36[कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के उचित बाजार मूल्य का अवधारण

11पकक. धारा 50 गक के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी के कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के उचित बाजार मूल्य का अवधारण, नियम 11पक के उपनियम (1) के खंड () के, यथास्थिति, उपखंड () या उपखंड () में उपबंधित रीति से किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, नियम 11प और नियम 11पक में मूल्यांकन तारीख के प्रतिनिर्देश से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ऐसी पूंजी आस्ति, जो धारा 50गक में निर्दिष्ट कोट दिए गए, शेयर से भिन्न किसी कंपनी का शेयर है, अंतरित की जाती है।]

 

36. आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 1.4.2018 से अंत:स्थापित।