धारा 192 के अधीन कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा दावों के साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना

26ग. (1) निर्धारिती अपनी आय का प्राक्कलन करने या स्त्रोत पर कटौती की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, प्ररूप सं. 12खख में, उपनियम (2) में निर्दिष्ट दावों का साक्ष्य या विशिष्टियां धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

(2) निर्धारिती उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दावे की, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य या विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा:–

सारणी

क्रम संख्या दावे की प्रकृति साक्ष्य या विशिष्टियां
(1) (2) (3)
1. मकान किराया भत्ता भू स्वामी/भू स्वामियों का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक जहां पर पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है
2. छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता व्यय का साक्ष्य
3. ''गृह संपत्ति से आय'' शीर्ष के अधीन ब्याज की कटौती उधार देने वाले का नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक
4. अध्याय 6क के अधीन कटौती विनिधान या व्यय का साक्ष्य