धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन कर कटौती की विवरणी

31क. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी है, धारा 200 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित तिमाही विवरणियां देगा, अर्थात् –

() धारा 192 71ख[और धारा 194त] के अधीन कर कटौती के विवरणी प्ररूप सं. 24थ में ;

() धारा 193 से धारा 196घ 71ख[धारा 194त के अलावा] के अधीन कर कटौती की विवरणी–

 (i)  कटौतीकर्ता, जो किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी या निवासी किन्तु सामान्यत: निवासी नहीं है होने के कारण अनिवासीय भारतीय है प्ररूप 27थ में ; और

 (ii)  सभी अन्य कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्ररूप 26थ में।

71खक[परन्तु जहां केन्द्र, धारा 194ध की उपधारा (6) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार धारा 194ध के अधीन ऐसी आस्ति के क्रेता द्वारा कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित कर के विकल्प के रूप में अपने द्वारा स्वाधिकृत आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के संव्यवहार के संबंध में कर संदत्त करने के लिए सहमत है, केंद्र मुख्य आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा मुख्य आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्ररूप संख्या 26थच में ऐसे संव्यवहार का त्रैमासिक विवरण प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा

स्पष्टीरण: इन उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

 (i) "केंद्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभासी डिजिटल आस्ति का अंतरण करने के लिए उपयोजन करता है या मंच संचालित करता है, जो क्रय और विक्रय व्यापार के सदृश है और उसका उनके उपयोजन या मंच पर निष्पादन करता है।

(ii) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 2 के खंड (47क) में है।]

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विवरणियां विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक दी जाएगी:

सारणी

क्रम संख्या वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तारीख नियत तारीख

(1)

(2)

(3)

1.

30 जून

वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई

2.

30 सितंबर

वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर

3.

31 दिसंबर

वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी

4.

31 मार्च

वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की जाती है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 31 मई।

(3)(i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी को निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् :-

() उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;

() उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में अंकीय हस्ताक्षरों के अधीन इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी;

() उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में किसी इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित या प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी;

(ii) जहां–

() कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है ; या

() कटौतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या

() कटौतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों का संपरीक्षा कराना अपेक्षित है ; या

() वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के अभिलेखों की संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के मद () या मद () में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा।

(iii) जहां कटौतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर, खंड (i) के मद () या मद () में विनिर्दिष्ट ढंग में परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(3क) अध्याय 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार को जमा को संदत्त किसी रकम के लिए वापसी के लिए कोई दावा उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में अंकीय हस्ताक्षरों के अधीन 72[इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित या] इलैक्ट्रानिक प्ररूप 26ख में कटौतीकर्ता द्वारा भेजना होगा।

71ख[(3ख) धारा 194त के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी निर्दिष्ट बैंक अध्याय 4-क के अधीन दावा की गई कटौती के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आयकर प्रधान माहनिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, जब भी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।]

(4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय,–

(i)  विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) कोट करेगा ;

(ii)  विवरणी में अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई कार्यालय है, कोट करेगा ;

(iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता संख्या कोट करेगा ;

(iv) सरकार को कर संदाय की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है, देगा ;

(v) पाने वाले के निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कर की कोई कटौती न करने का प्रमाणपत्र जारी करने को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई उस रकम की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती नहीं की गई थी ;

(vi) पाने वाले द्वारा धारा 194ग की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई उस रकम की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती नहीं की गई;

(vii) पाने वाले द्वारा धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ग) के अधीन घोषणा प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए, संदत्त या जमा की गई उस रकम की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है;

(viii) धारा 197क की उपधारा (1च) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती 72क[या न्यूनतम दर पर कटौती ] नहीं की गई थी।

1[(ix) संदत्त या जमा की गई रकम के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिस पर धारा 164ढ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना का ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ के चौथे परंतुक में उपवंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना का ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर की गई थी;]

72क[(x) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (भ) के तहत जारी अधिसूचना के मद्देनजर या धारा 194क की उपधारा (5) के तहत दी गई छूट के मद्देनजर सहंत्तकी गई या जमा की गई राशि के विशिष्टियों प्रस्तुत करें।

 (xi) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टियां देगा, जिस पर धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के अधीन कर की कटौती नहीं की गई थी

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 197क की उपधारा (1घ) के खंड () या खंड () को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नही की गई थी।

(xiii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं.3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं.11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड के परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रदत्त छूट को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी।]

72कक[(xiv) भुगतान की गई या जमा राशि की विशिष्टियां प्रस्तुत करें धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (ड) के तहत जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए भुगतान की गई जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें जिस पर कर नहीं काटा गया धारा 194 की उपधारा (5) के मद्देनजर कर नहीं काटा गया ।

 (xv) धारा 196घ की उपधारा (2) अथवा उपधारा (1क) के परंतुक के मद्देनजर भुगतान की गई मूल राशि पर कर नहीं काटा गया।

(xvi) 1 जुलाई, 2021 से प्रवृत्तधारा 194घ की उपधारा (5) की दृष्टि में जिसकों कर कटौती नहीं किया गया था या संदत्त रकम की विशिष्टियों प्रस्तुत करें।]

72कख[(xvii) जमा की गई रकम की विशिष्टियां प्रस्तुत करें जिसे जारी करने की पूर्वापेक्षा है :-

() धारा 194ख के परन्तुक के निबंधनों में प्राप्त करना ;

2[(कक) धारा 194ख क की उपधारा (2) के निबंधनों में जीत;]

() धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के निबंधनों में लाभ या पूर्वापेक्षा ; और

() चालान ब्यौरे के साथ धारा 194ध की उपधारा (1) के परन्तुक के निबंधनों में विचारणा जैसे कि बैंक बीएसआर कूट संदाय की तारीख और चालान क्रम सं.। ]

(4क) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 194झक के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस मास, जिसमें कटौती की जाती है, के अंत से तीस दिनों के भीतर उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप संख्या 26थख में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा।

73[(4ख) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूप और मानकों के अनुसार उस मास के अंत से, जिसमें कटौती की गई है, से तीस दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में प्ररूप संख्या 26थग में एक चालान-सह विवरण प्रस्तुत करेगा।]]

72ग[(4ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेकशक आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को माह के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर जिसमें कटौती की गई है, उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानक के अनुसरण में इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप सं. 26थघ एक चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा।]

72कख[(4घ) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 194ध में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति है और उस धारा के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है, उस माह के अंत से जिसमें कटौती की गई है, तीस दिनों के भीतर उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप सं. 26थड़ में चालान-सह-विवरण को प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।]

71खक[(4ड़) उपनियम (1) में निर्दिष्ट केन्द्र, प्ररूप संख्या 26थच में त्रैमासिक विवरण तैयार करते समय संदत्त या जमा खाते जिस पर धारा 194ध की उपधारा (6) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई थी, की विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा।]

(5) महानिदेशक आयकर प्रणाली विवरणी देने और सत्यापन या प्ररूप 26ख में वापसी के लिए दावा करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी देने के संबंध में और सत्यापन करने के लिए या प्ररूप 26ख में वापसी के लिए दावा करने के संबंध में दिन प्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(6) जहां स्रोत पर कर कटौती की कोई विवरणी 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इस नियम और नियम 27क के उपबंध मानो वे आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या लोप से तत्काल पहले वे थे लागू होंगे।


71ख. आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 2.9.2021 से अंतस्थापित।

71खक. आय-कर (बीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 1.7.2022 से अंत:स्थापित।

72. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 5.6.2017 से अंत:स्थापित।

72क. आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 8.6.2021 से प्रतिस्थापित।

72कक. आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 8.6.2021 से अंत:स्थापित।

72कख. आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 1.7.2022 से अंत:स्थापित।

1. आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 1.7.2023 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड (ix) निम्न प्रकार था:

"(ix) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टियां देगा, जिस पर धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ़ के तीसरे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ़ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी;"

2. आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 1.7.2023 से अंतस्थापित।

72ग. आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 18.11.2019 से अंत:स्थापित।

73. आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 8.6.2017 से अंत:स्थापित।