अध्याय - III
उपहार कर अधिकारियों
89 [उपहार कर अधिकारियों और उनके अधिकार क्षेत्र.
प्र.7. आयकर अधिनियम की धारा 116 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों उपहार कर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों और हर तरह के अधिकार शक्तियों का प्रयोग और में इस अधिनियम के तहत एक उपहार टैक्स प्राधिकरण के कार्य करेगा किया जाएगा वह समवर्ती बताए आदेशों या निर्देशों सहित उस अधिनियम की धारा 120 (के तहत जारी आदेश या निर्देश के आधार द्वारा आयकर अधिनियम के तहत किया गया है के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति का सम्मान, और इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के तहत उसके अधिकार क्षेत्र में ही किया जाएगा क्षेत्राधिकार) या कि अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, आयकर अधिनियम के तहत आयकर करने निर्धारणीय कोई आय है, जो एक व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता वाले उपहार टैक्स प्राधिकरण के संबंध में अधिकारिता वाले उपहार कर प्राधिकारी होगा उस व्यक्ति रहता क्षेत्र में जो.]
८९ .प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, धारा 7 के तहत के रूप में पढ़ा 1967/01/04 से प्रभावी कराधान कानून 1975/01/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1975, और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा संशोधित:
"7.. हर उपहार कर अधिकारी आयकर अधिकारी अधिकारिता वाले या किसी भी व्यक्ति के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत इस तरह के रूप में शक्तियों कसरत है कि व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के तहत एक उपहार कर अधिकारी के कार्य होंगे:
दो या दो से अधिक आयकर अधिकारियों क्षेत्राधिकार या किसी भी व्यक्ति के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत व्यायाम शक्ति है जहां, बशर्ते कि वे समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा और इस तरह के संबंध में इस अधिनियम के तहत एक उपहार कर अधिकारी की उनके कार्य प्रदर्शन करेगा आयुक्त या इस संबंध में आयुक्त द्वारा अधिकृत निरीक्षण सहायक आयुक्त के रूप में लिखित रूप में इस तरह के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार व्यक्ति, इस तरह के कार्यों के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए कर सकता है.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, आयकर अधिकारी या आयकर अधिकारियों के प्रयोजनों आयकर अधिनियम के तहत आयकर होगी आयकर के लिए कोई आय निर्धारणीय है जो एक व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता वाले उस व्यक्ति रहता है, जिसमें क्षेत्र के संबंध में अधिकारी या आयकर अधिकारी. "