स्रोत पर कर कटौती के लिए दरें

[निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए]

विवरण टीडीएस दरें (% में)
1. कंपनी को छोड़कर व्यक्ति की स्थिति में  
1.1 जहां व्यक्ति भारत में निवासी हो  
धारा 192-वेतन का भुगतान सामान्य स्लैब की दर

धारा 192क : भविष्य निधि के संचित शेष का भुगतान जो कर्मचारी के हाथो करयोग्य हैं

10
धारा-193 प्रतिभूतियों पर ब्याज-  
(क) केंद्र सरकार अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से जारी राशि के लिए कोई डिबेंचर अथवा प्रतिभूति 10
(ख) कंपनी द्वारा जारी कोई डिबेंचर जहां ऐसे डिबेंचर प्रतिभूति अनुबंध (नियामक) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) तथा इस आधार पर बने किसी नियम के अनुसार प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं 10
(ग) केंद्र अथवा राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति 10
(यानी 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 और 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2018)  
(घ) अन्य किसी प्रतिभूति पर ब्याज 10
धारा 194 -लाभांश के माध्यम से आय 10
धारा 194क-"प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा ब्याज के रूप में आय 10
धारा 194ख-लाटरी या वर्ग पहेली या कार्ड खेल या किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में या किसी भी रूप या प्रकार के जुएं या सट्टे से आय 30
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय 30
धारा 194खख-घुड़दौडों से जीत के रूप में आय 30
धारा 194ग- ठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान  
(क) एक व्यक्ति या एक हिन्दू अविभाजित परिवार 1
(ख) अन्य 2
धारा 194घ-बीमा कमीशन 5
धारा 194घक-जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान 5
धारा 194ड़ड़-राष्ट्रीय बचत योजना, के तहत जमा के संदर्भ में भुगतान 10
धारा 194ड़ - म्यूचुअल फंड अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इकाई की पुनर्खरीद के कारण भुगतान 20
धारा 194छ-लाटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन आदि 5
धारा 194ज-कमीशन या दलाली  5
धारा 194झ-किराया-  
(क) संयंत्र और मशीनरी 2
(ख) भूमि या इमारत या फर्नीचर या फिटिंग 10
धारा 194झक-कृषि भूमि को छोड़कर कुछ अचल संपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतान 1

धारा 194-झख : व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराये का भुगतन कर अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है

टिप्पणी : यह प्रावधान 1 जून, 2017 से लागू है

5
धारा 194-झग : संयुक्त विकास समझौतों के अंतर्गत विचारनीय मुद्रा का भुगतान 10
धारा-194ञ: निम्न के रूप में दी गई कोई राशि 10

क) पेशेवर सेवा के लिए शुल्क

ख) तकनीकी सेवा के लिए शुल्क

ग) रायल्टी

घ) निदेशक को पारिश्रमिक/शुल्क/कमीशन या

ड़) किसी व्यापार के संबंध में कोई गतिविधि न करने के लिए

च) किसी तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट आदि को साझा न करने के लिए

टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 जून, 2017 से टीडीएस की दर 2% होगी यदि अदाता कॉल सेंटर के संचालन का व्यापार करता हो।

 
धारा-194ठक-कुछ अचल परिसम्पत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान 10
टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2017 से, कोर्इ कर कटौती उस किसी भी भुगतान पर नहीं की जाएगी जो उचित मुआवजा अधिनियम, 2013 के अधिकार के अंर्तगत आयकर के उदग्रहण से मुक्त हो।  
धारा 194ठखक(1) : व्यापारिक न्यास को वितरण के दौरान कर कटौती करनी होगी, एसवीपी द्वारा इसके प्राप्त अथवा प्राप्तनीय किसी आय अथवा उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी अचल संपत्ति को किराये पर अथवा पट्टे पर अथवा भाडे़ पर इसके इकाई धारक को देने से प्राप्त कोर्इ आय 10
धारा 194ठखख : निवेशगत कोष इकाई धारक को आय के भुगतान (उस आय को छोड़कर जो धारा 10(23चखख) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं) 10
धारा 194ठखग : प्रतिभूतिकारण न्यास में किये गये निवेश के सन्दर्भ में आय ( धारा 194ठखग के स्पष्टिकरण में निर्दिष्ट) व्यक्ति अथवा एचयूएफ की स्थिति में 25% अन्य व्यक्ति की स्थिति में 30%

धारा 194ड : एक ऐसे व्यक्ति या एक एचयूएफ द्वारा घरेलू व्यक्ति को कमीशन (बीमा कमीशन के तौर पर नही), दलाली, अनुबंधीय शुल्क, पेशेवर शुल्क का भुगतान जो धारा 194ग, 194ज या 194´ के अंतर्गत टीडीएस की कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं है।

कर को प्रभावी तिथि 01/09/2019 से धारा 194ड के अंतर्गत काटा जाएगा जब एक वित्त वर्ष के दौरान जमा या दी गर्इ कुल राशि रू. 50 लाख से अधिक हो

5
धारा 194ढ : बैंकिंग व्यापार या एक डाकघर का कार्य करने वाली सहकारी संस्था, एक बैंकिंग कंपनी में एक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक खाते से पिछले वर्ष के दौरान नगद निकासी
i) 1 करोड़ के अतिरक्त #
ii) 20 लाख़ के अतिरक्त *
*उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष जिसमें नगद निकाला गया के तुरंत पहले के तीन पिछले वर्षों के लिए आयकर विवरणी (आर्इटीआर) को दाखिल न किया हो और धारा 139(1) के अंतर्गत आर्इटीआर दाखिल करने की देय तिथि समाप्त हो चुकी हो। इस स्थिति के अंतर्गत कर कटौती निम्न की दर पर होगी :
क) नगद में निकाली गर्इ राशि से 2 प्रतिशत यदि निकाली गर्इ कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 20 लाख से अधिक हो
ख) नगद में निकाली गर्इ राशि से 5 प्रतिशत यदि निकाली गर्इ कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 1 करोड़ से अधिक हो
# रू. 1 करोड़ की प्रारंभिक सीमा को रू. 3 करोड़ तक बढ़ा दी गर्इ है यदि सहकारी संस्था द्वारा नगद निकासी की गर्इ हो
2/5

धारा 194प - 75 या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बैंक द्वारा कर की कटौती

प्रभावी दर के अनुसार कुल आय पर कर

धारा 194थ - रू. 50 लाख से अधिक की कुल राशि के उत्पादों की खरीद के लिए भुगतान

टिप्पणी : टीडीएस रू. 50 लाख से अधिक की राशि पर कटौतीपूर्ण है

0.1

धारा 194द : कर कटौती यदि किसी प्रकार के लाभ या रियायत दी गर्इ हो और ऐसे लाभ/रियायत की कुल राशि रू. 2000 से अधिक हो

टिप्पणी : लाभ या रियायत ऐसे निवासी द्वारा एक पेशे को अपनाने या व्यापार करने से अर्जित होना चाहिए

10

धारा 194ध : वर्चुअल परिसंपित्त के स्थानांतरण पर भुगतान

टिप्पणी : निम्नलिखित परिस्थति में इस प्रावधान के अंतर्गत कोर्इ कर कटौती नही की जाएगी :

यदि किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा राशि दी जाती है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही होती

• यदि एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा राशि दी जाती है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही चाहिए

(क) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसकी कुल बिक्री, कुल प्राप्ति या करोबार व्यापार के मामले में रू. 1 करोड़ या पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है जिसे वित्त वर्ष जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किया गया हो

(ख) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसके पास शीर्षक व्यापार या पेशे के लाभ या प्राप्ति के अंतर्गत कोर्इ आय नही है

1

अन्य कोई आय

10

1.2 जहां व्यक्ति भारत में न रहता हो

धारा-192-वेतन का भुगतान सामान्य स्लैब दरें

धारा 192क : भविष्य निधि के संचित शेष का भुगतान जो कर्मचारी के हाथो करयोग्य हैं

10
धारा-194ख-लाटरी, क्रासवर्ड पहले, कार्ड गेम और किसी अन्य प्रकार का खेल या किसी भी रूप या प्रकार, जो भी हो, के जुएं या सट्टे से जीत के रूप में आय 30
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय 30
धारा-194खख-घुड़दौड़ों से जीत के रूप में आय 30
धारा-194ड़-एक अनिवासी खिलाड़ी खेल संघ को भुगतान 20
धारा-194ड़ड़-राष्ट्रीय बचत योजना, के तहत जमा के संदर्भ में भुगतान 10
धारा-194च- म्यूचअल फंड अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इकाई की पुर्नखरीद के कारण भुगतान 20
धारा 194छ- लाटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन आदि 5
धारा-194ठख- अवसंरचना ऋण निधि पर ब्याज का भुगतान 5

धारा 194ठखक (2) : व्यापारिक न्यास अपने इकाई धारकों को एसपीवी से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्तनीय किसी ब्याज आय के वितरण के दौरान कर की कटौती करेगी

5

धारा 194ठखक (3) : व्यापारिक न्यास अपने इकाई धारकों प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली किसी रियल एस्टेट को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा भाडे़ पर देने से प्राप्त किसी आय के वितरण के दौरान कर की कटौती करेगा

30

धारा 194ठखख : निवेशगत कोष इकाई धारक को आय के भुगतान (उस आय को छोड़कर जो धारा 10(23चखख) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं)

30
धारा 194ठखग : प्रतिभूतिकरण न्यास (धारा 115नगक के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट) में किए गए निवेश के संबंध में आय (धारा 115नगक के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट) 30
धारा-194ठग :दीर्घकालीन बांड (दीर्घकालीन अवसंरचना बांड सहित) के निगर्मन के रूप में अथवा ऋण समझौते के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशि के संबंध में एक व्यापार न्यास अथवा भारतीय कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान 5 या 4* या 9*
*यदि जहां ब्याज आर्इएफएससी में स्थित प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध दीर्घकालीन बांड या रूपए वाले बांड के संदर्भ में देययोग्य हो

**जहां राशि 01.04.2023 का या उसके बाद दीर्घकालीन बांड या रूपए वाले बांड जारी करते हुए भारत से बाहर से उधार ली जाती है, जो आर्इएफएससी में स्थित प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध है।
धारा-194ठघ : एक अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक अथवा एक विदेशी संस्थागत निवेशक हेतु सरकारी प्रतिभूति अथवा भारतीय कंपनी के रूपए डोमीनेटिड बांड पर ब्याज का भुगतान 5
टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2018 से ऐसी रियायती टीडीएस दरों के लाभ को आगे तीन वर्षों तक बढ़ाया गया है। अब 5 प्रतिशत की रियायती दरों पर टीडीएस 1 जुलाई 2020 से पहले लिए गए उधार के लिए लागू होगी।  
धारा-195- एक अनिवासी को अन्य राशि का भुगतान  
क) गैर-निवासी भारतीय नागरिक द्वारा किए गए निवेश के संबंध में आय 20
(ख) गैर-निवासी भारतीय नागरिक के मामले में धारा 115ड़ में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय 10
(ग) धारा 112 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ग) के उप-वाक्यांश (iii) में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय 10
(घ) दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियों के रूप में आय जैसा धारा 112क में संदर्भित है 10
(ड़) धारा 111क के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में आय 15
(च) किसी दीर्घकालिक लाभ के रूप में अन्य कोई आय (वाक्यांश 10(33), 10(36) और 112क हेतु संदर्भित दीर्घ कालीन पूंजीगत प्राप्ति के तौर पर नही) 20
(छ) विदेशी मुद्रा (धारा 194ठख अथवा धारा 194ठग में संदर्भित ब्याज के रूप में आय के तौर पर नहीं) में भारतीय कंपनी अथवा सरकार द्वारा उधार लिए गए अथवा उधार राशि पर भारतीय कंपनी अथवा सरकार द्वारा देययोग्य ब्याज के रूप में आय 20
(ज) सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी द्वारा देय योग्य रॉयल्टी के रूप में आय जहां ऐसी रायॅल्टी भारत में एक निवासी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 115क की उप-धारा (1क) के द्वितीय परंतुक में संदर्भित किसी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में अथवा भारतीय कंपनी को आयकर अधिनियम की धारा 115क की उप-धारा (1क) हेतु प्रथम परंतुक में संदर्भित विषय पर किसी पुस्तक के कॉपीराइट के संबंध में किसी अथवा सभी अधिकारों (लाईसेंस की स्वीकृति सहित) के स्थानांतरण हेतु विचारनीय हैं 20
(झ) सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य रॉयल्टी [बिंदु छ में संदर्भित प्रकार की रॉयल्टी के तौर पर नहीं उक्त ड़] के रूप में आय तथा जहां समझौता भारतीय कंपनी के साथ किया गया हो, समझौता केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो अथवा जहां यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति, कुछ समय के लिए लागू, में शामिल विषय से संबंधित हो, समझौता उस नीति के अनुसार हो 20
(ञ) सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य तकनीकी सेवा के लिए शुल्क के रूप में आय तथा जहां समझौता भारतीय कंपनी के साथ किया गया हो, समझौता केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो अथवा जहां यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति, कुछ समय के लिए लागू, में शामिल विषय से संबंधित हो, समझौता उस नीति के अनुसार हो 20
(ट) कोर्इ अन्य आय 30
धारा 196ख - विदेशी निधि के लिए इकाइयों (इस प्रकार की इकाइयों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों को शामिल करते हुए) से आय 10
धारा 196ग-विदेशी मुद्रा बांडों या भारतीय कंपनी के जीडीआर से आय (इस प्रकार के बांडों अथवा जीडीआर के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों सहित) 10
धारा 196घ- प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय (ऐसी प्रतिभूतियों से अर्जित पूंजीगत लाभ अथवा लाभांश के तौर पर नही) 20

टिप्पणी : कर डीटीएए के अंतर्गत दी गर्इ दर पर कटौतीयोग्य होगा यदि यह 20 प्रतिशत की मौजूदा टीडीएस दर से कम होता है।

2. कंपनी की स्थिति में -

 
2.1 जहां कंपनी एक घरेलू कंपनी हो -  
धारा 193 : प्रतिभूति पर ब्याज  

(क) केंद्र, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से जारी राशि के लिए कोई डिबेंचर अथवा प्रतिभूति

10
(ख) कंपनी द्वारा जारी कोई डिबेंचर जहां ऐसे डिबेंचर प्रतिभूति अनुबंध (नियामक) अधिनियम, 1956 (1956 की 42) तथा इस आधार पर बने किसी नियम के अनुसार प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं 10

(ग) केंद्र अथवा राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति

10
[(यानी 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 और 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2018)]  

(घ) अन्य किसी प्रतिभूति पर ब्याज

10

धारा 194 : लाभांश

10

धारा 194क : "प्रतिभूति पर ब्याज" को छोड़कर ब्याज के रूप में आय

10

धारा 194ख : लाटरी, क्रासवर्ड पहले, कार्ड गेम और किसी अन्य प्रकार का खेल या किसी भी रूप या प्रकार, जो भी हो, के जुएं या सट्टे से जीत के रूप में आय

30
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय 30

धारा 194खख : घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय

30

धारा 194ग : ठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान

 

(क) एचयूएफ/व्यक्ति

1

(ख) अन्य

2

धारा 194घ : इंश्योरेंस कमीशन

10

धारा 194घक : जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान

5
प्रभावी तिथि 1-9-2019 से, कर बीमा भुगतान में शामिल आय पर काटा जाएगा  

धारा 194ड़ड़ : राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा के संबंध में भुगतान

10

धारा 194च : म्यूचुअल फंड अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इकाई की पुनर्खरीद के कारण भुगतान

20

धारा 194छ : लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आदि

5

धारा 194ज : कमीशन अथवा दलाली

5

धारा 194-झ : किराया

 

(क) संयंत्र व मशीनरी

2

(ख) भूमि अथवा भवन अथवा फर्नीचर अथवा फिटिंग

10

धारा 194-झक : कृषि भूमि को छोड़कर कुछ अचल संपत्ति के स्थानांतरण पर भुगतान

1
धारा 194-झग : संयुक्त विकास समझौतों के अंतर्गत मौद्रिक प्रतिफल का भुगतान 10
धारा 194ञ : निम्न के रूप में दी गई कोई राशि 2
iv) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में भुगतान की गई या देय राशि 2
v) सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल की प्रकृति में रॉयल्टी के लिए भुगतान या देय राशि; 10
vi) कोई अन्य राशि
टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2017 से, कर की कोर्इ भी कटौती उस किसी भी भुगतान के लिए नहीं की जाएगी जो उचित मुआवजा अधिनियम, 2013 के अधिकार के अंतर्गत आयकर के उदग्रहण से मुक्त है

धारा 194ट : निवासी व्यक्ति को देय इकाइयों के संबंध में आय

10

धारा 194ठक : कुछ अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान

10

धारा 194ठखक (1) : व्यापारिक न्यास को वितरण के दौरान कर कटौती करनी होगी, एसवीपी द्वारा इसके प्राप्त अथवा प्राप्तनीय किसी आय अथवा उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी अचल संपत्ति को किराये पर अथवा पट्टे पर अथवा भाडे़ पर इसके इकाई धारक को देने से प्राप्त कोर्इ आय

10

धारा 194ठखख : एक र्इकार्इ धारक को आय देने वाला निवेशगत कोष (उस आय को छोड़कर जो धारा 10(23चखख) के अंतर्गत मुक्त है)

10
 धारा 194ठखग : प्रतिभूति न्यास में किए गए निवेश के सम्बन्ध में आय (धारा 194नखग के स्पस्टीकरण में निर्दिष्ट) 10
धारा 194ड : एक ऐसे व्यक्ति या एक एचयूएफ द्वारा घरेलू व्यक्ति को कमीशन (बीमा कमीशन के तौर पर नही), दलाली, अनुबंधीय शुल्क, पेशेवर शुल्क का भुगतान जो धारा 194ग, 194ज या 194ञ के अंतर्गत टीडीएस की कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं है। 5%
कर को प्रभावी तिथि 01/09/2019 से धारा 194ड के अंतर्गत काटा जाएगा जब एक वित्त वर्ष के दौरान जमा या दी गर्इ कुल राशि रू. 50 लाख से अधिक हो  

धारा 194ढ : बैंकिंग व्यापार या एक डाक कार्यालय में कार्य करने वाली बैंकिंग कंपनी, सहकारी संस्था के साथ एक व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित एक या एक से अधिक खातों के दौरान नगद निकासी

iii) रू. 1 करोड़ से अधिक

iv) रू. 20 करोड़ से अधिक

* उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष जिसमें नगदी निकाली जाती है के तुरंत पहले के तीन वर्षों के लिए आय की विवरणी (आर्इटीआर) में दाखिल नही की और धारा 139(1) के अंतर्गत आर्इटीआर को दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। इस स्थिति के अंतर्गत कर की कटौती निम्न पद पर होगी :

क) नगद में निकाली गर्इ राशि का 2 प्रतिशत यदि निकासी की कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 20 लाख से अधिक है लेकिन रू. 1 करोड़ से कम है,

ख) नगद में निकाली गर्इ राशि का 5 प्रतिशत यदि निकासी की कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 1 करोड़ से अधिक है

2

2/5

धारा 194ण : र्इ-कॉमर्स भागीदार को र्इ-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा राशि का भुगतान या क्रेडिट

1

धारा 194प - 75 या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बैंक द्वारा कर की कटौती

प्रभावी दर के अनुसार कुल आय पर कर

धारा 194थ - रू. 50 लाख से अधिक की कुल राशि के उत्पादों की खरीद के लिए निवासी को भुगतान

टिप्पणी : टीडीएस रू. 50 लाख से अधिक की राशि पर कटौतीपूर्ण है

0.1

धारा 194द : कर कटौती यदि किसी प्रकार के लाभ या रियायत दी गर्इ हो और ऐसे लाभ/रियायत की कुल राशि रू. 20,000 से अधिक हो

टिप्पणी : लाभ या रियायत ऐसे निवासी द्वारा एक पेशे को अपनाने या व्यापार करने से अर्जित होना चाहिए

10

धारा 194ध : वर्चुअल परिसंपित्त के स्थानांतरण पर भुगतान

टिप्पणी : निम्नलिखित परिस्थति में इस प्रावधान के अंतर्गत कोर्इ कर कटौती नही की जाएगी :

• यदि किसी व्यक्ति (एक निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा राशि दी जाती है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 10,000 से अधिक नही होती

• यदि एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा राशि दी जाती है और इसकी कुल राशि वित्त वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक नही चाहिए

निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ :

(क) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसकी कुल बिक्री, कुल प्राप्ति या करोबार व्यापार के मामले में रू. 1 करोड़ या पेशे के मामले में रू. 50 लाख से अधिक नही है जिसे वित्त वर्ष जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने के तुरंत पहले के वित्त वर्ष में वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किया गया हो

(ख) एक व्यक्ति या एक एचयूएफ, जिसके पास शीर्षक व्यापार या पेशे के लाभ या प्राप्ति के अंतर्गत कोर्इ आय नही है

1

अन्य कोई आय

10

2.2 जहां कंपनी एक घरेलू कंपनी न हो

 
धारा 194ख : लाटरी, क्रासवर्ड पहले, कार्ड गेम और किसी अन्य प्रकार का खेल या किसी भी रूप या प्रकार, जो भी हो, के जुएं या सट्टे से जीत के रूप में आय 30
धारा 194खक : किसी प्रकार की ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में आय 30

194खख : घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय

30

194ड़ : गैर-निवासी खेल संघ को भुगतान

20

धारा 194छ : लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आदि

5
धारा 194ठख : आधारिक संरचना ऋण कोष पर ब्याज का भुगतान 5

धारा 194ठखक (2) : व्यापारिक न्यास अपने इकाई धारकों को एसपीवी से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्तनीय किसी ब्याज आय के वितरण के दौरान कर की कटौती करेगी

5

धारा 194ठखक (3) : व्यापारिक न्यास अपने इकाई धारकों प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली किसी रीयल एस्टेट को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा भाडे़ पर देने से प्राप्त किसी आय के वितरण के दौरान कर की कटौती करेगी

40

धारा 194ठखख : निवेशगत कोष इकाई धारक को आय के भुगतान (उस आय को छोड़कर जो धारा 10(23चखख) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं) उससे कर की कटौती करेगी

40
धारा 194ठखग : प्रतिभूति न्यास में किए गए निवेश के सम्बन्ध में आय (धारा 115नगक के स्पस्टीकरण में निर्दिष्ट) 40

धारा 194ठग : दीर्घकालीन बांड (दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर बांड सहित) के निर्गमन द्वारा अथवा ऋण समझौते के अंतर्गत विदेशी मुद्दा में उधार ली गयी राशि के सम्बन्ध में व्यापारिक न्यास अथवा भारतीय कंपनी द्वारा बयान का भुगतान

5 या 4* या 9*

**जहां राशि 01.04.2023 का या उसके बाद दीर्घकालीन बांड या रूपए वाले बांड जारी करते हुए भारत से बाहर से उधार ली जाती है, जो आर्इएफएससी में स्थित प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध है।

धारा 194ठघ : एक अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक अथवा एक विदेशी संस्थागत निवेशक हेतु सरकारी प्रतिभूति अथवा भारतीय कंपनी के रूपए डोमीनेटिड बांड पर ब्याज का भुगतान

