कंपनी अधिनियम, 1956

[1956 का 1] 1

 [2013 कंपनियों के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया]

कंपनियों से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम
और कुछ अन्य संगठनों की ओर

यह इस प्रकार के रूप में भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो: -

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हद.

1(1) इस अधिनियम कंपनी अधिनियम, 1956 कहा जा सकता है.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे 2 केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकते हैं.

3 [(3) यह पूरे भारत में फैली हुई है:]

4 [***]

5 परंतु [ 6 [***] किसी भी अगर यह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के रूप में, इस तरह के संशोधन करने के लिए नागालैंड विषय के राज्य को लागू नहीं होगी, निर्दिष्ट करें.]

 

1 18-1-1956 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त.
2. 1956/01/04 अधिसूचना सं एएस 612, 1956/08/03 दिनांकित.
(3) जम्मू और कश्मीर (कानूनों की विस्तार) अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित.
(4) पहले परंतुक, पहले जम्मू और कश्मीर (कानूनों की विस्तार) अधिनियम, 1956 द्वारा डाला, केन्द्रीय कानून (जम्मू एवं कश्मीर के लिए विस्तार) अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 15-8-1968.
प्र.5. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 15-10-1965.
6. "आगे" अधिनियम, 1968, केंद्रीय कानून (जम्मू एवं कश्मीर के लिए विस्तार) द्वारा छोड़े गए प्रभावी 15-8-1968.