2017 की परिपत्र सं. 9
एफ.नं. 142/33/2016-टीपीएल(भाग)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)
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नर्इ दिल्ली, 14 मार्च, 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था पर स्पष्टीकरण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (तत्पश्चात् 'योजना') के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ हुर्इ और 31 मार्च, 2017 तक घोषणा के लिए खुला है। सीबीडीटी की 2017 की परिपत्र सं. 2 दिनांक 18 जनवरी 2017 के अनुसार, कुछ स्पष्टीकरणों को योजना पर जारी किया गया था।
2. कथित परिपत्र को जारी करने के परिणामस्वरूप, स्पष्टीकरण के लिए कर्इ हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया कि क्या बैंक में किए गए जमा या नकद जो योजना के अंतर्गत घोषणा करने के लिए योग्य है, योजना के अंतर्गत घोषणा को दाखिल करने की तिथि पर मौजूद होने चाहिए।
3. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अघोषित आय एक निर्दिष्ट उद्यम के साथ सुरक्षित खाते में जमा के रूप में प्रतिनिधित्व होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि कथित जमा योजना के अंतर्गत घोषणा की प्रस्तुति या योजना के अंतर्गत भुगतान को करने की तिथि पर मौजूद होने चाहिए। हालांकि, जहां अघोषित आय नकद के रूप में प्रस्तुत होती है तो ऐसा नकद प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 के अंतर्गत किए गए जमा की तिथि पर या योजना, जो भी पहले हो, के अंतर्गत कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान करने की तिथि पर मौजूद होना चाहिए।
(आर. लक्ष्मी नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार
निम्न को प्रति:—
1. एफएम हेतु पीएस/एफएम हेतु ओएसडी/एमओएस (आर) हेतु ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस
3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)
6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी
7. विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वेब मैनेजर