धारा 80झक के प्रयोजन के लिए कुछ गतिविधियों के जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग हैं के लाभों की संगणना
18खखड़. (1) धारा 80झक की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए आवास या ऐसी अन्य क्रियाकलापों, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग हैं, का लाभ नीचे विनिर्दिष्ट आधार पर और रीति से संगणित किया जाएगा :--
(i) उस दशा में जहां आवास या ऐसी अन्य क्रियाकलापों, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग हैं, के वार्षिक लाभ अनुसरित लेखा की नियमित पद्धति के अनुसार निकाला जा सकता है वहां इस प्रकार निकाले गए लाभ, जो अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यथा- संगणित किए जाते हैं;
(ii) ऐसे किसी अन्य मामले में, सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान खंड (i) में उल्लिखित क्रियाकलापों के पूरा होने की प्रतिशतता पर आधारित निकाले गए लाभ की रकम।
(2) प्रत्येक निर्धारिती उपनियम (1) में उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए पृथक् लेखा बनाए रखेगा और लेखाकार से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें आरक्षित खाते में जमा की गर्इ रकम और राजमार्ग परियोजना के लिए सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान उपयोग की गर्इ रकम विनिर्दिष्ट होगी।
स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''लेखाकार'' से,--
(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट60 अभिप्रेत है; या
(ii) ऐसा कोर्इ व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 22661 की उपधारा (2) के उपबंधों के कारण, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है।
(3) उपनियम (2) में उल्लिखित प्रमाणपत्र फार्म सं. 10गगग में होगा।