धारा 10(5) के प्रयोजन के लिए शर्तें

2ख. (1) किसी व्यक्ति द्वारा--

() छुट्टी पर भारत में किसी स्थान पर जाने के संबंध में;

() सेवानिवृत्ति के बाद या सेवा समाप्ति के बाद भारत में किसी स्थान पर जाने के संबंध में;

अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से अपने लिए या अपने परिवार के लिए ली गर्इ या उसे देय यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के बारे में, धारा 10 के खंड (5) के अधीन छूट प्राप्त रकम वह रकम होगी जो ऐसी यात्रा के संबंध में वास्तव में खर्च की गर्इ हो, किंतु ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :--

(i) जहां यात्रा 1 अक्तूबर, 1997 को या उसके बाद वायुयान द्वारा की गर्इ हो वहां गंतव्य स्थान तक के सबसे छोटे रास्ते द्वारा राष्ट्र की वायुयान सेवा के किफायती वायुयान किराए से अनधिक रकम;

(ii) जहां यात्रा का आरंभिक स्थान और गंतव्य स्थान रेल द्वारा जुड़े हुए हों और यात्रा 1 अक्तूबर, 1997 को या उसके बाद वायुयान से भिन्न किसी भी अन्य परिवहन साधन द्वारा की जाती है वहां गंतव्य स्थान तक के सबसे छोटे रास्ते द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल किराए से अनधिक रकम; और

(iii) जहां यात्रा का आरंभिक स्थान और गंतव्य स्थान अथवा उसका कोर्इ भाग रेल द्वारा जुड़ा हुआ न हो और यात्रा उन स्थानों के बीच 1 अक्तूबर, 1997 को या उसके बाद की जाती है, वहां छूट प्राप्त रकम इस प्रकार होगी :–

() जहां मान्यताप्राप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो, वहां ऐसी परिवहन व्यवस्था द्वारा गंतव्य स्थान तक के सबसे छोटे रास्ते द्वारा, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए से अनधिक रकम; और

() जहां मान्यताप्राप्त कोर्इ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न हो, वहां उस यात्रा की दूरी के लिए मानो कि यात्रा रेल द्वारा की गर्इ थी, सबसे छोटे रास्ते द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल किराए के बराबर रकम।

1[(1क) 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यष्टि ने अपने नियोक्ता से किसी यात्रा रियायत या सहायता के बदले किसी नकद भत्ते का लाभ लिया है तो धारा 10 के खंड (5) के दूसरे परंतुक के अधीन छूट प्राप्त रकम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते रकम व्यष्टि के लिए और उसके कुटुंब के सदस्य के लिए प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपए से अनधिक या विनिर्दिष्ट व्यय का एक तिहाई, इनमें से जो भी कम हो, होगी, अर्थात्:--

  (i) व्यष्टि ने कैलेंडर वर्ष 2018 से प्रारंभ होकर चार कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक के दौरान उपयोग न की गई एक यात्रा के संबंध में धारा 10 के खंड (5) के अधीन छूट के बदले धारा 10 के खंड (5) के दूसरे परंतुक के अधीन छूट का लाभ लेने के विकल्प का उपयोग किया है;

 (ii) विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में संदाय व्यष्टि या उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया है;

(iii) विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में संदाय किसी बैंक पर आहरित खाता देय चैक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली या ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाता है,

जैसा कि नियम 6कखखक के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है;

 (iv) व्यष्टि खंड (ii) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में कर बीजक अभिप्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण 1-इस उपनियम के प्रयोजन के लिए,--

  (i) 'कर बीजक' से केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया बीजक अभिप्रेत है;

 (ii) 'रजिस्ट्रकृत व्यक्ति' का वही अर्थ होगा, जो उसका केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 2 के खंड (94) में है;

(iii) 'विनिर्दिष्ट व्यय' से किसी व्यष्टि या उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान माल या सेवाओं, जो बारह प्रतिशत या उससे अधिक की कुल दर पर माल और सेवाकर (जीएसटी) विधियों के अधीन कर से प्रभार्य हैं, पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और क्रय किया गया माल का क्रय या सेवाओं की उपाप्ति किसी जीएसटी रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं या सेवाओं से की गई है;

(iv) 'विनिर्दिष्ट अवधि' से 12 अक्तूबर, 2020 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यष्टि द्वारा उसके नियोजन के निबंधनों के अनुसार प्राप्त रकम या उसको उसके और कुटुंब के सदस्य के संबंध में उसके नियोक्ता से विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में देय रकम व्यष्टि और उसके कुटुंब के सदस्य के लिए प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपए से अधिक है, तो इस उपनियम के अधीन छूट व्यक्ति और उसके कुटुंब के सदस्य के लिए प्रति व्यक्ति छत्तीस हजार रुपए तक या विनिर्दिष्ट व्यय के एक-तिहाई तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित होगी।

स्पष्टीकरण 3- यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा कार्य ज्ञापन एफ सं. 12(2)/2020-ईII(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2020 और कोई पÜचातवर्ती स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, जो इस संबंध में जारी किए गए हैं, यथावश्यक उपांतरणों सहित इस उपनियम के अधीन छूट को लागू होंगे।

(1ख) जहां धारा 10 के खंड (5) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी छूट का दावा किया जाता है और अनुज्ञा की जाती है, उपनियम (2) का ऐसे प्रभाव होगा मानो 'दो यात्राएं' शब्दों के स्थान पर 'एक यात्रा' शब्द रख दिए गए हों।]

(2) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (1) में वर्णित छूट कैलेंडर वर्ष 1986 से प्रारंभ होने वाले चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में की गर्इ दो यात्राओं के संबंध में मिलेगी :

परन्तु इस उपनियम में की कोर्इ भी बात निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 1989 से पहले की गर्इ किन्हीं भी यात्राओं के संबंध में पहले ले लिए गए फायदे को लागू नहीं होगी सिवाय उस सीमा के कि इस प्रकार की गर्इ यात्रा या यात्राओं को इस उपनियम में वर्णित दो यात्राओं की सीमा की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा चार कैलेंडर वर्षों के ऐसे किसी ब्लॉक में ऐसी यात्रा रियायत या सहायता नहीं ली जाती है वहां चार कैलेंडर वर्षों के ठीक बाद के ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पहले ली गर्इ यात्रा रियायत या सहायता, यदि कोर्इ हो, के मूल्य से संबंधित रकम छूट प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम में वर्णित यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से संबंधित रकम उपनियम (2) के अधीन यात्राओं की संख्या के संबंध में यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से संबंधित रकम की पात्रता का निर्धारण करने के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

(4) उपनियम (1) में वर्णित छूट 1 अप्रैल, 1998 के बाद किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चों के संबंध में प्राप्त नहीं होगी:

परन्तु यह कि यह उपनियम 1 अप्रैल, 1998 से पूर्व जन्मे बच्चों के बारे में और एक बच्चे के बाद जुड़वां बच्चों के बारे में लागू नहीं होगा।


1. आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से अंतस्थापित।