2016 की परिपत्र सं. 43

 

एफ.नं. 142/33/2016-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

***

दिनांक : 27 दिसंबर, 2016

 

वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX-क में शामिल अनुसार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के प्रावधानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

 

प्रस्तावना

1. कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 को 15.12.2016 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। कथित अधिनियम, अन्य विषयों के साथ-साथ, ने वित्त अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को संशोधित किया है और वित्त अधिनियम, 2016 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (तत्पश्चात् 'योजना') के लिए 'कराधान और निवेशगत व्यवस्था' पर नया अध्याय शामिल किया गया है।

2. योजना ऐसी घोषित आय के कुल 49.9 प्रतिशत कर, अधिभार तथा जुर्माने के भुगतान और ऐसी आय की घोषणा करने के लिए एक निर्दिष्ट उद्यम के साथ खोले गए खाते (जिसमें बैंक, डाकघर आदि शामिल हैं) में जमा अथवा नगद के रूप में अघोषित आय वाले व्यक्तियों को अवसर मुहैया कराता है। इसके अलावा, योजना मुहैया कराती है कि ऐसी आय के कम से कम 25 प्रतिशत अनिवार्य जमा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (तत्पश्चात् 'पीएमजीकेवार्इ जमा योजना') में किया जाएगा जिसे आर्थिक मामला विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया गया है। योजना 17.12.2016 को प्रारंभ होगी और 31.03.2017 तक घोषणा/जमा के लिए खुली रहेगी।

योजना का कार्यक्षेत्र

3. उक्तकथित योजना के अंतर्गत एक घोषणा निर्दिष्ट उद्यम के साथ व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित खाते में जमा अथवा नगद के रूप में किसी आय के संबंध में किया जा सकता है, 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उससे पहले प्रारंभ होने वाली किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय। किसी व्यय के संबंध में कोर्इ कटौती अथवा भत्ता अथवा किसी हानि का पृथकीकरण ऐसी आय के संबंध में स्वीकृत नहीं होगा जिसके संबंध में एक वैध घोषणा योजना के अंतर्गत की जाती है।

योजना के अंतर्गत कर, अधिभार, जुर्माना व जमा

4. योजना के अंतर्गत घोषणा करने वाला व्यक्ति कर के तीस प्रतिशत की दर पर आंके गए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अधिभार के तौर पर ज्ञात अधिभारत द्वारा बढ़ाए गए अनुसार अघोषित आय के तैंतीस प्रतिशत की दर पर कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, अघोषित आय के दस प्रतिशत की दर पर जुर्माना देययोग्य होगा।

घोषणाकर्ता को पीएमजीकेवार्इ जमा योजना में अघोषित आय के कम से कम पच्चीस प्रतिशत को जमा करना भी आवश्यक होगा। जमा कोर्इ ब्याज वहन नहीं करेगा तथा जमा राशि चार वर्षों की अवधि में सुरक्षित होगी।

घोषणा और भुगतान करने के लिए समय सीमा

5. योजना के अंतर्गत एक घोषणा 17 दिसंबर 2016 को अथवा उसके बाद किंतु 31 मार्च, 2017 से पहले किसी भी समय की जा सकती है। योजना के अंतर्गत देययोग्य कर, अधिभार तथा जुर्माना तथा जमा योजना में की गर्इ जमा, योजना के अंतर्गत घोषणा को दाखिल करने से पहले दिया/किया जाएगा। घोषणा में पीएमजीकेवार्इ जमा योजना में किए गए जमा के प्रमाण तथा योजना के अंतर्गत देययोग्य कर, अधिभार तथा जुर्माने के संबंध में किए गए भुगतान के प्रमाण शामिल हैं।

घोषणा के लिए प्रपत्र

6. नियमों में निर्धारितानुसार प्रपत्र-1 में योजना के अंतर्गत एक घोषणा 31.03.2017 को अथवा उससे पहले किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। ऐसी घोषणा को प्रस्तुत करने के पश्चात्, अधिसूचित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त माह जिसमें प्रपत्र-1 के अंतर्गत घोषणा की जाती है, की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर घोषणाकर्ता को प्रपत्र-2 में पावती जारी करेगा।

घोषणा को दाखिल करना

7. योजना के अंतर्गत एक घोषणा निम्न रूप से दाखिल की जा सकती है :

  (i) आयकर आयुक्त (सीपीसी) बेंगलुरू के साथ डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी अधिसूचित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को

 (ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (र्इवीसी) के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी अधिसूचित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को प्रिंट के रूप में

कुछ मामलों में घोषणा पात्र नहीं है

8. इस योजना के प्रावधान लागू नहीं होंगे -

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके संबंध में हिरासत का आदेश योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार विदेशी मुद्रा व तस्करी गतिविधि रोकथाम, 1974 की सुरक्षा के अंतर्गत लिया गया हो।

(ख) भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX अथवा अध्याय XVII, मादक दवा एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 तथा धन शोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में

(ग) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति में स्थानांतरण से संबंधित उल्लंघन का ट्रायल) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किसी व्यक्ति के लिए

(घ) किसी अघोषित आय तथा परिसंपत्ति जो काले धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वसूलनीय है, के संबंध में

परिस्थितियां जहां घोषणा अमान्य होगी

9. एक घोषणा व्यर्थ होगी और कभी नहीं किया गया है के तौर पर समझी जाएगी जहां एक घोषणा तथ्यों की गलतबयानी अथवा दवाब द्वारा अथवा कर अथवा अधिभार अथवा जुर्माने के भुगतान के बिना अथवा पीएमजीकेवार्इ जमा योजना में आपेक्षित राशि को जमा कराए बिना की गर्इ हो तथा ऐसे मामलों में जुर्माने तथा अभियोजन सहित आयकर अधिनियम के सभी प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे।

कर आदि लौटाए जाने योग्य नहीं है

10. योजना के अंतर्गत दिया गया कोर्इ कर, अधिभार अथवा जुर्माना किसी भी परिस्थति में लौटाये जाने योग्य नहीं है।

वैध घोषणा का प्रभाव

11. उक्त विवरणानुसार जहां एक वैध घोषणा की गर्इ हो, निम्नलिखित परिणामों का अनुसरण होगा :

(क) घोषित की गर्इ अघोषित आय की राशि किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत घोषणाकर्ता की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी

(ख) इस योजना के अंतर्गत एक घोषणा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अथवा संपत्ति कर, 1957 के अंतर्गत किए गए किसी मूल्यांकन अथवा पुर्नमूल्यांकन को पुन: खोलने के लिए उस पर दिए गए कर तथा अधिभार की किसी अघोषित राशि अथवा आय के संबंध में अथवा किसी ऐसे मूल्यांकन अथवा पुर्नमूल्यांकन के संबंध में किसी अपील, संदर्भ अथवा अन्य कार्यवाही में किसी पृथकीकरण के दावे का दावा करने के लिए योग्य नहीं होगा।

(ग) घोषणा की सामग्री उक्त पैरा-8 में संदर्भित अधिनियमों को छोड़कर किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के लिए घोषणाकर्ता के समक्ष प्रमाण में स्वीकार्य नहीं होगा।

 

(डा. ठाकुर कुमार मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति :

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2. सचिव (राजस्व) का पीएस

  3. अध्यक्ष, सदस्य तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव व उससे ऊपर के अन्य सभी अधिकारी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)

  6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी

  7. विभागीय वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर