अपीली प्रक्रिया

8. (1) इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र के द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील उस आयकर अपील अधिकरण के यहां की जा सकती है जिसकी अधिकारित में ऐसा अधिकारित का निर्धारण अधिकारी आता हो।

(2) पैरा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र या आयुक्त (अपील) के द्वारा जारी कोई आदेश आयकर अपील अधिकरण या उच्च न्यायय या उच्चतम न्यायलय के द्वारा अपास्त कर दिया जाता है, या उसे राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र या आयुक्त (अपील) के पास वापस भेज दिया जाता है तो राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा।