अस्वीकरण: इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।
जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें। |
मूल्यह्रास की दरें
(आयकर के लिए)
मूल्यांकन वर्ष 2003-04 से लागू करने योग्य
संपत्ति के भाग |
नीचे लिखे गए मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास भत्ता |
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निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 |
निर्धारण वर्ष 2006-07 से निर्धारण वर्ष 2017-18 |
निर्धारण वर्ष 2018-19 से | |||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
भाग क |
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प्रत्यक्ष संपत्ति |
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1. इमारत (तालिका के नीचे नोट 1 से 4 देखें) |
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(1) इमारत, जो होटलों और बोर्डिंग हाउस को छोड़कर मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। |
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5 |
5 |
5 | |
(2) उन इमारतों के अलावा जो सिर्फ आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है और उप-मदों (1) ऊपर और (3) नीचे के द्वारा कवर नहीं की जाती है। |
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10 |
10 |
10 | |
(3) इमारत को मशीन की स्थापना और पानी उपचार प्रणाली
या पानी आपूर्ति परियोजना के प्लांट बनाने के हिस्से के लिए सितम्बर, 2002 के पहले दिन या बाद में परिगृहित किया जाता है और जो धारा 80झक 100 |
100 |
40 | |||
(4) लकड़े के ढ़ाचे के तौर पर पूर्णता अस्थाई निर्माण |
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100 |
100 |
40 | |
2. फर्नीचर और फीटिंग्स |
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बिजली फीटिंग सहित फीटिंग और फर्नीचर (तालिका के नीचे नोट 5 को देखें) |
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15 |
10 |
10 | |
3. मशीनरी और प्लांट |
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(1) मशीनरी और संयंत्र, उन सभी के अलावा जो नीचे उप-मदों (2), (3) और (8) के द्वारा कवर किये जाते है: [तालिका के नीचे टिप्पणी 5क देखें] |
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25 |
15 |
15 | |
(2)(i) मोटर कार, उनको छोड़कर जिनको 1 अप्रैल, 1990 को या उसके बाद किराये पर चलाने के व्यापार में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है या प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, केवल उनको छोड़कर जो एंट्री (ii) के अंतर्गत आते हैं |
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20 |
15 |
15 | |
(ii) मोटर कार, उनको छोड़कर जिनको 23 अगस्त 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले किराये पर चलाने के व्यापार में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है और 1 अप्रैल 2020 से पहले प्रयोग के लिए प्रयोग कराया जाता है |
- | - | 30 | ||
(3) (1) हवाईजहाज - हवाईइंजन |
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40 |
40 |
40 | |
(ii)(क) किराये पर उन्हे चलाने के एक व्यापार में प्रयुक्त मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सी |
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40 |
30 |
30 | |
(ख) 23 अगस्त 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले किराये पर चलाने के व्यापार में प्रयोग, प्राप्त मोटर बस, मोटर लॉरी और मोटर टैक्सी लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले प्रयोग के लिए उपलब्ध |
- | - | 45 | ||
(iii) व्यवसायिक वाहन जो करदाता के अधिकार में 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद से हो, लेकिन 1 अप्रैल, 1999 के पहले हो तथा वह 1 अप्रैल, 1999 से पहले किसी अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए धारा 32 के उपभाग (1) के नियम (ii) के तीसरे प्रावधान के तहत उपयोग में लाया गया हो। (नीचे की सूची में सूचना 6 देंखे) |
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40 |
40 |
40 | |
(iv) नया व्यवसायिक वाहन जो 1 अक्टूबर, 1998 को अथवा के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1999 से पहले 15 वर्ष के बाद खराब वाहन के बदले में प्रतिस्थापित हो तथा जिसका उपयोग 1 अप्रैल, 1999 से पहले किसी अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए धारा 32 के उपभाग (1) के नियम (ii) के तीसरे प्रावधान के तहत उपयोग में लाया गया हो। (नीचे की सूची में सूचना 6 देंखे ) |
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60 |
60 |
40 | |
(v) नया व्यवसायिक वाहन जो 1अप्रैल, 1999 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2000 से पहले 15 वर्ष के बाद खराब वाहन के बदले में तथा जिसका उपयोग 1 अप्रैल, 2000 से पहले किसी अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए धारा 32 के उपभाग (1) के नियम (ii) के द्वितीय प्रावधान के तहत उपयोग में लाया गया हो। (नीचे की सूची में सूचना 6 देंखे) |
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60 |
60 |
40 | |
(vi) नया व्यवसायिक वाहन जो 1 अप्रैल, 2001 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2002 से पहले तथा जिसका उपयोग 1 अप्रैल, 2002 से पहले किसी अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया हो। (नीचे की सूची में सूचना 6 देंखे) |
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50 |
50 |
40 | |
(viक) नया व्यवसायिक वाहन जो 1 जनवरी, 2009 के बाद लेकिन 1 अक्टूबर, 2009 से पहले तथा जिसका उपयोग 1 अक्टूबर, 2009 से पहले किसी अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया हो। (नीचे की सूची में सूचना 6 में पैराग्राफ में देंखे) |
- |
50 |
40 | ||
घ(7) प्लास्टिक उत्पाद फैक्ट्री और रबर में प्रयुक्त मोल्डस |
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40 |
30 |
30 | |
(8) वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, निम्न होने पर - |
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(क) इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षा प्रणाली |
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(ख) फेल्ट- फिल्टर प्रणाली |
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(ग) धूल संग्रहण प्रणाली |
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100 |
100 |
40 | |
(घ) स्क्रबर - काउंटर करंट / वेंचुरी / पैक बेड /साईक्लोनिक स्क्रबर |
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(ड़) ऐश हैंडलिंग प्रणाली और निकासी प्रणाली |
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(9) जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, निम्न होने पर- |
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(क) यांत्रिक स्क्रीन प्रणाली |
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(ख) ऐरेटेड डीट्रिटस व चेंबर्स (हवा कम्प्रेशर सहित) |
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(ग) मैकेनिकल स्कीम्ड ऑयल और ग्रीस रिमुवल सिस्टम |
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(घ) रासायनिक फीड सिस्टम और फ्लैश मिश्रण उपकरण |
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(ड़) यांत्रिक फ्लॉक्युलेटर्स और यांत्रिक रिएक्टर |
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(च) डिफ्यूज एयर/मैकेनिकल ऐरेटेड एिक्टीवेट स्लज प्रणाली |
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(छ) ऐरेटेड लागून प्रणाली |
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100 |
100 |
40 | |
(ज) बायोफिल्टर्स |
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(झ) मेथेन- रिकवरी एनाईरोबिक डाईजेस्टर प्रणाली |
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(ञ) हवा प्रर्वतन प्रणाली |
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(ट) हवा/भाप अलग करने की प्रणाली |
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(ठ) यूरिया हाईड्रोलिसिस प्रणाली |
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(ड) मरिन आउटफॉल प्रणाली |
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(ढ) डिवाटरिंग स्लज के लिए सेंटीफ्यूज |
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(ण) जैव- डिस्क या रोटेटिंग बॉयोलाजिकल कांट्रेक्टर |
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(त) ऑयन एक्सचेंज रेजिन कॉलम |
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(थ) एक्टिवेटिड कार्बन कॉलम |
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(10) (क) सॉलिडवेस्ट नियंत्रण उपकरण होने के नाते- कॉस्टिक/लाइम/क्रोम/खनिज/क्राओलाइट रिकवरी प्रणाली |
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100 |
100 |
40 | |
(ख) सॉलिडवेस्ट रीसाईक्लिंग और रिसोर्स रिकवरी प्रणाली |
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(xi) मशीनरी तथा सयंत्र, जो सेमी कन्डक्टर उद्योग में सभी एकीकृत सर्किट (आई सी एस) ( उच्च एकीकृत सर्किंट को छोड़ कर) लघु उद्योग एकीकरण (एसएसआई) से प्रारंभ होकर वृहद पैमाने पर एकीकरण तक / बहुत वृहद एकीकरण तक (एलएसआई/वीएलएसआई ) डायोट, ट्रांजिस्टर, थेरिस्टर्स, ट्रिआक आदि की तरह सेमी कंडक्टर उपकरण के रुप मे, इन शामिल प्रविष्ठियों के अतिरिक्त नीचे के (viii), (ix) तथा (x) के उप मद तथा उपमद (8) को शामिल करते हुए प्रयोग में लाई जा रही है |
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40 |
30 |
30 | |
(xiक) जीवन रक्षा चिकित्सा उपकरण होने के नाते- |
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(क) पेसमेकर और आंतरिक उपयोग के लिए डी. सी. डेफीबिल्लेटर्स |
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(ख) हेमोडायलिसिस |
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(ग) ह्रदय फेफड़ा मशीन |
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(घ) कोबाल्ट थेरेपी यूनिट |
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(ड़) कलर डॉप्लर |
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(च) स्पैक्ट गामा कैमरा |
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(छ) डिजीटल सब्ट्रेक्शन एंजियोग्राफी सहित वस्कुलर एंजियोग्राफी प्रणाली |
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(ज) एनेस्थिसिया एप्रॉयटस के साथ उपयोगी वेंटीलेटर |
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(झ) मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेंजिग प्रणाली |
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(ञ) सर्जिकल लेजर [टिप्पणी 5ख देखें] |
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40 |
40 |
40 | |
(ट) एनेस्थिसिया के साथ उनके उपयोग के अलावा वेंटिलेटर्स |
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(ठ) गामा चाकू |
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(ड) कीमोथेरेपी के लिए सिलास्टिक लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रावेन्स कैथेटर्स सहित अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपकरण |
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(ढ) पेडियाट्रिक रेस्क्टोस्कोप/ऑडिट रेस्क्टोस्कोप, पेरिटोनस्कोप्स, आर्थोस्कोप, माइक्रोलारंगेस्कोप, फाइंब्रेऑप्टिक फ्लेक्सिबल नेसेल फायरंगो ब्रोन्कोस्कोप, फाइब्रोऑप्टिक फ्लेक्सिबल लारंगो ब्रोन्कोस्कोप, वीडिया लारंग्यो ब्रोन्कोस्कोप और वीडियो ओसोफेग ग्रेस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, फाइब्रेऑप्टिक फ्लेक्सिबल ओसोफेग गेस्ट्रोस्कोप सहित फाइब्रोऑप्टिक एंडोस्कोप |
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(त) लैप्रोस्कोप (एकल चीरा) |
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(4) कांच या प्लास्टिक से बने कंटेनर का इस्तेमाल फिर से भरने के लिए |
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50 |
50 |
40 | |
(5) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर्स (तालिका के नीचे नोट 7 को देखें) |
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60 |
60 |
40 | |
(6) मशीनरी तथा सयंत्र, कपड़ा उद्योग के बुनाई, प्रक्रिया तथा कपड़ा क्षेत्र में काम आने वाले, जिसका क्रय टीयूएफएस के तहत 1 अप्रैल, 2001 के बाद तथा 1 अप्रैल, 2004 से पहले किया गया हो तथा 1 अप्रैल, 2004 से पहले उपयोग में लाई गई है। (नीचे सूची में टिप्पणी 8 देंखे ) |
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50 |
50 |
40 | |
(7) मशीनरी तथा सयंत्र, जो जल आपूर्ति परियोजना या जल उपचार व्यवस्था के लिए 1 सितंबर, 2002 से पहले प्राप्त तथा स्थापित की गई हो के बाद तथा जो व्यवसाय के उद्देश्य से मूलभूत ढांचे की सुविधा प्रदान करने के लिए धारा 80-झक के उपभाग (4) के नियम (i) के प्रावधान के तहत उपयोग में लाया गया हो। (नीचे की सूची में टिप्पणी 4 तथा 9 देंखे ) |
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100 |
100 |
40 | |
(8) (i) कृत्रिम रेशम उत्पादन मशीनेरी में इस्तेमाल लकड़ी का भाग |
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100 |
100 |
40 | |
(ii) सिनेमेटोग्राफ फिल्में - स्टूडियो रोशनी के बल्ब |
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100 |
100 |
40 | |
(3) मैच कारखाने - मिलते-जुलते लकड़ी के फ्रेम |
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100 |
100 |
40 | |
(4) खान और खदानें : |
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(क) टयूब्स, वाईडिंग रोप्स, हौलेज रोप्स और सैंड स्टोइंग पाइप्स |
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100 |
100 |
40 | |
(ख) सेफ्टी लैम्प |
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(5) सॉल्ट कार्य - सॉल्ट पैन, जलाशय और कंडेन्सर आदि, मिट्टी, रेत या मिट्टी की सामग्री या किसी अन्य समान सामग्री से निर्मित |
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100 |
100 |
40 | |
(6) आटा मिल्स - रोलर्स |
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80 |
80 |
40 | |
(7) इस्पात और स्टील उद्योग - रोलिंग मिल्स रोल्स |
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80 |
80 |
40 | |
(8) चीनी कार्य - रोलर्स |
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80 |
80 |
40 | |
(9) ऊर्जा बचत उपकरण, निम्न होने के नाते- |
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क. विशेष बॉयलर और भट्टियां : |
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(क) इग्नीफ्लूएड/फ्लूडीजेड बेड बॉयलर |
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(ख) ज्वालारहित भट्टियां और निरंतर ढकेलने वाली प्रकार की भट्टियां |
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(ग) द्रवीकृत तल प्रकार की ताप उपचार भट्टियां |
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80 |
80 |
40 | |
(घ) उच्च दक्षता वाले बॉयलर्स (तेल/गैस अग्लि बॉयलरों के मामले में 80 प्रतिशत और कोल अग्नि के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक थर्मल दक्षता) |
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ख. निगरानी ऊर्जा प्रवाह के लिए निगरानी प्रणाली और उपकरण |
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(क) स्वचालित विद्युत भार निगरानी प्रणाली |
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(ख) डिजिटल ताप क्षति मीटर |
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(ग) माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली |
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(घ) इंफ्रा-रेड थर्मोग्राफी |
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80 |
80 |
40 | |
(ड़) ताप क्षति मापन, भट्टी तेल प्रवाह, भाप प्रवाह, विद्युत ऊर्जा और शक्ति कारक मीटर के लिए मीटर |
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(च) ऊर्जा मीटर पर अधिकतम मांग सूचक और क्लेम्प |
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(छ) एग्जोस्ट गैस एनालाइजर |
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(ज) ईंधन तेल पंप परीक्षण बेंच |
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ग. वेस्ट हीट रिकवरी उपकरण: |
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(क) ईकोनोमाइजर और फीड वॉटर हीटर |
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(ख) रिक्यूपेरेटर्स और एयर-प्री हीटर्स |
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80 |
80 |
40 | |
(ग) हीट पम्प |
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(घ) उच्च और निम्म तापमान वेस्ट हीट रिकवरी के लिए थर्मल एनर्जी व्हील |
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घ. को-जनरेशन सिस्टम |
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(क) प्रेशर बॉयलर्स के साथ को-जनरेशन के लिए निकासी-सह-संघनक टर्बाइन, नियंत्रक निकासी, बैक प्रेशर पास आउट |
80 |
80 |
40 | ||
(ख) वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली |
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(ग) आर्गेनिक रेकाइन साइकल पावर सिस्टम |
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(घ) लो इनलेट प्रेशर स्मॉल स्टीम टर्बाइन |
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ड़. विद्युत उपकरण : |
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(क) शंट कैपासिटर और सिंक्रोनाउस कंडेनसर सिस्टम |
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(ख) व्यक्तिगत मोटरों पर ऑटोमैटिक पावर कट ऑफ डिवाइस (रिले) माउंटेड |
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(ग) ऑटोमैटिक वोल्टेज नियंत्रक |
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(घ) एसी मोटर्स के लिए पॉवर फैक्टर कंट्रोलर |
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(ड़) मोटर स्पीड कंट्रोलिंग के लिए सॉलिड स्टेट डिवाइस |
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(च) तापीय ऊर्जा- क्षमता स्टेंटर्स (जिसे एक किलो पानी को वाष्पित करने के लिए 800 या उससे कम किलोकैलोरी की आवश्यकता पड़ती है।) |
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(छ) सिरीज कम्पनसेशन ईक्विपमेंट |
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(ज) फैल्कसिबल एसी ट्रांसमिशन (एफएसीटी) डिवाइस - थाईरिस्टर कंट्रोलर सीरिज कम्पेनसेशन उपकरण |
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80 |
80 |
40 | |
(झ) टाइम ऑफ डे (टीओडी) एनर्जी मीटर |
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(ञ) अपूर्ण क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र के अतिरिक्त ऊर्जा के हस्तांतरण की सुविधा के लिए नेशनल पॉवर ग्रिड के लिए ट्रासंमिशन हाईवे स्थापना के लिए उपकरण |
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(ट) रिमोट टर्मीनल यूनिट/इंटेलिजेंट इलेक्ट्रानिक डिवाइस, कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर, राउटर/ब्रिजेस, अन्य आवश्यक उपकरण और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली के लिए सहयोगी संचार प्रणाली, पॉवर ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और वितरण प्रबंधन प्रणाली |
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(ठ) उपलब्धता के आधार पर टैरिफ (एबीटी) के लिए विशेष ऊर्जा मीटर |
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च. बर्नर्स : |
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(क) 0 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त हवा बर्नर |
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(ख) इमल्सन बर्नर |
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80 |
80 |
40 | |
(ग) उच्च पूर्व-ऊष्मा तापमान (300 डिग्री सेल्सियस से अधिक) के साथ हवा का उपयोग करते बर्नर |
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ज. अन्य उपकरण : |
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(क) रसायन और गर्मी की रिकवरी के लिए वेट एयर ऑक्सीडेशन उपकरण |
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(ख) यांत्रिक वाष्प रिकम्प्रेशर |
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(ग) पतली फिल्म इवेपोरेटर्स |
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(घ) स्वचालित माइक्रो प्रोसेसर आधारित लोड डिमांड कंट्रोलर |
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80 |
80 |
40 | |
(ड़) कोयला आधारित उत्पादक गैस संयत्र |
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(च) फ्लूएड ड्राईव और फ्लूएड कपलिंग्स |
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(छ) टर्बो चार्ज/ सुपर - चार्ज |
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(ज) विकिरण प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए मुहरबंद विकिरण स्त्रोत |
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(x) वॉल्व और रेगुलेटर सहित गैस सिलेंडर |
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80 |
60 |
40 | |
(xi) ग्लास विनिर्माण संबंधित - प्रत्यक्ष आग से ग्लास पिघलाने वाली भट्टियां |
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80 |
60 |
40 | |
(xii) खनिज तेल संबंधित - |
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(क) क्षेत्र संचालन (सतह के ऊपर) वितरण में उपयोग किए गए प्लांट - लौटाने योग्य पैकेज |
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(ख) क्षेत्र संचालन में उपयोग किए गए प्लांट (सतह के नीचे), लेकिन भूमिगत टैंक सहित र्केबसाइड पम्प सहित नहीं और खनिज लवण संबंधित के द्वारा क्षेत्र संचालन (वितरण) में उपयोग हेतु फीटिंग्स |
80 |
60 |
40 | ||
(ग) वाक्यांश (क) और (ख) में न आने वाले तेल के कुंए (निर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रभावी) | - | 15 | 15 | ||
(13) नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण होने के नाते- |
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(क) फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर |
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(ख) कंन्सेनट्रेट्रिंग और पाइप टाइप सोलर कलेक्टर |
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(ग) सौर कुकर |
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(घ) सौर पानी हीटर और प्रणालियां |
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(ड़) हवा/गैस/तरल पदार्थ हीटिंग प्रणाली |
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(च) सौर संचालित फसल शोषक और प्रणालियां |
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(छ) सौर रेफ्रीजरेशन, कोल्ड स्टोरेज और एयर- कंडीशनिंग प्रणाली |
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(ज) सौर स्टील्स और अलवणीकरण प्रणाली |
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(झ) सौर विद्युत उत्पादन प्रणाली |
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(ञ) सौर-थर्मल आधारित सौर पम्प और सौर- फोटोवोल्टिक रूपांतरण |
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(ट) सौर - फोटोवोल्टिक मॉडूल्स और पानी पम्पिंग के लिए पैनल्स और अन्य अनुप्रयोग |
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80 |
80 |
40 | |
(ठ) विंडमिल्स और कोई विशेष रूप से बनाया गया उपकरण जो 31 मार्च, 2012 से पहले या उस तिथि पर स्थापित विंडमिलों पर चलती है। |
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(ड) इलेक्ट्रिक जेनरेटर्स सहित कोई विशेष डिवाइस और पम्प जो 31 मार्च, 2012 से पहले या उस तिथि पर स्थापित पवन ऊर्जा पर चलते हो |
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(ढ) बायोगैस प्लांट और बायोगैस इंजन |
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(ण) बैट्री ऊर्जा या ईंधन सेल संचालित वाहनों सहित विद्युत रूप से संचालित वाहन |
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(त) कृषि और नगर निगम कचरा रूपांतरण डिवाइस उत्पादन ऊर्जा |
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(थ) समुद्री कचरे और तापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए उपकरण |
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(द) ऊपर दी गई वस्तुओं में से किसी के विनिर्माण में उपयोग मशीनरी और संयंत्र |
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(9) (i) पेशे पर चलाने वाले निर्धारिती के द्वारा स्वामित्व किताबें |
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(क) किताबें, वार्षिक प्रकाशनों के नाते |
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100 |
100 |
40 | |
(ख) किताबें, ऊपर दिए गए प्रविष्टि (क) के द्वारा उन्हे कवर करने के अलावा |
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60 |
60 |
40 | |
(ii) ऋणी पुस्तकालय चलाने के व्यापार पर चलाए जा रहे निर्धारिती के द्वारा स्वामित्व किताबें |
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100 |
100 |
40 | |
4. जहाज |
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(1) लकड़ी की पतवार के साथ मुख्य रूप से मत्स्य नौका और निकर्षण प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल ड्रेडजर्स, टग्स, बारगेस, सर्वे लांच और अन्य समान जहाज सहित समुद्र में चलने वाले जहाज |
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25 |
20 |
20 | |
(2) जहाज आमतौर पर अंतर्देशीय जल पर संचालन करते हैं जो, नीचे उप-मद (3) के द्वारा कवर नहीं |
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25 |
20 |
20 | |
(3) स्पीड बोट्स होने के नाते अंर्तेदेशीय जल पर वेसल्स सामान्य संचालन (तालिका के नीचे नोट 10 देखें) |
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25 |
20 |
20 | |
भाग ख |
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अप्रत्यक्ष सम्पत्तियां |
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तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइज़ी या अन्य व्यापार या इसी प्रकार के कमर्शियल राइट्स, व्यापार या पेशे की शाख के तौर पर नहीं हो |
25 |
25 |
25 |
टिप्पणी
1. ‘‘इमारत" में सड़क, पुल, पुलिया, कुआं तथा टयूबवेल शामिल हैं।
2. एक इमारत को मुख्यत: आवासीय उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाना माना जाएगा, यदि उसका बनाया गया निर्मित क्षेत्र आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में आता है, को कुल बनाए गए निर्मित क्षेत्र के 66 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा किसी फैक्ट्री परिसर में ऐसी किसी इमारत में शामिल होनी चाहिए।
3. किसी संरचना या नवीनीकरण के लिए किया गया कार्य या इमारत के संदर्भ में भेजे गए धारा 32 के भाग (1) के उपभाग (ii) के नियम 1 के स्पष्टीकरण में, लागू होने वाला प्रतिशत उपधारा (1) या (2) में निर्देशित के अनुसार होगा जो इमारत की श्रेणी या नवीनीकरण या सुधार के संबंध में होने वाले प्रभाव के अनुकूल होगा। जहां संरचना का निर्माण या किसी इमारत के विस्तार के रुप में होने वाला कार्य हो, ऐसे में लागू होने वाला प्रतिशत अनुकूल प्रतिशत होगा, यदि संरचना या इमारत का निर्माण पृथक इमारत में किया गया हो।
4. जल उपचार व्यवस्था में अलवणीकरण, अखनीजीकरण तथा पानी की शुद्धता शामिल है।
5. ‘‘विद्युत फिटिंग’’ में विद्युत तार, स्विच, सॉकेट, अन्य फिटिंग तथा पंखे आदि शामिल है।
5क. मूल्यह्रास की दर 40% होगी यदि नियम 5(2) की शर्त पूरी होती है
5ख. निर्धारण वर्ष 2004-05 से लागू
6. ‘‘व्यवसायिक वाहन’’ का अर्थ ‘भारी माल वाहन’, ‘भारी सवारी मोटर वाहन’, ‘हल्के मोटर वाहन’, ‘मध्यम माल वाहन’तथा, ‘मध्यम सवारी मोटर वाहन’है मगर इसमें ‘मैक्सी कैब’, ‘मोटर कैब’, ‘ट्रेक्टर’ तथा ‘रोड रोलर’शामिल नहीं है। ‘भारी माल वाहन’, ‘भारी सवारी मोटर वाहन’, ‘हल्के मोटर वाहन’, ‘मध्यम माल वाहन’ तथा, ‘मध्यम सवारी मोटर वाहन’, ‘मैक्सी कैब’, ‘मोटर कैब’, ‘ट्रेक्टर’ तथा ‘रोड रोलर’ का अर्थ अलग अलग रुप में मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) में प्रदान कि गई धारा 2 के अनुसार होगा।
7. ‘कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर’ का अर्थ किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य जानकार संग्रह उपकरण में दर्ज होने वाले कार्यक्रम से हैं।
8. ‘टीयूएफएस’ का अर्थ 31.3.1999 की संख्या 28/1/99-सीटीआई वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के रूप में भारत सरकार द्वारा घोषित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना से हैं।
9. मशीनरी तथा संयत्र में कच्चे पानी के स्रोत से संयत्र तक आपूर्ति के लिए आवश्यक पाइप तथा संयत्र से संग्रह सुविधा की आवश्यकता होती है।
10.‘स्पीड बोट’ का अर्थ एक मोटर नौका से है जो एक उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन जो नौका को ठहरे हुए पानी में 24 किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक पर पहुचांने में सक्षम हो तथा इसलिए बनाया हो कि जब वह गति में दौड़े तो वह सपाट हो जाए, अर्थात्, उसके अग्र भाग पानी से ऊपर हो।
बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए मूल्यह्रास दर
(मूल्यांकन वर्ष 1998-99 से लागू करने योग्य)
सम्पत्तियों का स्तर | वास्तविक लागत के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास भत्ता |
(क) प्लांट स्थापना सहित जेनरेशन स्टेशनों में प्लांट और मशीनरी | |
(i) हाईड्रो-इलेक्ट्रिक | 3.4 |
(ii) स्टीम इलेक्ट्रिक एनएचआरएस और वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स/प्लांट | 7.84 |
(3) डीजल इलेक्ट्रिक और गैस प्लांट | 8.24 |
(ख) कूलिंग टॉवर्स और सर्कुलेटिंग वॉटर प्रणाली | 7.84 |
(ग) हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्रणाली का हिस्सा बनने में कार्यरत हाईड्रोलिक जिसमें शामिल है- | |
(1) बांध, स्पीलवे वेयर्स, कैनॉल, प्रबलित कंक्रीट फ्लूएम और सिम्फन | 1.95 |
(2) प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइनों और सर्ज टैंक स्टील पाइपलाइनों, स्लूइस गेट्स, स्टील सर्ज (टैंक), हाईड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व और अन्य हाईड्रोलिक कार्य | 3.4 |
(घ) स्थाई निर्माण के इमारत और सिविल इंजीनियरिंग कार्य, ऊपर उल्लेखित नहीं है | |
(1) कार्यालय और शोरूम | 3.02 |
(2) थर्मो-इलेक्ट्रिक जेनरेटिंग प्लांट सहित | 7.84 |
(3) हाईड्रो- इलेक्ट्रिक जेनरेटिंग प्लांट सहित | 3.4 |
(4) अस्थाई निर्माण जैसे- लकड़ी की संरचना | 33.4 |
(5) कच्ची सड़कों के अलावा सड़कें | 3.02 |
( 6) अन्य | 3.02 |
(ड़) ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर (कियोस्क) उप-स्टेशन उपकरण और अन्य निश्चित तंत्र (प्लांट फांउडेशन सहित) | |
(i) ट्रासंफार्मर (फाउंडेशन सहित) 100 किलोवॉट एम्पियर या उससे ज्यादा की रेटिंग वाला। | 7.81 |
(ii) अन्य | 7.84 |
(च) केबल कनेक्शन सहित स्वीचगेयर | 7.84 |
(छ) लाईटिंग अरेस्टर | |
(1) स्टेशन का प्रकार | 7.84 |
(2) पोल का प्रकार | 12.77 |
( 3) तुल्यकालिक कंडेनसर | 5.27 |
(ज) बैट्री | 33.4 |
(1) ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्सेस सहित भूमिगत केबल | 5.27 |
(2) केबल डक्ट प्रणाली | 3.02 |
(झ) समर्थन सहित ओवरहेड लाईनें - | |
(i) 66 किलोवॉट से अधिक नाममात्र वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील अॉपरेटिंग पर लाइनें | 5.27 |
(ii) 13.2 किलोवॉट से ज्यादा, लेकिन 66 किलोवॉट से कम, निम्न वोल्टेज पर संचालित स्टील समर्थन पर लाइनें | 7.84 |
(3) स्टील पर लाइनें या प्रबलित कंक्रीट समर्थन | 7.84 |
(4) ट्रीटेड वुड सर्पोट पर लाइनें | 7.84 |
(ञ) मीटर | 12.77 |
(ट) स्वचालित वाहन | 33.40 |
(ठ) वातानुकूलित वाहन | |
(i) स्थैतिकी | 12.77 |
(ii) पोर्टेबल | 33.40 |
(ड) (i) कार्यालय फर्नीचर और फीटिंग्स | 12.77 |
(ii) कार्यालय उपकरण | 12.77 |
(iii) फीटिंग्स और तंत्रों सहित आंतरिक वायरिंग | 12.77 |
(iv) स्टील लाईट फीटिंग्स | 12.77 |
(ढ) किराए पर उपकरणों को लेना | |
(1) मोटरों के अलावा | 33.4 |
(2) मोटरें | 12.77 |
(ण) संचार उपकरण : | |
(1) रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली | 12.77 |
(2) टेलीफोन लाइन्स और टेलीफोन | 12.77 |
(त) ऊपर कवर न की गई कोई अन्य सम्पत्ति | 7.69 |
कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत मूल्यह्रास
(धारा 123 देखें)
मूल्यह्रास गणना के लिए उपयोगी व्यवहार
भाग 'क'
1. मूल्यह्रास इसके उपयोगी व्यवहार पर संपत्ति की मूल्यह्रास राशि का व्यवस्थित आवंटन है। किसी संपत्ति की मूल्यह्रास राशि संपत्ति की राशि या राशि के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि है, अपने अवशिष्ट मूल्य से कम मूल्य। किसी संपत्ति का उपयोगी व्यवहार वह अवधि है जिसमें संपत्ति का एक इकाई द्वारा उपयोग की उपलब्धता की उम्मीद की जाती है, या उत्पादन की संख्या या समान इकाई द्वारा संपत्ति प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है।
2. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, मूल्यह्रास शब्द में परिशोधन शामिल है।
3. पैराग्राफ 1 के पूर्वगामी प्रावधानों में व्यवधान डाले बिना -
3(i) किसी संपत्ति का उपयोगी व्यवहार भाग ‘ग’ में निर्दिष्ट जीवन से अधिक नहीं हो सकती तथा किसी संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति के वास्तविक मूल्य के पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता:
बशर्तें कि जहां एक कंपनी संपत्ति के उपयोगी जीवन या अवशिष्ट मूल्य का उपयोग करती है जो कि उपरोक्त सीमा से अलग हो, विभन्नता के लिए स्पष्टीकरण उसके वित्तीय विवरण में प्रदान किया जाना चाहिए।
(ii) अप्रत्यक्ष संपत्तियों के लिए, लागू होने वाले समय के लिए लेखा मानक प्रावधान ही लागू होंगे, उन मामलों को छोड़ कर जहां अप्रत्यक्ष संपत्ति सड़क परियोजनाओं के मामले में (टोल सड़क) जो ‘निर्माण, संचालन तथा स्थानान्तरण’, ‘निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा स्थानान्तरण’ के तहत बनी हो या सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के तहत बनी हो। ऐसे मामलों में परिशोधन निम्न प्रकार से किया जाएगा: -
(क) परिशोधन की विधि
परिशोधन मूल्य | ||
अप्रत्यक्ष संपत्ति का मूल्य (क) |
परिशोधन मूल्य | वर्ष का वास्तविक राजस्व (ख) | |
अप्रत्यक्ष संपत्ति से अनुमानित राजस्व (रियायत अवधि के अंत तक)(ग) |
(ख) विवरण का अर्थ निम्न प्रकार से है:-
अप्रत्यक्ष संपत्ति का मूल्य (क) | = | लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा व्यय किया गया मूल्य |
वर्ष का वास्तविक राजस्व(ख) | = | लेखा वर्ष में वसूल किया गया वास्तविक राजस्व (टोल मूल्य) |
अप्रत्यक्ष संपत्ति से अनुमानित राजस्व (ग) | = | वित्तिय समाप्ति/अनुबंध के समय परियोजना ऋण दाता को प्रदान किए गए अनुसार अप्रत्यक्ष संपत्ति से कुल अनुमानित राजस्व |
परिशोधन मूल्य या दर यह सुनिश्चित करे कि अप्रत्यक्ष संपत्ति का संपूर्ण मूल्य रियायत अवधि में परिशोधित हो जाएगा।
राजस्व का प्रत्येक वित्तिय वर्ष के अंत में आंकलन किया जाना चाहिए तथा अनुमानित राजस्व को इस तरह के बदलाव को प्रतिबिबिंत करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। यदि कोई हो तो, अनुमान के रुप में रियायती अवधि के अंत में वास्तविक संग्रह को बढ़ावा मिलेगा।
(ग) उदाहरण-
अमूर्त सम्पत्तियों के निर्माण की लागत | : | रुपये 500 करोड़ |
समझौते की कुल अवधि | : | 20 वर्ष |
अमूर्त सम्पत्ति के निर्माण के लिए उपयोगी समय | : | 2 वर्ष |
परिशोधित किये जाने के लिए अमूर्त सम्पत्ति | : | 18 वर्ष |
माना जाता है कि अवधि से ज्यादा अमूर्त सम्पत्ति में से अर्जित करने के लिए कुल राजस्व, निम्मलिखित तरीकों में 600 करोड़ रूपए होगा -
वर्ष संख्या | राजस्व (करोड़ रूपए में) | टिप्पणियां |
वर्ष 1 | 5 | वास्तविक |
वर्ष 2 | 7.5 | अनुमानित* |
वर्ष 3 | 10 | अनुमानित* |
वर्ष 4 | 12.5 | अनुमानित* |
वर्ष 5 | 17.5 | अनुमानित* |
वर्ष 6 | 20 | अनुमानित* |
वर्ष 7 | 23 | अनुमानित* |
वर्ष 8 | 27 | अनुमानित* |
वर्ष 9 | 31 | अनुमानित* |
वर्ष 10 | 34 | अनुमानित* |
वर्ष 11 | 38 | अनुमानित* |
वर्ष 12 | 41 | अनुमानित* |
वर्ष 13 | 46 | अनुमानित* |
वर्ष 14 | 50 | अनुमानित* |
वर्ष 15 | 53 | अनुमानित* |
वर्ष 16 | 57 | अनुमानित* |
वर्ष 17 | 60 | अनुमानित* |
वर्ष 18 | 67.5 | अनुमानित* |
योग | 600 |
"*" वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक होगा।
इस आधार पर पहले वर्ष के लिए प्रभार रुपये 4.16 करोड (अनुमानित) (अर्थात् रुपये 5/रुपये 600 गुणा रुपये 500 करोड होगा) जो कि मुनाफे या घाटे में लागू होगा तथा 0.83 प्रतिशत (अर्थात् रुपये 4.16 करोड़/ रुपये 500 करोड़ गुणा 100) उसका पहले वर्ष का अवशिष्ट मूल्य होगा।
जहां कंपनी बताई गई अप्रत्यक्ष संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य पर लेखा मानकों के अनुसार किसी तरीके से आती है, वह समान ही जाहिर करती है।
भाग ‘ख’
4. केंद्र सरकार अथवा संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नियामक प्राधिकारी द्वारा लेखा उद्देश्य के लिए अधिसूचितानुसार कोई निर्दिष्ट परिसंपत्ति का आवश्यक व्यवहार अथवा आवासीय राशि इस अनुसूची की आवश्यकताओं के निरपेक्ष ऐसी परिसंपत्ति के लिए मुहैया किया जाने के लिए मूल्यह्रास की गणना में लागू होगी।
भाग ‘ग’
5. उपरोक्त भाग क तथा ख के अनुसार निम्नलिखित विभिन्न प्रत्यक्ष संपत्ति का उपयोगी व्यवहार होगा:
संपत्ति की प्रकृति | उपयोगी व्यवहार | |
I. इमारत (एनईएसडी) | ||
(क) इमारत (फैक्ट्री इमारतों के अलावा) आरसीसी फ्रेम संरचना | 60 वर्ष | |
(ख) इमारत (फैक्ट्री इमारत के अलावा) आरसीसी फ्रेम संरचना के अलावा | 30 वर्ष | |
(ग) फैक्ट्री इमारतें | -तदैव- | |
(घ) बाड़, कुएं, नलकूप | 5 वर्ष | |
(ड़) अन्य (अस्थाई संरचना सहित, आदि) | 3 वर्ष | |
II. पुल, पुलिया, पुश्ता आदि (एनईएसडी) | 30 वर्ष | |
III. रोड (एनईएसडी) | ||
(क) कारपेटिड सड़कें | ||
(i) कारपेटिड सड़कें - आरसीसी | 10 वर्ष | |
(ii) कारपेटिड सड़कें- आरसीसी के अलावा | 5 वर्ष | |
ख) गैर-कारपेटिड सड़कें | 3 वर्ष | |
IV. संयंत्र तथा मशीन | ||
(i) संयत्र तथा मशीनरी पर सामान्य दर लागू होगी जो किसी विशेष संयत्र तथा मशीनरी के अंतर्गत नहीं हैं। | ||
(क) संयत्र तथा मशीनरी जो सतत प्रक्रिया संयत्र से भिन्न हो किसी विशेष उद्योग में शामिल नहीं हो। | 15 वर्ष | |
4(ख) सतत प्रक्रिया संयत्र जिसके लिए कोई विशेष दर नीचे (एनईएसडी) (ii) में निर्देशित नहीं की गई है। | 25 वर्ष | |
(ii) विशेष मशीन या संयत्र | ||
(क) मशीन या संयत्र जो चलित फिल्मों के उत्पादन तथा प्रदर्शन से जुड़े हों। | ||
1. सिनेमेटोग्राफ फिल्म- रिकॉर्डिंग और पुर्नउत्पादन उपकरण, विकासशील मशीनों, प्रिटिंग मशीनों, सम्पादन मशीनों, सिंक्रोनाईजर्स और बल्ब के अलावा स्टुडियो लाईटस सिनेमेटोग्राफ फिल्म के प्रदर्शन, तथा उत्पादन में इस्तेमाल मशीनें। | 13 वर्ष | |
2. फिल्म के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन उपकरण। | -तदैव- | |
(ख) कांच निर्माण में उपयोग में आने वाली मशीन तथा संयत्र। | ||
1. मशीन तथा संयत्र प्रत्यक्ष आग कांच को पिघलाने वाली भट्टियों को छोड़ कर | ||
स्वास्थ्यवध्री तथा पुर्नउपयोगी कांच पिघलाने वाली भट्टियां | 13 वर्ष | |
2. मशीन तथा संयत्र, प्रत्यक्ष आग कांच को पिघलाने वाली भट्टियों को छोड़ कर- मोल्डस ( एनईएसडी) | 8 वर्ष | |
3. प्रवाहनीय पिघलाने की भट्टी ( एनईएसडी) | 10 वर्ष | |
(ग) मशीन तथा संयत्र जो खानों तथा खदानों में उपयोग में लाई जाती है- वहनीय भूमिगत मशीन तथा जमीन पर वहन करने वाली मशीन जो ओपन कास्ट खनन में काम में आती है। ( एनईएसडी) | 8 वर्ष | |
(घ)मशीन तथा संयत्र जो दूरसचांर में प्रयोग में लाए जाते हैं। ( एनईएसडी) | ||
1. टावर्स | 18 वर्ष | |
2. दूरसंचार ट्रांसरिसीवर, स्वीचिंग सेंटर, ट्रांसमिशन और अन्य नेटवर्क उपकरण | 13 वर्ष | |
3. टेलीकॉम - नलिकाएं, केबल और ऑप्टिकल फाइबर | 18 वर्ष | |
4. सेटेलाइट | -तदैव- | |
(ड़) खोज, उत्पादन और तेल शोधन और गैस में इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी (एनईएसडी) | ||
1. रिफाइनरीज | 25 वर्ष | |
2. तेल और गैस सम्पत्ति (कुओं सहित), प्रसंस्करण संयत्र और सुविधाएं | -तदैव- | |
3. पेट्रोकैमिकल संयंत्र | -तदैव- | |
4. संग्रहण टैंक और सम्बंधित उपकरण | -तदैव- | |
5. पाइपलाइन | 30 वर्ष | |
6. ड्रिलिंग रिग | -तदैव- | |
7. क्षेत्र संचालन (सतह के ऊपर) पोर्टेबल बॉयलर, ड्रिलिंग उपकरण, वैल-हेड टैंक, आदि | 8 वर्ष | |
8. संग्रहकर्ता | -तदैव- | |
(च) ऊर्जा का वितरण और ट्रांसमिशन, जेनरेशन में इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी (एनईएसडी) | ||
1. थर्मल/गैस/संयुक्त आवर्तन विद्युत उत्पादन संयंत्र | 40 वर्ष | |
2. हाईड्रो पावर जनरेशन प्लांट | -तदैव- | |
3. परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र | -तदैव- | |
4. ट्रांसमिशन लाइनें, केबल और अन्य नेटवर्क सम्पत्ति | -तदैव- | |
5. पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र | 22 वर्ष | |
6. बिजली वितरण संयंत्र | 35 वर्ष | |
7. गैस भंडारण और वितरण संयंत्र | 30 वर्ष | |
8. पाइपलाइनों सहित जल वितरण प्लांट | -तदैव- | |
(छ) स्टील के विनिर्माण में इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी | ||
1. सिंटर प्लांट | 20 वर्ष | |
2. ब्लास्ट फर्नेस | -तदैव- | |
3. कोक ओवन | -तदैव- | |
4. स्टील प्लांट में रोलिंग मिल | -तदैव- | |
5. बेसिक ऑक्ससीजन फर्नेस कन्वर्टर | 25 वर्ष | |
(ज) अलौह धातुओं के विनिर्माण में इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी | ||
1. मेटल प्वांइट लाइन (एनईएसडी) | 40 वर्ष | |
2. बॉक्साइट क्रसिंग और ग्राईडिंग सेक्शन (एनईएसडी) | -तदैव- | |
3. डाईजेस्टर सेक्शन (एनईएसडी) | -तदैव- | |
4. टर्बाइन (एनईएसडी) | -तदैव- | |
5. कैलसिनेशन के लिए उपकरण (एनईएसडी) | -तदैव- | |
6. कॉपर स्मेल्टर (एनईएसडी) | -तदैव- | |
7. रोल ग्रिंडर | 40 वर्ष | |
8. सोकिंग पिट | 30 वर्ष | |
9. एनीलिंग फर्नेस | -तदैव- | |
10. रोलिंग मिल्स | -तदैव- | |
11. स्केल्पिंग, स्लिट्टिंग आदि के लिए उपकरण (एनईएसडी) | -तदैव- | |
12. खानों में इस्तेमाल भूतल खनिक, रिपर डोजर आदि | 25 वर्ष | |
13. कॉपर रिफाईनिंग प्लांट (एनईएसडी) | -तदैव- | |
(झ) मेडिकल और सर्जिकल ऑपरेशन (एनईएसडी) में इस्तेमाल प्लांट और मशीनरी | ||
1. विद्युत मशीन, एक्सरे तथा इलैक्ट्रोथेरेपीयूटिक यंत्र तथा उसके उपकरण, चिकित्सा, जांच उपकरण, जिनका नाम हैं, कैट-स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मॉनिटर आदि। | 13 वर्ष | |
2. अन्य उपकरण | 15 वर्ष | |
(ञ) दवाइयों तथा रसायन बनाने के काम में आने वाली मशीन तथा संयत्र ( एनईएसडी) | ||
1. रिएक्टर | 20 वर्ष | |
2.डिसटिलेशन कॉलम | -तदैव- | |
3.सूखाने के उपकरण/ अपकेन्द्रीत तथा डीकेन्टर | -तदैव- | |
4. जहाज / संग्रह टैंक | -तदैव- | |
(ट) सार्वजनिक निर्माण में काम में आने वाली मशीने तथा संयत्र | ||
1.क्रंकीट बनाने, तोडने, पीसने के उपकरण और सडक निर्माण उपकरण | 12 वर्ष | |
2. भारी वजन उठाने वाले उपकरण- | ||
100 टन से ज्यादा की क्षमता की क्रेन | 20 वर्ष | |
100 टन से कम क्षमता की क्रेन | 15 वर्ष | |
3. ट्रांसमिशन लाइन, सुरंग उपकरण (एनईएसडी) | 10 वर्ष | |
4. भारी उपकरण | 9 वर्ष | |
5. अन्य समाहित सामान रखरखाव/ पाइपलाइन/ वेल्डिंग उपकरण (एनईएसडी) | 12 वर्ष | |
(ठ) नमक के कार्य में उपयोग में लाई जाने वाली मशीन तथा संयत्र (एनईएसडी) | 15 वर्ष | |
V. फर्नीचर तथा फिटिंग (एनईएसडी) | ||
(1) सामान्य फर्नीचर तथा फिटिंग | 10 वर्ष | |
(2) होटल, रेस्तरां, तथा बोर्डिंग हाउस, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं, लाइब्रेरी, कल्याण केन्द्र, बैठक के कमरे, सिनेमा घर, थियेटर तथा सर्कस तथा शादी या उसके समान कार्यक्रमों के लिए किराए पर लेकर में प्रयोग में आने वाले फर्नीचर तथा फिटिंग। | 8 वर्ष | |
VI. मोटर वाहन (एनईएसडी) | ||
1. मोटर साइकिल, स्कूटर तथा अन्य मोपेड | 10 वर्ष | |
2. व्यवसाय में उपयोग में आ रही मोटर बस, मोटर लॉरी, मोटर कार तथा मोटर टैक्सी को किराए पर चलाना। | 6 वर्ष | |
3. किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयुक्त को छोड़कर मोटर बस, मोटर लारी तथा मोटर कार। | 8 वर्ष | |
4. मोटर ट्रैक्टर, कटाई संयोजन तथा भारी वाहन | -तदैव- | |
5. विद्युत से चलने वाले वाहन जिसमें बैटरी से चलने तथा ईंधन सेल से चलने वाले वाहन शामिल हैं। | 8 वर्ष | |
VII. समुद्र जहाज (एनईएसडी) | ||
1. समुद्र में जाने वाले जहाज | ||
(i) थोक वाहक तथा लाइनर जहाज | 25 वर्ष | |
(ii) क्रूड टैंकर, उत्पादक वाहक तथा आसान रासायन वाहक पारंपरिक टैंक कोटिंग के साथ या उसके बिना | 20 वर्ष | |
2. रसायन तथा एसिड वाहन | ||
(क) स्टेनलैस स्टील टैंक के साथ | 25 वर्ष | |
(ख) अन्य टैंकों के साथ | 20 वर्ष | |
3. तरलीकृत गैस वाहक | 30 वर्ष | |
(v) पारंपरिक वृहद यात्री वाहक जहाज जिनका उपयोग पर्यटन के उद्देश्य से भी होता है। | -तदैव- | |
(vi) सभी श्रेणी के बंदरगाह सेवा जहाज | -तदैव- | |
(vii) अपतटीय आपूर्ति तथा सहायक जहाज | 20 वर्ष | |
(viii) कटरमैन तथा अन्य तीव्र गति के यात्री जहाज तथा नाव | -तदैव- | |
(ix) ड्रिल जहाज | 25 वर्ष | |
(x) होवरक्राफ्ट | 15 वर्ष | |
(xi) लकड़ी पतवार के साथ मत्स्य नौका | 10 वर्ष | |
(12) ड्रेजर्स, टग्स, बार्गेस, सर्वे लांचर तथा मुख्यत: निष्कर्षण उद्देश्य के किए प्रयोग समान प्रभार के जहाज प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। | 14 वर्ष | |
2. आम तौर पर अन्तर्देशीय जल परिवहन में चलने वाले जहाज- | ||
(i) स्पीड बोट | 13 वर्ष | |
(ii) अन्य जहाज | 28 वर्ष | |
VIII. एयरक्राफ्ट तथा हैलीकॉप्टर (एनईएसडी) | 20 वर्ष | |
IX. रेलवे साईडिंग, लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, ट्रॉम वे तथा रेलवे संबंधितों द्वारा प्रयोग, रेलवे से संबंधितों को छोड़ कर (एनईएसडी) | 15 वर्ष | |
X. रोपवे संरचना(एनईएसडी) | 15 वर्ष | |
XI. कार्यालय उपकरण(एनईएसडी) | 5 वर्ष | |
XII. कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट (एनईएसडी) | ||
(i) सर्वर और नेटवर्क | 6 वर्ष | |
(ii) उपयोगकर्ता उपकरण, जैसे- डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि | 3 वर्ष | |
XIII. प्रयोगशाला उपकरण (एनईएसडी) | ||
(i) सामान्य प्रयोगशाला उपकरण | 10 वर्ष | |
(ii) शिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त प्रयोगशाला उपकरण | 5 वर्ष | |
XIV. विद्युत स्थापना और उपकरण (एनईएसडी) | 10 वर्ष | |
XV. हाईड्रोलिक कार्य, पाइपलाइन तथा जलमार्ग (एनईएसडी) | 15 वर्ष |
टिप्पणी:-
1. ‘फैक्ट्री निर्माण’ में कार्यालय, गोदाम, स्टाफ आवास शामिल नहीं हैं।
2. जहां, किसी वित्तिय वर्ष में, किसी संपत्ति में कुछ जुड़ जाता है, या जहां कोई संपत्ति बेची, त्यागी, ध्वस्त या नष्ट की जाती है, ऐसी संपत्ति पर मूल्यह्रास की गणना ऐसे जुड़ाव की दिनांक से अनुपातिक आधार पर की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो, उस दिन तक जब ऐसी संपत्ति, त्यागी, ध्वस्त या नष्ट की बेची जाती हैं।
3.खाते में निम्न जानकारी भी दर्शाई जानी चाहिए, जिनके नाम निम्म प्रकार हैं:-
(i) उपयोग में लाई गई मूल्यह्रास विधि, तथा
(ii) मूल्यह्रास की गणना के लिए संपत्ति का उपयोगी व्यवहार, यदि वह अनुसूची में निर्देशित व्यवहार के विभिन्न है।
4. अनुसूची के भाग ‘ग’ में निर्दिष्ट उपयोगी व्यवहार संपूर्ण परिसंपत्ति के लिए है।, जहां संपत्ति का भाग संपत्ति के कुल भाग के लिए महत्वपूर्ण है तथा उस भाग का उपयोगी व्यवहार शेष संपत्ति का उपयोगी व्यवहार से अलग है उप महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी व्यवहार पृथक रूप से निर्धारित होगा।
5. 5[***]
6. पारी के आधार पर कार्यरत संपत्ति का उपयोगी व्यवहार अनुसूची में उनके एकल पारी कार्य के आधार पर निर्दिष्ट है। उस संपत्ति के संदर्भ को छोड़ कर कोई पारी मूल्यह्रास की अनुमति नहीं है (उक्त एनईएसडी के भाग ग में दर्शाया गया), यदि कोई संपत्ति पूरे साल में किसी भी समय में दोहरी पारी में काम में लाया गया है, तो मूल्यह्रास उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तथा तीन पारियों के मामले में मूल्यह्रास की उस अवधि के लिए 100% आधार पर गणना की जाएगी।
7. उसके प्रभावी होने की अनुसूचित तिथि से, संपत्ति का वहन मूल्य, उस दिन तक होगा-
(क) इस अनुसूची के आधार पर संपत्ति की बचे हुए उपयोगी जीवन का मूल्यह्रास होगा,
(ख) अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद, प्रतिधारित आय का प्रारंभिक मूल्य की पहचान की जाएगी जहां संपत्ति की बाकी का उपयोगी जीवन शून्य हो।
8. ‘‘सतत प्रक्रिया संयंत्र’’ का अर्थ वह संयंत्र है जिनकी आवश्यकता तथा संरचना दिन में 24 घंटे चलने के लिए होती है।
1. 1956 के अधिनियम की अनुसूची XIV से संबंधित
2. 1.4.2014 से प्रभावी
3. अधिसूचना सं. जीएसआर 237(ई) [ एफ सं. 17/60/2012-सीएल- V] , दिनांक 31-03-2014, प्रभावी तिथि 1-4-2014 के मार्फत वाक्यांश (i) से (iii) हेतु स्थानापन्न, इस प्रतिस्थापन से पहले, नियम 1) से (3) इस प्रकार से पढ़ा जाए-
(i) कंपनियाँ की ऐसी श्रेणी की स्थिति में, निर्धारितानुसार, तथा जिनका वित्तीय विवरण धारा 133 के अंतर्गत कंपनियों की ऐसी श्रेणी के लिए निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी व्यवहार, उपयोगी व्यवहार से सामान्य तौर पर अलग नही होगा तथा अवशिष्ट राशि भाग ग में निर्दिष्टानुसार पृथक नही होगी बशर्ते ऐसी कंपनी उपयोगी व्यवहार अथवा अवशिष्ट राशि का प्रयोग करें जो यहां निर्दिष्ट उपयोगी व्यवहार अथवा उपयोगी राशि से अलग है, यह इसके किए क्षेत्राधिकार का प्रकृटीकरण करेगा।
(ii) अन्य कंपनियों के संदर्भ में एक संपत्ति का उपयोगी व्यवहार उसके उपयोगी व्यवहार से ज्यादा नहीं हो सकता तथा अवशिष्ट मूल्य भाग ग में बताए अनुसार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
(iii) अप्रत्यक्ष संपत्ति के लिए, लेखा मानक के प्रावधान उप पैरा (i) या (ii) मे निर्देशित है, जैसा लागू हो सकती है, लागू होगा।
4. अधिसूचना संख्या जीएसआर 237(ई)(एफ. संख्या 17/60/2012-सीएल-V) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 31.3.2014, प्रभावी तिथि 1.4.2014, इस प्रतिस्थापन से पहले, नियम (ख) इस प्रकार से पढ़ा जाए:
‘‘(ख) सतत प्रक्रिया संयत्र जिसके लिए नीचे [ एनईएसडी ] (ii) के अंतर्गत किसी विशेष दर को निर्धारित नही किया गया हैं 8 वर्ष"
5. अधिसूचना संख्या – जीएसआर 237ई (एफ सं.17/60/2012-सीएल-V), दिनांक 31.3.2012 डब्ल्यू . प्रभावी तिथि 1.4.2014 के मार्फत लोपित उसके लोप होने से पहले, अनुच्छेद 5 इस प्रकार पढ़ा जाए:
"5. किसी संपत्ति का मूल्य उसकी मूल्यह्रास राशि है या मूल्य की अन्य प्रतिस्थापित राशि है, इसकी अवशिष्ट मूल्य को घटा कर, सामान्यत, संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य अक्सर नगण्य होता है लेकिन यह सामान्यत: संपत्ति के वास्तविक मूल्य से 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]