मुझे
क्या लिखना होगा? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-915 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1793 | | अनुमोदित | जी, हां. यदि ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न कम्प्रेस्ड रूप में फाइल किया जाता है तो इसे Winzip 8.1 या ZipltFast 3.0 या इससे उच्च वर्जन के कम्प्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए कम्प्रेस किया जाना चाहिए ताकि फाइल की त्वरित तथा निर्बाध स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके. | क्या ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न कम्प्रेस्ड रूप में फाइल किया जा सकता है? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-914 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1794 | | अनुमोदित | जी, नहीं. कोई भी रिटर्न दो कंप्यूटर मीडिया में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए. | क्या एकल ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दो या अधिक सीडी/पेन ड्राइव में फाइल किया जा सकता है? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-913 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1795 | | अनुमोदित | जी, हां. एक से अधिक ई-टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट एक ही कंप्यूटर मीडिया में प्रस्तुत किए जा सकते हैं. | क्या एक कंप्यूटर मीडिया (सीडी/पेन ड्राइव) में एक से अधिक ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-912 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1796 | | अनुमोदित | जी, नहीं. आपको ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ टीडीएस सर्टिफिकेट और जमा
किए गए टैक्स के लिए बैंक चालान फाइल करने की जरूरत नहीं है. | क्या मुझे ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ टीडीएस सर्टिफिकेट और बैंक चालान भी फाइल करने चाहिए? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-911 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1797 | | अनुमोदित | ई-टीसीएस रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया ई-टीडीएस रिटर्न की तरह ही है, सिवाय कि इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म अलग होते हैं. ई-टीसीएस रिटर्न फाइल करने के लिए संबंधित फॉर्म हैं : तिमाही विवरण (स्टेटमेंट) : फॉर्म सं. 27ड़थ, 27क (कंट्रोल चार्ट) ई-टीसीएस रिटर्न विभिन्न टिन – एफसीज़ में एनएसडीएल के पास भी फाइल किए जाने हैं. | क्या ई-टीसीएस रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया ई-टीडीएस रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया से भिन्न है? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-910 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1798 | | अनुमोदित | तिमाही टीडीएस रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक तथा कागजी दोनों, फाइल करने के लिए नियत तारीखें निम्नानुसार हैं : अवधि | टीडीएस ब्यौरा (सभी डिडक्टर) हेतु नियत तिथि | टीसीएस ब्यौरे के लिए नियत तिथि | तिमाही I (अप्रैल से जून)
| वित्त वर्ष की 31 जुलाई | वित्त वर्ष की 15 जुलाई | तिमाही II (जुलाई से सिंतबर) | वित्त वर्ष का 31 अक्टूबर | वित्त वर्ष का 15 अक्टूबर | तिमाही III (अक्टूबर से दिसंबर) | वित्त वर्ष की 31 जनवरी | वित्त वर्ष की 15 जनवरी |
| तिमाही टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए नियत तारीखें कौन-सी हैं? फर्म द्वारा टीडीएस ब्यौरा कब फाइल
किया जाता है? अंतिम तिमाही के लिए टीडीएस ब्यौरे को प्रस्तुत करने की
अंतिम तिथि क्या है? पहली तिमाही के लिए टीडीएस ब्यौरे को प्रस्तुत करने की
अंतिम तिथि क्या है? दूसरी तिमाही के लिए टीडीएस ब्यौरे को प्रस्तुत करने
की अंतिम तिथि क्या है? तीसरी तिमाही के लिए टीडीएस ब्यौरे को प्रस्तुत
करने की अंतिम तिथि क्या है? चौथी तिमाही के लिए टीडीएस ब्यौरे को प्रस्तुत
करने की अंतिम तिथि क्या है? | र्इ-टीडीए|टीडीएस की प्रस्तुति
| हाँ | 06-07-2017 18:58 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-909 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1799 | | अनुमोदित | आप किसी भी टिन-एफसी के पास संशोधित ई-टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं. | क्या मैं किसी भी टिन-एफसी के पास संशोधन ई-टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट फाइल कर सकता हूं? | सही | संशोधित सामान्य विवरणी | हाँ | 06-07-2017 18:58 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-959 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1800 | | अनुमोदित | फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) के माध्यम से संशोधन फाइल के सफलतापूर्वक वैधीकरण के बाद निम्नलिखित सृजित (क्रिएट) होंगे: .fvu फाइल स्टेटमेंट सांख्यिकी रिपोर्ट (हरेक प्रकार के संशोधन के लिए एक-एक रिपोर्ट)फॉर्म 27ए एफवीयू द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट होगा. .fvu फाइल को सीडी / पेन ड्राइव में कॉपी करें और स्टेटमेंट सांख्यिकी रिपोर्ट तथा फॉर्म 27क के प्रिंटआउट के साथ उसे टिन-एफसी को प्रस्तुत करें. | मल्टीपल बैच करेक्शन स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है? | सही | संशोधित सामान्य विवरणी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-958 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1801 | | अनुमोदित | जी, हां.
विभिन्न प्रकार के संशोधनों के लिए अलग-अलग स्टेटमेंट दाखिल करने की
आवश्यकता नहीं है. यदि आपको एक ही स्टेटमेंट में विभिन्न डिडक्टियों
/चालानों को अपडेट करना है या जोड़ना है तो इसे एकल संशोधन फाइल में किया
जा सकता है. संशोधन के प्रकार
के आधार पर एकल संशोधन फाइल में बहु-संशोधन स्टेटमेंट हो सकते हैं. एक से
अधिक संशोधन स्टेटमेंट से युक्त संशोधन फाइल को ‘मल्टीपल बैच करेक्शन
स्टेटमेंट’ कहा जाता है. | क्या मैं उसी संशोधन स्टेटमेंट में डिडक्टी और चालान के ब्यौरे अपडेट
कर सकता हूं / जोड़ सकता हूं? क्या मुझे किसी पैन को अपडेट करने के लिए और
कोई चालान तथा उसमें अंतर्निहित डिडक्टियों को जोड़ने के लिए अलग-अलग
संशोधन विवरण दाखिल करने होंगे? | सही | संशोधित सामान्य विवरणी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-955 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1802 | | अनुमोदित | विभिन्न प्रकार के संशोधन (करेक्शन) निम्नलिखित हैं जो आप स्वीकृत नियमित टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट में कर सकते हैं: - कटौतीकर्ता के ब्यौरे अपडेट करना, जैसे नाम, पता. इस प्रकार के संशोधन को सी1 कहा जाता है.
