कंपनी अधिनियम, 1956
[1956 का 1] 1
[2013 कंपनियों के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया]
कंपनियों से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम
और कुछ अन्य संगठनों की ओर
यह इस प्रकार के रूप में भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो: -
भाग 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हद.
1(1) इस अधिनियम कंपनी अधिनियम, 1956 कहा जा सकता है.
(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे 2 केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकते हैं.
3 [(3) यह पूरे भारत में फैली हुई है:]
4 [***]
5 परंतु [ 6 [***] किसी भी अगर यह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के रूप में, इस तरह के संशोधन करने के लिए नागालैंड विषय के राज्य को लागू नहीं होगी, निर्दिष्ट करें.]