2017 की परिपत्र सं. 2

 

एफ.नं. 142/33/2016-टीपीएल (भाग)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

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18 जनवरी, 2017

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान तथा निवेश व्यवस्था पर स्पष्टीकरण

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (तत्पश्चात् 'योजना') के लिए कराधान तथा निवेश व्यवस्था निर्दिष्ट उद्यम के साथ अनुरक्षित खाते में जमा अथवा नगद के रूप में अघोषित आय रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी घोषित आय के समस्त 49.9 प्रतिशत कर, अधिभार तथा जुर्माने की घोषणा करने के लिए अवसर प्रदान कराती है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में ऐसी आय के कम से कम 25 प्रतिशत को जमा करना अनिवार्य करती है। योजना 17.12.2016 को प्रारंभ हुर्इ और 31.03.2017 तक घोषणा/जमा करने के लिए खुली रहेगी।

योजना के कुछ प्रावधानों पर अग्रिम स्पष्टीकरण की मांग करने वाले हितधारकों से पूछताछ की गर्इ है। केंद्र सरकार ने पूछताछ पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार प्रश्न तथा उत्तर के रूप में इसे स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है '

प्रश्न सं. 1 : क्या बचत खाते, चालू खाते, आवर्ती जमा खाते, सावधि जमा खाते, पीपीएफ खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता, मासिक आय योजना खाता, जनधन योजना खाते में जमा राशि योजना में की जा रही घोषणा के तौर पर योग्य होंगे ?
उत्तर : योजना की धारा 199ग(1) के अनुसार, एक व्यक्ति निर्दिष्ट उद्यम के साथ व्यक्ति द्वारा सुरक्षित रखे गए खाते में जमा के रूप में किसी आय के संबंध में घोषणा कर सकता है और धारा 199ग(2) हेतु स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक तथा डाकघर निर्दिष्ट उद्यम की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, उक्त निर्दिष्ट खातों में जमा अघोषित आय योजना के अंतर्गत घोषित की जा सकती है।
प्रश्न सं. 2 : क्या योजना के अंतर्गत घोषणा आय के संबंध में की जा सकती है जो आभूषण, स्टॉक अथवा अचल संपत्ति जैसी किसी परिसंपत्ति में निवेश के रूप में प्रतिनिधित्व करती हो ?
उत्तर : नहीं, योजना के अंतर्गत, केवल निर्दिष्ट उद्यम के साथ रखे गए खाते में जमा अथवा नगद के रूप में प्रतिनिधि राशि ही घोषित की जा सकती है। इसलिए योजना उस आय की घोषणा के लिए उपलब्ध नहीं है जो आभूषण, स्टॉक अथवा अचल संपत्ति जैसी किसी परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हो।
प्रश्न सं. 3 : यदि जमा अंतरबैंक स्थानांतरण अर्थात् एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरण, द्वारा किया जाता है तो क्या ऐसा जमा योजना के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है ?
उत्तर : हां, योजना के अंतर्गत एक घोषणा को नगद, चेक, आरटीजीएस, एनर्इएफटी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रानिक स्थानांतरण प्रणाली जैसी किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट उद्यम के साथ अनुरक्षित खाते में किए गए जमा के संबंध में दाखिल किया जा सकता है।
प्रश्न सं. 4 : जहां एक नोटिस आयकर अधिनियम की धारा 142(1)/143(2)/148/153क/153ग के अंतर्गत निर्धारण वर्ष के लिए एक व्यक्ति को जारी किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति योजना के अंतर्गत घोषणा करने के लिए योग्रूा होगा ?
उत्तर : हां, ऐसा व्यक्ति योजना में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य है।
प्रश्न सं. 5 : एक व्यक्ति जिसके विरूद्ध खोज/अन्वेषण संचालन किया गया हो, योजना के अंतर्गत घोषणा दाखिल की गर्इ हो तो खोज के दौरान जब्त किए गए नगद को योजना के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है ?
उत्तर : हां, एक व्यक्ति जिसके विरूद्ध खोज/अन्वेषण संचालन किया गया हो, निर्दिष्ट उद्यम के साथ अनुरक्षित खाते में नगद अथवा जमा में प्रतिनिधि अघोषित आय के संबंध में योजना के अंतर्गत घोषणा करने के लिए पात्र है।