- चालान के
ब्यौरे अपडेट करना, जैसे चालान क्रम संख्या, बीएसआर कोड, चालान प्रस्तुत
करने की तारीख, चालान की राशि आदि. इस प्रकार के संशोधन को सी2 कहा जाता
है.
- डिडक्टी के ब्यौरे अपडेट करना / डिलीट करना / परिवर्धित करना. इस प्रकार के संशोधन को सी3 कहा जाता है.
- वेतन के ब्यौरे के रिकॉर्ड को परिवर्धित / डिलीट करना. इस प्रकार के संशोधन को सी4 कहा जाता है.
- डिडक्टी / वेतन ब्यौरे में डिडक्टी या कर्मचारी के पैन को अपडेट करना. इस प्रकार के संशोधन को सी5 कहा जाता है.
- नया चालान तथा अंतर्निहित डिडक्टियों को शामिल करना. इस प्रकार के संशोधन को सी9 कहा जाता है.
| कौन-से विभिन्न प्रकार के संशोधन (करेक्शन) हैं जिन्हें मैं कर सकता हूं? | सही | संशोधित सामान्य विवरणी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-953 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1803 | | अनुमोदित | स्वीकृत नियमित टीडीएस/टीसीएस विवरण में कमियों, जैसे गलत चालान विवरण या पैन नहीं दिया गया है या गलत ढ़ग से दिया गया है, के मामले में टैक्स का क्रेडिट आपके स्टेटमेंट में डिडक्टियों के फॉर्म 26कध में प्रदर्शित नहीं होगा. अनुपालन सुगम बनाने के लिए और साथ ही डिडक्टियों के फॉर्म 26कध में सही क्रेडिट सुगम बनाने के लिए आपको एक संशोधन स्टेटमेंट दाखिल करके स्वीकृत नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट में कमियों, यदि कोई हैं, को दूर करना होगा. | मुझे संशोधन विवरण क्यों प्रस्तुत करना चाहिए? | सही | संशोधित सामान्य विवरणी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-951 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1804 | | अनुमोदित | कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को किसी विशिष्ट टैन, फॉर्म, वित्तीय वर्ष और
तिमाही के लिए एक नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होता
है. यदि टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकृत नियमित स्टेटमेंट के
ब्यौरे में कोई परिवर्धन / अद्यतन किया जाना है तो उसे एक संशोधन
स्टेटमेंट प्रस्तुत करके किया जा सकता है. | संशोधन टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट क्या है? | सही | संशोधित सामान्य विवरणी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-950 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1805 | | अनुमोदित | आप प्रस्तुत किए गए स्टेटमेंट की स्थिति की जांच"https://onlineservices.tin.nsdl.com/TIN/JSP/tds/linktoUnAuthorizedInput.jsp" पर कर सकते हैं. आपको निर्दिष्ट फील्ड में टैन और पीआरएन का उल्लेख करना होगा. स्टेटमेंट स्वीकार किया गया है या नहीं संबंधी इसकी स्थिति के साथ स्टेटमेंट के विवरण आपको दिखाई देंगे.
तथापि, संशोधन स्टेटमेंट टिन में संसाधित (प्रोसेस) नहीं किए जाते हैं, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग से सीपीसी-टीडीएस को अग्रेषित कर दिया जाता है. ऐसे स्टेटमेंट्स की स्थिति ‘सीपीसी पर स्थिति उपलब्ध’के रूप में दिखाई देगी. | मैं स्वयं द्वारा प्रस्तुत टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट की स्थिति की जांच कैसे कर सकता हूं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-972 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1806 | | अनुमोदित | संशोधन टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएं हैं: - "https://onlineservices.tin.nsdl.com/TIN/JSP/tds/linktoUnAuthorizedInput.jsp" पर टैन और पीआरएन एंटर करके टिन वेवसाइट पर नियमित स्टेटमेंट की स्थिति की जांच करें.
- संशोधन
स्टेटमेंट केवल तभी तैयार किया जाना चाहिए जब अनुरूपी नियमित स्टेटमेंट
को टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकार किया गया हो.
- ट्रेसेज की
वेबसाइट www.tdscpc.gov.in से डाउनलोड किए गए अद्यतन टीडीएस / टीसीएस
स्टेटमेंट का उपयोग करते हुए संशोधन स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए.
- अनुरूपी स्वीकृत नियमित स्टेटमेंट की अनंतिम पावती उपलब्ध होगी.
| संशोधन टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए कौन-सी पूर्वापेक्षाएं हैं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:18 | हाँ | English ID-971 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1807 | | अनुमोदित | एक चालान मिलान विफल हुआ की स्थिति में है चूँकि विवरण में टैन / चालान राशि के बैंक द्वारा दिए गए विवरण से मेल न खाने पर चालान मेल विफल स्थिति (मैच फेल्ड स्टेटस) में होता है. परिणामस्वरूप काटे गए कर का क्रेडिट वैध पैन वाले अनुरूपी डिडक्टियों के फॉर्म 26कध में प्रदर्शित नहीं होगा. राशि उद्धृत करने में त्रुटि इसका संभावित कारण हो सकता है. उसे संशोधन स्टेटमेंट दाखिल करके सुधारा जा सकता है. | यदि चालान की स्थिति ‘मिलान विफल हुआ की’ स्थिति में है तो मुझे क्या करना चाहिए? | टीडीएस|टीसीएस विवरण में चालान की सही|संशोधित विवरणी स्थिति | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-982 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1808 | | अनुमोदित | कई सॉफ्टवेयर प्रदाता हैं जिन्होंने टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं. सॉफ्टवेयर प्रदाताओं की सूची और साथ ही वेबसाइट के ब्यौरे टिन वेबसाइटhttps:// www.tin-nsdl.com/eTDSswProviders.asp पर उपलब्ध हैं. विकल्प के तौर पर, एनएसडीएल ई-जीओवी द्वारा विकसित रिटर्न प्रेपरेशन यूटिलिटी (आरपीयू) टिन वेबसाइट https:// www.tin-nsdl.com/Downloadsquarreturns_correct.asp पर उपलब्ध है जिसे नि:शुल्क रूप से डाउनलोड किया जा सकता है. | क्या संशोधन टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कोई यूटिलिटी / सॉफ्टवेयर उपलब्ध है? | टीडीएस|टीसीएस विवरण में चालान की सही|संशोधित विवरणी स्थिति | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-984 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1809 | | अनुमोदित | संशोधन स्टेटमेंट आयकर विभाग द्वारा निर्धारित डाटा स्ट्रक्चर के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए. यह डाटा स्ट्रक्चर नियमित टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट के डाटा स्ट्रक्चर से भिन्न है. संशोधन स्टेटमेंट की डाटा स्ट्रक्चर एनएसडीएन ई-जीओवी टिन वेबसाइटhttps:// www.tin-nsdl.com/Downloadsquarreturns_correct.aspपर उपलब्ध है. चालान दर्ज कर दिए जाने के बाद चालान विवरण में संशोधन की अनुमति नहीं है. संशोधन दर्ज किए गए चालान के अंतर्निहित डिडक्टी रिकॉर्डों पर किया जा सकता है. | नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट पर पहला संशोधन कैसे तैयार किया जा सकता है? | टीडीएस|टीसीएस विवरण में चालान की सही|संशोधित विवरणी स्थिति | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-983 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1810 | | अनुमोदित | जी, नहीं. आप किसी चालान को डिलीट नहीं कर सकते हैं. | क्या मैं किसी चालान को डिलीट कर सकता हूं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-997 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1811 | | अनुमोदित | आप नया चालान और साथ ही अंतर्निहित डिडक्टी रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं. चालान जोड़ने की प्रक्रिया निम्नानुसार है: 1. नियमित स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम चालान की क्रम संख्या के अनुक्रम में नये चालान रिकॉर्ड का क्रम रखें और इस रिकॉर्ड में चालान के विवरण जोड़ें. 2. अंतर्निहित डिडक्टी का रिकॉर्ड जोड़ें और नये जोड़े गए चालान की क्रम संख्या से उसे सम्बद्ध करें. उदाहरण: यदि आपके द्वारा फाइल किए गए नियमित स्टेटमेंट में छ: चालान हैं तथा आप एक और चालान तथा अंतर्निहित पांच डिडक्टियों को जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित कदमों का अनुसरण किया जाना चाहिए: 1.जोड़े जा रहे नये चालान का क्रम 7 होना चाहिए. 2.डिडक्टी अनुबंध में अंतर्निहित पांच डिडक्टियों को जोड़े और क्रम संख्या 7 वाले नये चालान से उन्हें सम्बद्ध करें. | मैं चालान कैसे जोड़ सकता हूं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-992 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1814 | | अनुमोदित | जी, हां. आप चालान जोड़ सकते हैं. | क्या मैं कोई चालान जोड़ सकता हूं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-995 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1815 | | अनुमोदित | आप चालान में दिए गए किसी भी विवरण जैसे सीआईएन ब्यौरे, राशि आदि को अपडेट कर सकते हैं. चालान अपडेट करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें: - अपडेट किए जाने वाले चालान की निम्न द्वारा पहचान करें –
- नियमित स्टेटमेंट के अनुसार उसकी क्रम संख्या
- नियमित स्टेटमेंट के अनुसार सीआईएन, जमा राशि
- अपेक्षानुसार चालान विवरण को अपडेट करें.
- अपडेट किए गए
मूल्यों (वैल्यूज़) के साथ संशोधन स्टेटमेंट में नियमित स्टेटमेंट के
अनुसार भी सीआईएन और जमा राशि का मूल्य निहित होना चाहिए.
उदाहरण :
आपके द्वारा फाइल किए गए नियमित स्टेटमेंट के छठें चालान में चालान क्रम
संख्या 013 से 014 को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदमों का अनुसरण किया
जाना चाहिए: 1. नियमित स्टेटमेंट के अनुसार क्रम संख्या तथा सीआईएन और जमा राशि द्वारा चालान की पहचान करें. 2. फील्ड चालान क्रम संख्या 014 में मूल्य (वैल्यू) को अपडेट करें. 3. सुनिश्चित करें कि फील्ड अंतिम बैंक चालान नंबर में मूल्य 013 अर्थात् नियमित स्टेटमेंट के अनुसार हो.
| मैं चालान को कैसे अपडेट कर सकता हूं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-990 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1816 | | अनुमोदित | जी, हां. आप चालान अपडेट कर सकते हैं. | क्या मैं चालान को अपडेट कर सकता हूं? | सही टीडीएस|टीसीएस को प्रस्तुत करने के लिए सही|संशोधित विवरणी शर्त | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-989 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1822 | | अनुमोदित | चालान के बुक्ड स्टेटस के साथ अपडेट हो जाने पर उक्त चालान के विवरणों में परिवर्तन या परिशोधन की अनुमति नहीं है. इसके परिणामस्वरूप, बुक किए गए चालान पर किसी परिवर्तन/ परिशोधन के युक्त संशोधन स्टेटमेंट टिन केन्द्रीय प्रणाली में अस्वीकृत हो जाएगा. | यदि एनएसडीएल ई-जीओवी वेबसाइट में चालान की स्थिति बुक्ड दर्शायी गई है तो क्या मैं चालान के विवरण को संशोधित कर सकता हूं ? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1026 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1823 | | अनुमोदित | संशोधन
स्टेटमेंट तैयार करते समय, अपडेट / डिलीट किए जाने वाले रिकॉर्ड की पहचान
नियमित स्टेटमेंट के अनुसार उसकी क्रम संख्या और कुछ फील्डों के मूल्य
द्वारा की जानी होती है. किसी रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए प्रयुक्त
फील्डों की सूची निम्नानुसार है: 1. चालान विवरण – सीआईएन विवरण और जमा राशि 2. डिडक्टी का विवरण – डिडक्टी का पैन, काटा गया कुल कर और जमा किया गया कुल कर. 3. वेतन का विवरण – सकल कुल आय संशोधन विवरण में
किए गए संशोधनों के साथ नियमित स्टेटमेंट के अनुसार ऊपर संदर्भित
फील्डों के मूल्य (वैल्यूज़) होने चाहिए. संशोधन स्टेटमेंट के टिन
केन्द्रीय प्रणाली में प्राप्त हो जाने पर पहचान फील्डों के मूल्यों का
टिन केन्द्रीय प्रणाली के अनुसार अनुरूपी मूल्यों से सत्यापन किया जाता
है. मूल्यों में
सुमेल होने पर संशोधन विवरण स्वीकार हो जाएगा. मूल्यों में मेल न होने पर
संशोधन स्टेटमेंट टिन केन्द्रीय प्रणाली में अस्वीकार हो जाएगा. उदाहरण: यदि
संशोधन स्टेटमेंट में फील्ड अंतिम बैंक चालान सं. (अर्थात् नियमित
स्टेटमेंट के अनुसार चालान सं.) में मूल्य टिन केन्द्रीय प्रणाली में
नियमित स्टेटमेंट के अनुसार अनुरूपी ब्यौरे से मेल नहीं खाता है तो
संशोधन विवरण “संशोधन स्टेटमेंट में अंतिम बैंक चालान क्रम संख्या टिन
केन्द्रीय प्रणाली में उपलब्ध अनुरूपी स्टेटमेंट ब्यौरे से मेल नहीं खा
रहा है” कारण से अस्वीकार हो जाएगा. | किसी रिकॉर्ड को अपडेट / डिलीट करते समय उसकी पहचान करने का महत्व क्या है? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1025 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1824 | | अनुमोदित | जी, नहीं. नियमित स्टेटमेंट में उद्धृत किए गए फील्ड टैन, फॉर्म सं.,
तिमाही, वित्तीय वर्ष और कर-निर्धारण वर्ष को संशोधन स्टेटमेंट प्रस्तुत
करके अपडेट नहीं किया जा सकता है. | क्या मैं संशोधन स्टेटमेंट फाइल करके नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट के कर-निर्धारण वर्ष को अपडेट कर सकता हूं? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1023 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1825 | | अनुमोदित | वेतन रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कदम निम्नानुसार हैं: - डिलीट किए जाने वाले वेतन रिकॉर्ड की निम्न द्वारा पहचान करें-
- नियमित स्टेटमेंट के अनुसार उसकी क्रम संख्या
- नियमित स्टेटमेंट के अनुसार सकल कुल आय
- डिलीट किए जाने वाले वेतन विवरण रिकॉर्ड को फ्लैग करें.
- डिलीशन हेतु फ्लैग के साथ नियमित स्टेटमेंट के अनुसार सकल कुल आय फील्ड का मूल्य भी संशोधन स्टेटमेंट में होना चाहिए.
| मैं किसी वेतन रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकता हूं? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1020 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1826 | | अनुमोदित | जी, हां. आप किसी वेतन रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं. | क्या मैं किसी वेतन रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूं? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1017 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1827 | | अनुमोदित | आप निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार नये वेतन रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं : १ . नियमित
स्टेटमेंट के अनुसार पिछले चालान के अनुक्रम में नये चालान रिकॉर्ड का
क्रम रखें और इस रिकॉर्ड में चालान के विवरण जोड़ें. उदाहरण : आपके द्वारा फाइल किए गए नियमित स्टेटमेंट में तीन वेतन रिकॉर्ड हैं तथा आप एक और वेतन रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं. १ . जोड़े जा रहे नये रिकॉर्ड का क्रम अनुबंध II में ४ होना चाहिए. २. नया वेतन रिकॉर्ड जोड़ें. | कोई वेतन रिकॉर्ड कैसे जोड़ा जा सकता है? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | | | | | | | | | | | |
| 1828 | | अनुमोदित | जी, हां. आप वेतन रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं. | क्या मैं कोई वेतन रिकॉर्ड जोड़ सकता हूं? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1012 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1829 | | अनुमोदित | आप वेतन विवरण यानि कर्मचारी का नाम तथा पैन, वेतन राशि, कटौतियां आदि को अपडेट कर सकते हैं. वेतन रिकॉर्ड को अपडेट करने के कदम निम्नानुसार हैं: वेतन विवरण रिकॉर्ड की निम्न द्वारा पहचान करें-नियमित स्टेटमेंट के अनुसार उसकी क्रम संख्यानियमित स्टेटमेंट के अनुसार ‘कुल सकल आय’ फील्ड में मूल्यअपेक्षानुसार वेतन रिकॉर्ड को अपडेट करें.अपडेट किए गये मूल्यों के साथ नियमित स्टेटमेंट के अनुसार सकल कुल आय भी संशोधन स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए. | किसी वेतन रिकॉर्ड को कैसे अपडेट किया जा सकता है? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1010 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1830 | | अनुमोदित | जी, हां. आप वेतन विवरण रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं. | क्या मैं वेतन विवरण को अपडेट कर सकता हूं? | वेतन ब्यौरे में सही|संशोधित विवरणी संशोधन | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1008 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1831 | | अनुमोदित | चालान के अनुसार
जमा की गई कुल कर राशि डिडक्टियों के विवरण के अनुसार जमा की गई कुल कर
राशि से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए; अन्यथा नियमित टीडीएस / टीसीएस
स्टेटमेंट एफवीयू के माध्यम से वैधीकृत नहीं हो पाएगा. यदि आप किसी
चालान के अंतर्गत डिडक्टी रिकॉर्ड जोड़ने के लिए कोई संशोधन स्टेटमेंट
फाइल करते हैं तो नियमित स्टेटमेंट में चालान के अनुसार जमा किया गया कुल
कर नियमित स्टेटमेंट और साथ ही संशोधन स्टेटमेंट के अनुसार डिडक्टी
विवरण में जमा किए गए कुल कर से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए. टिप्प्णी :
चालान में ब्याज तथा अन्य फील्डों में राशि की गणना चालान के अनुसार जमा
किए गए कुल कर के रूप में नहीं की जाती है. | “डिडक्टियों की कुल जमाराशि बैंक में वस्तुत: जमा की गई चालान राशि से
अधिक है” कारण से टीडीएस /टीसीएस स्टेटमेंट की अस्वीकृति के कारण क्या
हो सकते हैं ? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1034 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1832 | | अनुमोदित | संशोधन
स्टेटमेंट के ‘आंशिक रूप से स्वीकृत’ (‘Partially Accepted’) स्थिति में
होने पर आपको निम्नलिखित कदमों का अनुसरण करना चाहिए : 1. आपको टीडीएस स्टेटमेंट में स्वीकृत रिकॉर्डों के अनुसार संशोधन को अपडेट करना होगा. 2. उस डिडक्टी / वेतन रिकॉर्ड की पहचान करनी होगी जो अवैध पैन के कारण अस्वीकृत हो गया है. 3. गलत पैन को ठीक करना होगा. 4. संशोधन
स्टेटमेंट में अपडेट किए गए मूल्यों (वैल्यूज) के साथ नियमित स्टेटमेंट
के अनुसार पहचान कुंजियों (कीज़) का मूल्य निहित होना चाहिए. | यदि मेरे द्वारा फाइल किए गए संशोधन स्टेटमेंट की स्थिति ‘आंशिक रूप से
स्वीकृत’ (‘Partially Accepted’) है तो मुझे क्या करना चाहिए? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-1033 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1833 | | अनुमोदित | डिडक्टी / कर्मचारी के पैन में अपडेट से युक्त संशोधन स्टेटमेंट ‘आंशिक
रूप से स्वीकृत’ (‘Partially Accepted’) हो सकता है. यह उस समय संभव होता
है जब संशोधन स्टेटमेंट में आपके द्वारा अपडेट किए जा रहे किसी रिकॉर्ड
में पैन अवैध हो अर्थात् पैन मास्टर डाटाबेस में पैन उपलब्ध न हो. ऐसी
परिस्थिति में, उक्त रिकॉर्ड अस्वीकृत हो जाता है जिससे स्टेटमेंट
आंशिक रूप से स्वीकृत हो पाता है. | कोई स्टेटमेंट ‘आंशिक रूप से स्वीकृत’ (‘Partially Accepted’) कब हो जाता है? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1032 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1834 | | अनुमोदित | संरचनात्मक रूप से नियमित स्टेटमेंट में डिडक्टी के वैध पैन को
संरचनात्मक रूप से वैध दूसरे पैन में केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है. | मैं डिडक्टी / ट्रांजेक्टिंग पार्टी के पैन को कितनी बार अपडेट कर सकता हूं? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1031 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1835 | | अनुमोदित | संशोधन विवरण में अनंतिम प्राप्ति संख्या (पीआरएन)/टोकन नंबर के लिए दो फील्ड निम्नानुसार है. क) नियमित स्टेटमेंट की मूल अनंतिम रसीद संख्या / टोकन नंबर – पीआरएन इस फील्ड में उल्लिखित किया जाना चाहिए.
ख) पिछले स्वीकृत संशोधन स्टेटमेंट की पिछली अनंतिम रसीद संख्या / टोकन नंबर – पीआरएन इस फील्ड में उल्लिखित किया जाना चाहिए. यदि इस फील्ड में मूल्य गलत ढंग से उल्लिखित किया गया है तो स्टेटमेंट निम्नलिखित कारण से टिन केन्द्रीय प्रणाली में अस्वीकृत हो जाएगा: “या तो उल्लिखित अनंतिम रसीद संख्या गलत है या मूल अनंतिम रसीद संख्या / टोकन नंबर और पूर्व अनंतिम रसीद संख्या / टोकन नंबर का समूहन क्रम में नहीं है.” उदाहरण: एकल बैच संशोधन स्टेटमेंट – फाइल में सिर्फ एक प्रकार का संशोधन क) आपने पीआरएन / टोकन नंबर 010010200083255 वाला एक नियमित स्टेटमेंट फाइल किया और बाद में पीआरएन/ टोकन नंबर 010010300074112 वाला एकल बैच संशोधन स्टेटमेंट फाइल किया. संशोधन स्टेटमेंट तैयार करते समय आपको मूल पीआरएन फील्ड में पीआरएन / टोकन नंबर 010010200083255 और पिछले पीआरएन फील्ड में पीआरएन/ टोकन नंबर 010010300074112 उल्लिखित करना होगा. बहुविध बैच संशोधन स्टेटमेंट – एक फाइल में विभिन्न प्रकार के संशोधन ख. आपने पीआरएन / टोकन नंबर 010010200083255 वाला एक नियमित स्टेटमेंट फाइल किया है और बाद में तीन बैच तथा अनुरूपी पीआरएन /टोकन नंबर 010010300074112, 010010300074123 और 010010300074134 रखने वाला एक बहु बैच संशोधन स्टेटमेंट फाइल किया है. संशोधन स्टेटमेंट तैयार करते समय आपको मूल पीआरएन फील्ड में पीआरएन / टोकन नंबर 010010200083255 उल्लिखित करना होगा और संशोधन स्टेटमेंट के सभी तीनों पीआरएन के स्थिति की जांच करनी होगी. यदि सभी तीनों पीआरएन / टोकन नंबर टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकार किए गए हैं तो आप पिछला पीआरएन फील्ड में सभी तीनों पीआरएन / टोकन नंबरों का उल्लेख कर सकते हैं. यदि सभी तीनों पीआरएन / टोकन नंबरों में से कोई अस्वीकार हो जाता है तो आपको उस पीआरएन / टोकन नंबर का उल्लेख करना चाहिए जिसे पिछला पीआरएन फील्ड में टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकार किया गया है. यदि सभी तीनों पीआरएन / टोकन नंबर अस्वीकार कर दिए जाते हैं तो आपको पिछला पीआरएन फील्ड में नियमित स्टेटमेंट का पीआरएन / टोकन नंबर अर्थात् 010010200083255 का उल्लेख करना चाहिए. | एक ही नियमित स्टेटमेंट पर एक से अधिक संशोधन स्टेटमेंट तैयार करते समय
मुझे किस अनंतिम रसीद संख्या / टोकन नंबर का उल्लेख करना चाहिए? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1030 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1836 | | अनुमोदित | निम्नलिखित कदमों का अनुसरण किया जाना चाहिए: 1. आपको टीडीएस स्टेटमेंट में स्वीकृत संशोधनों के अनुसार परिवर्तनों को अपडेट करना चाहिए. 2. क्रम संख्या और पहचान के लिए फील्डों द्वारा उस रिकॉर्ड की पहचान करें जिसके लिए संशोधन पहले अस्वीकृत हो गया था. 3. उक्त रिकॉर्ड को ठीक करें. 4. शोधन स्टेटमेंट में अपडेट किए गए मूल्य और साथ ही नियमित स्टेटमेंट के अनुसार पहचान फील्डों के मूल्य निहित होने चाहिए. | मेरे द्वारा फाइल किए गए पहले संशोधन में तीन प्रकार के संशोधन (तीन पीआरएन
/ टोकन नंबर) हैं और एक प्रकार का संशोधन टिन केन्द्रीय प्रणाली में
अस्वीकार हो गया है. मुझे क्या करना चाहिए? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1029 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1837 | | अनुमोदित | एक ही नियमित स्टेटमेंट पर एक से अधिक संशोधन स्टेटमेंट तैयार करते समय आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिएं: 1. जिस टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट पर संशोधन तैयार किया जाना है, वह सभी पूर्व संशोधनों के अनुसार ब्यौरों से अपडेट होना चाहिए. 2. सिर्फ टिन
केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकृत संशोधन स्टेटमेंटों में परिवर्तन /
परिवर्धन / विलोपन (डिलीशन) पर विचार किया जाना चाहिए. | एक ही नियमित स्टेटमेंट पर एक से अधिक संशोधन स्टेटमेंट तैयार करते समय कौन-सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखी जानी चाहिएं? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1028 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1838 | | अनुमोदित | संशोधन टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट में
परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए कई बार प्रस्तुत किया जा सकता है,
जबकि नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट को टिन केन्द्रीय प्रणाली में
सिर्फ एक बार स्वीकार किया जाएगा. | मैं संशोधन टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट कितनी बार प्रस्तुत कर सकता हूं? | उसी नियमित विवरण (सुधार पर सुधार) पर एक से ज्यादा बार सही संशोधन की सही|संशोधित विवरणी उपक्रम | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1027 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1839 | | अनुमोदित | कृपया नियमित स्टेटमेंट की अस्वीकृति के सामान्य कारणों के लिए कार्रवाई – नियमित अस्वीकृति और कटौतीकर्ता के लिए अनुरूपी कार्रवाई देखें. | नियमित स्टेटमेंट के अस्वीकार हो जाने पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? | र्इ-टीडीएस|टीडीएस का निरस्तीकरण | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1035 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1840 | | अनुमोदित | सीबीडीटी ने एआईआर प्राप्त करने के लिए एनएसडीएल ई-गवर्नेंस
इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) को प्राधिकृत किया है. एनएसडीएल टिन
सुविधा केन्द्र (टिन एफसी) नामक अपने फ्रंट कार्यालयों के देश-व्यापी
नेटवर्क के माध्यम से एआईआर प्राप्त करता है. टिन-एफसी द्वारा प्राप्त
आंकड़ों को एनएसडीएल द्वारा मिलाया जाता है तथा आयकर विभाग को प्रसारित
किया जाता है. | एआईआर प्राप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है ? | | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1293 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1841 | | अनुमोदित | जिस संस्था से आईएआर दाखिल करना अपेक्षित है, उसे पूरे संगठन के लिए एकल एआईआर दाखिल करना होगा. | क्या कोई संस्था, जिससे आईएआर दाखिल करना अपेक्षित है, वह पूरे संगठन के
लिए एकल एआईआर दाखिल कर सकता है या अपनी प्रत्येक शाखा / क्षेत्रीय
कार्यालय के लिए अलग-अलग एआईआर दाखिल कर सकता है? | | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1294 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1842 | | अनुमोदित | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वार्षिक सूचना विवरण के प्रशासन के प्रयोजनार्थ आयकर (प्रणाली) महा निदेशक को ‘वार्षिक सूचना विवरण – प्रशासक’ के रूप में नियुक्त किया है. | वार्षिक सूचना विवरण का प्रशासक कौन है? | | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1295 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1843 | | अनुमोदित | "आयकर नियम, 1962 के संशोधित नियम 1143 के अनुसार, वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उक्त तालिका के कॉलम (3) में अनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट स्वरूप तथा मूल्य के ऐसे सभी लेन-देनों (ट्रांजेक्शन) के संबंध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो 1 अप्रैल 2004 से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके बाद उसके द्वारा रजिस्टर या दर्ज किये जाते हैं.
क्र.सं. | ट्रांजेक्शन का स्वरूप एवं मूल्य | व्यक्ति की श्रेणी (प्रतिवेदी व्यक्ति)
| (1) | (2) | (3) | 1 | (क) एक वित्त वर्ष में दस लाख रूपए या
उससे अधिक की कुल राशि के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक की खरीद
के लिए नगद में किया गया भुगतान (ख) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,
2007 (2007 की 51) की धारा 18 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी
प्री-पेड साधनों की खरीद के लिए वित्त वर्ष के दौरान दस लाख या उससे अधिक
की कुल राशि का नगद में किया गया भुगतान (ग) एक वित्त वर्ष में कुल पचास लाख या
उससे अधिक का नगद जमा या नगद निकासी (बीयरर चेक के माध्यम सहित) एक
व्यक्ति के एक या एक से अधिक चालू खाते में या उसके द्वारा। एक बैंकिंग
कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10)
लागू होती है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग
संस्थापन सहित)
| (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) | 2 | एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक खाते
(चालू खाते और सावधि जमा को छोड़कर) में एक वित्त वर्ष में कुल दस लाख या
उससे अधिक का नगद जमा या नगद निकासी | (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) (ii) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 (1898 की 6) की धारा 2 के वाक्यांश (ञ) में संदर्भित महाडाकपाल 10 | 3 | एक व्यक्ति के एक वित्त वर्ष में कुल दस लाख या उससे अधिक वाले एक व्यक्ति की एक या एक से अधिक सावधि जमा (अन्य सवधि जमा के नवीकरण के माध्यम से किए गए सावधि जमा को छोड़कर) | (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) (ii) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 (1898 की 6) की धारा 2 के वाक्यांश (ञ) में संदर्भित महाडाकपाल 10 (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की धारा 406 में संदर्भित निधि 10 (iv)
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934
की 6) की धारा 45-झक के अंतर्गत, जनता से जमा रखने या स्वीकृत करने के लिए
पंजीकरण का प्रमाणपत्र रखा है
| 4 | 4. निम्न तक एक राशिके किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान (i) नगद में एक लाख रूपए या उससे अधिक या (ii)
एक वित्त वर्ष में उस व्यक्ति को जारी किए गए एक या एक से अधिक क्रेडिट
कार्ड के संबंध में आए बिल के समक्ष किसी अन्य विधि द्वारा दस लाख या उससे
अधिक ।
| एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंंिकंग नियामक
अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में
संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या क्रेडिट कार्ड जारी करने
वाल कोर्इ अन्य कंपनी या संस्थान
| 5 | कंपनी या संस्थान द्वारा जारी बांड या
डिबेंचर प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में दस लाख रूपए या उससे अधिक
की कुल राशि का किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्ति (उस कंपनी द्वारा जारी बांड
या डिबेचर के नवीकरण के कारण प्राप्त राशि को छोड़कर)। | एक कंपनी या संस्थान
जो बांड या डिबेंचर जारी करती हो | 6 | 6. कंपनी द्वारा जारी शेयर (आवेदन राशि
को साझा करने सहित) को प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में दस लाख या
उससे अधिक की कुल राशि के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्ति। | शेयर जारी करने
वाली एक कंपनी | 7 | एक वित्त वर्ष में दस लाख या उससे
अधिक की कुल राशि या निधि के लिए किसी व्यक्ति (खुले बाजार में लाए गए शेयर
को छोड़कर) से शेयर की पुर्नखरीद। | कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की
धारा 68 के अंतर्गत अपनी खुद की प्रतिभूतियों की खरीद के लिए
मान्यताप्राप्त शेयर बाजार पर सूचित कंपनी। | 8 | एक म्युचुयल फंड की एक या एक से अधिक
र्इकार्इयों को प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में दस लाख या उससे अधिक
की कुल राशि के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्ति। | एक म्युचुयल फंड के एक
न्यासी या म्युचुयल फंड के मामलों को प्रबंधित करने वाल ऐसे अन्य व्यक्ति
जिसे इस संबंध में न्यासी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया जा सकता है | 9 | एक वित्त वर्ष के दौरान दस लाख या उससे
अधिक की कुल राशि के नकद में या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ट्रेवलर
चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य साधन के माध्यम से ऐसी मुद्रा में व्यय या
विदेशी विनिमय कार्ड हेतु ऐसी मुद्रा के किसी क्रेडिट सहित विदेशी मुद्रा
की बिक्री के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्ति। | प्राधिकृत व्यक्ति जैसा विदेशी
विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 की 42) की धारा 2 के वाक्यांश (2) में
संदर्भित है। | 10 | तीस लाख या उससे अधिक पर अधिनियम की
धारा 50ग में संदर्भित स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा तीस लाख रूपए
या उससे अधिक की राशि के लिए अचल संपत्ति के किसी व्यक्ति द्वारा खरीद या
बिक्री। | उस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त पंजीकरण अधिनियम 1908 या
पंजीयक या उप-पंजीयक की धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त महाअधीक्षक | 11 | किसी प्रकार (इस नियम, यदि हो, की
क्र.सं. 1 से 10 में निर्दिष्ट को छोड़कर) के उत्पाद या सेवा की बिक्री,
किसी व्यक्ति द्वारा, के लिए दो लाख रूपए से अधिक के नगद में भुगतान की
प्राप्ति।
| यदि कोर्इ व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षण
के लिए उत्तरदायी है | 9कक [12 | 12. 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान नगद जमा जो
(i) | एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक चालू खाते में पच्चीस लाख पचास हजार या उससे अधिक या |
| (i) | एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) |
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| किसे एआईआर प्रस्तुत करना होता है? | | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-1296 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1844 | | अनुमोदित | आयकर अधिनियम, 1961 की
285खक में संशोधन के अनुसार, विनिर्दिष्ट संस्थाओं (दाखिलकर्ताओं) से यह अपेक्षित है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान (1 अप्रैल 2004 से या उसके बाद) उनके द्वारा दर्ज किये गये विनिर्दिष्ट वित्तीय लेन-देनों के संबंध में आयकर प्राधिकारी या ऐसे अन्य विहित प्राधिकारी को वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) प्रस्तुत करें. | वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) किसे कहते हैं? | | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 08-08-2023 15:59 | हाँ | English ID-1297 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1845 | | अनुमोदित | प्रपत्र 61 क (भाग क) प्रस्तुत करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि: प्रपत्र 61 क (भाग क) के सभी फील्ड विधिवत भरे गये हों. प्रपत्र (भाग क) में उल्लिखित दाखिलकर्ता का नाम व पता और ‘एआईआर (भाग बी) में रिपोर्ट किये गये ट्रांजेक्शनों की कुल संख्या’ तथा ‘एआईआर (भाग ख) में रिपोर्ट किये गये ट्रांजेक्शनों का कुल मूल्य’ के कंट्रोल टोटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में एआईआर में संबंधित टोटल से मिलने चाहिए. प्रपत्र 61 क (भाग ए) में कोई उपरिलेखन या काट-कूट न हो. यदि कोई उपरिलेखन या काट-कूट है तो उसे प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अभिपुष्ट (हस्ताक्षरित) होना चाहिए. | प्रपत्र 61 क (भाग क) भौतिक रूप में प्रस्तुत करते समय क्या सावधानियां बरती जानी चाहिएं? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1298 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1846 | | अनुमोदित | एआईआर वार्षिक सूचना रिटर्न – प्रशासक द्वारा निर्धारित डाटा संरचना (फाइल
फार्मेट) के अनुसार कंप्यूटरीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. | एआईआर तैयार करने के लिए डाटा संरचना (फाइल फार्मेट) क्या है? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1299 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1847 | | अनुमोदित | जी, नहीं. ट्रांजेक्शन कोड 001, 002 तथा 008 के मामले में, संबंधित वर्ष के दौरान केवल सभी नकद जमाराशियों या सभी भुगतानों या सभी प्राप्तियों, जैसा भी मामला हो, के योग का उल्लेख किया जाएगा. इन मामलों में तारीख कॉलम में तारीख संबंधित वित्तीय वर्ष, जिसके लिए ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किये जा रहे हैं, की अंतिम तारीख होगी, जैसे वित्तीय वर्ष 2004-05 में ट्रांजेक्शनों के लिए 31.3.2005 होगी. | बचत खाते में नकद जमा (ट्रांजेक्शन कोड 001), क्रेडिट कार्ड भुगतान (ट्रांजेक्शन कोड 002), और रिजर्व बैंक के बांडों में निवेश (ट्रांजेक्शन कोड 008) के मामले में, क्या ट्रांजेक्टिंग पार्टी के लिए प्रत्येक प्रविष्टि दाखिलकर्ता द्वारा दी जानी होगी? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 04-01-2023 10:49 | हाँ | English ID-1300 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1848 | | अनुमोदित | हरेक ट्रांजेक्टिंग पार्टी के रेकॉर्ड को एक विशिष्ट लेन-देन विवरण रिकार्ड क्रम संख्या (क्र.सं.) (ट्रांजेक्शन डिटेल रिकार्ड सीरियल नंबर) द्वारा पहचाना जाएगा. यदि किसी संयुक्त ट्रांजेक्शन में दो या अधिक पार्टियां शामिल हैं तो ट्रांजेक्शन विवरण रिकार्ड क्रम संख्या (क्र.सं.) उनके लिए सामान्य होगी. एक अन्य फील्ड ‘ज्वाइंट ट्रांजेक्शन पार्टी काउंट’ है जिसका इस्तेमाल किसी ट्रांजेक्शन में शामिल संयुक्त ट्रांजेक्टिंग पार्टियों की कुल संख्या की पहचान करने के लिए किया जाता है. यदि किसी ट्रांजेक्शन में शामिल संयुक्त ट्रांजेक्टिंग पार्टियों की संख्या 5 (अर्थात 1 + 4 संयुक्त धारक) है तो दाखिलकर्ता को फील्ड ‘ज्वाइंट ट्रांजेक्शन पार्टी काउंट’ में प्रथम धारक के सामने ‘५’ निर्दिष्ट करना चाहिए. शेष संयुक्त धारकों के लिए, इस फील्ड में ‘0’ दर्ज किया जाना चाहिए. एकल ट्रांजेक्टिंग पार्टी के साथ लेन-देन के लिए, यह फील्ड का डिफॉल्ट मूल्य 1 होगा. संयुक्त ट्रांजेक्शन में शामिल प्रथम ट्रांजेक्टिंग पार्टी के लिए दाखिलकर्ता को लेन-देन के सभी विवरण प्रस्तुत करने चाहिए. शेष संयुक्त ट्रांजेक्टिंग पार्टियों के लिए, दाखिलकर्ता को ऐसी सूचना प्रदान करनी चाहिए जो ट्रांजेक्टिंग पार्टी के लिए विशिष्ट हो, जैसे नाम, पैन तथा पता फील्ड (ट्रांजेक्शन डिटेल में शेष सभी फील्डों में कोई मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए). फील्डों का स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण नीचे दिया गया है: उदाहरण: एक फाइल में 3 ट्रांजेक्शन हैं. पहले ट्रांजेक्शन में 3 (1 + 2) संयुक्त पार्टियां हैं, दूसरे ट्रांजेक्शन में कोई संयुक्त पार्टी नहीं है और तीसरे ट्रांजेक्शन में 2 (1 + 1) संयुक्त पार्टियां हैं. इनपुट फाइल का संबंधित भाग नीचे दिए गए रूप में दिखाई देगा. यह नोट किया जाए कि संयुक्त पार्टी के मामले में सिर्फ नाम, पता और पैन देने होते हैं. राशि, तारीख, ट्रांजेक्शन कोड, फाइलकर्ता के कार्यालय / शाखा का नाम व पता देने की आवश्यकता नहीं है. यदि संयुक्त पार्टी के हरेक सदस्य का हिस्सा ज्ञात है तो संयुक्त ट्रांजेक्शन में शामिल हरेक पार्टी के लिए अलग लाइन मद दें और उस पार्टी से संबंधित ट्रांजेक्शन राशि का अलग से उल्लेख करें अर्थात् उन्हें अलग एकल पार्टी ट्रांजेक्शन मानें. इस मामले में, ट्रांजेक्शन डिटेल रिकॉर्ड नंबर हरेक पार्टी के लिए अलग होगा और अनुरूपी ज्वाइंट ट्रांजेक्शन पार्टी काउंट 1 होगा.ट्रांजेक्टिंग पार्टी का नाम ट्रांजेक्शन डिटेल रिकार्ड नंबर ज्वाइंट ट्रांजेक्शन पार्टी काउंट ट्रांजेक्शन की तारीख समर बनवट 130102204 शर्मिला बनवट 10 सरला बनवट 10 यतिन नेरूरकर 2102022004 तनुज कोथियाल 320201004 उमेश पई 30 | एआईआर में संयुक्त पार्टियों के ट्रांजेक्शनों का उल्लेख कैसे किया जा सकता है? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1301 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1849 | | अनुमोदित | संयुक्त पार्टियों को शामिल करने वाले ट्रांजेक्शनों के मामले में, दाखिलकर्ता – - यदि हरेक
संयुक्त पार्टी का हिस्सा निर्दिष्ट और ज्ञात है, तो संयुक्त
ट्रांजेक्शन में शामिल हरेक पार्टी के लिए अलग पंक्ति में मद देगा और उस
पार्टी से संबंधित अलग ट्रांजेक्शन राशि का उल्लेख करेगा, अथवा
- यदि संयुक्त
लेन-देन के पार्टियों का हिस्सा अपरिभाषित है, तो सभी संयुक्त पार्टियों
के विवरण (राशि छोड़कर) अलग-अलग पंक्ति मद के रूप में देगा और अकेले प्रथम
नामित पार्टी के नाम के सामने ट्रांजेक्शन राशि का उल्लेख करेगा.
| संयुक्त पार्टियों के ट्रांजेक्शनों को एआईआर में कैसे दर्शाया जाएगा? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1302 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1850 | | अनुमोदित | फाइलकर्ता उन सभी व्यक्तियों के स्थायी लेखा संख्या (पैन) का भी उल्लेख करेगा जिनके संबंध में निर्धारित लेनदेन (ट्रांजेक्शन)उसके द्वारा रजिस्टर या दर्ज किये गये हैं, सिवाय कि: ऐसे मामलों के संबंध में जिन पर नियम 114 ख या नियम 114 ग के उप-नियम (1) का तीसरा परंतुक लागू होता है, ऐसे मामले में उसे एआईआर में यह उल्लेख करना होगा कि क्या नियम 114 ग के तीसरे परंतुक में संदर्भित फॉर्म सं. 60 या नियम 114 ग के उप-नियम (1) के खंड (क) में संदर्भित फॉर्म सं. 61, जैसा भी मामला हो, प्राप्त हुआ है, औरसरकारी विभागों / वाणिज्य दूतावास कार्यालयों के मामले में, उसे एआईआर में निर्धारित तरीके से सूचित करना होगा. | क्या ट्रांजेक्टिंग पार्टियों का पैन एआईआर में उल्लिखित किया जाना चाहिए? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1303 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1851 | | अनुमोदित | जी, नहीं. उस फील्ड में पैन का उल्लेख कभी नहीं किया जाना चाहिए जहां टैन का उल्लेख किया जाना हो. | क्या हम टैन के स्थान पर पैन उद्धृत (कोट) कर सकते हैं? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1304 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1852 | | अनुमोदित | टैन आवेदन एनएसडीएल – टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है. | क्या टैन आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1305 | | | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |
| 1853 | | अनुमोदित | प्रपत्र 49 ख (आयकर विभाग या एनएसडीएल – टिन की वेबसाइट पर उपलब्ध) में आवेदन एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित किसी भी टिन सुविधा केन्द्र (टिन एफसी) में दाखिल किये जा सकते हैं. टिन – एफसी की सूची एनएसडीएल – टिन की वेबसाइट पर उपलब्ध है. | टैन के लिए कैसे आवेदन करें? | एआर्इआर|एआर्इआर की तैयारी | हाँ | 06-07-2017 18:59 | 02-07-2022 10:19 | हाँ | English ID-1306 | | नहीं | | | | | वित्त अधिनियम (No.2) 2019 | | | |