आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
[1955 की 10]
एक अधिनियम कुछ वस्तुओं, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, और व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए, आम जनता के हित में, प्रदान करने के लिए.
यह इस प्रकार के रूप में भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो: -
संक्षिप्त नाम और हद.
1 (1) इस अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 कहा जा सकता है.
(2) यह पूरे भारत में फैली 1 [***].
1 केंद्रीय कानून (जम्मू और कश्मीर के लिए विस्तार) अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा यह शब्द" 15-8-1968.