टिप्पणी : प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2018 से ऐसी रियायती टीडीएस दरों के लाभ को तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब 5 प्रतिशत की रियायती दर पर टीडीएस 1 जुलार्इ, 2020 से पहले लिए गए उधार के लिए लागू होगी।

5
धारा 195 : अन्य किसी राशि का भुगतान  
(क) धारा 112 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ग) के उप-वाक्यांश (iii) में संदर्भित दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय 10
ख) दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियों के रूप में आय जैसा धारा 112क में संदर्भित है 10
(ग) धारा 111क में संदर्भित अल्प-अवधि पूंजीगत लाभ के रूप में आय 15
(घ) दीर्घ-कालीन प्राप्ति वाक्यांश 10(33), 10(36) और 112क में संदर्भित दीर्घ-कालीन पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं)  के रूप में अन्य कोई आय 20
(ड़) विदेशी मुद्रा (धारा 194ठख अथवा धारा 194ठग में संदर्भित ब्याज के रूप में आय के तौर पर नहीं) में भारतीय कंपनी अथवा सरकार द्वारा उधार लिए गए अथवा उधार राशि पर भारतीय कंपनी अथवा सरकार द्वारा देययोग्य ब्याज के रूप में आय 20
(च) सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य रॉयल्टी के रूप में आय जहां ऐसी रायॅल्टी भारत में एक निवासी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 115क की उप-धारा (1क) के द्वितीय परंतुक में संदर्भित किसी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में अथवा भारतीय कंपनी को आयकर अधिनियम की धारा 115क की उप-धारा (1क) हेतु प्रथम परंतुक में संदर्भित विषय पर किसी पुस्तक के कॉपीराइट के संबंध में किसी अथवा सभी अधिकारों (लाईसेंस की स्वीकृति सहित) के स्थानांतरण हेतु विचारनीय हैं 20
(छ) सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य रॉयल्टी [उस रूप में शायल्टी के तौर पर नहीं जैसा बिंदु ड़ में संदर्भित है) उक्त ग] के रूप में आय तथा जहां समझौता भारतीय कंपनी के साथ किया गया हो, समझौता केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो अथवा जहां यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति, कुछ समय के लिए लागू, में शामिल विषय से संबंधित हो, समझौता उस नीति के अनुसार हो  
क. जहां समझौता 31 मार्च 1961 के बाद किया गया हो लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पूर्व किया गया हो 50
ख. जहां समझौता 31 मार्च 1976 के बाद किया गया हो 20
(ज) सरकार अथवा भारतीय कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार सरकार अथवा भारतीय कंपनी द्वारा देययोग्य तकनीकी सेवा के लिए शुल्क के रूप में आय तथा जहां समझौता भारतीय कंपनी के साथ किया गया हो, समझौता केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो अथवा जहां यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति, कुछ समय के लिए लागू, में शामिल विषय से संबंधित हो, समझौता उस नीति के अनुसार हो  
क. जहां समझौता 29 फरवरी 1964 के बाद किया गया हो लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पूर्व किया गया हो 50
ख. जहां समझौता 31 मार्च 1976 के बाद किया गया हो 20
(ज) अन्य कोई आय 40

धारा 196ख : इकाई द्वारा आय से (ऐसी इकाई के स्थानांतरण पर दीर्घ-कालीन पूंजीगत लाभ सहित) से विदेशी कोष तक

10
धारा 196ग : भारतीय कंपनी (ऐसे बांड अथवा जीडीआर के स्थानांतरण पर दीर्घ-कालीन पूंजीगत लाभ सहित) के जीडीआर अथवा विदेशी मुद्रा बांड से आय 10
धारा 196घ : प्रतिभूति (ऐसी प्रतिभूति से अर्जित पूजीगत लाभ अथवा लाभांश के तौर पर नहीं) से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय 20

टिप्पणी : कर डीटीएए के अंतर्गत दी गर्इ दर पर कटौतीयोग्य होगा यदि यह 20 प्रतिशत की मौजूदा टीडीएस दर से कम होता है।

*टीडीएस की दर को लागू होने वाले अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर द्वारा बढ़ाया जाएगा  

 

 

वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित