धारा 89(1) के अधीन राहत का दावा करने के लिए विशिष्टियां देना

21कक. जहां निर्धारिती, जो कोर्इ सरकारी सेवक हो या कंपनी, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संगम या निकाय में कर्मचारी हो, धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन राहत के लिए हकदार हो, वहां वह धारा 192 की उपधारा (1) में उल्लिखित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप सं. 10ड़ में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां दे सकेगा।