सुधार कार्यवाही
7. (1) रिकॉर्ड में किसी स्पष्ट त्रुटि में सुधार करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र, लिखित में पारित होने वाले किसी आदेश द्वारा, जारी किए जा चुके अपने किसी आदेश में संशोधन कर सकता है।
(2) इस योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन, उप-पैरा (1) में संदर्भित त्रुटि में सुधान के लिए निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र को एक आवेदन भेजा जा सकता है -
(क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति या
(ख) प्रारूप आदेश तैयार करने वाली या समीक्षा करने वाली या संशोधन करने वाली अपील इकाई या
(ग) 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति
(3) जहां उप-पैरा (1) में संदर्भित कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी क्षेत्रीय पहखन विहिन केंद्र में, किसी विनिर्दिष्ट अपील इकाई को ऐसा आदेवन सौंपेगा।
(4) अपील इकाई आवेदन की जांच करेगी और अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस तैयार करेगी -
(क) किसी अपीलार्थी को या किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, जहां 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, आवेदन दर्ज कराया गया है या
(ख) 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी को यथास्थिति, जहां अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति ने यथास्थिति, आवेदन दर्ज कराया गया हो या
(ग) किसी अपीलार्थी को या अन्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति और 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, जहां आवेदन किसी, उप पैरा (2) में निर्दिष्ट अपील इकाई द्वारा दायर किया गया हो और
राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र को नोटिस भेजेगी।
(5) राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र अपीलार्थी और अन्य किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, या 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति, को उप-पैरा (4) में संदर्भित नोटिस जारी करके पूछेगा कि उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन गलतियों का सुधार क्याों न किया जाय।
(6) अपीलीय या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति, या 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसी विस्तारिक की गई अवधि के भीतर जिसके लिए इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुमति दी गई हो, उप-पैरा में यथा संदर्भित नोटिस का उत्तर राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र को देगा।
(7) जहां अपीलकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति, या राष्ट्रीय निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, उप-पैरा (16) में यथा संदर्भित उत्तर देता है तो राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र ऐसे उत्तर को अपील इकाई के पास भेज देगा या जहां ऐसा कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है वहां अपील इकाई को इसकी भी सूचना देगा।
(8) अपील इकाई ऐसे आवेदन और उसके उत्तर, यदि कोई हो, जिसे अपीलार्थी और अन्य किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, या 1[राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र] या निर्धारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति, के द्वारा दायर किया गया हो, पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित के लिए प्रारूप आदेश जारी करेगा
(क) गलतियों का सुधार करने के लिए या
(ख) गलती के सुधार के लिए आवेदन को कारण बताते हुए निरस्त करने के लिए
और ऐसे आदेश को राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र के पास भेज देगा।
(9) राष्ट्रीय पहचान विहिन अपील केंद्र ऐसे प्रारूप आदेश के प्राप्त होने पर, उप-पैरा (8) में यथा संदर्भित ऐसे प्रारूप के अनुसार ऐसा आदेश देगा और ऐसे आदेश के बारे में निम्नलिखित को सूचित करेगा -
(क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति और
(ख) नेशनल ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति
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1. शब्द "राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र", अधिसूचना सं. 26/2021/फा. सं. 370142/33/2020-टीपीएल, तिथि 31-3-2021 द्वारा प्रतिस्थापित।