प्रश्न सं. 6 : क्या योजना के अंतर्गत घोषित आय के संबंध में दिए गए अग्रिम कर का क्रेडिट, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) उपलब्ध होगा ?
उत्तर : नहीं दिए गए अग्रिम कर के लिए क्रेडिट, टीडीएस अथवा टीसीएस योजना के अंतर्गत स्वीकृत होगा।
प्रश्न सं. 7 : क्या विदेशी बैंक खाते में जमा के रूप में प्रतिनिधि अघोषित आय योजना के लिए पात्र है ?
उत्तर : योजना की धारा 199-ण के वाक्यांश (घ) मुहैया कराता है कि योजना किसी अघोषित आय और परिसंपत्ति जो काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय है, के संबंध में लागू नहीं होगा। इसलिए, विदेशी बैंक खाते में जमा के रूप में प्रतिनिधि अघोषित राशि योजना के लिए पात्र नहीं है।
प्रश्न सं. 8 : क्या एक व्यक्ति वित्त वर्ष 2016-17 से पहले बैंक खाते में की गर्इ जमा के संबंध में योजना के अंतर्गत आ सकता है ?
उत्तर : एक व्यक्ति 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष अथवा उससे पहले योजना का लाभ ले सकता है। इसलिए, वित्त वर्ष 2016-17 से पहले बैंक खाते में किया गया जमा योजना के अंतर्गत भी घोषित किया जा सकता है।
प्रश्न सं. 9 : यदि एक व्यक्ति योजना के अंतर्गत 01.04.2016 से 15.12.2016 के अंतर्गत एक खाता में अघोषित नगद जमा की घोषणा नहीं करता है तो क्या ऐसी अघोषित जमा कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 में मुहैया करार्इ गर्इ दर पर कर लगेगा ?
उत्तर : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खखड़ के संशोधित प्रावधान निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए लागू होंगे। इसलिए, 01.04.2016 से 15.12.2016 के बीच अघोषित जमा कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 में मुहैया करार्इ गर्इ दर पर कर को आकर्षित करेगा।
प्रश्न सं. 10 : क्या बैंक के साथ अनुरक्षित ओवरड्राफ्ट खाते अथवा नगद ऋण खाते अथवा कोर्इ उधार खाता में जमा अघोषित आय योजना के अंतर्गत घोषित किए जाने के लिए पात्र हैं ?
उत्तर : हां, बैंक के साथ अनुरक्षित ओवरड्राफ्ट खाते अथवा नगद ऋण खाते/कोर्इ उधार खाता में जमा राशि आय योजना के अंतर्गत घोषित किए जाने के लिए पात्र हैं।
प्रश्न सं. 11 : क्या खोज तथा विभाग की जब्ती कार्रवार्इ के दौरान जब्त नगद और लोक जमा खाते में जमा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आवश्यक भुगतान के समक्ष समायोजित होने की स्वीकृति है ?
उत्तर : विभाग द्वारा जब्त नगद का समायोजन तथा लोक जमा खाते में जमा को उस व्यक्ति के अनुरोध पर योजना के अंतर्गत कर, अधिभार तथा जुर्माने का भुगतान करने के लिए समायोजित किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है जिसका नगद जब्त किया है। हालांकि, कथित राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए समायोजित नहीं की जाएगी।
प्रश्न सं. 12 : व्यक्ति 'क' व्यक्ति 'ख' को उत्पाद (अचल संपत्ति को छोड़कर) की खरीद अथवा सेवा के लिए नगद में उधार देता है। व्यक्ति 'ख' इस राशि को अपने बैंक खाते में जमा कराता है। व्यक्ति 'ख' बाद में व्यक्ति 'क' को नगद में अथवा डिजिटल माध्यम से इस राशि को वापस कर देता है चूंकि उद्देश्य जिसके लिए उधार लिया गया था, पूरा कर लिया गया। क्या व्यक्ति 'क', योजना के अंतर्गत इस राशि की घोषणा कर सकता है? क्या धारा 271घ अथवा 271ड़ के अंतर्गत जुर्माना व्यक्ति 'ख' की स्थिति में लगाया जाएगा ?
उत्तर : हां, व्यक्ति 'क' योजना के अंतर्गत कथित राशि की घोषणा करने के लिए पात्र है। चूंकि उधार उत्पाद (अचल संपत्ति को छोड़कर) अथवा सेवाओं की प्राप्ति के लिए लिया गया था, अधिनियम की धारा 271घ अथवा 271ड़ के अंतर्गत कोर्इ जुर्माना कथित लेनदेन के संबंध में नहीं लगेगा।

(डा. टी. एस. मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति

  1. एफएम हेतु पीएस/एफएम हेतु ओएसडी/एमओएस (आर) हेतु ओएसडी

  2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस

  3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)

  6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी

  7. विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वेब मैनेजर